Tuesday, 18 March 2014

JANSAMPARK NEWS 18-3-14

जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर मध्य प्रदेश
समाचार
लोकसभा निर्वाचन-2014
सेक्टर अधिकारियों की बैठक आज
बुरहानपुर/18 मार्च 2014/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी के निर्देशानुसार कलेक्टोरेट सभागार में आज 19 मार्च गुरूवार को दोपहर 12 बजे लोकसभा निर्वाचन 2014 के मद््देनजर बैठक आहूत की गयी हैं। बैठक में सभी सेक्टर अधिकारियों को आमंत्रित किया गया हैं। सेक्टर अधिकारियों को निर्वाचन, कानून व्यवस्था, मतदान प्रक्रिया, इवीएम मशीन, निर्वाचन व्यय आदि की जानकारी दी जायेगी।
मतदान दलों का प्रशिक्षण 24 मार्च से
बुरहानपुर/18 मार्च 2014/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी के निर्देश पर आगामी 24, 25, 26 एवं 27 मार्च को स्थानीय जीजामाता पॉलिटेक्निक कॉलेज में अपरान्ह 2 बजे से 5 बजे तक सघन प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण का आयोजन और संयोजन डिप्टी कलेक्टर श्री शंकरलाल सिंगाडे़ करेगें।
क्रमांकः 220/मार्च/2014

तीन दिन में राशन कार्डो की जांच कर रिपोर्ट देने के सख्त निर्देश
बुरहानपुर/18 मार्च 2014/ आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने सहायकों के साथ राशन कार्डो की सघन जांच करेगें तथा 3 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें। 21 मार्च को शाम 5 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राशन कार्डो की जांच एवं खोज अभियान की पुनः समीक्षा की जायेगी।
    कलेक्टर श्री अवस्थी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे राशनकार्डो की जांच करते समय इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति के एक से अधिक राशन कार्ड न हो तथा राशनकार्डो में सदस्यों को दोहराव न हों, मकान की पक्की छत वालों के बीपीएल राशनकार्ड निरस्त किये जायेगें और निवास के पते का सत्यापन करने के निर्देश दिये गये हैं। मृृत व्यक्तियों के नाम से जारी राशनकार्ड निरस्त किये जायेगें।
    इसके अलावा जिनके पास टू-व्हीलर, फोर व्हीलर गाडियां हैं, 4 कमरे का मकान हैं, 4 पावरलूम कुटीर उद्योग चल रहें हैं और 540 रूपये प्रतिमाह से अधिक की आय हैं उनके राशन कार्ड भी निरस्त किये जायेगें तथा बात की भी जांच की जा रही हैं कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र दोनों जगह या एक से अधिक वार्ड में राशनकार्ड हैं तो उनके राशनकार्ड भी जांच के दायरे में लिये जायेगें। इस जांच दल में जिले के राजपत्रित अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आर.आई., पटवारी, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता छानबीन में लगाया गया हैं।
    इस अवसर पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने अधिकारियों से कहा कि वे बिना किसी दबाव के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से काम करें। जिससे राशनकार्डो के दुरूपयोग से जिले में रोक लगायी जा सकें। इस अवसर पर सभी अधिकारीगण मौजूद थे।
टीपः- फोटोग्राफ संलग्न
क्रमांकः 221/मार्च/2014

Saturday, 15 March 2014

JANSAMPARK NEWS 15-3-14

जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर मध्य प्रदेश
समाचार
लोकसभा निर्वाचन-2014
मास्टर टेनर्स का प्रशिक्षण संपन्न
बुरहानपुर/15 मार्च 2014/ आज कलेक्टोरेट सभागार में डिप्टी कलेक्टर श्री शंकरलाल सिंगाडे की अध्यक्षता में जिले के मास्टर टेनर्स का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री सिंगाडे ने कहा कि यहां पर आज मास्टर टेनर्स को इसलिये टेªनिंग दी जा रही हैं कि उनमें किसी प्रकार का संदेह न रहें। आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान दलों को सही टेªनिंग दी जाये तथा उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और डायरी आदि संधारित करने की पूर्ण जानकारी दी जायें। मतदान दलों को बताया जाये कि पीठासीन अधिकारी कुल मतदाताओं की संख्या, डाले गये मतों की संख्या, महिला और पुरूषों की संख्या निर्धारित प्रपत्र में सही-सही भरें। मतदान दलों को यह भी सिखाया जायें कि मतदाता परिचय पत्र और मतदाता पर्ची में अंतर होता हैं। मतदान समाप्ति के बाद ईवीएम मशीन को ठीक ढंग से सील की जायें। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मास्टर टेनर्स मौजूद थे।
टीपः- फोटोग्राफ संलग्न
क्रमांकः 215/मार्च/2014

