Wednesday, 8 January 2014

A JANSAMPARK NEWS 8-1-14

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
घरेलू गैस का व्यवसायिक प्रयोग करने पर जिला दण्डाधिकारी श्री अवस्थी ने अर्थदण्ड किया आरोपित
6 प्रकरणों में 47 हजार रूपयें का अर्थदण्ड आरोपित
बुरहानपुर - (8 जनवरी 2014) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने जिलें में घरेलु गैस का प्रयोग व्यवसायिक संस्थान में करने पर अर्थदण्ड आरोपित किये हैं। उन्होनें ऐसे 6 प्रकरणों में 47 हजार रूपयें का अर्थदण्ड आरोपित किया हैं। जो कि मध्य प्रदेश द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 3 (1) (ग) का उल्लघंन हैं और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध हैं।
प्रकरण क्रमांक  1 (पन्द्रह हजार रूपयें का अर्थदण्ड आरोपित): - पहले प्रकरण में आदेश जारी करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने किशोर गार्डन एण्ड रेस्टोरेंट को अवैध रूप से घरेलू गैस का उपयोग करने पर 15 हजार रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया हैं।
    गौरतलब हैं कि जिला आपूर्ति अधिकारी बुरहानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन जिसके आधार पर बताया गया कि 21 अक्टूबर 2013 को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सचिन भास्करे द्वारा किशोर गार्डन रेस्टोरेंट की जांच के दौरान अनावेदक के प्रतिष्ठान में 2 घरेलू गैस सिलेण्डर पूर्ण रूप से भरें हुए और 3 घरेलू गैस सिलेण्डर आंशिक रूप से भरें पाये गये थे। जिनका उपयोग गैस भट्टी में संयोजित कर ईधन के रूप में खाद्य सामग्री तैयार करने में किया जा रहा था। जप्त किये गये सिलेण्डरों का बाजार भाव से कुल कीमत 11 हजार 24 रूपयें होता हैं। जिस पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने अनावेदक के विरूद्ध मध्य प्रदेश द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 3 (1) (ग) का उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय हैं। जिसके अंतर्गत अनावेदक पर 15 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया हैं।
प्रकरण क्रमांक  2  (ग्यारह हजार रूपयें का अर्थदण्ड आरोपित): - दूसरे प्रकरण में आदेश जारी करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने गुरूकृपा रेस्टोरेंट को अवैध रूप से घरेलू गैस का उपयोग करने पर 11 हजार रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया हैं।
    गौरतलब हैं कि जिला आपूर्ति अधिकारी बुरहानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन जिसके आधार पर बताया गया कि 21 अक्टूबर 2013 को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सचिन भास्करे द्वारा गुरूकृपा रेस्टोरेंट की जांच के दौरान अनावेदक के प्रतिष्ठान में 2 घरेलू गैस सिलेण्डर पूर्ण रूप से भरें हुए और 1 घरेलू गैस सिलेण्डर आंशिक रूप से भरा तथा 1 गैस सिलेण्डर खाली पाया गया था। जिनका उपयोग गैस भट्टी में संयोजित कर ईधन के रूप में खाद्य सामग्री तैयार करने में किया जा रहा था। जप्त किये गये सिलेण्डरों का बाजार भाव से कुल कीमत 8482 रूपयें होता हैं। जिस पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने अनावेदक के विरूद्ध मध्य प्रदेश द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 3 (1) (ग) का उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय हैं। जिसके अंतर्गत अनावेदक पर 11 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया हैं।
प्रकरण क्रमांक  3  ( तीन हजार रूपयें का अर्थदण्ड आरोपित): - तीसरे प्रकरण में आदेश जारी करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने मेसर्स जय महाकाल ढाबा को अवैध रूप से घरेलू गैस का उपयोग करने पर 3 हजार रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया हैं।
    गौरतलब हैं कि जिला आपूर्ति अधिकारी बुरहानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन जिसके आधार पर बताया गया कि 4 नवम्बर 2013 को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सचिन भास्करे द्वारा मेसर्स जय महाकाल ढाबा की जांच के दौरान अनावेदक के प्रतिष्ठान में 1 घरेलू गैस सिलेण्डर आंशिक रूप से भरा पाया गया था। जिनका उपयोग गैस भट्टी में संयोजित कर ईधन के रूप में खाद्य सामग्री तैयार करने में किया जा रहा था। जप्त किये गये सिलेण्डर का बाजार भाव से कुल कीमत 2074 रूपयें होता हैं। जिस पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने अनावेदक के विरूद्ध मध्य प्रदेश द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 3 (1) (ग) का उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय हैं। जिसके अंतर्गत अनावेदक पर 3 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया हैं।
प्रकरण क्रमांक  4  ( 6 हजार रूपयें का अर्थदण्ड आरोपित): - चौथे प्रकरण में आदेश जारी करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने मेसर्स जय महाकाल ढाबा को अवैध रूप से घरेलू गैस का उपयोग करने पर 6 हजार रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया हैं।
    गौरतलब हैं कि जिला आपूर्ति अधिकारी बुरहानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन जिसके आधार पर बताया गया कि 1 नवम्बर 2013 को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सचिन भास्करे द्वारा मेसर्स जय महाकाल ढाबा की जांच के दौरान अनावेदक के प्रतिष्ठान में 1 घरेलू गैस सिलेण्डर पूर्ण भरा हुआ और 1 घरेलू गैस सिलेण्डर आंशिक रूप से भरे पाये गये थे। जिनका उपयोग गैस भट्टी में संयोजित कर ईधन के रूप में खाद्य सामग्री तैयार करने में किया जा रहा था। जप्त किये गये सिलेण्डर का बाजार भाव से कुल कीमत 4319 रूपयें होता हैं। जिस पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने अनावेदक के विरूद्ध मध्य प्रदेश द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 3 (1) (ग) का उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय हैं। जिसके अंतर्गत अनावेदक पर 6 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया हैं।
प्रकरण क्रमांक  5  ( 8 हजार रूपयें का अर्थदण्ड आरोपित): - पाचवें प्रकरण में आदेश जारी करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने मेसर्स अपना होटल को अवैध रूप से घरेलू गैस का उपयोग करने पर 8 हजार रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया हैं।
    गौरतलब हैं कि जिला आपूर्ति अधिकारी बुरहानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन जिसके आधार पर बताया गया कि 4 नवम्बर 2013 को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सचिन भास्करे द्वारा मेसर्स अपना होटल की जांच के दौरान अनावेदक के प्रतिष्ठान में 4 घरेलू गैस सिलेण्डर आंशिक रूप से भरे पाये गये थे। जिनका उपयोग गैस भट्टी में संयोजित कर ईधन के रूप में खाद्य सामग्री तैयार करने में किया जा रहा था। जप्त किये गये सिलेण्डर का बाजार भाव से कुल कीमत 7126 रूपयें होता हैं। जिस पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने अनावेदक के विरूद्ध मध्य प्रदेश द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 3 (1) (ग) का उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय हैं। जिसके अंतर्गत अनावेदक पर 8 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया हैं।
प्रकरण क्रमांक  6  ( 4 हजार रूपयें का अर्थदण्ड आरोपित): - छठवे प्रकरण में आदेश जारी करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने ओम सांईराम होटल को अवैध रूप से घरेलू गैस का उपयोग करने पर 4 हजार रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया हैं।
    गौरतलब हैं कि जिला आपूर्ति अधिकारी बुरहानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन जिसके आधार पर बताया गया कि 31 अक्टूबर 2013 को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी चेतन शर्मा द्वारा ओम सांईराम होटल की जांच के दौरान अनावेदक के प्रतिष्ठान में 2 घरेलू गैस सिलेण्डर आंशिक रूप से भरे पाये गये थे। जिनका उपयोग गैस भट्टी में संयोजित कर ईधन के रूप में खाद्य सामग्री तैयार करने में किया जा रहा था। जप्त किये गये सिलेण्डर का बाजार भाव से कुल कीमत 3368 रूपयें होता हैं। जिस पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने अनावेदक के विरूद्ध मध्य प्रदेश द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 3 (1) (ग) का उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय हैं। जिसके अंतर्गत अनावेदक पर 4 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया हैं।
क्र-26/जनवरी/2014/26/वर्मा

मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना
25 जनवरी से 30 मार्च के बीच जायेंगी 10 ट्रेन
बुरहानपुर - (8 जनवरी 2014) - मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में 25 जनवरी से 30 मार्च, 2014 के बीच 10 ट्रेन विभिन्न तीर्थ-स्थल के लिये रवाना होंगी। हर ट्रेन में अनुरक्षक सहित 1000 तीर्थ-यात्री जायेंगे।
बुरहानपुर से अजमेर जाने वाली ट्रेन में बुरहानपुर से 205, भोपाल से 250, उज्जैन से 210, रायसेन से 105, विदिशा से 103 और सीहोर से 103 यात्री रवाना होंगे।
विदिशा से रामेश्वरम् के लिये ट्रेन 25 जनवरी को, गुना से रामेश्वरम् के लिये 2 फरवरी को, ब्यावरा से रामेश्वरम् के लिये 10 फरवरी को, खण्डवा से रामेश्वरम् के लिये 15 फरवरी को, शिवपुरी से पुरी के लिये 18 फरवरी को, बुरहानपुर से अजमेर 23 फरवरी को, हबीबगंज से पुरी 26 फरवरी को, रीवा से रामेश्वरम् 6 मार्च को, जबलपुर से रामेश्वरम् 14 मार्च को तथा सागर से तिरुपति के लिये ट्रेन 22 मार्च, 2014 को रवाना होंगी।
विदिशा से रामेश्वरम् जाने वाली ट्रेन में विदिशा से 154, भोपाल से 356, होशंगाबाद से 162, रायसेन से 152 तथा सीहोर से 162 यात्री बैठेंगे।
गुना से रामेश्वरम् जाने वाली ट्रेन में गुना से 256, शिवपुरी से 212, ग्वालियर से 293 तथा भिण्ड से 215 यात्री रवाना होंगे। ब्यावरा से रामेश्वरम् जाने वाली ट्रेन में राजगढ़ से 253, उज्जैन से 312, रतलाम से 260 और देवास से 151 यात्री रवाना होंगे। खण्डवा से रामेश्वरम् जाने वाली ट्रेन में खण्डवा से 253, हरदा से 154, बड़वानी से 152, छिन्दवाड़ा से 265 और खरगोन से 152 यात्री बैठेंगे।
शिवपुरी से पुरी जाने वाली ट्रेन में शिवपुरी से 210, ग्वालियर से 251, दतिया से 158, मुरैना से 198 और भिण्ड से 159 यात्री रवाना होंगे।
हबीबगंज से पुरी जाने वाली ट्रेन में भोपाल से 240, विदिशा से 140, होशंगाबाद से 194, छिन्दवाड़ा से 248 और सिवनी से 153 यात्री सवार होंगे। रीवा से रामेश्वरम् जाने वाली ट्रेन में रीवा से 243, सतना से 210, कटनी से 205, सीधी से 163 और सिंगरोली से 155 यात्री सवार होंगे।
इसी तरह जबलपुर से रामेश्वरम् जाने वाली ट्रेन में जबलपुर से 251, बैतूल से 200, डिण्डोरी से 161, मण्डला से 164 और नरसिंहपुर से 200 यात्री रवाना होंगे। सागर से तिरुपति जाने वाली ट्रेन में सागर से 238, भोपाल से 308, होशंगाबाद से 221, सीहोर से 105 और रायसेन से 104 यात्री रवाना होंगे।
तीर्थ-यात्रियों के चाय, नाश्ते, भोजन और ठहरने की निरूशुल्क व्यवस्था शासन द्वारा की जायेगी। उल्लेखनीय है कि योजना में मध्यप्रदेश का 60 वर्ष या उससे अधिक का कोई भी नागरिक जो आयकरदाता नहीं है, प्रदेश के बाहर स्थित निर्दिष्ट तीर्थ-स्थानों में से किसी एक की यात्रा कर सकता है। यह सुविधा सिर्फ एक बार ही मिलती है। 65 वर्ष या उससे अधिक आयु का तीर्थ-यात्री अपने साथ एक अटेण्डर ले जा सकता है।
क्र-27/जनवरी/2014/27/वर्मा

