Friday 1 March 2013

JANSAMAPARK NEWS 1-3-13

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
कलेक्टोरेट में वंदे मातरम् और मध्य प्रदेष गान हुआ
बुरहानपुर -(1 मार्च 2013)- जिला कलेक्टर कार्यालय में कार्य की शुरूआत वन्दे मातरम् गॉन और मध्य प्रदेश गान के साथ हुई। डिप्टी कलेक्टर श्री के.एल.यादव की उपस्थिति मंे सभी अधिकारी-कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से वन्देमातरम् गान किया। इस मौके पर प्राचार्य जीजामाता पॉलिटेक्निक कालेज श्री चौकसे, जिला विज्ञान अधिकारी श्री दीपक बावस्कर, प्रबंधक डिस्ट्रीक्ट ई-गर्वेन्स परिणिती शर्मा, लोक सेवा प्रबंधक श्री मनोज शंखपाल और कार्यालय अधीक्षक श्री उमेश तिवारी, जिला नाजीर आर.आर.पाटिल, आर.आर.तायडे़ और श्री जांगडे़ सहित अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।
क्र-1/2013/169/वर्मा

बिना अनुमति 5 अप्रैल तक नही कर पायेगें ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग
कलेक्टर श्री अवस्थी ने बोर्ड की परीक्षा के मद्ेनजर जारी किये जादेष
उल्लघंन करने पर 6 माह का कारावास और 1000 हजार रूपये का लगेगा जुर्माना
बुरहानपुर - ( 1 मार्च 2013 ) - कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आषुतोष अवस्थी ने आगामी बोर्ड की परीक्षा 2013 जो कि 1 मार्च और 4 मार्च से 5 अप्रैल 2013 तक आयोजित होने वाली 10 और 12 वी की परीक्षा मद्ेनजर बुरहानपुर जिले में मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 7 व 10 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों करते हुए 5 अप्रैल तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर शक्ति से प्रतिबंध लगाया है । इस अवधि के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिये विहीत अधिकारी नगर पालिका निगम बुरहानपुर और शाहपुर के लिये अनुविभागीय दंडाधिकारी राजस्व बुरहानपुर सूरज नागऱ से, नेपानगर नगरीय क्षेत्र के लिये अनुविभागीय अधिकारी जी.पी.कुडे, राजस्व निरीक्षक मंडल बुरहानपुर ग्रामीण व राजस्व निरीक्षक मंडल शाहपुर ग्रामीण, के लिये तहसीलदार एवं कार्यपालिका दंडाधिकारी बुरहानपुर, राजस्व निरीक्षक मंडल नेपानगर ग्रामीण के लिये तहसीलदार एवं कार्यपालिका दंडाधिकारी नेपानगर और राजस्व निरीक्षक मंडल खकनार ग्रामीण के लिये तहसीलदार एवं कार्यपालिका दंडाधिकारी खकनार से अनुमति लेनी होगी। जिसके लिये भी आवेदन पत्र में कारण भी बताना होगा।
      यह आदेश कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अवस्थी ने बोर्ड परीक्षा की प्रक्रिया में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बहुता से होने वाले प्रयोग से सामान्य जनमानस को होने वाले मानसिक व शारीरिक क्लेश को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।
यह भी शर्ते होगी लागूः- इसके साथ ही कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने वार्षिक बोर्ड की परीक्षा 2013 के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 7 व 10 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए साथ ही रात्रि 10 बजे से प्रातः 7 बजे के मध्य किसी भी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्र का संचालन नही करने और ना ही उक्त अवधि में उपयोग की अनुमति विहित अधिकारी द्वारा ही दी जायेगी। किसी भी चिकित्सालय, नर्सिंग होम, टेलिफोन एक्सचेंज, न्यायालय, शिक्षण संस्था, छात्रावास, सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, प्राधिकरण के कार्यालय तथा बैंक से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित रहेगें । ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किसी खुले स्थल या लोक स्थल में टेप, डेक से आवाज या संगीत को बजाने के लिये कतई न किया जावे।
बताना पड़ेगा कारणः- जिलें में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिये अनुज्ञा प्राधिकृत विहित अधिकारी ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाए जाने की अनुज्ञा उनके सम्मुख कारण बताते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर दे सकेगें। उनके द्वारा दी गई अनुज्ञा इस आदेष की कंडिका 2-1, 2-2 एवं 2-3 और अधिनियम की धारा 5(2), 7(1) व 7(2) में उल्लेखित शर्तो के अधीन दी जाए । किसी कार्यक्रम विशेष में दो घंटे से अधिक अवधि के लिये ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति कतई न दी जावे। उक्त अनुमति इस शर्त पर दी जाए कि ध्वनि विस्तारक यंत्र से इस अधिनियम में परिभाषित कोलाहल उत्पन्न ना हो । उक्त के अधीन विहित प्राधिकारी अनुज्ञा की परिस्थिति के अनुरूप विनियमित कर सकेगें।
इन दिनों नही होगा लागूः- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी द्वारा जारी यह आदेश अवधि 5 अप्रैल 2013 के मध्य मनाए जाने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस, महाशिवरात्री, वीरांगना धार्मिक आयोजनों के अवसर पर आयोजित सामाजिक व धार्मिक आयोजनों पर लागू नही होगा यह प्रतिबंध शासन व स्थानीय प्राधिकरण की ओर से घोषणा करने पर लागू नही होगा ।
उल्लघंन करने पर अर्थदंड के साथ ही हो सकता है कारावासः- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशुतोष अवस्थी ने बताया कि इन आदेशों का उल्लघंन अपराध होगा तथा उल्लघंनकर्ता को 6 माह का कारावास एवं 1000 हजार रूपये तक के जुर्माने का भागीदार होगा। अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत प्रधान आरक्षक व उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना अनुमति उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण सामग्री को जप्त भी किया जायेगा ।
क्र-2/2013/170/वर्मा

