Wednesday 6 March 2013

a jansamapark news 6-3-13

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
मुख्यमंत्री तीर्थदर्षन योजना के अंतर्गत जगन्नाथ पुरी के दर्षन के लिये 12 मार्च तक आवेदन आमंत्रित
बुरहानपुर -( 6 मार्च 2013)- मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के अंतर्गत जिले से तृतीय चरण की प्रथम तीर्थदर्शन यात्रा 19 मार्च को भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिये जगन्नाथपुरी के लिये रवाना होगी। जिसमें जिले से 123 तीर्थयात्री जगन्नाथपुरी जायेगें। जिसके लिये पात्र हितग्राही 12 मार्च तक शहरी क्षेत्र के लिये बुरहानपुर और ग्रामीण क्षेत्रों में अपने क्षेत्र के संबंधित कार्यालयों में आवेदन जमा कर सकते है।
क्र-14/2013/182/वर्मा
मनरेगा योजना में अनियमितता बरतने पर सीईओ जिला पंचायत ने सीईओ जनपद को दिये कार्यवाही के निर्देष
खकनार जनपद की ग्राम पंचायत चिड़ियामाल का मामला
बुरहानपुर -( 6 मार्च 2013) - मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुरेश्वरसिंह ने ग्राम पंचायत चिड़ियामल में मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर कराई गई जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार को दिये है।
    अधिक जानकारी देते हुए सीईओ जिला पंचायत ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा सरपंच एवं सचिव पर मनरेगा योजना के कार्यो में वित्तीय अनियमितता की शिकायत की गई थी। जिसकी जांच वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कराई गई। जिसमें प्राप्त शिकायत की जांच के उपरांत जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार शिकायत के अधिकांश बिन्दुओं पर सरपंच, सचिव और उपयंत्री पर लगाये गये आरोप सत्य पाये गये है। साथ ही सक्षम तकनीकी अधिकारी से मस्टर रोल का सत्यापन नही कराने एवं मनमर्जी से देयको का एम.आई.एस.कराने के लिये एम.आई.सी. प्रभारी जनपद पंचायत खकनार दोषी पाये गये है, और कार्यो की सतत् मॉनिटरिंग ना करने पर सहायक यंत्री व अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत खकनार के भी लापरवाही परिलक्षित हुई है।
     इसी प्रकरण के संबंध में सीईओ जनपद पंचायत खकनार को दोषी सचिव/उपयंत्री, एम.आई.सी., सहायक यंत्री और अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी खकनार के खिलाफ मध्य प्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) अधिनियम-1965 के अंतर्गत अनुशासनात्मक हेतु प्रकरण प्रस्तुत करें और संबंधित सरपंच पर मध्य प्रदेश पंचायतीराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम-1993 अंतर्गत कार्यवाही भी तत्काल प्रस्तावित करने के निर्देश सीईओ जिला पंचायत ने 5 मार्च को जारी किये है।
क्र-15/2013/183/वर्मा



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