सामूहिक सूर्य नमस्कार 13 जनवरी को
सभी वर्गों की सहभागिता से व्यापक स्वरूप देंः शिक्षा मंत्री श्री जैन
बुरहानपुर - (8 जनवरी 2014) - स्वामी विवेकानंद जयंती युवा दिवस पर इस बार प्रदेश भर में एक साथ सामूहिक सूर्य-नमस्कार 13 जनवरी को होगा। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री पारस चन्द्र जैन की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई बैठक में कार्यक्रम को समाज के सभी वर्गों की सहभागिता से व्यापक स्वरूप देने के निर्देश दिये गये।
क्र-28/जनवरी/2014/28/वर्मा

स्व-वित्तीय आधार पर विषय एवं संकाय प्रारंभ करने 15 फरवरी तक करें आवेदन
बुरहानपुर - (8 जनवरी 2014) - स्व-वित्तीय आधार पर महाविद्यालयों द्वारा नये विषय एवं संकाय प्रारंभ करने के लिये 15 फरवरी तक प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा सकते हैं। प्रस्तावों के परीक्षण के बाद 30 मार्च तक विभाग द्वारा अनुमति जारी कर दी जायेगी।
पूर्व से संचालित स्व-वित्तीय पाठ्यक्रमों की निरंतरता की अनुमति के लिये 28 फरवरी तक प्रस्ताव लिये जायेंगे। निरंतरता की अनुमति 15 अप्रैल तक जारी कर दी जायेगी। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री जे.एन. कंसोटिया ने निर्देशित किया है कि प्रस्ताव के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जरूर लगायें। उन्होंने कहा है कि प्रस्ताव भेजने के पहले जन-भागीदारी समिति से अनुमति संबंधी औपचारिकताएँ भी पूरी करें।
क्र-29/जनवरी/2014/29/वर्मा

Tuesday, 7 January 2014

JANSAMPARK NEWS 7-1-14

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
नगरीय निकाय चुनाव नवम्बर-दिसम्बर 2014 में
जनवरी-फरवरी 2015 में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव
नगरीय निकाय चुनाव में शत-प्रतिशत होगा ई.व्ही.एम. का उपयोग
बुरहानपुर (7 जनवरी 2014)-राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने बताया कि प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव नवम्बर-दिसम्बर, 2014 तथा त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव जनवरी-फरवरी, 2015 में होंगे। नगरीय निकाय चुनाव में शत-प्रतिशत ई.व्ही.एम. के उपयोग को सुनिश्चित किया जायेगा। आयोग का यह प्रयास होगा कि प्रदेश में नगरीय निकाय एवं पंचायतों के निर्वाचन की प्रक्रिया को और कारगर तथा बेहतर तरीके से संचालित कर पारदर्शी बनाया जाये। श्री परशुराम आज यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग में प्रदेश के उप जिला निर्वाचन अधिकारियों (स्थानीय निर्वाचन) की दो-दिवसीय समीक्षा बैठक के प्रथम दिन 5 संभाग के 25 जिले के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।
श्री परशुराम ने कहा कि नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत के चुनाव, विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव की तरह ही महत्वपूर्ण हैं, जिनसे प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं। अधिकारियों को इन चुनाव की चुनौती को पूरी गंभीरता से लेना चाहिये। उन्होंने अधिकारियों को चुनाव में ई.व्ही.एम. के उपयोग, उनके भण्डारण, जिलों की ई.व्ही.एम. की आवश्यकता (संख्या), चुनाव में संलग्न अधिकारी-कर्मचारी, राजनैतिक दल, आम वोटर आदि को ई.व्ही.एम. के उपयोग के बारे में प्रशिक्षित और जागरूक बनाने और ई.व्ही.एम. के उपयोग पर व्यापक प्रचार-प्रसार की रणनीति तैयार करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये।

श्री परशुराम ने त्रि-स्तरीय पंचायत के निर्वाचन में प्रथम बार फोटोयुक्त मतदाता-सूची के उपयोग के बारे में भी अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि जिलों में फोटोयुक्त मतदाता-सूची बनाने के लिये कलेक्टर पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। इस कार्य के लिये मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन को राज्य-स्तरीय एजेंसी नियुक्त किया गया है।
बैठक में बताया गया कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी के अधिकाधिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये राज्य निर्वाचन आयोग में वेब बेस्ड इन्फार्मेशन सिस्टम विकसित किया जा रहा है। यह सिस्टम विकसित होने के बाद जिलों से प्राप्त समस्त जानकारी का आदान-प्रदान वेबसाइट के माध्यम से किया जायेगा। इस संबंध में जिला-स्तर पर प्राथमिकताओं का चिन्हांकन तथा उस पर सुझाव के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। यह भी जानकारी दी गई कि आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों में वर्ष 2009-10 में स्थापित मतदान-केन्द्र की संख्या की गणना कर ई.व्ही.एम. जिलों को प्रदाय की जा रही हैं। इसके अलावा नगर पालिका के वार्डों के निर्धारण (डी लिमिटेशन) का कार्य 31 जनवरी तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
प्रारंभ में आयोग के सचिव श्री जी.पी. श्रीवास्तव ने दो-दिवसीय बैठक की रूपरेखा पर प्रकाश डाला।
क्र-20/जनवरी/2014/20/वर्मा

