Friday, 8 March 2013

A Jansampark news 8-03-13

सृजन योजनात्तर्गत साहित्य वाद-विवाद एवं निबंध प्रतियोगिता संपन्न
खकनार और बुरहानपुर विकासखंड के 40 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा
बुरहानपुर ; 8 मार्च 2013द्ध - म.प्र. जन अभियान परिषद् जिला बुरहानपुर द्वारा सृजन योजनान्तर्गत साहित्य वाद-विवाद एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन रेडक्रास सोसायटी भवन, बुरहानपुर में आयोजित किया गया। प्रतियोगिता में जिले के दोनो विकासखण्डों से 40 प्रतिभागीयों ने भाग लिया। वाद-विवाद एवं निबंध प्रतियोगिता में विषय निम्न प्रकार रहे।
1.  बेटीयों का संरक्षण के लिये कानून या जागरुकता।
2.  बिना जन सहयोग के पर्यावरण संरक्षण संभव नही है।
3. जनसंख्या नियंत्रण - प्रोत्साहन से अथवा कानून से।
4. क्या सत्ता में महिलाओं की भागीदारी से ही विकास संभव है?
5. रसायनिक खेती अथवा रसायन मुक्त खेती।
6. टिकाऊ खेती हेतु यंत्र या पशु।
7. टेलीविजन वरदान या अभिषाप।
8. क्या सही है - भौतिक विकास या मुल्य आधारित विकास।
9. नषामुक्त समाज निर्माण हेतु कानून या जागरुकता।
    कार्यक्रम में प्रतिभागीयों का उत्साहवर्धन महिला दिवस के उपलक्ष्य में बेटी संरक्षण के संबंध में सोनाली महाजन व नम्रता महाजन द्वारा अपने विचार व्यक्त किये। साथ ही बेटी संरक्षण पर समाज को आगे आने के लिये अपील भी की। वाद-विवाद प्रतियोगिता मे बेटी संरक्षण सत्ताओ में महिलाओं की भागीदारी से विकास संभव व नषामुक्त समाज निर्माण हेतु कानून या जागरुकता विषय पर प्रतिभागीयों ने बढ-़चढ़ कर हिस्सा लिया।  कार्यक्रम की रुपरेखा व संचालन जिला समन्वयक महेष कुमार खराडे़ द्वारा किया गया कार्यक्रम में उपस्थित नवांकुर संस्थाओं से डॉ. मनोज अग्रवाल, नरेन्द्र प्रजापति, अनीस, जितेन्द्र चोलकर, मोईन सिद्द्ीकी आदि ने वाद-विवाद प्रतियोगिता मे हिस्सा लिया। विकासखण्ड समन्वयक, बुरहानपुर अषोक त्रिपाठी ने नषामुक्त विषय व खकनार ब्लॉक समन्वयक, अमजद खान ने बेटी संरक्षण विषय में हिस्सा लिया। वाद-विवाद प्रतियोगिता मे हिस्सा लेने वाले प्रतिभागी सोनाली महाजन, रविन्द्र पवार, जितेन्द्र चोलकर। नषामुक्त विषय पर विवके सेजकर, कैषव धोटे, ईष्वर पवार ने अपना स्थान बनाया। समापन अवसर पर कार्यक्रम मे आये प्रतिभागीयों का उत्साहवर्धन प्रखर वर्चस्वी षिक्षण सेवा समिति, बुरहानपुर मोहन जोषी द्वारा किया गया।