राजनैतिक दल आदर्श आचरण संहिता का करें पालन
बुरहानपुर/15 मार्च 2014/ भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों से चुनावी सभा एवं जुलूस के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन करने का अनुरोध किया हैं। राजनैतिक दलों से कहा गया है कि वे किसी प्रस्तावित सभा के स्थान व समय के बारे में स्थानीय प्राधिकारियों को उपयुक्त समय पर सूचना देे, जिससे यातायात को नियंत्रित करने और शांति व्यवस्था बनाये रखने आवश्यक इंतजाम किया जा सकें।
    आयोग ने राजनैतिक दलों और उम्मीद््वारों से कहा है कि वे सभा के लिये जिस स्थान का प्रस्ताव दे रहे हैं, वहाँ किसी तरह का प्रतिबंधात्मक आदेश लागू तो नहीं हैं। प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउडस्पीकर के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिये समय पूर्व राजनैतिक दलों को अनुमति प्राप्त कर लेना चाहिए। सभा के आयोजकों के लिये यह अनिवार्य है कि वे सभा में विघ्न डालने वाले या अव्यवस्था फैलाने का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों से निपटने ड््यूटी पर तैनात पुलिस की सहायता प्राप्त करें। आयोजकों को ऐसे समय ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध स्वयं कोई कार्यवाही नहीं करना चाहिए। आयोग ने राजनैतिक दलों और उम्मीद््वारों से चुनावी जुलूस के दौरान यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वे प्रशासन के अधिकारियों को पूर्व से इसकी जानकारी देगें कि जुलूस किस समय और किस स्थान से शुरू होगा, किस मार्ग से होकर जाएगा एवं किस समय और किस स्थान पर समाप्त होगा। जुलूस के मार्ग में अचानक फेरबदल नहीं किया जाना चाहिए। आयोजकों को चाहिए कि वे कार्यक्रम के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को पहले से सूचना दें, ताकि आवश्यक प्रबंध किए जा सकें।
क्रमांकः 216/मार्च/2014

मकान मालिक की अनुमति से ही लगाए जा सकेगें झंडे-बैनर
बुरहानपुर/15 मार्च 2014/ जिले में होने वाले आगामी लोकसभा निर्वाचन 2014 के मद््देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने संपत्ति विरूपण अधिनियम के संबंध में दिए गए निर्देशों को स्पष्ट किया है। आयोग ने कहा है कि जिन राज्यों में संपत्ति विरूपण निवारण के संबंध में कानून मौजूद हैं। वहाँ इसका कड़ाई से पालन किया जाएं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन राज्यों एवं स्थानों में संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम नहीं हैं, वहाँ प्रचार सामग्री जैसें झंडे, बैनर, होर्डिंग्स आदि निजी मकान या संपत्ति के मालिक के अनुमति से ही प्रदर्शित किए जाएगें।
क्रमांकः 217/मार्च/2014

शहर के 6 स्थानों पर लगेगें होलिका दहन हेतु लकड़ी के स्टॉल
बुरहानपुर/15 मार्च 2014/ वनमण्डलाधिकारी श्री ए.के.सिंह ने बताया कि होलिका दहन हेतु जलाऊ लकड़ी एवं हर्बल गुलाल के स्टॉल 16 मार्च को सामान्य वन मण्डल बुरहानपुर द्वारा लालबाग (काला टॉवर के पास), प्रतापपुरा (गौशाला के पास), दुर्गा मैदान, रेणुका डिपो, इंदिरा कॉलोनी, किला मैदान आदि स्थानों पर 460 रूपये प्रति क्विंटल की दर से बेचेंगा। जलाऊँ लकड़ी खरीदने के इच्छुक व्यक्ति निर्धारित दर से जलाऊँ लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं।
क्रमांकः 218/मार्च/2014

Thursday, 13 March 2014

JANSAMPARK NEWS 13-3-14

जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर मध्य प्रदेश
समाचार
कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के निर्देश
बुरहानपुर/13 मार्च 2014/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने जिले के सभी कार्यालय प्रमुखों को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि वे और उनके परिवार के सदस्य अनिवार्य रूप से अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाकर सूचित करें। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत ऐसा करना जरूरी हैं। जिले के सभी नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाना अनिवार्य हैं। चुनाव आयोग की मंशा है कि समस्त वयस्क नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जुडंे़ और अधिकाधिक मतदाता चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी देते हुए मतदान करें।
क्रमांकः 208/मार्च/2014

