Monday, 10 March 2014

JANSAMPARK NEWS 10-3-14

जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर मध्य प्रदेश
समाचार
लोकसभा निर्वाचन-2014
किसी भी सामग्री के प्रकाशन के लिये प्रकाशक की लिखित सहमति आवश्यक
बुरहानपुर/10 मार्च 2014/ - आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने मुद्रकों और लोकल केबल संचालकों को संबोधित करते हुए कहा कि निजी केबल संचालक कलेक्टेªट में गठित जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं निगरानी समिति की सहमति से ही विज्ञापन जारी करें। विज्ञापन घृृणित और भड़कानऊ नहीं होना चाहिए। नियमों के उल्लघंन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी। जिसमें पहलीबार दोषी पाये जाने पर 2 वर्ष का कारावास और एक हजार रूपये जुर्माना और उसके बाद पुनः दोषी पाये जाने पर 5 वर्ष की सजा और 5 हजार रूपये का जुर्माना किया जायेगा।
    इस अवसर पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने कहा कि मुद्रकगण प्रकाशकों लिखित सहमति के बिना कोई सामग्री नहीं छापंे। पैम्पलेट, पोस्टर और फ्लैक्स पर मुद्रक का नाम जरूरी हैं। मगर बेच, टेग और स्टिकर पर मुद्रक का नाम आवश्यक नहीं हैं। मुद्रकगण प्रकाशकों से निर्धारित प्रपत्र में लिखित सहमति अवश्य लंे। इसी प्रकार सामग्री छापने के 3 दिन के भीतर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करते हुए जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रकाशित सामग्री तीन प्रतियों में अनिवार्य रूप से जमा करवायें।
    कलेक्टर श्री अवस्थी ने मुद्रकों से कहा कि लोकल चैनल और मुद्रक धार्मिक सद््भाव को ठेस और भड़काउ नहीं होना चाहिए। सभी मुद्रक सारे भुगतान चेक या ड्राफ से लें। नियमों का उल्लघंन करने वाले प्रकाशकों और मुद्रकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी, जिसमें 2 वर्ष का कारावास तथा 5 हजार रूपये तक का जुर्माना का प्रावधान हैं।
क्रमांकः 195/मार्च/2014

धार्मिक स्थलों का प्रयोग चुनाव कार्य के लिये प्रतिबंधित
बुरहानपुर/10 मार्च 2014/ - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने जिले के राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये है कि जिले में आगामी लोक सभा चुनाव में चुनाव आयोग के निर्देशानुसार धार्मिक स्थलों-मस्जिद, गिरिजाघर एवं पूजा का अन्य स्थान चुनाव प्रचार के लिये मंच का उपयोग नहीं किया जायेगा तथा किसी धार्मिक संस्था के तत्वावधान में आयोजित किसी समारोह, उत्सव, सत्संग, शोभायात्रा या सभा का उपयोग किसी राजनैतिक क्रियाकलाप के लिये नहीं किया जा सकता। धार्मिक स्थलों का राजनैतिक क्रियाकलाप करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी। जिसमें 5 वर्ष तक कारावास और 10 हजार रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान हैं।
क्रमांकः 196/मार्च/2014

Friday, 7 March 2014

JANSAMPARK NEWS 7-3-14

जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर मध्य प्रदेश
समाचारचार
लोकसभा निर्वाचन-2014
विश्रामगृह का खर्च अभ्यर्थी के होगा व्यय लेखे में शामिल
बुरहानपुर/7 मार्च 2014/ - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2014 स्वंतत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराये जाना हैं। लोकसभा निर्वाचन 2014 में चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थियों के पक्ष में चुनावी सभाएँ लेने हेतु जेड प्लस श्रेणी के सुरक्षा प्राप्त स्टार प्रचार पधारेगें। उक्त स्थिति को दृृष्टिगत रखते हुए राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों के जिले में आने वाले जेड प्लस श्रेणी के सुरक्षा प्राप्त स्टार प्रचारकों को विश्राम गृृह आवंटन शर्तों के अधीन प्रदाय किया जायेगा।
    विश्रामगृृह का किराया, जो लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित हैं, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में जमा कराया जायेगा और इस पर होने वाले व्यय को संबंधित अभ्यर्थी के व्यय लेखे में शामिल किया जायेगा। विश्रामगृृह में किसी भी प्रकार की प्रेसवार्ता, चुनावी बैठक या अन्य किसी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियां संचालित नहीं की जायेगी। विश्रामगृृह रिक्त होने पर पहले आओ, पहले पाओं के आधार पर आवंटित किया जायेगा।
क्रमांकः191/मार्च/2014

कलेक्टर ने एसपी को दिये अवैध हथियार जब्त करने और वाहनों की जांच के निर्देश
हथियार थानें में जमा कराने के निर्देश
बुरहानपुर/7 मार्च 2014/ - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने पुलिस अधीक्षक श्री अनिलसिंह कुशवाह को जिले में अस्त्र-शस्त्रों तथा वाहनों की जांच के निर्देश दिये हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल द्वारा जारी निर्वाचन पुस्तिका में निम्नानुसार कार्यवाहियाँ करने हेतु निर्देश दिये गये हैं।   
    निर्वाचन की घोषणा दिनांक से निर्वाचन समाप्ति तक नवीन शस्त्र लायसेंस जारी करने पर रोक, गुण्डा तत्वों के विरूद्ध अभियान चलाना, अवैध अस्त्र-शस्त्रों को जब्त करना, सर्व करना एवं संलग्न तत्वों या व्यक्तियों को गिरफ्तार करना, जमानत पर छूटे तत्वों की निगरानी करना, हिस्ट्रीशीटर बदमाशों पर कार्यवाही, लायसेंसशुदा व्यक्तियों की पहचान कर, आग्नेय अस्त्र जमा कराना तथा लायसेंस निरस्त करना, शस्त्रों को लाने-ले-जाने पर निर्वाचन अवधि में प्रतिबंधित करना, लारी, छोटे व्हीकल एवं अन्य सभी वाहनों की निर्वाचन के तीन दिन पूर्व से परिणाम घोषणा के दिनांक तक सघन जाँच करना, जिससे अवांछित तत्व शस्त्र या अस्त्रों का परिवहन निर्वाचन क्षेत्र में नहीं करना आदि पर रोक लगाने के निर्देश दिये हैं।
    कलेक्टर श्री अवस्थी ने लोकसभा निर्वाचन 2014 के मतदान दिवस पर वाहनों का प्रयोग प्रतिबंधित करने संबंधी आयोग के निर्देशों का मतदान के दिन वाहनों के चलने के संबंध में कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देेश दिये हैं। निर्वाचन करने की अवधि के दौरान उम्मीद््वारों व उनके अभिकर्ताओं द्वारा निजी वाहन का उपयोग किया जाता हैं और निर्वाचन क्षेत्र के भीतर उम्मीद््वारों के समर्थकों और कई बार असामाजिक तत्व वाहनों का खुले रूप से उपयोग कर, निर्वाचक के दिमाग में भय पैदा करते हैं। कभी-कभी इन वाहनों का प्रयोग तस्करी से अवैध हथियार और आयुधों एवं मदिरा का परिवहन निर्वाचन अवधि में बाधा उत्पन्न करने की दृृष्टि से भी करते हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों पर 24 घंटे कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिये हैं, जिससे जिले में शांति एवं सुव्यवस्था बनी रहें तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्विघ्न रूप से लोक सभा चुनाव कराया जा सकें।
क्रमांकः192/मार्च/2014