Thursday, 7 March 2013

JANSAMPARK NEWS 7-3-13

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
आज से 10 मार्च तक जिले के दौरे पर रहेंगी शालेय षिक्षामंत्री श्रीमती चिटनीस
बुरहानपुर -( 7 मार्च 2013)- मध्य प्रदेश शासन की स्कूल शिक्षामंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस आज गुरूवार को प्रातः 11.15 बजे राजपुरा स्थित मनोज मुंशी के निवास पर भेंट करेंगी। जिसके बाद दोपहर 12 बजे शाहपुर में कार्यकर्ताओं के सानिध्य में सच हुए सपने अपने कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद दोपहर 2 बजे श्रीमती चिटनीस शाहपुर में सुनील महाजन के यहां स्थित बाड़े में पत्रकार वार्ता लेंगी। जिसके बाद वह शाम 5 बजे वारोली-अंतुर्ली मार्ग का भूमिपूजन करेंगी।
     इसी प्रकार स्कूल शिक्षामंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस 9 मार्च को प्रातः 11.30 बजे ग्राम झिरी-झांझर स्थित नये औद्योगिक क्षेत्र स्थल का कलेक्टर, महाप्रबंधक ए.के.वी.एन. एवं जिले के अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ अवलोकन करेंगी। जिसके बाद दोपहर 1 बजे श्रीमती चिटनीस राजस्थानी भवन में नये औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में कलेक्टर, महाप्रबंधक ए.के.वी.एन, उद्योगपति और अन्य संबंधित विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेंगी। जिसके बाद श्रीमती चिटनीस शाम 4 बजे लालबाग-शहादरा मार्ग का भूमिपूजन करेंगी।
    इसी प्रकार शालेय शिक्षामंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस 10 मार्च को प्रातः 10 बजे बोरगांव स्थित शिवमंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। तत्पश्चात श्रीमती चिटनीस दोपहर 12 बजे मोहना संगम स्थित शिवमंदिर में दर्शन करेंगी। जिसके बाद शाम 6 बजे किला मैदान में स्थित शिवमंदिर में दर्शन करने के बाद वह शाम 7 बजे आदर्श कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में दर्शन करने के पश्चात रात्रि 9 बजे मंगला एक्सप्रेस से भोपाल के लिये प्रस्थान करेंगी।
    क्र-16/2013/184/वर्मा


बाल कल्याण के क्षेत्र मंे कार्यरत् प्रतिष्ठित अषासकीय संस्थाओं से आवेदन 20 तक आमंत्रित
बुरहानपुर -( 7 मार्च 2013)- जिले में किशोर न्याय बालकों की देखरेख तथा संरक्षण अधिनियम 2000 एवं म.प्र. नियम 2003 के अंतर्गत समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बालको की देखभाल के लिये ईच्छुक संस्था प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप 20 मार्च 2013 तक जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय मंे कार्यालयीन समय में जमा कर सकते हे।
जिसकी अधिक जानकारी देते हुए जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी अब्दुल गफ्फार खान ने बताया कि जरूरतमंद बालकों, विधी का उल्लंघन करने वाले किशोरो को संरक्षण और अन्य बुनियादी सुविधाऐ देने के उद्देश्यों के अंतर्गत शिशु गृह, आश्रय गृह, खुले आश्रय गृह, सम्प्रेषण गृह और बालिकाओं के बाल गृह स्थापना, संचालन तथा बुरहानपुर जिले में समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत निराश्रित, देखभाल और संरक्षण के लिये जरूरतमंद बालकों के सर्वेक्षण कार्य हेतु तथा घरेलु हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 नियम 2006 के अंतर्गत संचालित उषा किरण योजना के अंतर्गत शेल्टर होम की स्थापना एवं संचालन हेतु बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत् प्रतिष्ठित अशासकीय संस्थाओं से प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में 20 मार्च 2013 तक आमंत्रित किये गये हैं। ईच्छुक संस्था कार्यालयीन समय में निर्धारित प्रारूप 19 में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। विस्तृत जानकारी के लिये जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय रेणुका माता रोड़ बुरहानपुर से संपर्क किया जा सकता है।
    क्र-17/2013/185/वर्मा