मतदान दलों का प्रशिक्षण 15 मार्च को
बुरहानपुर/13 मार्च 2014/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी के निर्देशानुसार आगामी 15 मार्च को दोपहर 1 बजे लोकसभा निर्वाचन हेतु गठित मतदान दलों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण कलेक्टोरेट सभागृह में दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण मास्टर टेनर्स श्री प्राणवीर सिसोदिया और श्री मुकेश मिश्रा देगें। कार्यक्रम का आयोजन, संयोजन एवं संचालन डिप्टी कलेक्टर श्री शंकरलाल सिंगाडे़ करेगें। इस प्रशिक्षण कार्यक््रम में तकनीकी सहयोग प्रभारी अधिकारी ई-गवर्नेंस सुश्री प्रणिती शर्मा करंेगी तथा प्राचार्य महिला पॉलीटेक्निक श्री आर.के.चौकसे एल.सी.डी. प्रोजेक्टर आदि उपलब्ध करायेंगे।
क्रमांकः 209/मार्च/2014

आबकारी अपराधों पर नियंत्रण
बुरहानपुर/13 मार्च 2014/ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम-1915 के उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिले में अवैध मदिरा पर नियंत्रण रखने के लिये आबकारी नियंत्रण कक्ष न्यामतपुरा डाकवाड़ी में स्थापित हैं। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष क्रमांक 07325-252600 हैं। आबकारी अपराधों से संबंधित सूचनाएँ नियंत्रण कक्ष पर दर्ज करवायी जा सकती हैं। नियंत्रण कक्ष प्रभारी श्री पी.आर.पोटफोड़े सहायक जिला आबकारी अधिकारी का मोबाइल नंबर 9424444539 हैं।
क्रमांकः 210/मार्च/2014

Wednesday, 12 March 2014

JANSAMPARK NEWS 12-3-14

जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर मध्य प्रदेश
समाचार
बुरहानपुर नगर के बीपीएल और अंत्योदय राशन कार्डों की होगी सूक्ष्म जाँच
जांच दल घर-घर जाकर करेगा सर्वे
बुरहानपुर/12 मार्च 2014/ - कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में बीपीएल और अंत्योदय राशनकार्डो के सत्यापन के संबंध में बैठक संपन्न हुई। जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में जांच दल गठित किया गया हैं। प्रत्येक गठित दल में तीन सदस्य हैं तथा इनके कार्य में संबंधित वार्ड की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी मदद करेगी। इस जाँच दल का काम बीपीएल सूची के अनुसार परिवार और उसके सदस्यों की जाँच करना, परिवार के निवास का सत्यापन करना, निवासरत होने के स्थिति में राशनकार्ड, बिजली बिल, आधारकार्ड, वोटर आईडी की छायाप्रति लेना, बीपीएल सूची में नाम हैं या नहीं इसकी जाँच करना और हितग्राही का मोबाइल नंबर या फोन नंबर प्राप्त करना हैं।
    कलेक्टर श्री अवस्थी द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के सभी वार्डो की जांच की जायेगी, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हो रही गड़बड़ी में अकंुश लगाया सकें। बैठक में कलेक्टर श्री अवस्थी ने कहा कि सभी अधिकारी राशनकार्ड की जांच स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से करें। किसी प्रकार के दबाव में आने की जरूरत नहीं हैं। वैध राशन कार्डों की एन्ट्री समग्र पोर्टल पर 17 मार्च तक प्रविष्टि किया जाना अनिवार्य हैं। 17 मार्च तक सभी दावे-आपत्ति का निराकरण करना भी जरूरी हैं। हितग्राही का नाम, मोबाइल नंबर, परिवार की सदस्यों की संख्या और परिवार के मुखिया का नाम की सूक्ष्म जाँच की जायेगी। वार्डवार दल गठित कर दिया गया हैं। जिले के वरिष्ठ अधिकारी को इस दल को प्रेरित और मार्गदर्शित करेगें। समन्वय का काम जिला खाद्य अधिकारी श्री ए.के.कूजूर होगें, जिनका मोबाइल नंबर 9826848495 हैं। बैठक में जाँच दल के सदस्य और जिले के सभी अधिकारी मौजूद थे।
टीपः-फोटोग्राफ संलग्न
क्रमांकः 203/मार्च/2014