लॉज मालिकों को आगन्तुकों की जानकारी देने के निर्देश
बुरहानपुर/7 मार्च 2014/ - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने लॉज मालिकों को आगन्तुकों की जानकारी स्थानीय थाने में प्रतिदिन देने के निर्देश दिये हैं। लोकसभा निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार आदि कार्य में बाहरी व्यक्तियों में कुछ असामाजिक तत्व भी जिलें में घुसपैठ कर जिले की शांति एवं कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कर सकते हैं।
    कलेक्टर श्री अवस्थी ने सराय अधिनियम 1867 की धारा 8 के अंतर्गत जिले की राजस्व सीमा में आने वाले सभी सराय, धर्मशालाओं, होटलों तथा लॉज के मालिकों एवं प्रबंधकों को निर्देशित किया हैं कि वे अपने होटल, लॉज, सराय एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित में देने के निर्देश दिये हैं। यह सूचना संबंधित अधिकारियों के पास अगले दिवस सायंकाल 5 बजे तक भेजना अनिवार्य हैं। यह आदेश 28 मई 2014 चुनाव आचार संहिता की समाप्ति तक लागू रहेगा।
क्रमांकः193/मार्च/2014

अवकाश पर प्रतिबंध
बुरहानपुर/7 मार्च 2014/ - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने जिले के सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित कर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर सामान्यतया रोक लगा दी हैं। निर्वाचन कार्य के सुचारू संपादन के लिये जिले के सभी कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारियों को विभिन्न हैसियतों से कार्य करने हेतु इस कार्यालय द्वारा निर्देशित किया गया हैं।
    लोक सभा निर्वाचन 2014 का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सकें तथा निर्वाचन कार्य हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी सदैव तत्परता के साथ उपलब्ध हो सकें। इसलिये मतगणना समाप्ति तक किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी को किसी भी प्रकार का अवकाश इस कार्यालय की सहमति लिये बिना स्वीकृृत न किया जाये।
    निर्वाचन के प्रशिक्षण की दिनांक एवं मतदान सामग्री प्राप्त करने के 5 दिन पूर्व से लेकर मतगणना परिणाम की घोषणा तक किसी अधिकारी या कर्मचारी का आकस्मिक अवकाश कदापि स्वीकृृत न किया जाये और यदि अपरिहार्य स्थिति में ऐसा करना आवश्यक हो तो इस कार्यालय की स्वीकृृत प्राप्त की जाये।
    यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण जिले के बाहर हुआ हैं, तब उसे इस कार्यालय की अनुमति के बिना कार्यमुक्त नहीं किया जाये, जिससे निर्वाचन अभिलेखों में आवश्यक संसोधन किया सकें। यह निर्देश तत्काल प्रभावशील हो गये हैं तथा निर्देशों का पालन करना, कार्यालय प्रमुख की व्यक्तिगत जवाबदारी होगी।
क्रमांकः194/मार्च/2014

Thursday, 6 March 2014

JANSAMPARK NEWS 5-3-14

जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर मध्य प्रदेश
समाचार
जिले में संपत्ति विरूपण अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी-कलेक्टर


