Sunday, 13 October 2013

JANSAMPARK NEWS 13-10-13

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
बुरहानपुर ( 13 अक्टूबर 2013) - विधानसभा निर्वाचन 2013 के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने जिले में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये हैं। लोक परिशांति बनाये रखने तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के दुरूपयोग से विवाद की स्थिति निर्मित होने से रोकने के लिए लागू आदेश आगामी 25 नवम्बर तक प्रभावशील रहेगा। जिसके अंतर्गत कलेक्टर श्री अवस्थी ने संपूर्ण बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया है।
  जारी आदेश के तहत कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति सक्षम अधिकारी (अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी) की 48 घण्टे पूर्व अनुमति प्राप्त किये तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किसी भी आम सभा, जुलूस, जलसा या चलित वाहन में नहीं करेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, राजनैतिक दलों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
    मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानों के तहत संबंधित व्यक्ति राजनैतिक दल ध्वनि विस्तारकों का उपयोग 1/ 4 वाल्यूम में (ध्वनि स्तर परिवेशी ध्वनि मानक 10 डेसीबल से अनधिक) पर प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक किया जा सकेगा। चलित वाहन से लाउड स्पीकर के प्रयोग की अनुमति के लिए वाहन, वाहन चालक तथा उपयोग में लाये जाने वाले मार्ग का विवरण आवेदक को प्रस्तुत करना होगा।
इन्हें किया सक्षम अधिकारी नियुक्त:- कलेक्टर श्री अवस्थी ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा-2(ध) के अन्तर्गत बुरहानपुर जिले में पदस्थ अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को उक्त अधिनियम के तहत स्वीकृति लेने हेतु सक्षम अधिकारी घोषित किया है।
रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक नही मिलेगी अनुमति:- इसके अंतर्गत निर्वाचन प्रयोजनों के लिए आम सभाओं के दौरान स्थिर दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाये गये लाउड स्पीकर या सार्वजनिक अभिभाषण प्रणाली या किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रवर्धक का प्रयोग रात्रि में 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के मध्य नहीं किया जा सकेगा। अर्थात् किसी भी प्रकार की ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की अनुमति प्रातः 6.00 बजे के पूर्व व रात्रि 10.00 के बाद नहीं दी जायेगी। 
वाहनों से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन देने पर:- कलेक्टर श्री अवस्थी ने निर्देष जारी किये है कि, वाहनों से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेंगी। वाहन से प्रचार करते समय अनुमति के साथ वाहन का पंजीयन रखना अनिवार्य होगा, तथा बिना अनुमति  लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग या अनुमति में निर्दिष्ट अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करते पाये जाने की दशा में ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं वाहन जप्त कर लिया जायेगा तथा दोषी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
क्र-36/2013/995/वर्मा

Saturday, 12 October 2013

JANSAMPARK NEWS 12-10-13

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
पुलिस विभाग द्वारा जिले में 10 स्थानों पर नाकाबंदी शुरू
बुरहानपुर ( 12 अक्टूबर 2013) - विधानसभा निर्वाचन 2013 में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिसके मद्देनजर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में अवैध हथियार, गोला बारूद और अवैध शराब के परिवहन को रोकने के लिये पुलिस विभाग द्वारा 10 चेकिंग पाईन्ट बनाये गये है। जो कि असामाजिक व समाज विरोधी तत्वों के जिले में प्रवेश को रोकेगें। इन 10 चेकिंग पाईन्ट बनाकर विभाग द्वारा अंतर प्रांतीय नाकाबंदी की गई है। इन नाको पर अवैध शराब, अवैध हथियार, गोला बारूद की चेकिंग की जायेगी।
यह है चेकिंग पाईन्ट:-  जिले में अवैध शराब, गोला बारूद और अवैध हथियार के लिये लगाये गये चेकिंग पाईन्ट की अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बिरदे ने बताया कि जिले में लालबाग थाना क्षेत्र में ग्राम लोनी और विरोदा, खकनार थाना क्षेत्र में देड़तलाई, शाहपुर थाना क्षेत्र में भोटा फाटा, चिल्लारा, करोली, अंतुर्ली फाटा और जम्बूपानी तथा निम्बोला थाना क्षेत्र में सोलाबेडी और गढ़ताल में चेक पोस्ट बनाये गये है। जिनमें जिला पुलिस बल के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
क्र-34/2013/993/वर्मा