अब चिकित्सालयों में निरंतर दो दिन अवकाश में भी नियमित ओ.पी.डी. बंद नहीं रहेगी
लोक स्वास्थ्य विभाग के अधीन स्वास्थ्य संस्थाओं का समय निर्धारित
बुरहानपुर (7 जनवरी 2014)-अब सप्ताह में यदि दो दिन निरंतर शासकीय अवकाश रहता है तो द्वितीय अवकाश के दिन नियमित ओ.पी.डी. प्रातरू 9 से 11 बजे तक खुली रहेगी। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं, चिकित्सालयों तथा आकस्मिक ड्यूटी के समय निर्धारण के संबंध में आदेश जारी किया गया है।
चिकित्सालयों में ओ.पी.डी. की सेवाएँ बाह्य रोगियों के लिये प्रातरू 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक अथवा पंजीकृत सभी रोगियों के परीक्षण तक खुली रहेगी। आदेशानुसार अब दोपहर 12.30 बजे के पूर्व किसी भी परिस्थिति में पर्ची बनाना बंद नहीं किया जायेगा। शाम को 5 से 6 बजे अथवा कार्य समाप्ति तक ओ.पी.डी. खुली रहेगी। रविवार एवं अन्य शासकीय अवकाश के दिनों में जिला तथा सिविल अस्पताल में आपातकालीन ओ.पी.डी. 24 घंटे खुली रहेगी तथा सभी विशेषज्ञ एवं चिकित्सक प्रातरू 9 से 11 बजे तक अपने वार्डों में राउण्ड लेंगे।
आपातकालीन सेवाएँ 24 घंटे उपलब्ध:- जिला एवं सिविल अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएँ 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। यह व्यवस्था रविवार एवं अन्य शासकीय अवकाश के दिनों पर भी रहेगी। इन चिकित्सालय में चिकित्सकों की ड्यूटी तीन शिट में प्रातरू 8 से दोपहर 2, दोपहर 2 से रात्रि 8 तथा रात्रि 8 से प्रातरू 8 बजे तक निर्धारित की गई है। 400 से अधिक बेड वाले चिकित्सालयों में आपातकालीन ड्यूटी पर दो-दो चिकित्सक की ड्यूटी रहेगी। इसी प्रकार 200 से 400 शैय्याओं वाले चिकित्सालय में आपातकालीन सेवाओं के लिये प्रातरू 8 से 2 एवं दोपहर 2 से रात्रि 8 बजे तक एक-एक चिकित्सक तथा रात्रि 8 से प्रातरू 8 बजे तक दो चिकित्सक की ड्यूटी रहेगी। 200 से कम बेड वाले चिकित्सालय में प्रति पाली एक-एक चिकित्सक की ड्यूटी लगाई जायेगी।
मेटरनिटी विंग में स्त्री रोग, शिशु रोग तथा महिला चिकित्सा अधिकारियों की राउण्ड द क्लॉक ड्यूटी रहेगी। यदि चिकित्सा अधिकारियों की संख्या 3 से कम हो तो कनिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ की सेवाएँ ली जायेंगी। यदि स्त्री रोग विशेषज्ञ को मिलाकर संख्या तीन हो तो उनकी रात्रिकालीन ड्यूटी रोटेशन में लगाई जायेगी।
विशेषज्ञ चिकित्सक रहेंगे ऑन कॉल उपलब्ध:- अन्य चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों को उपलब्धता के अनुसार कॉल ड्यूटी लगाई जायेगी। चिकित्सक गंभीर रोगियों को आपातकालीन सेवाएँ देने के लिये ऑन कॉल उपलब्ध रहेंगे। इन चिकित्सालय में उपलब्ध चिकित्सकों को इसके लिये रोस्टर बनाकर ड्यूटी निर्धारित की जायेगी। आपातकालीन सेवा के समय आने वाले सभी गंभीर रोगियों का विवरण एक पृथक पंजी में दर्ज किया जायेगा। आपातकालीन ड्यूटी के चिकित्सक तथा अगली पारी के चिकित्सक के हेण्ड ओवर एवं टेक ओवर के पश्चात उपरोक्त पंजी पर दोनों चिकित्सकों के हस्ताक्षर होंगे।
पेथालॉजी रिपोर्ट उसी दिन मिलेगी:- चिकित्सालयों में पेथालॉजी, एक्स-रे तथा बॉयोकेमिकल विभाग प्रातरू 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा शाम 5 से 6 बजे तक खुले रहेंगे। शेष समय आकस्मिक जाँच के लिये टेक्नीशियन ड्यूटी पर रहेंगे तथा चिकित्सक ऑन कॉल रहेंगे। पैथालॉजी सेम्पल्स की रिपोर्ट उसी दिन उपलब्ध की जायेगी।
इसके अतिरिक्त वार्ड में विशेषज्ञ एवं पी.जी.एम.ओ दोनों समय राउण्ड पर रहेंगे तथा केस शीट में फाईन्डिंग्स दर्ज करेंगे। ऑन कॉल विशेषज्ञ चिकित्सालय के सभी गंभीर रोगियों को देखेंगे।
क्र-21/जनवरी/2014/21/वर्मा