बुरहानपुर/5 मार्च 2014/ - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुुतोष अवस्थी ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले के कार्यपालिक दण्डाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। जिसमें उन्होनें स्पष्ट निर्देश दिये कि जिले में लोक सभा निर्वाचन की अधिसूचना आज से लागू हो गयी हैं। जिले में संपत्ति विरूपण अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी हैं। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री अनिलसिंह कुशवाह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री सुरेश्वरसिंह, अपर कलेक्टर श्री प्रकाश रेवाल, सभी एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी, नगर निगम के प्रतिनिधि, सभी थाना प्रभारी बैठक में मौजूद थे।
    इस अवसर पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने कहा कि जिले में और विशेषकर जिला मुख्यालय पर अभियान चलाकर सारे अनाधिकृत बैनर पोस्टर हटाये जायेगें। नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम और नगर पालिका, ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच-सचिव बैनर पोस्टर हटायेगें। बीएसएनएल और एमपीईबी अपने खंबो से प्रचार सामग्री आज से ही हटाना शुरू कर देंगे।
    लोकसभा के आम निर्वाचन 2014 के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों व्दारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय और अषासकीय भवनों नारे लिखे जाते हैं, पोस्टर चिपकाये जाते हैं तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खंबों पर चुनाव प्रचार से संबंधी झण्ड़ियांॅ लगाई जाती हैं, जिसके कारण शासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है । इस संबंध में शासन व्दारा मध्यप्रदेष सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, 1994 पारित किया गया है । इस अधिनियम की धारा 3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि ‘‘कोई भी जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थों से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा वह जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। ‘‘ इसके अलावा विरूपण हटाने या मिटाने हेतु व्यय संबंधितों से वसूल किया जा सकता हैं। शासकीय या निजी सभी भवन संरचना, चौराहे, नोटिस बोर्ड, रेल्वे प्लेटफार्म के नाम पट्ट, सर्वसाधारण की सूचना का पटल या बोर्ड आदि पर बिना अनुमति के नारे लिखवाना, झण्ड़ा लगवाना, बैनर टांगना, प्रतीक का अंकन आदि विरूपण में शामिल है । इस अधिनियम के अधीन दण्ड़नीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा ।
    चुनाव आयोग ने निर्देश हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान यदि विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों व्दारा किसी शासकीय एवं अषासकीय भवन की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है, विद्युत एवं टेलीफोन के खंबो पर झण्ड़ियां लगाई जाती है अथवा ऐसे पोस्टर अथवा बेनर लगाकर शासकीय संपत्ति को विकृत किया जाता है तो ऐसे पोस्टर एवं बेनर हटाने के लिए तथा चुनावी नारे मिटाने के लिए जिले के प्रत्येक थाने में पदस्थ ‘‘लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता‘‘ तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करेगा। इस दस्ते में लोक निर्माण विभाग के स्थाई गैंग के पर्याप्त संख्या के कर्मचारी पदस्थ रहेंगे। यह लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता टी.आई. या थाना प्रभारी के सीधे देख रेख में कार्य करेगा। ‘‘इस दस्ते को सहयोग देने के लिए और स्थल पर जाकर कार्यवाही सुनिष्चित करने के लिए संबंधित थाने का एक सहायक उप निरीक्षक (पुलिस), मुख्यालय पटवारी, एवं स्थानीय निकाय के एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाए। लोक निर्माण विभाग व्दारा इस दस्ते को लोक संपत्ति को विरूपण से बचाने के लिए आवष्यक सामग्री जैसे गेरू, चूना, कूँची, बांॅस एवं सीढ़ी आदि उपलब्ध कराई जावे । यह लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता, निर्वाचन की समाप्ति तक टी.आई. या थाना प्रभारी की सीधे देखरेख में अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक संपत्तियों को विरूपित होने से हटवायेगा। यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी व्दारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी के लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी संपत्ति के स्वामी व्दारा संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता निजी संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा, एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांॅच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेगंे।
    इसी प्रकार यदि कोई राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी व्दारा किसी शासकीय संपत्ति भवन या परिसर को विरूपित किया जाता है तो कार्यालय प्रमुख का यह दायित्व होगा कि वह संपत्ति विरूपित होने से रोके । यदि उसकी बिना जानकारी में या अनुपस्थिति में संपत्ति विरूपित की जाती है तो कार्यालय प्रमुख संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायेंगे तथा जिला निर्वाचन अधिकारी या अनुविभागीय दण्डाधिकारी अथवा तहसीलदार को लिखित में सूचना देंगे। थाना प्रभारी लोक संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त षिकायतों को एक पंजी में पजीबद्ध करेगे तथा षिकायत की जांॅच कर तथ्य सही पाये जाने पर लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता को आवष्यक कार्यवाही करेगे। थाना प्रभारी उपरोक्त के संबंध में की गई कार्यवाही से संबंधित साप्ताहिक प्रतिवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजंेगे।
क्रमांकः185/मार्च/2014


जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर मध्य प्रदेश
समाचार
सभी मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र वितरित


जिले में 4.88 लाख से अधिक मतदाता
नाम निर्देशन पत्र सिर्फ खंडवा में भरें जायेगें
बुरहानपुर/5 मार्च 2014/ - आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी की अध्यक्षता में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित पत्रकारों से रूबरू होते हुए कलेक्टर श्री अवस्थी ने कहा कि जिले में लोक सभा निर्वाचन 2014 के मद््देनजर आज से आचार संहिता लागू हो गयी हैं। खंडवा में 29 मार्च से 5 अप्रैल तक नाम निर्देशन भरे जायेगें। 7 अप्रैल तक फार्मो की जांच होगी और 9 अप्रैल को नाम निर्देशन पत्र वापस लिये जायेगें। 24 अप्रैल को मतदान और 16 मई को मतगणना होगी। 28 मई को चुनाव अधिसूचना समाप्त होगी।
    उन्होनें बताया कि विधानसभा चुनाव के बाद मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया गया हैं। इस दौरान 8 हजार मतदाताओं के नये नाम जोड़े जा चुके हैं। इस समय जिले में कुल 4 लाख 88 हजार मतदाता हैं। जिले में सभी मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र दिये जा चुके हैं। जिले में लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार आया हैं। जिले में 1000 पुरूषों पर 931 महिला मतदाता हैं। जिले में कुल 548 मतदान केन्द्र हैं। जिले में 883 इवीएम मशीन हैं, जिनकी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजदूगी में पहली बार जांच की जा चुकी हैं। जिले में 48 क्रिटिकल मतदान केन्द्र हैं। जिले में पेड न्यूज पर निगरानी के लिये जिला मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति का गठन किया जा चुका हैं। जिले में कानून व्यवस्था की दृष्टि से 6 फ्लांइग स्क्वैड का गठन किया गया हैं। जिले में आज से ही संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 लागू कर दिया गया हैं, जिसके तहत शासकीय भवन का उपयोग प्रचार-प्रसार के लिये नहीं किया जा सकता तथा निजी भवन का उपयोग भवन मालिक की अनुमति से ही किया जा सकता हैं।
    श्री अवस्थी ने बताया कि लोक प्रतिधिनित्व अधिनियम की धारा 127 के तहत प्रचार सामग्री छापने वाले प्रकाशकों को प्रचार सामग्री के नीचे अपना पता एवं पैम्पलेट की संख्या दर्ज करना अनिवार्य हैं तथा उनकी तीन प्रतियां जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करना पडे़गी। प्रत्याशियों द्वारा निर्देशन पत्र सिर्फ जिला निर्वाचन कार्यालय खंडवा में भरे जायेगें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मतदान के पूर्व जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में गुलाबी रंग की सील लगायी जाती हैं। सीलिंग के समय बैलेट का टेस्ट पोल होता हैं। इसी प्रकार मतदान से पूर्व इवीएम मॉकपोल भी होता हैं। इवीएम मशीन को उपयोग से पूर्व कई प्रकार की जांच से गुजरना पड़ता हैं। उस पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कोई असर नहीं होता। इवीएम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पू्रफ हैं।
    इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री प्रकाश चन्द्र रेवाल, चुनाव पर्यवेक्षक श्री सुधीर अत्रे और बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक व प्रिन्ट मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
क्रमांकः186/मार्च/2014

