जल दुर्घटना में मृत्यु पर भी मिलेगा मुआवजा
नाव दुर्घटना में मृत्यु पर सहायता राशि दुगनी हुई, आर.बी.सी.-6-4 के संशोधित प्रावधान 3 फरवरी से लागू
बुरहानपुर -( 5 मार्च 2013)- राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री श्री करण सिंह वर्मा ने कहा है कि पानी के किसी भी
स्रोत में डूब कर मृत्यु होने पर सहायता राशि प्रदान करने के लिये राज्य शासन द्वारा
राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधन किया गया है। अब पानी में डूबने से अथवा नाव दुर्घटना
से मृत्यु होने पर मृत व्यक्ति के परिवार के निकटतम व्यक्ति या वारिस को एक लाख रुपये
की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। संशोधन के नये प्रावधान 3 फरवरी, 2013 से प्रभावशील हो गये हैं।
पहले केवल नाव दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृत व्यक्ति के परिवार को 50 हजार रुपये की सहायता देने
का प्रावधान था।
प्रदेश में नैसर्गिक आपदाओं से पीड़ित
व्यक्तियों को तत्काल सहायता पहुँचाने के लिये मध्यप्रदेश राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4
(आर.बी.सी.) में प्रावधान
रखा गया है। राज्य शासन द्वारा समय-समय पर पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता राशि में
संशोधन कर उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।
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