डिप्टी कलेक्टरों के मध्य कार्य विभाजन
बुरहानपुर/12 मार्च 2014/ - कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने डिप्टी कलेक्टरों के मध्य पुनः कार्य विभाजन किया हैं। डिप्टी कलेक्टर श्री शंकरलाल सिंगाडे़ को नजूल, भू-अभिलेख, डायवर्सन, राजस्व वसूली, शिकायत, जनशिकायत, समाधान ऑनलाइन, जनसुनवाई, पीजीआर और बाढ़ राहत का दायित्व सौंपा गया हैं।
    इसी प्रकार नवागत डिप्टी कलेक्टर श्री सुमेरसिंह मुजाल्दा को उपसंचालक सामाजिक न्याय का प्रभार एवं आहरण-संवितरण, शहरी विकास प्राधिकरण, अंत्यव्यवासी, जिला योजना एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी, पुरातत्व एवं पर्यटन का कार्य सौंपा गया हैं तथा श्री मुजाल्दा को टेलीसमाधान, सीएम कार्नर, पर्यटन संवर्धन, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा प्रश्नों के उत्तर, समस्त बैठक, सड़क सुरक्षा विकास शाखा, राष्टीय पर्व का आयोजन, अभिलेख शाखा, तकाबी, सिलींग, सूचना का अधिकार, सिटीजन चार्टर, मुख्यमंत्री राहतकोष, जिला एवं राज्य बीमारी सहायता, बंधुवा मजदूर और संनिर्माण कर्मकार मण्डल का दायित्व सौंपा गया हैं।
क्रमांकः 204/मार्च/2014

नेपानगर में चुनाव कन्ट्रोल रूम स्थापित
बुरहानपुर/12 मार्च 2014/ - एसडीएम नेपानगर श्री सूरज नागर ने तहसील कार्यालय नेपानगर में चुनाव कंट्रोल रूम की स्थापना किया हैं, जिसका नंबर 07325-223397 हैं। कंटोल रूम 24 घंटे चालू रहेगा। कन्ट्रोल रूम में श्रीमती चम्पू काजले, श्रीमती उषा अग्रवाल, श्रीमती लक्ष्मी गौतम, श्रीमती एम.के.तंवर, श्री राजेश गौस्वामी, श्री प्रभाकर इंगले और श्री गंगाराम नायक की ड््यूटी लगायी गयी हैं।
क्रमांकः 205/मार्च/2014

जनसुनवाई अब लोकसभा चुनाव के बाद
बुरहानपुर/12 मार्च 2014/ - लोकसभा के मद््देनजर कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी द्वारा जनसुनवाई कार्यक्रम लोक सभा निर्वाचन तक स्थगित कर दिया हैं। मगर जनता द्वारा रूटीन में शिकायतें कलेक्टर की आवक शाखा में दी जा सकती हैं। कलेक्टर श्री अवस्थी द्वारा जिले कि किसी भी समस्या को संज्ञान में लेकर कभी भी कोई भी कार्यवाही की जा सकती हैं।
क्रमांकः 206/मार्च/2014


जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर मध्य प्रदेश
समाचार
होली और धुलंेडी का त्यौहार शांति और सद्भाव से मनाने की अपील
त्यौहार के दिन होेगे सुरक्षा के मुकम्मल इंतेजाम
बुरहानपुर/12 मार्च 2014/ आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी की अध्यक्षता में आगामी होली और धुलेंडी के त्यौहार के मद््देनजर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें अधिकारियों के अलावा शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। इस अवसर पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने शांति समिति के सदस्यों और जिले की जनता से आगामी 16 और 17 मार्च को होली और धुलेंडी का त्यौहार आपसी प्रेम, शांति और सद्भाव से मनाने की अपील की।
    श्री अवस्थी ने इस अवसर पर कहा कि इस त्यौहार के दौरान नगर निगम बुरहानपुर पेयजल, साफ-सफाई और प्रकाश व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करेेगा। वन विभाग द्वारा निस्तारी लकड़ी के शहर में जगह-जगह स्टॉल लगायेगा और वन विभाग जड़ी-बूटी (हर्बल कलर) रंग भी अपने जिला कार्यालय में बेचेगा। वन विभाग द्वारा शहर के लालबाग, प्रतापपुरा, मालवीय गार्डन, रेणुका डिपो, इंदिरा कॉलोनी, दुर्गा मैदान और किला मैदान में लकड़ी के स्टॉल लगायेगा। यह लकड़ी 460 रूपये प्रति क्विंटल की दर से बिकेगी। इसी प्रकार आबकारी विभाग 16 मार्च को शाम 5 बजे से 17 मार्च शाम को 5 बजे तक पूरे जिले में शराब की दुकानें बंद रखेगा, अर्थात शुष्क दिवस रहेगा।
    श्री अवस्थी ने इस अवसर पर बताया कि त्यौहार के दौरान जिला प्रशासन द्वारा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, स्वास्थ्य विभाग द्वारा एम्बुलेंस, बिजली विभाग द्वारा बिजली की व्यवस्था, नगर निगम द्वारा साफ-सफाई, और पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा के मुकम्मल इंतेजाम किये जायेगे। उन्होंने यह भी कहा कि जनता द्वारा बिजली के ट्रांसफार्मर के पास होली का दहन नहीं किया जाये, अन्यथा ट्रांसफार्मर में आग लग सकती हैं। इसी प्रकार होलिका दहन सड़क के बीचो-बीच न किया जाये, सड़क किनारे सुरक्षित स्थान पर होलिका दहन किया जाये। क्योंकि बीच सड़क पर होलिका दहन करने से एम्बुलेंस, पुलिस और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के वाहनों के आने-जाने में बाधा उत्पन्न होती हैं।
    इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री अनिलसिंह कुशवाह ने कहा कि जिले के नागरिक होली के दिन नशे में तेज गति से वाहन न चलायंे। चूँकि बोर्ड की परिक्षाएं चल रही हैं, इसलिये होली मनाने वाले लोग तेज गति से और बडे़ पैमाने पर श्रृंखलाबद्ध लाउड स्पीकर न बजाये। लाउड स्पीकर का उपयोग कम से कम आवाज में किया जाये। उन्होनें समाज के सभी वर्गों से अपील की है कि होली के दिन छोटी-मोटी गलतियों पर ध्यान न दे और किसी प्रकार का विवाद खड़ा न करें। शांति समिति के सदस्य आगे आकर इस त्यौहार के दिन जिला प्रशासन की हर संभव मदद करें। आप हमें शांति और सद्भाव देगें तो हम आपकोे बेहतर प्रशासन देगें।
    बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री सुरेश्वरसिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बी.एस.बिरदे, नगर पुलिस अधीक्षक श्री बी.एस.परिहार और शांति समिति के अनेक सदस्य उपस्थित थे।
टीपः-फोटोग्राफ संलग्न
क्रमांकः 207/मार्च/2014



Tuesday, 11 March 2014

JANSAMPARK NEWS 11-3-14

जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर मध्य प्रदेश
समाचार
लोकसभा निर्वाचन-2014
जिला प्रशासन द्वारा मतदाता चलाया जायेगा जागरूकता अभियान
नोडल अधिकारी नियुक्त
बी.एस.एन.एल.बजायेगा रिंगटोन की जगह स्लोगन
बुरहानपुर/11 मार्च 2014/ - चुनाव आयोग के निर्देशानुसार लोक सभा निर्वाचन में मतदान से पूर्व मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। जिसके तहत मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोडे़ जायेगें। मतदाताओं को बिना किसी प्रलोभन के वोट देने के लिये प्रेरित किया जायेगा तथा जिन क्षेत्रों में मतदाताओं का प्रतिशत पिछले चुनाव में कम था। उस क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिये विशेष अभियान चलाया जायेगा।
    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार स्वीप प्लान के तहत जिले में छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोडे़ जा रहे हैं। इसके अलावा मतदान का प्रतिशत बढ़ाने तथा मतदाताओं को जागरूक करने के लिये विभिन्न विभागों के सहयोग से बैनर और पोस्टर लगाये जायेगें। स्कूलों और कॉलेजों में वाद-विवाद प्रतियोगिता करायी जायेगी। जिले के महाविद्यालयों में विद्यार्थी एम्बेसेडर नियुक्त किये जायेगें। हॉट बाजार मंे मतदाता प्रचार रथ घुमाया जायेगा। ग्रामों मे रात को एसडीएम और जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी रात्रि चौपाल लगायेंगे। जन अभियान परिषद्् के कलापथक दलों द्वारा जिले के बडे़-बडे़ ग्रामों में नुक्कड़ नाटक के जरिये मतदाताओं को जागरूक करेगें।
    श्री अवस्थी ने बताया कि जिले में बैंक और बीएसएनएल द्वारा अपने ग्राहको को वोट देने के लिये प्रेरित करेगा। बैंकों में जमा और आहरण पर्ची पर मतदाताओं को प्रेरित करने वाले नारे लिखे जायेगें। बैंकों में प्रचार-प्रसार के लिये फ्लैक्स लगाये जायेगें। एटीएम मशीनों में स्क्रोल लगाये जायेगें। रेडिया चैनलों पर जिंगल और मोबाइल में एस.एम.एस. के जरिये भी मेसेज भेजा जायेगा। बीएसएनएल द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिये रिंगटोन के स्थान पर स्लोगन और जिंगल का प्रसारण किया जायेगा।
    इस अभियान में ग्रामीण विकास विभाग, नगर निगम, ग्राम पंचायत, जन अभियान परिषद्, आकाशवाणी, दूरदर्शन और जनसंपर्क विभाग का सहयोग लिया जायेगा। इस संबंध में चुनाव आयोग भोपाल द्वारा वीडियो कान्फ्रेन्स भी आयोजित की गयी और इसी सिलसिले में कल भी अपरान्ह 3 बजे से 5 बजे तक वीडियो कान्फ्रेन्स आयोजित की जायेगी। इस अभियान के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री सुरेश्वरसिंह को मतदाता जागरूकता अभियान का अध्यक्ष और महिला बाल विकास अधिकारी श्री अब्दुल गफ्फार खान को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया हैं।
क्रमांकः 197/मार्च/2014