JANSAMPARK NEWS 6-3-14

जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर मध्य प्रदेश
समाचार
लोक सभा निर्वाचन के मद्देन
जर जिला स्तरीय स्टैडिंग कमेटी की बैठक संपन्न
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा लाउड स्पीकर प्रतिबन्धित
बुरहानपुर/5 मार्च 2014/ - आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी की अध्यक्षता में लोक सभा चुनाव के मद््देनजर जिला स्तरीय स्टैडिंग कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री अवस्थी ने कहा कि राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करके स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से लोक सभा चुनाव कराये जायेगें। कोई भी उम्मीद््वार जिला प्रशासन की अनुमति से ही सभा, रैली या जुलूस निकाल सकेगा। चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख रूपये तय की गयी हैं। चुनाव में प्रत्याशियों की जमानत राशि सामान्य जाति के लिये 25 हजार एवं अजजा एवं अजा के लिये 12.5 हजार रूपये निर्धारित की गयी हैं।
    श्री अवस्थी ने उपस्थित कांग्रेस, बीजेपी और बहुजन समाजपार्टी के प्रतिनिधियों से कहा कि चुनाव प्रचार करते समय वाहन की विंडो स्क्रीन पर ओरीजनल अनुमति पत्र लगाना होगा। फोटोकॉपी मान्य नहीं होगी। वाहन की अनुमति बुरहानपुर जिले के लिये अपर कलेक्टर श्री प्रकाश रेवाल बुरहानपुर से, नेपानगर क्षेत्र के लिये संबंधित एसडीएम से और पूरे खंडवा बुरहानपुर के संसदीय क्षेत्र के लिये कलेक्टर खंडवा (आर.ओ.) से अनुमति लेना होगी। उन्होनें बताया कि प्रत्याशी को चुनाव के खर्च का अलग बैंक खाता खोलना होगा। प्रत्याशी को संपत्ति विरूपण अधिनियम का कड़ाई से पालन करना होगा। राजनैतिक दलों द्वारा लगाये गये बैनर और पोस्टर हटाये जा रहे हैं। इस कार्य के लिये नगर निगम द्वारा 4 टीम गठित किये गये हैं। निजी स्थानीय वीडिया चैनल पर जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति की नजर रहेगी। प्रत्याशियों द्वारा इलेक्टॉनिक चैनलों के दिये जाने वाले विज्ञापन के लिये जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति की अनुमति लेना होगी। नाम निर्देशन पत्र जिला निर्वाचन कार्यालय खंडवा में ही भरे जायेगें। रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों 5 मार्च से 28 मई, 2014 तक प्रतिबंध जारी रहेगा।
    बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री अनिलसिंह कुशवाह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री सुरेश्वरसिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बी.एस.बिरदे, नगर पुलिस अधीक्षक श्री बृृहस्पतिसिंह परिहार, राजनैतिक दलों में भारतीय राष्टीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधिगण मौजूद थे।
टीपः-फोटोग्राफ संलग्न
क्रमांकः187/मार्च/2014

ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिये अनुमति आवश्यक
बुरहानपुर/5 मार्च 2014/ - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने लोकसभा निर्वाचन 2014 के मद््देनजर निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार कार्य में लगे लाउडस्पीकर के अनियंत्रित उपयोग व तेज आवाज से आमजन की शांति भंग होती हैं तथा इस प्रकार के होने वाले ध्वनि प्रदूषण से लोक प्रशांति को भंग होने से रोकने के लिये मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1995 की धारा 18 के अंतर्गत 28 मई तक के लिये संपूर्ण जिले की राजस्व सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (साईलेन्स झोन) घोषित किया हैं। उक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
    मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1995 की धारा 2 (घ) के अंतर्गत जिले में पदस्थ अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को उक्त अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी घोषित किया जाकर इनसे अनुमति लेना आवश्यक हैं।
    निर्वाचन प्रयोजनों के लिये आम सभाओं के दौरा स्थिर दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाये गये लाउड स्पीकर या सार्वजनिक अभिभाषक प्रणाली या किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रवर्धक का प्रयोग रात्रि में 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य नहीं किया जायेगा। किसी भी प्रकार की ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति प्रातः 6 बजे के पूर्व व रात्रि 10 के बाद नहीं दी जायेगी।
    वाहनोें से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। वाहन से प्रचार करते समय अनुमति के साथ वाहन का पंजीयन रखना अनिवार्य होगा तथा बिना अनुमति लाउड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग या अनुमति में निर्दिष्ट अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात लाउड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करते पाये जाने की दशा में ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं वाहन जप्त कर लिया जायेगा और दोषी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
क्रमांकः188/मार्च/2014

सभा, जुलुस और रैली के लिये अनुमति आवश्यक
बुरहानपुर/5 मार्च 2014/ - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर श्री अवस्थी ने निर्देश दिये है कि राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान व समय के बारे में पुलिस को सूचना देना आवश्यक होगा ताकि वे यातायात को नियंत्रित करने एवं शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने हेतु इंतजाम कर सकें। बुरहानपुर नगर क प्रमुख चौराहों पर आमसभा की अनुमति नहीं दिये जाने के संबंध में प्रतिषेधात्मक आदेश लागू हैं। राजनैतिक सभा किये जाने के संबंध में पुलिस का सूचना पत्र होने पर वह संबंधित एसडीएम से विचार-विमर्श कर प्रस्तावित सभा में लाउड स्पीकर की अनुमति देने की कार्यवाही करेगें। एसडीएम या एसडीओ प्रतिदिन अपरान्ह 3 बजे से 5 बजे के मध्य ऐसे आवेदनों के संबंध में अनुज्ञा पत्र जारी करेगें, जिनमें पुलिस द्वारा अनुमति दिये जाने की अनुशंसा की गयी हैं।
    जिन मार्गों पर यातायात का भारी दबाव होता हैं, उन मार्गों पर यातायात पुलिस से अनुमति प्राप्त करना चाहिए व यातायात के नियमों व निर्बन्धनों का भी पालन करना चाहिए। जुलुस इस प्रकार से निकाला जाना चाहिए, जिससे कि यातायात में कोई रूकावट या बाधा उत्पन्न न हो। जुलुस को जहाँ चौराहे से होकर गुजरना हैं ऐसी स्थिति में लंबे जुलुस को रोककर चौराहे से रूके हुए यातायात के लिये समय-समय पर रास्ता दिया जाना चाहिए, जिससे भारी यातायात के जमाव से बचा जा सकें। जिन मार्गांे पर यातायात का दबाव रहता हैं, वहाँ पर जुलूस इस प्रकार से निकालना चाहिए कि दाई ओर जुलुस निकल सके तथा बांई ओर से यातायात सुगमता से होता रहें। रैली में मात्र 3 वाहनों की अनुमति मिलेगी।
लाउड स्पीकर के उपयोग के लिये अनुमति:- निर्वाचन के दौरान लाउड स्पीकर के बारे में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार लाउड स्पीकर चुनाव प्रचार के समय जनता को जानकारी प्रदाय करने का एक साधन हैं। चुनाव अभियान की अवधि में राजनैतिक दल, प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ता, समर्थक तथा सहयोगी अपने चुनाव अभियान के लिये विभिन्न वाहनों पर लाउड स्पीकर लगाकर, वाहन से सभी सड़कों, मार्गो और गलियों में घूमते है तथा गांव, बस्तियों, मोहल्लों व कॉलोनियों में भी लाउड स्पीकर के तेज आवाज से प्रचार करते हुए गुजरते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि प्रदूषण होता है और सामान्य व्यक्ति की शांति भंग होती हैं छात्र समुदाय विशेष रूप से उसकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता हैं। इस बात का ध्यान रखा जाये कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों से विद्यार्थी, रोगी और वृृद्धजनों को कोई परेशानी न हो।
क्रमांकः189/मार्च/2014