JANSAMPARK NEWS 12-10-13

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
टीएल बैठक मंगलवार को
बुरहानपुर ( 12 अक्टूबर 2013) - प्रत्येक सोमवार को होने वाली समय सीमा की बैठक इस सप्ताह मंगलवार को नवीन संयुक्त जिला कार्यालय के कलेक्टोरेट सभागार में आयोजित होगी। उल्लेखनीय है कि सोमवार को राज्य शासन द्वारा विजयादशमी पर अवकाश घोषित किया है। इसलिये इस बार समय सीमा की बैठक मंगलवार को प्रातः 11 बजे आयोजित होगी।
विधानसभा चुनाव हेतु प्रशिक्षण 15 अक्टूबर को
बुरहानपुर ( 12 अक्टूबर 2013) - विधानसभा निर्वाचन 2013 के अंतर्गत चुनाव कार्य में लगने वाले अधिकारियों का प्रशिक्षण सतत् जारी है। इसकी कड़ी में पीठसीन अधिकारियों का अगला प्रशिक्षण शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक वि़द्यालय में होगा। 15 अक्टूबर को आयोजित होने वाले प्रशिक्षण शिविर की अधिक जानकारी देते हुए डिप्टी कलेक्टर शंकरलाल सिंगाडे़ ने बताया कि, प्रशिक्षण शिविर में शेष रह गये 52 पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारी क्रमांक-1 को प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण शिविर दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा।
क्र-33/2013/992/वर्मा

Friday, 11 October 2013

JANSAMPARK NEWS 11-10-13

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
14 अक्टूबर सोमवार को अवकाश घोषित
बुरहानपुर - (11 अक्टूबर 2013) - राज्य शासन द्वारा सोमवार, 14 अक्टूबर को सामान्य अवकाश और निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट्स एक्ट 1881 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। पूर्व में 13 अक्टूबर को रविवार होने की वजह से दशहरे का अवकाश पृथक से घोषित नहीं किया गया था। मध्यप्रदेश में सोमवार को दशहरा मनाया जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए सोमवार को अवकाश घोषित किया गया है। राज्य शासन ने इस संबंध में आज अधिसूचना जारी कर दी है।
क्र-29/2013/988/वर्मा