Wednesday, 6 March 2013

a jansamapark news 6-3-13

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
मुख्यमंत्री तीर्थदर्षन योजना के अंतर्गत जगन्नाथ पुरी के दर्षन के लिये 12 मार्च तक आवेदन आमंत्रित
बुरहानपुर -( 6 मार्च 2013)- मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के अंतर्गत जिले से तृतीय चरण की प्रथम तीर्थदर्शन यात्रा 19 मार्च को भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिये जगन्नाथपुरी के लिये रवाना होगी। जिसमें जिले से 123 तीर्थयात्री जगन्नाथपुरी जायेगें। जिसके लिये पात्र हितग्राही 12 मार्च तक शहरी क्षेत्र के लिये बुरहानपुर और ग्रामीण क्षेत्रों में अपने क्षेत्र के संबंधित कार्यालयों में आवेदन जमा कर सकते है।
क्र-14/2013/182/वर्मा
मनरेगा योजना में अनियमितता बरतने पर सीईओ जिला पंचायत ने सीईओ जनपद को दिये कार्यवाही के निर्देष
खकनार जनपद की ग्राम पंचायत चिड़ियामाल का मामला
बुरहानपुर -( 6 मार्च 2013) - मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुरेश्वरसिंह ने ग्राम पंचायत चिड़ियामल में मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर कराई गई जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार को दिये है।
    अधिक जानकारी देते हुए सीईओ जिला पंचायत ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा सरपंच एवं सचिव पर मनरेगा योजना के कार्यो में वित्तीय अनियमितता की शिकायत की गई थी। जिसकी जांच वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कराई गई। जिसमें प्राप्त शिकायत की जांच के उपरांत जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार शिकायत के अधिकांश बिन्दुओं पर सरपंच, सचिव और उपयंत्री पर लगाये गये आरोप सत्य पाये गये है। साथ ही सक्षम तकनीकी अधिकारी से मस्टर रोल का सत्यापन नही कराने एवं मनमर्जी से देयको का एम.आई.एस.कराने के लिये एम.आई.सी. प्रभारी जनपद पंचायत खकनार दोषी पाये गये है, और कार्यो की सतत् मॉनिटरिंग ना करने पर सहायक यंत्री व अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत खकनार के भी लापरवाही परिलक्षित हुई है।
     इसी प्रकरण के संबंध में सीईओ जनपद पंचायत खकनार को दोषी सचिव/उपयंत्री, एम.आई.सी., सहायक यंत्री और अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी खकनार के खिलाफ मध्य प्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) अधिनियम-1965 के अंतर्गत अनुशासनात्मक हेतु प्रकरण प्रस्तुत करें और संबंधित सरपंच पर मध्य प्रदेश पंचायतीराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम-1993 अंतर्गत कार्यवाही भी तत्काल प्रस्तावित करने के निर्देश सीईओ जिला पंचायत ने 5 मार्च को जारी किये है।
क्र-15/2013/183/वर्मा



Tuesday, 5 March 2013

A JANSAMPARK NEWS 5-3-13



जल दुर्घटना में मृत्यु पर भी मिलेगा मुआवजा
नाव दुर्घटना में मृत्यु पर सहायता राशि दुगनी हुई, आर.बी.सी.-6-4 के संशोधित प्रावधान 3 फरवरी से लागू
बुरहानपुर -( 5 मार्च 2013)- राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री श्री करण सिंह वर्मा ने कहा है कि पानी के किसी भी स्रोत में डूब कर मृत्यु होने पर सहायता राशि प्रदान करने के लिये राज्य शासन द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधन किया गया है। अब पानी में डूबने से अथवा नाव दुर्घटना से मृत्यु होने पर मृत व्यक्ति के परिवार के निकटतम व्यक्ति या वारिस को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। संशोधन के नये प्रावधान 3 फरवरी, 2013 से प्रभावशील हो गये हैं। पहले केवल नाव दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृत व्यक्ति के परिवार को 50 हजार रुपये की सहायता देने का प्रावधान था।
     प्रदेश में नैसर्गिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल सहायता पहुँचाने के लिये मध्यप्रदेश राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 (आर.बी.सी.) में प्रावधान रखा गया है। राज्य शासन द्वारा समय-समय पर पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता राशि में संशोधन कर उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।