आज आकाषवाणी कार्यकम में पशुपालकों को उपाय सुझायेगें उपसंचालक श्री सक्सेना
बुरहानपुर - ( 1 मार्च 2013 ) - आज शनिवार को जिले के उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाऐं एम.के.सक्सेना सायं 7.15 बजे आकाशवाणी के किसान वाड़ी कार्यक्रम में पशु पालको और डेयरी व्यवसायियों को वैज्ञानिक पद्धति से पशुओं को कैसे तैयार किया जाये कि वे दुग्ध उत्पादन को बढ़ा सके तथा पशुओं में पाई जाने वाली संक्रामक बीमारी से बचाव व सावधानियां की जानकारीयां देने के साथ ही ग्रीष्म ऋतु में पशुओं के खान पान संबंधी समस्या व उसका निदान के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करेगें। जिले के समस्त पशुपालकों से अनुरोध है कि वह इस भेंटवार्ता का श्रवण कर अधिक से अधिक लाभ उठायें ।
क्र-3/2013/171/वर्मा

जन सुनवाई साटफ्वेयर पर प्रषिक्षण षिविर संपन्न
बुरहानपुर - ( 1 मार्च 2013 ) - ई-गर्वेन्स सोसायटी द्वारा शुक्रवार को कलेक्टोरेट सभागार में नवीन जनसुनवाई साफ्टवेयर को जिले में क्रियान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न शासकीय विभागों के कम्प्यूटर ऑपरेटरों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। जिसमें 30 विभागों के कम्प्यूटर ऑपरेटरों को नवीन जनसुनवाई साफ्टवेयर की बारीकियां बताई गई।
     प्रशिक्षण शिविर में कम्प्यूटर ऑपरेटरों को प्रथम चरण में ई-गर्वेन्स सोसायटी की जिला प्रबंधक परणिती शर्मा और सहायक प्रबंधक प्रिया अग्रवाल द्वारा जनसुनवाई साफ्टवेयर एवं उसके फीचर्स की जानकारी विस्तृत रूप से दी गई। जिसके बाद द्वितीय चरण में ऑपरेटरों को साफ्टवेयर में एन्ट्री करने का अभ्यास कराया गया। एवं अंत में साफ्टवेयर से जुड़ी उनकी समस्याओं का समाधान भी किया गया।
    जनसुनवाई साफ्टवेयर की जानकारी देते हुए जिला प्रबंधक ई-गर्वेन्स सोसायटी परणिती शर्मा ने बताया कि इसके माध्यम से जिले में जनसुनवाई ऑनलाईन हो जायेगी, और स्वयं आवेदक भी आवेदन जमा करने के समय उसे प्राप्त पावती के आई डी नंबर से ऑनलाईन अपनी समस्यां के निराकरण की स्थिती जान पायेगा। साथ ही जिले में जनसुनवाई का कार्य पेपरलेस हो जायेगा।
क्र-4/2013/172/वर्मा

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JANSAMPARK NEWS 30-08-18

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