वर्ष 2014 के शासकीय अवकाश घोषित
बुरहानपुर - (11 अक्टूबर 2013) - वर्ष 2014 के मध्यप्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों तथा संस्थाओं के लिये शासकीय अवकाश घोषित कर दिये गये हैं। वर्ष 2014 के लिये 22 सामान्य अवकाश घोषित किये गये हैं।
सामान्य अवकाश:-
मिलाद-उन-नवी 14 जनवरी, संत रविदास जयंती 14 फरवरी, महाशिवरात्रि 27 फरवरी, होली 17 मार्च, गुड़ीपड़वा 31 मार्च, चौती चाँद 1 अप्रैल, रामनवमी 8 अप्रैल, डॉ. अम्बेडकर जयंती/बैशाखी 14 अप्रैल, गुड फ्रायडे 18 अप्रैल, परशुराम जयंती 2 मई, बुद्ध पूर्णिमा 14 मई, ईद-उल-फितर 29 जुलाई, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, जन्माष्टमी 18 अगस्त, गाँधी जयंती 2 अक्टूबर, दशहरा 3 अक्टूबर, ईदुज्जुहा 6 अक्टूबर, महर्षि वाल्मीकि जयंती 8 अक्टूबर, दीपावली 23 अक्टूबर, मोहर्रम 4 नवम्बर, गुरुनानक जयंती 6 नवम्बर और क्रिसमस-डे 25 दिसम्बर को सामान्य अवकाश रहेगा। भारत सरकार द्वारा घोषित अवकाश भी मध्यप्रदेश में सार्वजनिक अवकाश के दिन होंगे।
गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, महावीर जयंती 13 अप्रैल, रक्षाबंधन 10 अगस्त को रविवार होने के कारण अलग से छुट्टी नहीं रहेगी।
ऐच्छिक अवकाश
नव वर्ष दिवस 1 जनवरी, महर्षि गुरु गोकुलदास जी महाराज का जन्म उत्सव 6 जनवरी, गुरु गोविंददास जी का जन्म दिवस 7 जनवरी, मकर संक्रांति/पोंगल 14 जनवरी, हेमू कालानी का शहीदी दिवस 21 जनवरी, बसंत पंचमी 4 फरवरी, देव नारायण जयंती 5 फरवरी, नर्मदा जयंती 6 फरवरी, स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस 13 फरवरी, डॉ. सैयदना साहब का जन्म दिवस 20 फरवरी, महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस/शबरी जयंती 24 फरवरी, भाई दूज 18 मार्च, वीरांगना अवंतीबाई का बलिदान दिवस 20 मार्च, भक्त माता कर्मा जयंती 27 मार्च, निषादराज जयंती 4 अप्रैल, महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती 11 अप्रैल, हाटकेश्वर जयंती 14 अप्रैल, विशु 15 अप्रैल, वल्लभाचार्य जयंती 25 अप्रैल, सेन जयंती 26 अप्रैल, छत्रपति शिवाजी जयंती 1 मई, अक्षय तृतीया 2 मई, हजरत अली का जन्म दिवस 13 मई, छत्रसाल जयंती/महाराणा प्रताप जयंती 31 मई, महेश जयंती 7 जून, बिरसा मुंडा का शहीदी दिवस 9 जून, बड़ा महादेव पूजन 11 जून, कबीर जयंती/शब-ए-बारात 13 जून, वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस 24 जून, गुरु पूर्णिमा 12 जुलाई, जमात-उल-विदा 25 जुलाई, ईद-उल-फितर (के ठीक पूर्व का दिवस) 28 जुलाई, नागपंचमी 1 अगस्त, दुर्गादास राठौर जयंती 13 अगस्त, पारसी नव वर्ष दिवस 18 अगस्त, गणेश चतुर्थी 29 अगस्त, नवाखाई 1 सितम्बर, डोल ग्यारस 5 सितम्बर, अनंत चतुर्दशी 8 सितम्बर, विश्वकर्मा जयंती 17 सितम्बर, राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस 18 सितम्बर, प्राणनाथ जयंती/सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या 23 सितम्बर, अग्रसेन जयंती 25 सितम्बर, दशहरा (महाअष्टमी)/दशहरा (महानवमी), 2 अक्टूबर, ईद-उल-अदहा (इदुज्जुहा के ठीक पूर्व का दिवस) 4 अक्टूबर, महाराज अजमोढ़ देव जयंती/टेकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव 8 अक्टूबर, करवा चौथ पर्व 11 अक्टूबर, दीपावली (दक्षिण भारतीय) 22 अक्टूबर, दीपावली का दूसरा दिन 24 अक्टूबर, भाई दूज 25 अक्टूबर, भगवान सहस्रबाहु जयंती 30 अक्टूबर, नामदेव जयंती 3 नवम्बर, बिरसा मुंडा जयंती 15 नवम्बर, झलकारी जयंती 22 नवम्बर, गुरु तेगबहादुर का शहीदी दिवस 24 नवम्बर, संत श्री जिनतरण तारण जयंती 28 नवम्बर, दत्तात्रय जयंती 6 दिसम्बर, गुरु घासीराम जयंती 18 दिसम्बर और बालीनाथ जी बैरवा जयंती 31 दिसम्बर को ऐच्छिक अवकाश घोषित किया गया है।
प्रत्येक शासकीय कर्मचारी 59 ऐच्छिक अवकाश में से अपनी इच्छानुसार 3 दिन का अवकाश ले सकेगा। होलिका दहन 16 मार्च, शंकराचार्य जयंती 4 मई, रथ यात्रा 29 जून, गोस्वामी तुलसीदास जयंती 3 अगस्त, ओणम 7 सितम्बर, गदीर-ए-खुम 12 अक्टूबर और योम-ए-अशुरा 2 नवम्बर को रविवार होने के कारण इन्हें ऐच्छिक अवकाश की सूची में नहीं जोड़ा गया है।
क्र-30/2013/989/वर्मा