Monday, 4 March 2013

A JANSAMPARK NEWS 4-3-13

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
वर्ष 2013-14 में आयुष विभाग के लिए 77 करोड़ से ज्यादा बजट राशि की वृद्धि (बजट सन्दर्भ)
बुरहानपुर-(4 मार्च 2013)- प्रदेश के बजट 2013-14 में आयुष विभाग के लिये 77 करोड़ से ज्यादा बजट राशि की वृद्धि हुई है। जिसमें बुरहानपुर आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय भवन के निर्माण का प्रावधान है। इसके लिये 3 करोड़ रूपये रखे गये है। बजट संदर्भ इस प्रकार है।
  ऽ   बजट 2013-14 के लिये प्रावधानित राशि 4 अरब 6 करोड़ 76 लाख 88 हजार।
 ऽ      विगत वर्ष 2012-13 में प्रावधानित राशि 3 अरब 29 करोड़ 66 लाख 51 हजार।
ऽ    पिछले बजट की तुलना में इस वर्ष बजट वृद्धि 77 करोड़ 10 लाख 37 हजार।
ऽ    इस वर्ष 148 नवीन आयुर्वेद औषधालय की स्थापना।
ऽ    बुरहानपुर आयुर्वेद महाविद्यालय/ चिकित्सालय भवन के निर्माण का प्रावधान। इसके लिये 3 करोड़ रुपये रखे गये।
ऽ    इस वर्ष 4 छात्रावास के निर्माण के लिये 7 करोड़ रुपये का प्रावधान।
ऽ    इस वर्ष 831 आयुष चिकित्सक की भर्ती पीएससी के माध्यम से की जायेगी।
ऽ    इस वर्ष 1735 पैरा-मेडिकल कर्मचारी की भर्ती व्यापम के माध्यम से होगी।
ऽ    इस वर्ष शेष 14 जिला चिकित्सालय में आयुष विंग की स्थापना होगी।
क्र-9/2013/177/वर्मा
जिला पंचायत की साधारण सभा की बैठक 12 मार्च को
बुरहानपुर-(4 मार्च 2013)- जिला पंचायत की साधारण सभा की बैठक 12 मार्च को जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित होगी। जिसकी जानकारी देते हुए बताया कि बैठक जिला पंचायत कार्यालय के सभाकक्ष में 12 मार्च को दोपहर 2 बजे आयोजित होगी। जिसके एजेण्डें यह होगें-
1.    29 जनवरी 2013 को आयोजित हुई पूर्व बैठक की कार्यवाही पर चर्चा।
2.    लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिकी एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा।
3.    जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिकी एवं वित्तीय प्रगति पर समीक्षा।
4.    अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।
क्र-10/2013/178/वर्मा