Tuesday, 4 March 2014

JANSAMPARK NEWS 4-3-14

जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर मध्य प्रदेश
समाचार
जनसुनवाई में आये 40 से अधिक प्रकरण
जनसुनवाई के प्रकरण एक सप्ताह में निराकृत करने के निर्देश
बुरहानपुर/4 मार्च 2014/ - आज कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी की अध्यक्षता में जनसुनवाई की गयी। जनसुनवाई में 40 से अधिक आवेदन आयें। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री सुरेश्वरसिंह, श्रमपदाधिकारी श्री गोपाल स्वामी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री अब्दुल गफ्फार खान उपस्थित आदि थें। इस अवसर पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि जनसुनवाई के प्रकरण एक सप्ताह में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निराकृत किये जायें।
    श्री अवस्थी ने इस अवसर पर यह भी कहा कि किसानों को वर्षा से हुई क्षति का शीघ्र ही भुगतान किया जायेगा। किसानों की हुई क्षति का आकलन राजस्व अमले द्वारा किया जा रहा है। किसानों के बकरा-बकरी, गाय भैंस, मुर्गा-मुर्गी यहाँ तक की चूजे के मरने पर भी क्षतिपूर्ति दी जायेगी। जिनके घरांे की छत उड़ गयी हैं, उन्हें भी राजस्व पुस्तिक परिपत्र के निहित प्रावधान के अनुसार क्षतिपूर्ति दी जायेगी। जिले में गेहूँ, चना और प्याज की फसलों का सर्वे किया जा रहा हैं। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
    जनसुनवाई में इंदिरा आवास योजना, फसल क्षतिपूर्ति, राष्ट्रीय परिवार सहायता, स्वरोजगार ऋण, रोजगार गारंटी योजना आदि से संबंधित आवेदन आये। जिन्हें संबंधित विभागो को एक सप्ताह में परीक्षण उपरांत निराकृत करने के लिये भेज दिया गया। कई प्रकरणों में अधिकारियों को फोन करके कलेक्टर श्री अवस्थी ने प्रकरणों का मौके पर ही निराकृत कर दिया।
क्रमांकः182/मार्च/2014

प्रशासकीय स्वीकृति जारी
बुरहानपुर/4 मार्च 2014/ - कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक रोजगार गारंटी योजना श्री आशुतोष अवस्थी ने रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्राम बोदरली में लखाबुद्धा के घर से प्रहलाद के घर तक रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सी.सी.रोड़ स्वीकृत किया है। जिस पर 2 लाख 60 हजार रूपये की लागत आयेगी। 40 प्रतिशत राशि सामग्री पर और 60 प्रतिशत राशि मजदूरी पर खर्च की जायेगी। इस निर्माण कार्य से 452 मानव दिवस रोजगार सृजित होगा। इस कार्य में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को निर्माण एजेन्सी बनाया गया हैं।
क्रमांकः183/मार्च/2014

मीडिया प्रमाणन कमेटी गठित
बुरहानपुर/4 मार्च 2014/ - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने लोक सभा निर्वाचन 2014 के मद्देनजर जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति का गठन किया हैं। इस कमेटी में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी अध्यक्ष, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र रेवाल सदस्य, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नेपानगर श्री सूरज नागर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर श्री काशीराम बडोले को सदस्य, जनसंपर्क अधिकारी बुरहानपुर श्री बी.एन.सिंह को सचिव, वरिष्ठ नागरिक श्री रमेश चन्द्र शुक्ला को सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती मालती प्रजापति को सदस्य मनोनीत किया हैं।
    यह कमेटी मीडिया की संदेहास्पद, पेड न्यूज प्रकरणों को चिन्हांकित कर आवश्यक कार्यवाही करेगी। यह कमेटी प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया पर नजर रखेगी। स्थानीय न्यूज चैनलों की 24 घंटे रिकार्डिंग की जायेगी।
क्रमांकः184/मार्च/2014