चुनाव सामग्री प्रिंटिंग कराने में लगेंगे आईडी प्रूफ और गवाह
बुरहानपुर - (11 अक्टूबर 2013) - चुनाव प्रचार व उससे जुड़ी सामग्री की छपाई के लिए अब आईडी पू्रफ और दो गवाह भी लगेंगे, जिसे वह जानते हो। निर्वाचन आयोग ने सभी प्रिंटिंग  प्रेस संचालको को निर्देश दिये गये है कि अगर बिना सूचना के कोई भी चुनाव से संबंधित मेटर प्रिंट किया तो सजा के लिये तैयार रहे। झण्डे, बैनर, पम्पलेट, स्टीकर सहित अन्य चुनाव प्रचार की सामग्रियॉ बिना प्रिंट लाईन के बाहर नही निकलेगी। प्रिंट लाईन के समय ही उसकी क्रम संख्या भी प्रिंटरो को लिखना जरूरी है।
    निर्वाचन आयोग ने सभी प्रिंटरो को निर्देश दिये है कि चुनाव प्रचार से जुड़ी हुई सामग्री बिना पड़े न छापे। अगर अपरिचित है तो वह कोई भी मैटर प्रिंट न करें। इसके लिये आयोग ने बाकायदा प्रिंटरो को चार पेज का फारमेंट भी दिया है, जिसे चार प्रतियो में भरना होगा इसमें प्रत्येक प्रति में प्रिंटर के साथ ही मैटर छपवाने वाले और संस्था का नाम भी लिखना अनिवार्य है। इसकी एक प्रति जिला और एक प्रति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को देना पड़ेगी। राशि का भुगतान चेक में किया जायेगा। अगर कैश में किया जाता है तो उसकी रसीद देना जरूरी है। प्रिंटर हर दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को सौपेंगे।
क्र-31/2013/990/वर्मा

आबकारी विभाग ने की छापामार कार्यवाही
बुरहानपुर - (11 अक्टूबर 2013) - आबकारी विभाग द्वारा जिले के होटलो और ढाबों पर बिक रही अवैध मदिरा विक्रय निर्माण के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसकी अधिक जानकारी देते हुए जिला आबकारी अधिकारी श्री शर्मा ने बताया कि, हाईवे स्थित होटल मराठा में मनोहर पिता राजाराम से 8 पाव देशी मदिरा, ग्राम लोनी के पास राज ढाबा में संजय पिता अमृतलाल से 36 पाव विदेशी मदिरा, गोविंद पिता श्रवण की होटल से 30 पाव जिप्सी व्हीस्की और गोकुल पिता राघव नाचनखेड़ा से 20 पाव जिप्सी व्हीस्की जप्त की गई।
    इसी कड़ी में अवैध शराब विक्रेताओं में सुरेश पिता जगन दौलतपुरा से 5 लीटर कच्ची शराब, गणेश पिता महावीर बड़वाल टेकरी से 7 लीटर कच्ची शराब, समाधान पिता कडु नाचनखेड़ा से से 5 लीटर और रामदास पिता बाबू निवासी दौलतपुरा से 5 लीटर कच्ची शराब जप्ती की गई है। श्री शर्मा ने बताया कि इनके विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर वैघानिक कार्यवाही की जायेगी।
क्र-32/2013/991/वर्मा

Thursday, 10 October 2013

JANSAMPARK NEWS 10-10-13

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
कलेक्टर श्री अवस्थी ने जिले में धारा 144 जाफता फौजदारी की लागू
बिना समक्ष प्राधिकारी की अनुमति के नही निकलेगें जुलूस, रैली
धरना प्रदर्शन और सभाओं के लिये भी लेनी होगी अनुमति
बुरहानपुर - (10 अक्टूबर 2013) - संपूर्ण प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2013 की चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जिसकी तैयारी जिले में जोर-शोर से सर्वोच्चता के साथ जारी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी  आदर्श आचार संहिता लागू की जा चुकी है। इस मद्देनजर जिले में भी चुनावी प्रक्रिया के तहत कानून व्यवस्था की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने संपूर्ण बुरहानपुर जिले में धारा 144 जाफता फौजदारी लागू कर दी है।
बुरहानपुर और विधानसभा नेपानगर में कोई भी व्यक्ति यह नही कर पायेगें:- जिले में धारा 144 जाफता फौजदारी लागू होने के बाद अब जिले में बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के जुलूस, रैली, धरना या सभा का आयोजन/संचालन नही होगा। ना ही उसमें कोई सम्मिलित होगा।
ऽ    कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नही करेंगा जिसके कारण शिक्षण संस्थाएं, होटल, दुकानें, उद्योग, निजी एवं सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हो सकें।
ऽ    कोई भी व्यक्ति सक्षम अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नही करेगा।
ऽ    आग्नेय शस्त्र, धारदार हथियार, बांस, बल्लम, फर्सा, भाला आदि लेकर नही घूमेगा और न ही उनका प्रदर्शन करेगा।
ऽ    और सभी आग्नेय शस्त्र की अनुज्ञप्ति निलंबित की जाती है, अनुज्ञप्तिधारी तत्काल अपने शस्त्र संबंधित थाने में जमा करायेगें।
इन पर लागू यह आदेश नही होगा लागू:- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवस्थी द्वारा जारी धारा 144 जाफता फौजदारी का यह आदेश - 
ऽ    ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट।
ऽ    ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी/कर्मचारी ।
ऽ    ड्यूटी पर तैनात अन्य अधिकृत लोकसेवक ।
ऽ     और राज्य शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा दी गई है छूट वाले नागरिकों पर यह आदेश आपात परिस्थिति में जिला बुरहानपुर क्षेत्रान्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय लागू किया जाता है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। साथ ही कलेक्टर श्री अवस्थी ने यह भी आदेशित किया है, कि इस आदेश की सूचना सर्वसाधारण जनता को बुरहानपुर एवं नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रसारित की जाये।
क्र-26/2013/985/वर्मा