समाधान ऑन लाइन आज
बुरहानपुर-(4 मार्च 2013)- मुख्यमंत्री की जनसमस्याओं के ऑन लाइन समाधान के कार्यक्रम समाधान ऑनलाईन के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन 5 मार्च को अपराह्न 4 बजे से जिला कार्यालय स्थित एनआईसी वीसी कक्ष में किया जायेगा। अपर कलेक्टर पी.आर.कतरौलिया ने सभी संबंधित अधिकारियों को वीसी में आवश्यक जानकारी के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिये हैं।
क्र-11/2013/179/वर्मा
टीएल
समाचार
साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न
अपर कलेक्टर ने दिये आवष्यक दिषा-निर्देष
ऐसे हांे कार्य कि योजनाओं पर ना पडे़ विपरीत असर- अपर कलेक्टर श्री कतरौलिया
बुरहानपुर - ( 4 मार्च 2013 ) - जिलें में विकास कार्य ऐसे हो कि योजनाओं पर कोई विपरीत असर ना पडे़। हर पात्र हितग्राही को शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ सहजता से प्राप्त हो सकें। यह निर्देश सभी जिला अधिकारियों को कलेक्टोरेट सभागार में आयोजित सर्व कार्यालय प्रमुखों की बैठक में अपर कलेक्टर पी.आर.कतरौलिया ने दिये। उन्होनें आदेश देते हुए कहा कि सभी जिला अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके विभाग में संचालित समस्त जन हितकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र हितग्राहियों को निश्चित समय सीमा में मिलेें।
   सर्व कार्यालय प्रमुखों की बैठक में अपर कलेक्टर श्री कतरोलिया ने सभी जिला प्रमुखों को समय सीमा की बैठक में होने वाले ऐजेण्डों का विशेष ध्यान रखकर उनका प्रतिवेदन भिजवाकर निराकरण कराने के निर्देश दियें। उन्होनें आदेश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी आपस में परस्पर संवाद स्थापित करते रहें। ताकि संवादहीनता के कारण किसी भी शासकीय कार्य विलंब ना हो।
    बैठक में जिले में संचालित मर्यादा अभियान के अंतर्गत हो रहे शौचालयों के निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए अपर कलेक्टर श्री कतरोलिया ने जिले के दोनो ही जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ग्राम पंचायतों से आवश्यकतानुसार मांग पत्र मंगवाकर जल्द से जल्द राशि आवंटित करने के निर्देश दिये। उन्होनें आदेश देते हुए कहा कि किसी भी ग्राम पंचायत में राशि आवंटित ना होने की स्थिती में शौचालयों के निर्माण कार्य प्रभावित नही होना चाहिए। साथ ही उन्होनें दोनों ही जनपदों के सीईओ को ग्राम पंचायतों के सतत् समीक्षा करने की भी बात कही।
    समय सीमा की बैठक में अपर कलेक्टर ने जिले में चल रहे समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत हो रही परिवारों की कम्प्यूटर में एन्ट्री के कार्य को और अधिक तेजी से करने की बात कहते हुए प्रतिदिन 2500 परिवारों की एन्ट्री कराने के निर्देश श्री कतरोलिया एवं जिला पंचायत सीईओ श्री सिंह ने संबंधित अधिकारियों को दिये। दोनो ने ही समग्र सुरक्षा कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए सीईओ खकनार को कार्य में तेजी लाने के साथ ही कम्प्यूटरों की संख्या बढ़ाने और सभी संबंधित अधिकारियों को 2 शिफटों में डाटा एन्ट्री कराने के निर्देश दियें।
राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम की समीक्षा:- सर्व कार्यालय प्रमुखों की बैठक में अपर कलेक्टर श्री पी.आर.कतरोलिया ने जिले में चल रहे राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम की समीक्षा की। जिसके दौरान उन्होनें सभी जिला अधिकारियों को अपने विभागीय अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों की बैठक लेकर राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम की समीक्षा करने और विभागीय टारगेट पूर्ण करने के निर्देश दिये।
    इसके साथ ही अपर कलेक्टर श्री पी.आर.कतरोलिया ने समय सीमा की बैठक में जिले के विकास के लिये संचालित समस्त विभागों की योजनाओं की समीक्षा की। साथ ही उसमें तेजी लाने के निर्देश भी दिये। उन्होंने सभी जिला प्रमुखों को जनसुनवाई और पी.जी.आर. के प्रकरणों को जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश दिये।
    बैठक में सीईओ जिला पंचायत सुरेश्वरसिंह, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मीना मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर श्री के.एल.यादव और अनुविभागीय अधिकारी बुरहानपुर सूरज नागर समेत जिले के सभी जिला अधिकारी उपस्थित थे।
क्र-12/2013/180/वर्मा