Monday, 3 March 2014

JANSAMPARK NEWS 3-3-14

जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर मध्य प्रदेश
समाचार
समय-सीमा
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के सख्त निर्देश
बी.पी.एल. आदिवासी स्वरोजगार हितग्राहियों के चयन के लिये ग्रामवार अधिकारी नियुक्त
बुरहानपुर/3 मार्च 2014/ - आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक संपन्न हुई। जिसमें अपर कलेक्टर श्री प्रकाश चन्द्र रेवाल, सीईओ जिला पंचायत श्री सुरेश्वरसिंह, अनुविभागीय दण्डाधिकारी अधिकारी नेपानगर श्री सूरज नागर, बुरहानपुर अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री काशीराम बडोले, डिप्टी कलेक्टर श्री के.एल.यादव और डिप्टी कलेक्टर श्री शंकरलाल सिंगाडे समेत अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थें।
    इस अवसर पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि गत 29 जनवरी मुख्यमंत्री की जिले की यात्रा के दौरान प्राप्त आवेदनों का 2 दिनों निराकरण कर सूचित करें। इसी प्रकार पीजीआर और जनसुनवाई के प्रकरणों का 4 दिन के भीतर निराकरण करके सूचित करें तथा मुख्यमंत्री टेली-समाधान के प्रकरणों का भी प्रतिदिन निराकरण करें तथा कम्प्युटर से प्रतिदिन डाउनलोड करें। सीएम ऑनलाइन वेबसाइट का प्रतिदिन अवलोकन करें।
    श्री अवस्थी ने आज टीएल में 1 मार्च से लागू खाद्य सुरक्षा योजना की भी बिन्दुवार समीक्षा की। उन्होनें फर्जी राशनकार्डो की जांच करने तथा समस्याओं का कल तक निराकरण करने के निर्देश दिये। उन्होनें कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आना चाहिए तथा इस योजना में आने वाली सारी बाधाएं कल तक दिन-रात एक करके ठीक कर ली जायें। यह शासन की सबसे महत्वकांशी योजना हैं और इस योजना का आगामी 6 मार्च से क्रियान्वयन होना हैं। यदि चुनाव अधिसूचना जारी नहीं होती हैं तो इस योजना का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायकों से कराया जाये।
    कलेक्टर श्री अवस्थी ने स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा करते समय कहा कि 10 मार्च तक सभी योजनाओं में शत्-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त हो जाना चाहिए। बैठक में टंट््याभील योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री सृृजन कार्यक्रम योजना आदि की समीक्षा की गयी। बैठक में कलेक्टर श्री अवस्थी ने परियोजना क्षेत्र से बाहर निवासरत बीपीएल आदिवासी हितग्राहियों को अनुदान हेतु कुछ अधिकारियों को एक-एक गांव गोद लेने के लिये कहा यह अधिकारी संबंधित गांव में जाकर 2 दिन के भीतर स्वरोजगार के लिये इच्छुक बीपीएल आदिवासियों का चयन करके रिपोर्ट जनपद पंचायत बुरहानपुर को सौंपेगें। इन बीपीएल आदिवासियों को बकरी पालन या किराना व्यवसाय, या साइकिल रिपेरिंग या सुतारी या लोहारी, टेलंिरंग आदि के लिये अनुभवी, पारंगत और सक्षम बीपीएल आदिवासियों को 30 हजार रूपये का अनुदान एक मुश्त दिया जायेगा। जिला आबकारी अधिकारी श्री राजेन्द्र शर्मा को सग्रामपुर, उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ.एम.शर्मा को सराय, एसडीओ फारेस्ट श्री मोतीलाल हरित को ग्राम जम्बूपानी, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन श्री बी.के.शर्मा को ग्राम झांझर, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग श्री राजेन्द्र जोशी को ग्राम करोल, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवा को श्री लालजी तिवारी को ग्राम जसाैंेधी, पीआरओ श्री बी.एन.सिंह को ग्राम बोरगांवखुर्द, संचालक आत्मा परियोजना श्री राजेश चतुर्वेदी को ग्राम गढ़ताल, उपसंचालक उद्यानीकि श्री नरेन्द्रसिंह तोमर को ग्राम उतांबी और सहायक मतस्य अधिकारी श्री ए.एस.भटनागर को ग्राम रयैत में हितग्राही ढंूढने के लिये दायित्व सौंपा गया हैं। आदिवासी हितग्राहियों से 2 फोटो, जाति प्रमाण-पत्र और बीपीएल राशन कार्ड की छाया प्रति लेना हैं तथा वास्तविक हितग्राही का चयन कर उन्हें स्वरोजगार के लिये प्रेरित करना हैं।
टीपः- फोटोग्राफ संलग्न
क्रमांकः180/मार्च/2014
जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर मध्य प्रदेश
समाचार
110 प्रतिशत लक्ष्य नसबंदी लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश
काम न करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ता होगें दण्डित
बुरहानपुर/3 मार्च 2014/ - आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री आई.एल.मेहरा, सिविल सर्जन डॉ.जैनुउद््दीन बोहरा, जिला महिला बाल विकास अधिकारी अब्दुल गफ्फार खान और जिले के स्वास्थ्य विभाग के सेक्टर सुपरवाइजर, ए.एन.एम., आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि मौजूद थे। इस अवसर पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने कहा कि जिले में आगामी 20 मार्च तक नसबंदी का 110 प्रतिशत का लक्ष्य पूरा हो जाना चाहिए। अच्छा काम करने वालों को पुरस्कृत किया जायेगा और लक्ष्य पूरा न करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। शहरी क्षेत्र में काम न करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को ग्रामीण क्षेत्र में स्थानांतरित किया जायेगा।
    उन्होनें इस अवसर पर लंबे समय से अनुपस्थित संविदा स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सुश्री दिपाला मोर्य को सेवा से पृथक करने के निर्देश दिये। उन्होेनें 126 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने वाली सेक्टर सुपरवाइजर सुश्री लता वालपुरे के काम की तारीफ की। उन्होनें बैठक में यह भी कहा कि 65 नसबंदी कराने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ता को 14 इंच कलर टीवी, 50 नसबंदी कराने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कलर मोबाइल और 25 नसबंदी कराने वाले आशा, उषा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 14 इंच कलर टीवी और आशा, उषा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 15 नसबंदी केस कराने वाले को कलर मोबाइल दिया जायेगा। अन्य शासकीय विभाग कर्मचारी 25 नसबंदी केस कराने पर 14 इंच कलर टीवी, इसी प्रकार किसी भी शासकीय विभाग कर्मचारी द्वारा 15 नसबंदी केस कराने वाले को मोबाइल दिया जायेगा। जिले में नसबंदी का 83 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त हो गया हैं। 4320 नसबंदी हो चुकी हैं। शासन द्वारा कुल 5200 नसबंदी का लक्ष्य दिया गया हैं।
नसबंदी शिविर:- 4 व 25 मार्च को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहपुर, खकनार और परेठा और 5 मार्च को नेहरू चिकित्सालय बुरहानपुर और शाहपुर, 8 मार्च को नेहरू चिकित्सालय बुरहानपुर, 11 मार्च को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नेपानगर और धुलकोट में, 12 मार्च को नेहरू चिकित्सालय बुरहानपुर और शाहपुर, 15, 19 और 26 मार्च को नेहरू चिकित्सालय बुरहानपुर में विशाल नसबंदी शिविर आयोजित किया गया हैं, जिसमें महिला नसबंदी कराने पर 600 रूपयें और पुरूष नसबंदी कराने पर 1100 रूपयें दिया जायेगे। जिले में डॉ.जैनुउद््दीन बोहरा, डॉ.अशोक पगारे, डॉ.एल.एम पंत द्वारा नसंबदी ऑपरेशन किये जायेगें। इस माह 1000 से अधिक नसबंदी का लक्ष्य रखा गया हैं।
    कलेक्टर श्री अवस्थी ने बताया कि कैंसर रोगियों के स्वास्थ्य परीक्षण लिये जिला मुख्यालय पर विशाल शिविर लगाया जायेगा। जिसमें इंदौर के प्रसिद्ध चिकित्सक जांच करेंगे। जिले के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कैंसर के परीक्षण का सघन प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिले में विशेष अभियान चलाकर कैंसर रोगियों की पहचान की जायेगी तथा उनका इंदौर में राज्य बीमारी सहायता निधि, रेडक्रास निधि और दीनदयाल उपचार योजना के जरिये मुफ्त में इलाज कराया जायेगा।
    बैठक में मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम, कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्म, टीकाकरण कार्यक्रम क्षय नियंत्रण कार्यक्रम की बिन्दुवार समीक्षा की गयी। श्री अवस्थी ने उपस्थित चिकित्सक को चर्मरोग निवारण शिविर आयोजित कर कुष्ठ रोगियों की पहचान करने के निर्देश दिये। जिले में शाहपुर में 76 कुष्ठ रोगी, खकनार 49, बुरहानपुर शहर में 15 इस प्रकार जिले में कुल 140 कुष्ठ रोगियों की पहचान की जा चुकी हैं। अंधत्व निवारण कार्यक्रम के तहत जिले में अभी तक 2523 नेत्र ऑपरेशन किये जा चुके हैं। जिले में स्वास्थ्य विभाग में इन्टरव्यू लेकर नर्सो की नियुक्ति की जायेगी। डॉक्टरों की भर्ती के लिये विज्ञापन जारी किये जायेगें।
क्रमांकः181/मार्च/2014