अब मतदाता ‘‘उपरोक्त में से कोई नही‘‘ बटन का भी उपयोग कर सकेगें
बुरहानपुर - (10 अक्टूबर 2013) - उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार अब मतदाता आमामी विधानसभा निर्वाचन 2013 में ‘‘उपरोक्त में से कोई नही‘‘ बटन का उपयोग कर सकेगें। यदि कोई मतदाता किसी भी उम्मीद्वार को अपना मत नही देना चाहता है, तो वह नोटा (नन ऑफ दी एबव ) बटन का उपयोग कर सकता है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिला कलेक्टर को ईवीएम मशीन में अतिरिक्त बटन लगवाने के निर्देश दिये है। साथ ही फार्म-17 सी के रजिस्टर में एवं मतगणना लेखा के प्रपत्र में भी आवश्यक संसोधन किया जा रहा है। साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस संबंध में मतदाताओं को जागरूक करने के लिये व्यापक प्रचार-प्रसार करने के आदेश भी दिये है।
क्र-27/2013/986/वर्मा

विधानसभा निर्वाचन 2013 पर पीठासिन अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण संपन्न
त्रिदिवसीय प्रशिक्षण 6 सत्रांेे में हुआ आयोजित
988 अधिकारियों ने सीखी निर्वाचन की बारिकियां
तीसरे दिन प्रशिक्षण में 334 अधिकारियों ने लिया हिस्सा
बुरहानपुर (10 अक्टूबर 2013) आगामी विधानसभा निर्वाचन 2013 के मद्देनजर शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित त्रिदिवसीय प्रशिक्षण शिविर के तीसरे दिन दो सत्रों में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें जिले के 334 पीठासिन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारी क्रमांक 1 ने निर्वाचन संबंधी बारिकियाँ सीखी। जहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम सत्र में 168 अधिकारियों ने हिस्सा लिया, वहीं द्वितीय सत्र में 166 अधिकारी शामिल हुए।
    इस प्रकार जिला प्रशासन द्वारा आयोजित तीन दिवसीय पीठासीन अधिकारियों के प्रशिक्षण में जिले के कुल 988 अधिकारियों ने निर्वाचन संबंधी बारिकियां सीखी। जिन्हें जिले के मास्टर टेनर्सो ने प्रशिक्षण दिया।
इन मास्टर टेनर्सो ने दिया प्रशिक्षण:- विधानसभा निर्वाचन 2013 के लिये जिले की शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में चल रहे 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर मंे जिले के 988 पीठासीन अधिकारियों को प्राणवीर सिसोदिया प्राचार्य पुरूषार्थी हाई स्कूल बुरहानपुर, राजेश तकझरे प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल भातखेड़ा नेपानगर, नरेन्द्र मोदी प्राचार्य शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय बुरहानपुर, मुकेश मिश्रा व्याख्याता शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय खकनार, अनिल शाह व्याख्याता शासकीय जीजामाता पोलिटेक्निक कालेज बुरहानपुर और संजय बोरसे प्रभारी प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाहपुर ने निर्वाचन की बारिकियां सिखाई।
डाक्युमेंट्री फिल्म दिखाकर समझाई कार्यप्रणाली:- पीठासिन अधिकारियों के प्रशिक्षण शिविर में प्रशिणार्थियों को जिला प्रशासन द्वारा प्रीसाईडिंग ऑफिसर्स की निर्वाचन के दौरान सम्पूर्ण जिम्मेदारी पर आधारित तैयार की गई डाक्युमेंट्री फिल्म के माध्यम से पीठासीन अधिकारियों की समस्त कार्यप्रणाली बताई गई। इसके साथ ही जिले के मास्टर ट्रेनर्स ने भी प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों को प्रोजेक्टर के माध्यम से ई.बी.एम. मशीन के प्रचलन की जानकारी दी।
        इसके साथ ही प्रशिक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को पीठासीन अधिकारी की डायरी, मतपत्र लेखा और समस्त अभिलेखों की प्रतिपूर्तियाँ कराई जाने के संबंध में बताया गया। साथ ही प्रशिक्षार्थियों को बुकलेट भी वितरीत की गई। प्रशिक्षणार्थियों से प्रारूप 12 में जानकारियाँ प्राप्त की गई। 10 अक्टूबर को 334 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।
    प्रशिक्षण के अवसर पर अपर कलेक्टर प्रकाश चंद्र रेवाल, डिप्टी कलेक्टर शंकरलाल सिंगाडे़ और नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव समेत अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
क्र-28/2013/987/वर्मा