जप्त वाहनों को थाना परिसर से हटायें
गृह एवं जेल मंत्री श्री गौर ने दिये निर्देश
बुरहानपुर (7 जनवरी 2014)-गृह एवं जेल मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने पुलिस अधिकारियों को प्रदेश के थाना परिसर से जप्त वाहनों को हटाने के निर्देश दिये हैं। ऐसे वाहनों को एक माह में हटाने के लिये कहा गया है।
थाना परिसरों को साफ, स्वच्छ और बेहतर बनाने को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिये गये हैं। थानों में विभिन्न मामलों में जप्त वाहनों को थाना परिसर से हटाकर इनके लिये चिन्हित किये गये अन्य स्थान पर रखा जायेगा।
क्र-22/जनवरी/2014/22/वर्मा


अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम
उप खंड स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरिंग समिति का गठन
बुरहानपुर (7 जनवरी 2014)-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत उप खंड स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरिंग समिति का गठन किया जायेगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
इसके तहत राज्य के प्रत्येक उप खंड के उप खंड मजिस्ट्रेट द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन, पीडि़तों को दिये गये अनुतोष व पुनर्वास सुविधाओं और उससे संबंधित विषयों, अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन, नियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी विभिन्न अधिकारीध्कर्मचारियों की भूमिका का तथा उप खंड प्रशासन द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्ट का पुनर्विलोकन करने के लिये एक सतर्कता और मॉनीटरिंग समिति का गठन किया जायेगा।
उप खंड स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरिंग समिति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित पंचायत राज संस्थाओं के सदस्य, पुलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार, ब्लाक विकास अधिकारी, अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित दो से अधिक अशासकीय सदस्य और गैर सरकारी संगठनों से संबंधित अनुसूचित जातियों और जनजातियों से भिन्न वर्गों से दो से अधिक सदस्य होंगे। उप खंड मजिस्ट्रेट इस समिति के अध्यक्ष तथा ब्लाक विकास अधिकारी सदस्य सचिव होंगे।
क्र-23/जनवरी/2014/23/वर्मा

शांति समिति की बैठक 10 को
बुरहानपुर (7 जनवरी 2014) - अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बुरहानपुर काशीराम बडोले ने बताया कि आगामी 14 जनवरी 2014 को मिलाद-उन-नबी त्यौहार को देखते हुए जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के मद्ेनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी की अध्यक्षता में 10 जनवरी 2014 को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में शाम 4 बजे शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया हैं।
क्र-24/जनवरी/2014/24/वर्मा

गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुष्प प्रदर्शनी का होगा आयोजन
शोभायमान फुल लगाने वाले नागरिक 24 जनवरी तक करें संपर्क
बुरहानपुर (7 जनवरी 2014) - उद्यान विभाग द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर नेहरू स्टेडियम पर गुलाब एवं पुष्प प्रदर्शन की आयोजन किया जा रहा हैं। उपसंचालक उद्यान विभाग नरेन्द्रसिंह तोमर द्वारा बताया गया हैं कि सभी गुलाब एवं अन्य शोभायमान पौधें पुष्प प्रदर्शनी में रखने के लिये 24 जनवरी 2014 तक उद्यान विभाग से संपर्क करें। ताकि स्थान सुरक्षित किया जा सकें।
उल्लेखनीय हैं कि विगत 6 वर्षो से गणतंत्र दिवस के अवसर पर बुरहानपुर जिले के किसानों एवं किचन गार्डन में शोभायमान फुलों को लगाने वाले नागरिकों द्वारा प्रदर्शनी में अपने फुल एवं गमले रखकर जिले में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया हैं।
क्र-25/जनवरी/2014/25/वर्मा