Sunday, 2 March 2014

JANSAMPARK NEWS 2-3-14

जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर मध्य प्रदेश
समाचार
कलेक्टर ने किया सुपोषण अभियान के स्नेह षिविरों का निरीक्षण
बच्चों को खिलाये हर दो घंटे में खाना तो बच्चा होगा सुपोषित - कलेक्टर श्री अवस्थी
बुरहानपुर/2 मार्च 2014/ - जिला कलेक्टर आषुतोष अवस्थी ने आज महिला बाल विकास विभाग द्वारा सुपोषण अभियान के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर चलाये जा रहे स्नेह षिविरों में विभाग द्वारा चलायी जा रही गतिविधियों का जायजा लेने के लिए बुरहानपुर शहर के षिकारपुरा, अम्बेडकर वार्ड, आलमगंज तथा ग्राम निम्बोला के आँगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण किया। उन्होनें माताओं को कुपोषित बच्चों को हर दो घण्टे में कुछ न कुछ खिलाने की समझाइश दी।
    कलेक्टर श्री अवस्थी ने षिविर में उपस्थित बच्चों के वजन तथा पोषण स्तर की तैयार की गई जानकारियों का अपने समक्ष वजन कराकर सत्यापन किया तथा बच्चों के अभिभावकों से चर्चा कर उनसे उनके बच्चों में कुपोषण के कारणों केा जाना तथा बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने हेतु प्रत्येक दो घंटे में भेाजन कराने की समझाइश दी। उन्होनें उपस्थित आँगनवाड़ी कार्यकर्ताआंे एवं पर्यवेक्षकों को सभी बच्चों को नियमित रूप  से पोषण आहार खिलाने के निर्देष दिये। साथ ही उन्होनंे आँगनवाड़ी केन्द्रों में माताओं के सहयोग से तैयार किये गये पौष्टिक उपमा का निरीक्षण किया तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री अब्दुल गफ्फार खान को बच्चों को षिविर में मौसमी फलों का भी सेवन सुनिष्चित कराने के निर्देष दिये। श्री अवस्थी ने उपस्थित माताओं से यह भी कहा कि वे अपने घर में बच्चों को हर दो घण्टे में कुछ न कुछ जरूर खिलायें। वे भोजन के अलावा बच्चों को मौसमी सस्ते फल, चना, गुड़ और मूंगफल्ली के दाने पीसकर उसमें गुड़ मिलाकर लड््डू बनाकर भी दे सकती हैं।
सुपोषण अभियान का उद््देश्य:- पोषण का सीधा असर बच्चों के सम्पूर्ण विकास एवं वृद्धि पर पड़़ता है। अल्प पोषण के कारण शारीरिक वृद्धि, बौद्धिक विकास एवं स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है तथा संक्रमण एवं मृत्यु का भी खतरा बना रहता है। इसे दूर करने के लिए बच्चे के परिवार एवं समुदाय में पोषण स्तर को सुधारने हेतु जागरूकता पैदा करने के उद्देष्य से सुपोषण अभियान चलाया जा रहा हैं, जिसके अन्तर्गत बच्चों की वृद्धि पर निगरानी खानपान के संबंध में बच्चों के अभिभावकों के व्यवहार में परिवर्तन तथा समुदाय को पोषण प्रबंधन में भागीदार बनाकर कुपोषण से मुक्त कराया जायेगा। यह सुपोषण अभियान 12 मार्च तक चलेगा। बच्चों को 2 केले के साथ-साथ 2 बार नाश्ता (पोहा व उपमा) और 1 बार भोजन (मूंग, टमाटर और चावल की खिचड़ी) मिलेगा और आंगनवाड़ी केन्द्र प्रातः 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे। यह अभियान जिले के अतिकुपोषित क्षेत्रों में 27 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर चल रहा हैं।
    इस अभियान का उद््देश्य चिन्हित अतिकम वजन के बच्चों का समुदाय की निगरानी में पोषण प्रबंधन करना हैं। अभिभावकों को बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को सुधारने हेतु परामर्ष देकर उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना तथा क्षेत्र को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए समुदाय को सक्षम बनाना हैं। माता को भी पोषण के प्रति जागरूक करना हैं।
क्या होगा सुपोषण अभियान में:- 12 दिन के स्नेह षिविर में बच्चों को उच्च कैलोरी भोजन तथा अभिभावकों को विषेष परामर्ष दिया जायेगा। 18 दिन तक अल्प पोषित बच्चों के घरो पर भेंट देकर बच्चों की वृद्धि निगरानी और परिवारों को स्वस्थ्य एवं पोषण से संबंधित दिये गये परामर्ष को पालन के लिए प्रेरित किया जायेगा। प्रतिमाह नियमित अंतराल पर वृद्धि निगरानी करना जबतक कि बच्चे वृद्धि होकर पोषण स्तर की श्रेणी में सुधार न हो जाये।
यह भी होगा अभियान के अन्तर्गत:- इस अभियान के तहत जो बच्चे आँगनवाड़ी मंे दर्ज नहीं हैं, उन्हें आँगनवाड़ी केन्द्रों में दर्ज किया जायेगा। 6 माह तक ग्राम अथवा वार्ड में 6 स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन किया जायेगा तथा 20 विषेष मंगल दिवसों का आयोजन पोषण देखरेख तथा परामर्ष दिवस के रूप मंे किया जायेगा। 25 लक्षित सघन शिक्षा अभियान गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा।
ये कर रहे हैं, अभियान का संचालन:- स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्षद अथवा सरपंच ग्राम सभा तदर्थ समिति, मातृसहयोगिनी समिति, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, आँगनवाड़ी सहायिका, पर्यवेक्षक, ए.एन.एम.(आक्जिलरी नर्स मिडवाइफ)आषा कार्यकर्ता, उषा कार्यकर्ता, पोषण सहयोगिनी और पोषण मित्र के सदस्य इस अभियान का संचालन कर रहें हैं। इस अभियान सी.डी.पी.ओ. श्रीमती शुंभागी मजूमदार भी मौजूद थी।
टीपः-फोटोग्राफ संलग्न
क्रमांकः177/मार्च/2014