Wednesday, 9 October 2013

JANSAMPARK NEWS 9-10-13

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
विधानसभा निर्वाचन 2013 पर पीठासिन अधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न
बुधवार को दो सत्रांेे में आयोजित प्रशिक्षण में 327 अधिकारियों ने लिया हिस्सा
10 अक्टूबर को भी प्रशिक्षण का होगा आयोजन
बुरहानपुर (9 अक्टूबर 2013) - विधानसभा निर्वाचन 2013 को दृष्टिगत रखते हुए बुरहानपुर जिले में चुनाव संबंधी तैयारियां जोरों पर है। जिसके अंतर्गत ही शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित त्रिदिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन दो सत्रों में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें जिले के 327 पीठासिन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारी क्रमांक 1 ने निर्वाचन संबंधी बारिकियाँ सीखी। जहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम सत्र में 164 अधिकारियों ने हिस्सा लिया, वहीं द्वितीय सत्र में 163 अधिकारी शामिल हुए।
डाक्युमेंट्री फिल्म दिखाकर समझाई कार्यप्रणाली:- पीठासिन अधिकारियों के प्रशिक्षण शिविर में प्रशिणार्थियों को जिला प्रशासन द्वारा प्रीसाईडिंग ऑफिसर्स की निर्वाचन के दौरान सम्पूर्ण जिम्मेदारी पर आधारित तैयार की गई डाक्युमेंट्री फिल्म के माध्यम से पीठासीन अधिकारियों की समस्त कार्यप्रणाली बताई गई। इसके साथ ही जिले के मास्टर ट्रेनर्स ने भी प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों को प्रोजेक्टर के माध्यम से  ई.बी.एम. मशीन के प्रचलन की जानकारी दी।
प्रशिक्षण के दौरान मास्टर टेªनर्स द्वारा सामग्री प्राप्त करने, मतदान दल के बीच समन्वय करने, निष्पक्ष रहने, मतदाता सूची का मिलान करने, राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के एजेण्टों की बैठक व्यवस्था, मतदान अवधि समाप्त होने के बाद भी 100 मी0 की सीमा में मतदाता लाईन में रहने पर उन्हें पर्ची बांटने तथा मतदान का अवसर देने, मतदान संबंधी गोपनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय करने तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के संचालन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। वही प्रशिक्षणार्थियों की शंकाओं का समाधान किया गया।
इस अवसर पर मतदान लेखा के बारे में भी बताया गया। प्रशिक्षण के दौरान मास्टर टेªनर्स द्वारा बताया गया, कि मतदान दलों को मतदान केन्द्र तक लाने ले जाने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जायेगी, किन्तु मतदान के एक दिन पूर्व मतदान दल को स्वयं रिटर्निंग ऑफीसर के यहां उपस्थिति देनी होगी। मतदान अधिकारी के नहीं पहुंचने या अस्वस्थ होने पर संबंधित झोेनल अधिकार या सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से सूचना रिटर्निंग ऑफीसर को भेजनी चाहिए, ताकि आरक्षित मतदान दल में से संबंधित मतदान दल सदस्य के एवज में दूसरा मतदान अधिकारी नियुक्त किया जा सके। पीठासीन अधिकारी मतदान दल के किसी भी मतदान अधिकारी को कोई भी कार्य सौंप सकता है। मतदान दल के मतदान केन्द्र पहुंचने के पश्चात् यह सुनिश्चित करना चाहिए, कि प्रतीक्षा में खड़े महिला एवं पुरुष मतदाताओं के पर्याप्त स्थान हो तथा आने-जाने की पर्याप्त व्यवस्था हो । मतदान कक्ष में इस तरह से कोट की व्यवस्था की जाए, कि मतदाता ने किस अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान किया है, की जानकारी नहीं हो सके । वहां प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।
मतदान केन्द्र में लगे ऐसे प्रत्येक फोटो अथवा चित्र जिसका संबंध किसी राजनीतिक दल अथवा अभ्यर्थी से हो हटा देना चाहिए । मतदान केन्द्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों की सूची तथा प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने उसे आवंटित निर्वाचन प्रतीक भी दर्शाया जाना चाहिए।
    मतदान अधिकारी क्रं.-01 मतदाता के प्रवेश करते ही उसका नाम पूंछेगा तथा मतदाता सूची में उसका नाम ढूंढेगा। नाम खोज लेने के पश्चात् मतदाता का नाम तथा क्रंमाक जोर से उच्चारित करेगा। मतदाता द्वारा लाई गई मात्र पहचान पर्ची के आधार पर उसे मतदाता नहीं मान लेना चाहिए। यदि मतदाता सूची में मतदाता के नाम के सामने नि.क.म. अंकित हो, तो इसका अर्थ है, कि मतदाता को पहले से ही निर्वाचन क्रंमांक मतपत्र जारी किया गया है तथा उसे मतदान केन्द्र पर मतदान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मतदान अधिकारी मतदाता के बाईं हाथ के तर्जनी के नाखून के जड़ के पास मार्कर पेन से अमिट स्याही का निशान लगाएगा। बाएं हाथ की तर्जनी न होने की स्थिति में उसके बाद वाली उंगली पर और बाएं हाथ की कोई उंगली न होने पर दाईं हाथ की तर्जनी पर स्याही लगाएगा। प्रशिक्षण में ई.वी.एम. के उपयोग की भी जानकारी तथा मतदान पूर्व तैयारी के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।
प्रशिक्षण के अवसर अपर कलेक्टर प्रकाश चंद्र रेवाल, सीईओ जिला पंचायत सुरेश्वरसिंह, आरओ बुरहानपुर काशीराम बडोले, डिप्टी कलेक्टर शंकरलाल सिंगाडे़, नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव समेत अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
टीपः-फोटोग्राफ संलग्न
क्र-22/2013/981/वर्मा