जनसुनवाई स्थगित
बुरहानपुर/11 मार्च 2014/ - लोकसभा के मद््देनजर कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी द्वारा जनसुनवाई कार्यक्रम लोक सभा निर्वाचन तक स्थगित कर दिया हैं। मगर जनता द्वारा रूटीन में शिकायतें कलेक्टर की आवक शाखा में दी जा सकती हैं। कलेक्टर श्री अवस्थी द्वारा जिले कि किसी भी समस्या को संज्ञान में लेकर कभी भी कोई भी कार्यवाही की जा सकती हैं।
क्रमांकः 198/मार्च/2014

बच्ची के जैविक माता-पिता की तलाश
बुरहानपुर/11 मार्च 2014/ - इंदिरा कॉलोनी, कृृष्ण मंगल परिसर के पास बुरहानपुर से गत 7 मार्च को लगभग प्रातः 6.30 बजे एक नवजात शिशु (बच्ची) लावारिस अवस्था में पायी गयी, जिसे चाचा नेहरू चिकित्सालय बुरहानपुर में भर्ती कराया गया। भर्ती करते समय चिकित्सकों द्वारा बालिका का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें उसका वजन 2.2 किलोग्राम व रक्त समूह ए पॉजिटिव पाया गया। उक्त बच्ची के पेट एवं छाती पर चींटी काटने के निशान थे। बच्ची को मिट्टी लगी हुई थी। स्वस्थ्य परीक्षण में बच्ची स्वस्थ्य एवं तन्दुरूस्त हैं। इस संबंध में पुलिस थाना लालबाग में मर्ग कायम किया गया हैं। अध्यक्ष बाल कल्याण समिति बुरहानपुर के आदेशानुसार बालिका के जैविक माता-पिता जिला कार्यालय जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री अब्दुल गफ्फार खान के समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्यों के अपना दावा 7 दिवस में प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा बालिका को विधिक रूप से मुक्त घोषित कर दत्तक ग्रहण की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।
टीपः-फोटोग्राफ संलग्न
क्रमांकः 199/मार्च/2014

Monday, 10 March 2014

JANSAMPARK NEWS 10-3-14

जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर मध्य प्रदेश
समाचार
लोकसभा निर्वाचन-2014
किसी भी सामग्री के प्रकाशन के लिये प्रकाशक की लिखित सहमति आवश्यक
बुरहानपुर/10 मार्च 2014/ - आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने मुद्रकों और लोकल केबल संचालकों को संबोधित करते हुए कहा कि निजी केबल संचालक कलेक्टेªट में गठित जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं निगरानी समिति की सहमति से ही विज्ञापन जारी करें। विज्ञापन घृृणित और भड़कानऊ नहीं होना चाहिए। नियमों के उल्लघंन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी। जिसमें पहलीबार दोषी पाये जाने पर 2 वर्ष का कारावास और एक हजार रूपये जुर्माना और उसके बाद पुनः दोषी पाये जाने पर 5 वर्ष की सजा और 5 हजार रूपये का जुर्माना किया जायेगा।
    इस अवसर पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने कहा कि मुद्रकगण प्रकाशकों लिखित सहमति के बिना कोई सामग्री नहीं छापंे। पैम्पलेट, पोस्टर और फ्लैक्स पर मुद्रक का नाम जरूरी हैं। मगर बेच, टेग और स्टिकर पर मुद्रक का नाम आवश्यक नहीं हैं। मुद्रकगण प्रकाशकों से निर्धारित प्रपत्र में लिखित सहमति अवश्य लंे। इसी प्रकार सामग्री छापने के 3 दिन के भीतर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करते हुए जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रकाशित सामग्री तीन प्रतियों में अनिवार्य रूप से जमा करवायें।
    कलेक्टर श्री अवस्थी ने मुद्रकों से कहा कि लोकल चैनल और मुद्रक धार्मिक सद््भाव को ठेस और भड़काउ नहीं होना चाहिए। सभी मुद्रक सारे भुगतान चेक या ड्राफ से लें। नियमों का उल्लघंन करने वाले प्रकाशकों और मुद्रकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी, जिसमें 2 वर्ष का कारावास तथा 5 हजार रूपये तक का जुर्माना का प्रावधान हैं।
क्रमांकः 195/मार्च/2014