Monday, 6 January 2014

JANSAMPARK NEWS 6-1-14

जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर मध्य प्रदेश
समाचार
टीएल
समय सीमा की बैठक संपन्न
मुख्यमंत्री हाथ ठेला योजना के अंतर्गत प्रकरण बनवायें
मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण के प्रमाण पत्रों का करें वितरण 
जिले में चल रही रोजगारमूलक योजनाओं में लाये तेजी
बुरहानपुर -( 6 जनवरी 2014) - सोमवार को नवीन संयुक्त जिला कार्यालय में आयोजित सर्व कार्यालय प्रमुखों की बैठक में कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने सर्वप्रथम पीजीआर और जनसुनवाई के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभाग प्रमुखों से प्रकरणों के त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिये।
    समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने उपसंचालक सामाजिक न्याय को 4 दिन के भीतर अभियान चलाकर मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण के प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिये।
    समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री कारीगर योजना, टंट्या भील स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना सहित समस्त स्वरोजगार मूलक योजनाओं के अंतर्गत प्रकरण बनवानें के दोनों जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रकरण के लिये बैंकों से समन्वय बनाकर इन योजनाओं के प्रकरणों की स्वीकृति में तेजी लायें।
टंट््या भील योजना के प्रकरणो में लाये तेजीः- समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री अवस्थी ने कार्यपालन अधिकारी अंत्यावसायी को मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक वर्ग योजना एवं टंट्या भील योजना के अंतर्गत प्रकरणों में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होनें आदेश देते कहा कि वह जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक एवं दोनों जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर इस योजना के अंतर्गत प्रकरण बनवानें में तेजी लायें।
मुख्यमंत्री हाथ ठेला योजना के अंतर्गत बनाये प्रकरण:- समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री अवस्थी ने आयुक्त नगर निगम को शासन की मुख्यमंत्री हाथ ठेला योजना के अंतर्गत प्रकरण बनवाने के निर्देश दिये। उन्होनें आदेश देते हुए कहा कि आयुक्त नगर निगम जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक के साथ समन्वय बनाकर प्रकरण बनायें और इसे बैंकों के माध्यम से स्वीकृत करवायें।
समग्र पोर्टल पर एन्ट्री जल्द करें पूर्ण:- सर्व कार्यालय प्रमुखों की बैठक कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने नगर निगम आयुक्त, दोनों जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं दोनो मुख्य नगर पालिका सीएमओ को सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था पेंशन योजना आदि योजनाओं का समग्र पोर्टल पर सत्यापन कर एन्ट्री अनिवार्यतः पूर्ण करने के निर्देश दियें।
सप्ताह में एक दिन अवश्य लगाये चौपाल:- बैठक में श्री अवस्थी ने तीनों तहसीलदारों को ग्रामों में सप्ताह में एक दिन चौपाल लगाने के निर्देश दिये। उन्होनें आदेश देते हुए कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं को सुनें और उनका निराकरण त्वरित करें। साथ ही शासन की महत्वकांक्षी जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दें ताकि पात्र हितग्राहियों को इन योजनाओं का लाभ मिल सकें। 
आओं बनाये मध्य प्रदेश सम्मेलन के पूर्व तैयारी करें सभी अधिकारी:- बैठक में कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये है कि 5 जनवरी 2014 से आओ बनाएँ मध्यप्रदेश का सम्मेलन होना है। इन सम्मेलन में विभिन्न वर्गों की भागीदारी रहेगी। अतः इस सम्मेलन में समाज के अलग-अलग वर्गो की भागीदारी सुनिश्चित करें। इसमें प्रदर्शनीयां भी लगाई जायेगी। कार्यक्रम की तैयारियों अभी से प्रारंभ करना सुनिश्चित करें ताकि इस कार्यक्रम में विभागों में चल रही शासन की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को मिल सकें।
    इसके साथ ही सर्व कार्यालय प्रमुखों की बैठक में कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने जिले में संचालित सभी विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उनमें तेजी लाने के निर्देश दिये।
वही बैठक में कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने -
ऽ    दुग्ध संघ प्रबंधक को विकलांगों के लिये सांची पांईट चालू करने के।
ऽ    लोक सेवा गांरटी अधिनियम का सख्ती से पालन कर समय सीमा में सेवाओ के निराकरण के।
ऽ    जिला शिक्षा अधिकारी को प्रतिभा पर्व आयोजन के संबंध में।
ऽ    और पीजीआर व जनसुनवाई के प्रकरणों को तत्काल निराकरण करने निर्देश दिये। 
    बैठक में अपर कलेक्टर प्रकाश चन्द्र रेवाल, सीईओ जिला पंचायत सुरेश्वरसिंह, डिप्टी कलेक्टर के.एल.यादव, डिप्टी कलेक्टर शंकरलाल सिंगाडे, एसडीएम सूरज नागर और एसडीएम काशीराम बडोले समेत सभी जिला अधिकारी उपस्थित थे।
क्र-17/जनवरी/2014/17/वर्मा

कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक संपन्न
पल्स पोलियों अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील
19 जनवरी 2014 को होगा प्रथम चरण
बुरहानपुर -( 6 जनवरी 2014) - राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान का प्रथम चरण 19 जनवरी 2014 को सम्पन्न होने जा रहा हैं। इस अवसर पर जन्म से लेकर 05 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियों मुक्ति की दवा का सेवन कराया जायेगा। इस के लिये आज कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर श्री आषुतोष अवस्थी की अध्यक्षता जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक मंे सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में विष्व स्वास्थ्य संगठन के एस.एम.ओ. डॉ. षेखावत सिंह ने पल्स पोलियो का पावर पॉईट प्रेजेन्टेषन दिया। डॉ. षेखावत ने बताया कि बुरहानपुर जिले में 0 से 5 वर्ष के कुल एक लाख 37 हजार 13 बच्चांे को (1,37,013) पोलियांे निरोधक दवा पिलाई जाना हैं जिसमें षहरी क्षेत्र मंे 247 टीकाकरण दल एवं ग्रामीण क्षेत्र मे 596 दल गठित किये गये हैं। अभियान के लिये कुल 2059 कर्मचारियों एवं 110 सुपरवाईजर को नियुक्त किया गया हैं। डॉ. षेखावत ने बताया कि पल्स पोलियो के सफल संचालन के लिये माइक्रो प्लान तैयार किया गया हैं। इस अभियान में घुम्मकड एवं माइग्रेषन पॉपुलेषन षतप्रतिषत कवर करने का लक्ष्य रखा गया हैं।
    बैठक मे उपस्थित सभी अधिकारियांे को संबोधित करते हुये कलेक्टर ने बताया कि जिलें के सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हर माता-पिता नजदीकी पोलियों बूथ पर अपने बच्चों को पोलियो दवा की दो बंूद अवष्य पिलावायें इस हेतु हर विभाग का अधिकारी अपने स्तर पर प्रयास करेंगे।
    श्री अवस्थी ने सभी जनसाधारण, स्वयंसेवी संस्थायें/संगठन तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि गण से अपील हैं कि इस अभियान को सफल बनाने मंे सक्रिय सहयोग प्रदान करेगें। कलेक्टर ने अपनी जारी अपील में उपरोक्त जन से आषा जताई हैं कि पोलियों अभियान में अपने क्षेत्र में आसपास, पड़ोस के रहने वाले 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियों की खुराक पिलाने के लिये उनके माता-पिता को अभिप्रेरित करेंगे। साथ ही शत प्रतिषत बच्चों को पोलियों की खुराक पिलाने में भी भरपूर मदद करेगें। ताकी कोई भी बच्चा पोलियों की दवा पीने से वंचित न रहे पायें।
    बैठक मंे अपर कलेक्टर प्रकाश चन्द्र रेवाल, सीईओ जिला पंचायत सुरेश्वरसिंह, डिप्टी कलेक्टर के.एल.यादव, डिप्टी कलेक्टर शंकरलाल सिंगाडे, एसडीएम सूरज नागर, एसडीएम काशीराम बडोले, मुुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.आई.एल.मेहरा, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ.आर.वर्मा, डी.पी.एम पुनम डेहरिया, रविन्द्र सिंह राजपूत समेत अन्य विभागो के अधिकारी उपस्थित थे।
क्र-18/जनवरी/2014/18/वर्मा