पीठासीन अधिकारियों के प्रशिक्षण में उपस्थित ना होने पर 7 अधिकारियों को शोकाज नोटिस जारी
बुरहानपुर ( 9 अक्टूबर 2013)- जिले में आगामी विधानसभा निर्वाचन 2013 के मद्देनजर आयोजित किये गये प्रशिक्षण शिविर में शामिल ना होने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने 6 पीठासीन अधिकारियों और 1 मतदान अधिकारी क्रमांक-1 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।
    उल्लेखनीय है कि शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में त्रिदिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो रहा है। जिसकी अधिक जानकारी देते हुए डिप्टी कलेक्टर शंकरलाल सिंगाडे़ ने बताया कि शिविर में प्रथम दिन मंगलवार को अनुपस्थित होने पर वामन सोमकुवर सहायक सांख्यिकी अधिकारी जिला योजना, तुलसीराम नरसिंह ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, रामलाल शर्मा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सुशील मंगल वाणिज्य कर अधिकारी वृत्त बुरहानपुर और जी.के.पांडे कनिष्ठ उत्पादक सहायक अधिकारी बीज निगम को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है।
    इसी प्रकार द्वितीय दिवस के प्रशिक्षण शिविर में शामिल ना होने पर एम.एच.शाहीद उप प्राचार्य हकीमिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और संजय रोडे़कर अध्यापक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दर्यापुर को नोटिस जारी किया गया है।
क्र-23/2013/982/वर्मा

सार्वजनिक स्थानों से कट-आउट, बैनर और पोस्टर तत्काल हटवायंे-श्री रेवाल
बुरहानपुर ( 9 अक्टूबर 2013)- उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाशचन्द्र रेवाल ने जिले के सभी विभागीय प्रमुखांे को संपत्ति विरूपण अधिनियम का जिले में सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिये है। उन्होनें आदेश जारी कर मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2013 के लिए जारी आदर्श आचरण संहिता के मददेजनर शासकीय भवनों की दीवारों, सार्वजनिक स्थानो, बिजली और टेलीफोन के खम्बो आदि पर लगे हुए राजनैतिक दलो के कट-आउट, बैनर, पोस्टर आदि सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत तत्काल हटाये जाने के निर्देश दिये है।
क्र-24/2013/983/वर्मा