Saturday, 2 March 2013

A JANSAMAPARK NEWS 2-3-13

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
वन रक्षक चयन परीक्षा आज
6 केन्द्रों में 2055 आवेदक होगें शामिल
बुरहानपुर -(2 मार्च 2013)- व्यवसायिक परीक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आज रविवार को जिले के 6 केन्द्रों में वनरक्षक चयन परीक्षा 2013 आयोजित होगी। जिसमें 6 केन्द्रों में 2055 आवेदक हिस्सा लेगें। एक सत्रीय परीक्षा प्रातः 10 बजे से लेकर दोपहर 12.15 बजे तक चलेंगी।
इन केन्द्रों में आयोजित होगी परीक्षाः- वन रक्षक चयन परीक्षा 2013 के अंतर्गत जिले के 6 केन्द्रों में परीक्षा का आयोजन होगा। जिसमें 2055 आवेदक हिस्सा लेगें। इसके अंतर्गत शासकीय जीजामाता पॉलीटेक्निक कॉलेज में 255 आवेदक, शासकीय कन्या उ.मा.विद्यालय में 400 आवेदक, शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालय में 400 आवेदक, शासकीय उर्दू उ.मा.विद्यालय हरीरपुरा में 300 आवेदक, गणेश उ.मा.विद्यालय में 350 आवेदक और लालबाग हायर सेकेण्डरी स्कूल लालबाग में 350 आवेदक शामिल होगें।
क्र-5/2013/173/वर्मा
बेकलॉग के पदों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ
चयन परीक्षा 11 मार्च को

बुरहानपुर -(2 मार्च 2013)- कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास, भोपाल के अंतर्गत अनुसूचित-जनजाति वर्ग के बेकलॉग के अंतर्गत शीघ्रलेखक के रिक्त 4 पद को भरे जाने की कार्यवाही आरंभ की गई है। विभाग के अंतर्गत कार्यरत ऐसे लिपिकीय कर्मचारियों से आवेदन प्राप्त किये गये हैं, जो विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार शीघ्रलेखक वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति की पात्रता रखते हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार इन पदों के लिये विभागीय चयन परीक्षा 11 मार्च, 2013 को प्रातः 11 बजे कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन, भोपाल में होगी। इन पदों के लिये सभी विभागाध्यक्ष, कलेक्टर, संभागायुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त और जिला संयोजकों को निर्देश दिये गये हैं कि वे इच्छुक विभागीय कर्मचारी, जो इन पदों के लिये पात्रता रखते हैं, उनके आवेदन 5 मार्च तक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में प्रेषित करें। इन पदों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय पोर्टल जतपइंसचवतजंस.उच.दपब.पद पर भी प्रदर्शित की गई है।
क्र-6/2013/174/वर्मा

वनरक्षक चयन परीक्षा 2013 हेतु श्रीमती मीना मिश्रा प्रेक्षक नियुक्त
बुरहानपुर -(2 मार्च 2013)- कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने 3 मार्च को व्यवसायिक परीक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित की जाने वाली वनरक्षक चयन परीक्षा 2013 के लिये संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मीना मिश्रा को प्रेक्षक नियुक्त किया है। जिले में यह परीक्षा 6 केन्द्रों में एक सत्र में प्रातः 10 बजे से मध्यान्ह 12.15 बजे तक आयोजित की जायेगी।
क्र-7/2013/175/वर्मा

Friday, 1 March 2013

JANSAMAPARK NEWS 1-3-13

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
कलेक्टोरेट में वंदे मातरम् और मध्य प्रदेष गान हुआ
बुरहानपुर -(1 मार्च 2013)- जिला कलेक्टर कार्यालय में कार्य की शुरूआत वन्दे मातरम् गॉन और मध्य प्रदेश गान के साथ हुई। डिप्टी कलेक्टर श्री के.एल.यादव की उपस्थिति मंे सभी अधिकारी-कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से वन्देमातरम् गान किया। इस मौके पर प्राचार्य जीजामाता पॉलिटेक्निक कालेज श्री चौकसे, जिला विज्ञान अधिकारी श्री दीपक बावस्कर, प्रबंधक डिस्ट्रीक्ट ई-गर्वेन्स परिणिती शर्मा, लोक सेवा प्रबंधक श्री मनोज शंखपाल और कार्यालय अधीक्षक श्री उमेश तिवारी, जिला नाजीर आर.आर.पाटिल, आर.आर.तायडे़ और श्री जांगडे़ सहित अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।
क्र-1/2013/169/वर्मा