मनरेगा कन्वर्जेंस से बनेंगे आँगनवाड़ी भवन
हेण्ड-पम्प और बाउण्ड्री-वॉल का भी प्रावधान
बुरहानपुर- (06 जनवरी 2014) - प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के समग्र विकास के उद्देश्य से जिन ग्राम-पंचायतों में पक्के आँगनवाड़ी भवन नहीं हैं या जहाँ आँगनवाड़ी किराये के भवन में संचालित है, वहाँ 7 लाख 80 हजार की लागत वाले नये आँगनवाड़ी भवन का निर्माण मनरेगा कन्वर्जेंस से करवाया जायेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इस उद्देश्य से विस्तृत दिशा-निर्देश सभी जिला कलेक्टर तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भेजे हैं। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं महिला-बाल विकास की सहमति के परिप्रेक्ष्य में आँगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण में मनरेगा राशि के साथ-साथ बीआरजीएफ, एकीकृत विकास कार्यक्रम (आईएपी) तथा महिला-बाल विकास मद से भी कन्वर्जेंस हो सकेगा।
महिला-बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय द्वारा आँगनवाड़ी भवन के निर्माण के लिये जनपद, ग्राम-पंचायत और जिला पंचायतवार प्रस्ताव तैयार किये जायेंगे। जिला पंचायत आँगनवाड़ी केन्द्रों की सूची तथा निर्माण प्रस्ताव संबंधित जनपद पंचायतों के माध्यम से ग्राम-पंचायतों को भेजेंगी। ग्राम-पंचायत द्वारा भवनों के लिये 40×50 वर्ग फीट शासकीय भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। इसमें बाउण्ड्री-वॉल तथा हेण्ड-पम्प की स्थापना का प्रावधान भी होगा। यदि आँगनवाड़ी भवन किसी ऐसे स्कूल भवन में निर्मित किया जाना प्रस्तावित हो, जहाँ हेण्ड-पम्प और बाउण्ड्री-वॉल की व्यवस्था पहले से हो तो वहाँ 25×25 वर्ग फीट भूमि चिन्हित की जायेगी। केन्द्र की लागत 5.83 लाख और भवन की सुरक्षा के लिये बनाई जाने वाली बाउण्ड्री-वॉल तथा पेयजल व्यवस्था के लिये स्थापित हेण्ड-पम्प की लागत 1.97 लाख रुपये निर्धारित रहेगी। आँगनवाड़ी भवन में एक हॉल, किचन, स्टोर, बराण्डा एवं टॉयलेट बनाया जायेगा। भवन का कुल निर्मित क्षेत्रफल 625 वर्ग फीट होगा। आँगनवाड़ी भवन निर्माण के प्रस्ताव पर ग्रामसभा का अनुमोदन भी लिया जायेगा और मनरेगा प्रावधानों के अनुसार त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं का अनुमोदन भी प्राप्त कर शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट तथा वार्षिक कार्य-योजना में शामिल किया जायेगा।
भवनों के निर्माण के लिये प्राक्कलन के साथ तकनीकी प्रतिवेदन भी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के उप यंत्री द्वारा तैयार किये जायेंगे। इसमें आँगनवाड़ी केन्द्र से लाभान्वित परिवारों और उनके बच्चों की संख्या तथा बच्चों की देखभाल की वजह से संबंधित परिवार के सदस्यों को अपनी आजीविका सुदृढ़ करने के लिये समय की बचत का उल्लेख भी होगा। आँगनवाड़ी भवनों के निर्माण में अकुशल श्रम का कार्य मनरेगा जॉब-कार्डधारी परिवारों से ही करवाया जाना आवश्यक होगा और ठेका पद्धति प्रतिबंधित रहेगी। मानव श्रम के बदले खुदाई कार्य में प्रयुक्त होने वाली जेसीबी मशीनों का प्रयोग भी प्रतिबंधित होगा। निर्माण सामग्री का क्रय पंचायत में लागू भण्डार क्रय नियमों के अनुसार पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर किया जायेगा। मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम (ईएफएमएस) के माध्यम से किया जायेगा तथा रोजगार सृजन का पूरा रिकार्ड रखा जायेगा। आँगनवाड़ी निर्माण का कार्य सामग्रीमूलक होने से इस कार्य में मजदूरी-सामग्री अनुपात सामान्यतरू 15रू85 होगा। यदि मनरेगा मद से निर्माण पर 4.50 लाख की राशि व्यय होगी तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत-स्तर पर 60रू40 का अनुपात संधारित करना होगा। क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा ग्रामसभा में प्रत्येक कार्य का सामाजिक अंकेक्षण करवाया जायेगा। ग्राम-स्तरीय सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति कार्यों का भौतिक सत्यापन करेगी। राज्य-स्तरीय एवं जिला-स्तरीय क्वालिटी मॉनीटर तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री भी समय-समय पर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का निरीक्षण करेंगे।
क्र-19/जनवरी/2014/19/वर्मा