आदर्श आचरण संहिता के लिये मॉनीटरिंग समिति गठित
बुरहानपुर ( 9 अक्टूबर 2013)- मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किये जाने के लिये मॉनीटरिंग समिति का गठन किया गया है। यह समिति अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत आचार संहिता का पालन कराये जाने के साथ ही उल्लंघन की दशा में जिला निर्वाचन कार्यालय को तत्काल सूचित करेगी।
    अनुविभागीय अधिकारी एवं रिर्टनिंग आफिसर नेपानगर ने बताया कि तहसीलदार नेपानगर को नेपानगर तहसील तहसीलदार खकनार को खकनार तहसील, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचालत खकनार को खकनार जनपद, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर को जनपद बुरहानपुर  थाना प्रभारी नेपानगर को नेपानगर थाना क्षेत्र, थाना प्रभारी निम्बोला  को निम्बोला थाना क्षेत्र तथा थाना प्रभारी खकनार को खकनार थाना क्षेत्र हेतु मानिटटिंग का दायित्व का सौंपा गया है।
क्र-25/2013/984/वर्मा

Tuesday, 8 October 2013

B JANSAMPARK NEWS 8-10-13

   जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
निर्वाचन का कार्य सर्वोपरि - कलेक्टर श्री अवस्थी
विधानसभा निर्वाचन 2013 पर पीठासिन अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण संपन्न
दो सत्रांेे में आयोजित प्रशिक्षण में 331 अधिकारियों ने लिया हिस्सा
9 तथा 10 अक्टूबर को भी प्रशिक्षण का होगा आयोजन
बुरहानपुर (08 अक्टूबर) -  निर्वाचन का कार्य सर्वोपरि है। यह बात कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी ने विधानसभा निर्वाचन 2013 के मद्देनजर आयोजित पीठासिन अधिकारियों के प्रशिक्षण शिविर में कही। उन्होंने पीठासिन अधिकारियों और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को संबोधित करते हुए कहा कि निर्वाचन के कार्य में बुद्धि-विवेक के साथ विधि संगत निर्णय लेना चाहिए। शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित त्रिदिवसीय प्रशिक्षण शिविर के प्रथम दिन दो सत्रों में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें जिले के 331 पीठासिन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारी क्रमांक 1 ने निर्वाचन संबंधी बारिकियाँ सीखी। जहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम सत्र में 166 अधिकारियों ने हिस्सा लिया, वहीं द्वितीय सत्र में 165 अधिकारी शामिल हुए।
डाक्युमेंट्री फिल्म दिखाकर समझाई कार्यप्रणाली:- पीठासिन अधिकारियों के प्रशिक्षण शिविर में प्रशिणार्थियों को जिला प्रशासन द्वारा प्रीसाईडिंग ऑफिसर्स की निर्वाचन के दौरान सम्पूर्ण जिम्मेदारी पर आधारित तैयार की गई डाक्युमेंट्री फिल्म के माध्यम से पीठासीन अधिकारियों की समस्त कार्यप्रणाली बताई गई। इसके साथ ही जिले के मास्टर ट्रेनर्स ने भी प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों को प्रोजेक्टर के माध्यम से  ई.बी.एम. मशीन के प्रचलन की जानकारी दी।
        इसके साथ ही प्रशिक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को पीठासीन अधिकारी की डायरी, मतपत्र लेखा और समस्त अभिलेखों की प्रतिपूर्तियाँ कराई जाने के संबंध में बताया गया। साथ ही प्रशिक्षार्थियों को बुकलेट भी वितरीत की गई। प्रशिक्षणार्थियों से प्रारूप 12 में जानकारियाँ प्राप्त की गई। 9 अक्टूबर को 329 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
    प्रशिक्षक के अवसर पर कलेक्टर पुलिस अधीक्षक अविनाश शर्मा, अपर कलेक्टर प्रकाश चंद्र रेवाल, सीईओ जिला पंचायत सुरेश्वरसिंह, आरओ बुरहानपुर काशीराम बडोले व नेपानगर आरओ सूरज नागर, डिप्टी कलेक्टर शंकरलाल सिंगाडे़, नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव समेत अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
टीपः-फोटोग्राफ संलग्न
क्र-21/2013/980/वर्मा

JANSAMPARK NEWS 30-08-18

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