बिना अनुमति 5 अप्रैल तक नही कर पायेगें ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग
कलेक्टर श्री अवस्थी ने बोर्ड की परीक्षा के मद्ेनजर जारी किये जादेष
उल्लघंन करने पर 6 माह का कारावास और 1000 हजार रूपये का लगेगा जुर्माना
बुरहानपुर - ( 1 मार्च 2013 ) - कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आषुतोष अवस्थी ने आगामी बोर्ड की परीक्षा 2013 जो कि 1 मार्च और 4 मार्च से 5 अप्रैल 2013 तक आयोजित होने वाली 10 और 12 वी की परीक्षा मद्ेनजर बुरहानपुर जिले में मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 7 व 10 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों करते हुए 5 अप्रैल तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर शक्ति से प्रतिबंध लगाया है । इस अवधि के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिये विहीत अधिकारी नगर पालिका निगम बुरहानपुर और शाहपुर के लिये अनुविभागीय दंडाधिकारी राजस्व बुरहानपुर सूरज नागऱ से, नेपानगर नगरीय क्षेत्र के लिये अनुविभागीय अधिकारी जी.पी.कुडे, राजस्व निरीक्षक मंडल बुरहानपुर ग्रामीण व राजस्व निरीक्षक मंडल शाहपुर ग्रामीण, के लिये तहसीलदार एवं कार्यपालिका दंडाधिकारी बुरहानपुर, राजस्व निरीक्षक मंडल नेपानगर ग्रामीण के लिये तहसीलदार एवं कार्यपालिका दंडाधिकारी नेपानगर और राजस्व निरीक्षक मंडल खकनार ग्रामीण के लिये तहसीलदार एवं कार्यपालिका दंडाधिकारी खकनार से अनुमति लेनी होगी। जिसके लिये भी आवेदन पत्र में कारण भी बताना होगा।
      यह आदेश कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अवस्थी ने बोर्ड परीक्षा की प्रक्रिया में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बहुता से होने वाले प्रयोग से सामान्य जनमानस को होने वाले मानसिक व शारीरिक क्लेश को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।
यह भी शर्ते होगी लागूः- इसके साथ ही कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने वार्षिक बोर्ड की परीक्षा 2013 के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 7 व 10 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए साथ ही रात्रि 10 बजे से प्रातः 7 बजे के मध्य किसी भी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्र का संचालन नही करने और ना ही उक्त अवधि में उपयोग की अनुमति विहित अधिकारी द्वारा ही दी जायेगी। किसी भी चिकित्सालय, नर्सिंग होम, टेलिफोन एक्सचेंज, न्यायालय, शिक्षण संस्था, छात्रावास, सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, प्राधिकरण के कार्यालय तथा बैंक से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित रहेगें । ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किसी खुले स्थल या लोक स्थल में टेप, डेक से आवाज या संगीत को बजाने के लिये कतई न किया जावे।
बताना पड़ेगा कारणः- जिलें में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिये अनुज्ञा प्राधिकृत विहित अधिकारी ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाए जाने की अनुज्ञा उनके सम्मुख कारण बताते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर दे सकेगें। उनके द्वारा दी गई अनुज्ञा इस आदेष की कंडिका 2-1, 2-2 एवं 2-3 और अधिनियम की धारा 5(2), 7(1) व 7(2) में उल्लेखित शर्तो के अधीन दी जाए । किसी कार्यक्रम विशेष में दो घंटे से अधिक अवधि के लिये ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति कतई न दी जावे। उक्त अनुमति इस शर्त पर दी जाए कि ध्वनि विस्तारक यंत्र से इस अधिनियम में परिभाषित कोलाहल उत्पन्न ना हो । उक्त के अधीन विहित प्राधिकारी अनुज्ञा की परिस्थिति के अनुरूप विनियमित कर सकेगें।
इन दिनों नही होगा लागूः- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी द्वारा जारी यह आदेश अवधि 5 अप्रैल 2013 के मध्य मनाए जाने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस, महाशिवरात्री, वीरांगना धार्मिक आयोजनों के अवसर पर आयोजित सामाजिक व धार्मिक आयोजनों पर लागू नही होगा यह प्रतिबंध शासन व स्थानीय प्राधिकरण की ओर से घोषणा करने पर लागू नही होगा ।
उल्लघंन करने पर अर्थदंड के साथ ही हो सकता है कारावासः- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशुतोष अवस्थी ने बताया कि इन आदेशों का उल्लघंन अपराध होगा तथा उल्लघंनकर्ता को 6 माह का कारावास एवं 1000 हजार रूपये तक के जुर्माने का भागीदार होगा। अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत प्रधान आरक्षक व उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना अनुमति उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण सामग्री को जप्त भी किया जायेगा ।
क्र-2/2013/170/वर्मा