धार्मिक स्थलों का प्रयोग चुनाव कार्य के लिये प्रतिबंधित
बुरहानपुर/10 मार्च 2014/ - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने जिले के राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये है कि जिले में आगामी लोक सभा चुनाव में चुनाव आयोग के निर्देशानुसार धार्मिक स्थलों-मस्जिद, गिरिजाघर एवं पूजा का अन्य स्थान चुनाव प्रचार के लिये मंच का उपयोग नहीं किया जायेगा तथा किसी धार्मिक संस्था के तत्वावधान में आयोजित किसी समारोह, उत्सव, सत्संग, शोभायात्रा या सभा का उपयोग किसी राजनैतिक क्रियाकलाप के लिये नहीं किया जा सकता। धार्मिक स्थलों का राजनैतिक क्रियाकलाप करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी। जिसमें 5 वर्ष तक कारावास और 10 हजार रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान हैं।
क्रमांकः 196/मार्च/2014

Friday, 7 March 2014

JANSAMPARK NEWS 7-3-14

जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर मध्य प्रदेश
समाचारचार
लोकसभा निर्वाचन-2014
विश्रामगृह का खर्च अभ्यर्थी के होगा व्यय लेखे में शामिल
बुरहानपुर/7 मार्च 2014/ - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2014 स्वंतत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराये जाना हैं। लोकसभा निर्वाचन 2014 में चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थियों के पक्ष में चुनावी सभाएँ लेने हेतु जेड प्लस श्रेणी के सुरक्षा प्राप्त स्टार प्रचार पधारेगें। उक्त स्थिति को दृृष्टिगत रखते हुए राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों के जिले में आने वाले जेड प्लस श्रेणी के सुरक्षा प्राप्त स्टार प्रचारकों को विश्राम गृृह आवंटन शर्तों के अधीन प्रदाय किया जायेगा।
    विश्रामगृृह का किराया, जो लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित हैं, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में जमा कराया जायेगा और इस पर होने वाले व्यय को संबंधित अभ्यर्थी के व्यय लेखे में शामिल किया जायेगा। विश्रामगृृह में किसी भी प्रकार की प्रेसवार्ता, चुनावी बैठक या अन्य किसी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियां संचालित नहीं की जायेगी। विश्रामगृृह रिक्त होने पर पहले आओ, पहले पाओं के आधार पर आवंटित किया जायेगा।
क्रमांकः191/मार्च/2014