एस्कॉड योजनान्तर्गत जिला स्तरीय निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर संपन्न
बुरहानपुर/2 मार्च 2014/ - गत दिवस ग्राम सांडसकलां में जिला स्तरीय निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर संपन्न हुआ। उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ.एम.के.शर्मा ने बताया कि शिविर में बढ़चढ़ कर पशुपालकों ने हिस्सा लिया। शिविर में 72 पशुपालक उपस्थित हुए। इसमें 244 पशुओं का मौके पर उपचार, 6 पशुओं का बांझपन उपचार, 4 पशुओं का गर्भ परीक्षण, 3 पशुओं का बधियाकरण एवं 115 पशुओं हेतु दवा वितरण हुआ। शिविर में श्री कृष्णा धनसिंह चौधरी, श्रीराम महाजन ए.व्ही.एफ.ओ, मौजीलाल कास्डे, रमेश घौड पशु परिचारक और गौसेवक श्री सायबू मेहबूब उपस्थित थे। उपसंचालक डॉ.एम.के.शर्मा ने यह भी बताया कि इन शिविरों का पूर्व में समाचार एवं क्षेत्रीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार कराया गया हैं ताकि अधिक से अधिक पशुपालकों को इसी जानकारी हो और अधिक से अधिक पशुपालक इन शिविरों के माध्यम से लाभ ले सकते हैं।
टीपः-फोटोग्राफ संलग्न 
क्रमांकः178/मार्च/2014

स्वरोजगार एवं उद्योग स्थापना प्रशिक्षण हेतु आवेदन की अंतिम तिथि आज
बुरहानपुर/2 मार्च 2014/ - उद्यमिता विकास केन्द्र मध्य प्रदेश (सेडमैप) द्वारा जिले में स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिये चार सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्योग संचालनालय मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा प्रायोजित हैं।
    महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र श्री आर.एस.ठाकुर ने बताया कि चार साप्ताह का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बुरहानपुर में 3 मार्च व नेपानगर में 5 मार्च 2014 से प्रारंभ किया जायेगा। कार्यक्र्रम का मुख्य उद्देश्य जिले के शिक्षित युवक व युवतियों में क्षमताओं का विकास करना हैं, जिससे  वे अपना स्वयं का उद्योग स्थापित कर सफलतापूर्वक उद्योग प्रारंभ कर सकें तथा बेरोजगार के अनुपात में की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करता हैं।
    उद्यमिता विकास केन्द्र मध्य प्रदेश सैडमेप के जिला समन्वयक जमील कुरैशी के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य विषय जो प्रशिक्षण में शामिल किये जायेगें। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य विषय मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण जिले में उद्योग की संभावना शासन द्वारा संचालित समस्त ऋण योजनाओं की जानकारी जिले में उद्योग स्थापना के लिये सहायक शासकीय विभागों की जानकारी, बाजार सर्वेक्षण का गहन अध्ययन विक्रय कला कौशल का ज्ञान, बैंकों से ऋण वितरण की समस्त औपचारिकताएँ, उद्योग स्थापना के लिये प्रोजेक्ट रिपोर्ट की विस्तृृत जानकारी देना, सफल उद्यमी से चर्चा उद्योग व्यवसाय करायी जायेगी तथा प्रशिक्षण के पश्चात प्रमाण-पत्र वितरित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम निःशुल्क है तथा जिले में संभावित उद्योगों की सूची प्रदान की जायेगी व बाजार सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न योजनाओं में ऋण प्रकरण तैयार किये जायेगें। प्रशिक्षण के दौरान मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं अन्य योजनाओं के ऋण प्रकरण तैयार किये जायेगें।
    प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक युवक युवतियाँ सेडमैप के जिला समन्वयक जमील कुरैशी से जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कलेक्टेªट कार्यालय में कार्यालयीन समय 11 बजे से 2 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। प्रशिक्षण आवेदन की अंतिम तिथि 3 मार्च 2014 से प्रशिक्षण प्रारंभ हो जायेगा। जिसकी कुल सीट 30 हैं अतः शीघ्र आवेदन कर सीट रिजर्व करायें। यह जानकारी सैडमेप समन्वयक श्री जमील कुरैशी ने दी, जिनका मोबाइल नंबर 9993501335 हैं।
क्रमांकः179/मार्च/2014

JANSAMPARK NEWS 30-08-18

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