आज आकाषवाणी कार्यकम में पशुपालकों को उपाय सुझायेगें उपसंचालक श्री सक्सेना
बुरहानपुर - ( 1 मार्च 2013 ) - आज शनिवार को जिले के उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाऐं एम.के.सक्सेना सायं 7.15 बजे आकाशवाणी के किसान वाड़ी कार्यक्रम में पशु पालको और डेयरी व्यवसायियों को वैज्ञानिक पद्धति से पशुओं को कैसे तैयार किया जाये कि वे दुग्ध उत्पादन को बढ़ा सके तथा पशुओं में पाई जाने वाली संक्रामक बीमारी से बचाव व सावधानियां की जानकारीयां देने के साथ ही ग्रीष्म ऋतु में पशुओं के खान पान संबंधी समस्या व उसका निदान के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करेगें। जिले के समस्त पशुपालकों से अनुरोध है कि वह इस भेंटवार्ता का श्रवण कर अधिक से अधिक लाभ उठायें ।
क्र-3/2013/171/वर्मा

जन सुनवाई साटफ्वेयर पर प्रषिक्षण षिविर संपन्न
बुरहानपुर - ( 1 मार्च 2013 ) - ई-गर्वेन्स सोसायटी द्वारा शुक्रवार को कलेक्टोरेट सभागार में नवीन जनसुनवाई साफ्टवेयर को जिले में क्रियान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न शासकीय विभागों के कम्प्यूटर ऑपरेटरों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। जिसमें 30 विभागों के कम्प्यूटर ऑपरेटरों को नवीन जनसुनवाई साफ्टवेयर की बारीकियां बताई गई।
     प्रशिक्षण शिविर में कम्प्यूटर ऑपरेटरों को प्रथम चरण में ई-गर्वेन्स सोसायटी की जिला प्रबंधक परणिती शर्मा और सहायक प्रबंधक प्रिया अग्रवाल द्वारा जनसुनवाई साफ्टवेयर एवं उसके फीचर्स की जानकारी विस्तृत रूप से दी गई। जिसके बाद द्वितीय चरण में ऑपरेटरों को साफ्टवेयर में एन्ट्री करने का अभ्यास कराया गया। एवं अंत में साफ्टवेयर से जुड़ी उनकी समस्याओं का समाधान भी किया गया।
    जनसुनवाई साफ्टवेयर की जानकारी देते हुए जिला प्रबंधक ई-गर्वेन्स सोसायटी परणिती शर्मा ने बताया कि इसके माध्यम से जिले में जनसुनवाई ऑनलाईन हो जायेगी, और स्वयं आवेदक भी आवेदन जमा करने के समय उसे प्राप्त पावती के आई डी नंबर से ऑनलाईन अपनी समस्यां के निराकरण की स्थिती जान पायेगा। साथ ही जिले में जनसुनवाई का कार्य पेपरलेस हो जायेगा।
क्र-4/2013/172/वर्मा

JANSAMPARK NEWS 30-08-18

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