कलेक्टर ने एसपी को दिये अवैध हथियार जब्त करने और वाहनों की जांच के निर्देश
हथियार थानें में जमा कराने के निर्देश
बुरहानपुर/7 मार्च 2014/ - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने पुलिस अधीक्षक श्री अनिलसिंह कुशवाह को जिले में अस्त्र-शस्त्रों तथा वाहनों की जांच के निर्देश दिये हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल द्वारा जारी निर्वाचन पुस्तिका में निम्नानुसार कार्यवाहियाँ करने हेतु निर्देश दिये गये हैं।   
    निर्वाचन की घोषणा दिनांक से निर्वाचन समाप्ति तक नवीन शस्त्र लायसेंस जारी करने पर रोक, गुण्डा तत्वों के विरूद्ध अभियान चलाना, अवैध अस्त्र-शस्त्रों को जब्त करना, सर्व करना एवं संलग्न तत्वों या व्यक्तियों को गिरफ्तार करना, जमानत पर छूटे तत्वों की निगरानी करना, हिस्ट्रीशीटर बदमाशों पर कार्यवाही, लायसेंसशुदा व्यक्तियों की पहचान कर, आग्नेय अस्त्र जमा कराना तथा लायसेंस निरस्त करना, शस्त्रों को लाने-ले-जाने पर निर्वाचन अवधि में प्रतिबंधित करना, लारी, छोटे व्हीकल एवं अन्य सभी वाहनों की निर्वाचन के तीन दिन पूर्व से परिणाम घोषणा के दिनांक तक सघन जाँच करना, जिससे अवांछित तत्व शस्त्र या अस्त्रों का परिवहन निर्वाचन क्षेत्र में नहीं करना आदि पर रोक लगाने के निर्देश दिये हैं।
    कलेक्टर श्री अवस्थी ने लोकसभा निर्वाचन 2014 के मतदान दिवस पर वाहनों का प्रयोग प्रतिबंधित करने संबंधी आयोग के निर्देशों का मतदान के दिन वाहनों के चलने के संबंध में कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देेश दिये हैं। निर्वाचन करने की अवधि के दौरान उम्मीद््वारों व उनके अभिकर्ताओं द्वारा निजी वाहन का उपयोग किया जाता हैं और निर्वाचन क्षेत्र के भीतर उम्मीद््वारों के समर्थकों और कई बार असामाजिक तत्व वाहनों का खुले रूप से उपयोग कर, निर्वाचक के दिमाग में भय पैदा करते हैं। कभी-कभी इन वाहनों का प्रयोग तस्करी से अवैध हथियार और आयुधों एवं मदिरा का परिवहन निर्वाचन अवधि में बाधा उत्पन्न करने की दृृष्टि से भी करते हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों पर 24 घंटे कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिये हैं, जिससे जिले में शांति एवं सुव्यवस्था बनी रहें तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्विघ्न रूप से लोक सभा चुनाव कराया जा सकें।
क्रमांकः192/मार्च/2014

लॉज मालिकों को आगन्तुकों की जानकारी देने के निर्देश
बुरहानपुर/7 मार्च 2014/ - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने लॉज मालिकों को आगन्तुकों की जानकारी स्थानीय थाने में प्रतिदिन देने के निर्देश दिये हैं। लोकसभा निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार आदि कार्य में बाहरी व्यक्तियों में कुछ असामाजिक तत्व भी जिलें में घुसपैठ कर जिले की शांति एवं कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कर सकते हैं।
    कलेक्टर श्री अवस्थी ने सराय अधिनियम 1867 की धारा 8 के अंतर्गत जिले की राजस्व सीमा में आने वाले सभी सराय, धर्मशालाओं, होटलों तथा लॉज के मालिकों एवं प्रबंधकों को निर्देशित किया हैं कि वे अपने होटल, लॉज, सराय एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित में देने के निर्देश दिये हैं। यह सूचना संबंधित अधिकारियों के पास अगले दिवस सायंकाल 5 बजे तक भेजना अनिवार्य हैं। यह आदेश 28 मई 2014 चुनाव आचार संहिता की समाप्ति तक लागू रहेगा।
क्रमांकः193/मार्च/2014

अवकाश पर प्रतिबंध
बुरहानपुर/7 मार्च 2014/ - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने जिले के सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित कर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर सामान्यतया रोक लगा दी हैं। निर्वाचन कार्य के सुचारू संपादन के लिये जिले के सभी कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारियों को विभिन्न हैसियतों से कार्य करने हेतु इस कार्यालय द्वारा निर्देशित किया गया हैं।
    लोक सभा निर्वाचन 2014 का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सकें तथा निर्वाचन कार्य हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी सदैव तत्परता के साथ उपलब्ध हो सकें। इसलिये मतगणना समाप्ति तक किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी को किसी भी प्रकार का अवकाश इस कार्यालय की सहमति लिये बिना स्वीकृृत न किया जाये।
    निर्वाचन के प्रशिक्षण की दिनांक एवं मतदान सामग्री प्राप्त करने के 5 दिन पूर्व से लेकर मतगणना परिणाम की घोषणा तक किसी अधिकारी या कर्मचारी का आकस्मिक अवकाश कदापि स्वीकृृत न किया जाये और यदि अपरिहार्य स्थिति में ऐसा करना आवश्यक हो तो इस कार्यालय की स्वीकृृत प्राप्त की जाये।
    यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण जिले के बाहर हुआ हैं, तब उसे इस कार्यालय की अनुमति के बिना कार्यमुक्त नहीं किया जाये, जिससे निर्वाचन अभिलेखों में आवश्यक संसोधन किया सकें। यह निर्देश तत्काल प्रभावशील हो गये हैं तथा निर्देशों का पालन करना, कार्यालय प्रमुख की व्यक्तिगत जवाबदारी होगी।
क्रमांकः194/मार्च/2014

JANSAMPARK NEWS 30-08-18

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