Saturday, 4 January 2014

JANSAMPARK NEWS 4-1-14

जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर मध्य प्रदेश
समाचार
महिला नगर विकास प्रस्फुटन समिति की बैठक संपन्न
प्रत्येक वार्ड में कार्य करें प्रस्फुटन समिति
बुरहानपुर- (04 जनवरी 2014) - आज मध्य प्रदेश जनअभियान परिषद विकासखंड बुरहानपुर द्वारा आयोजित बैठक में संभाग समन्वयक इंदौर शिवप्रसाद मालवीय द्वारा समिति सदस्यों को आव्हान किया कि समिति में सदस्यों की संख्या प्रत्येक वार्ड में बढ़ाई जायें। नगर के प्रत्येक वार्ड में उपसमितियों का गठन किया जाये। शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार पात्र हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने का कार्य शासन के विभागों से समन्वय बनाकर किया जाये।
    स्वरोजगार संबंधित कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से बुरहानपुर नगर की जरूरत मंद महिलाओं का चयन कर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से समन्वय बनाकर पात्र हितग्राहियों को ऋण दिलानें में प्रयास करें। साथ ही नगर में पॉलिथीन मुक्त नगर बनाने के लिये सामाजिक संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों और जिला प्रशासन से तालमैल बनाकर जनजागृण अभियान चलाये।
    इस अवसर पर जिला समन्वयक महेश खराडे़ ने अपने उद्बोधन में कहा कि समितियां प्रति सप्ताह कम से कम 2 घंटे सप्ताह में एक दिन सार्वजनिक स्थलों पर श्रमदान के माध्यम से नगरवासियों में स्वच्छता एवं जनसहभागिता का संदेश दें।
    बैठक का संचालन बुरहानपुर विकासखंड समन्वयक अशोक त्रिपाटी द्वारा किया गया। बैठक में समिति अध्यक्ष सरिता राजपूत, सचिव सरला सोनी, फिरोजा तड़वी, मंजु शर्मा, खुशबु तिवारी, रजनी सोनी, माया बारी, अनिता व्यास, दुलारी यादव और समिति की महिलाएं उपस्थित थी।
क्र-12/जनवरी/2014/12/वर्मा


“आओ मध्यप्रदेश बनाये सम्मेलन’’ में एएवाय और बीपीएल हितग्राहियों को
टोकन के रूप में पेक खाद्यान्न मिलेगा
बुरहानपुर- (04 जनवरी 2014) - राज्य शासन ने सभी कलेक्टर को अपने जिलों में “आओ मध्यप्रदेश बनाये सम्मेलन’’ के आयोजन के निर्देश दिये हैं। सम्मेलन में जन-संकल्प-2013 में उल्लेखित बिन्दु के अनुसार अन्त्योदय अन्न योजना और बीपीएल के राशन-कार्डधारी परिवारों को एक रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध करवाये जाने वाले चावल की जानकारी दी जायेगी। साथ ही योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार भी होगा। पूर्व में इन वर्गों को 2 रुपये प्रति किलो चावल दिया जाता था, लेकिन अब उन्हें 1 जनवरी से एक रुपये प्रति किलो की दर से चावल दिया जाने लगा हैं।
इस महत्वपूर्ण योजना के प्रचार-प्रसार के लिये सम्मेलन में चयनित एएवाय एवं बीपीएल हितग्राहियों को टोकन के रूप में पात्रता के अनुसार पेक खाद्यान्न का वितरण करवाया जायेगा। अन्न उत्सव के इस आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए जिले में सम्मेलन माह की 7 तारीख तक आयोजित किया जाता हैं तो चयनित हितग्राही को उसी माह की खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया जायेगा। यदि उक्त तिथि के बाद सम्मेलन होता है तो हितग्राहियों से अग्रिम खाद्यान्न सामग्री प्राप्त करने के लिये तैयार होने का घोषणा-पत्र भरवाकर उन्हें सामग्री वितरित की जायेगी। हितग्राही को अग्रिम रूप से दी गई सामग्री का समायोजन आगामी माह के आवंटन से करवाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
क्र-13/जनवरी/2014/13/वर्मा

बारहवीं में 80 प्रतिशत से अधिक एवं स्नातक स्तर की शिक्षा जारी रखने वाले विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति योजना
बुरहानपुर- (04 जनवरी 2014) - कक्षा 12 वीं की बोर्ड परीक्षा में 80 प्रतिशत् से अधिक अंक प्राप्त करने वाले समस्त विद्यार्थियों को प्रोत्साहिक करने व स्नातक स्तर की शिक्षा रखने के लिये श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष 5 हजार रूपये की राशि प्रदान की जाती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना की अधिक जानकारी देते हुये सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री डाबर ने बताया कि योजना के लिये छात्र एवं छात्राएँ जिनके माता-पिता तथा अभिभावक की वार्षिक आय 3 लाख से कम है, वह निर्धारित प्रारूप में आवेदन मय प्रमाण पत्र, 12 वीं की मार्कशीट, यदि बी.पी.एल. श्रेणी में हो तो बी.पी.एल. राशन कार्ड की छायाप्रति संलग्न कर जिस जिले में छात्र अध्ययनरत् है, उसी जिले में अपना आवेदन दे सकते है। आवेदन जिला संयोजक तथा सहायक आयुक्त आदिवसी विकास कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। जो विद्यार्थी पूर्व में इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे वे छात्र एवं छात्राएँ नवीनीकरण के लिये अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिये आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा कल्याण शाखा बुरहानपुर से संपर्क किया जा सकता है।
क्र-14/जनवरी/2014/14/वर्मा

नागरिकों को शीत लहर से बचाने अलाव और कम्बल का करें प्रबंध
प्रभारी मुख्य सचिव के जिलों को निर्देश
बुरहानपुर- (04 जनवरी 2014) -  प्रदेश में चल रही शीत लहर और इसके कारण नागरिकों के सामान्य जीवन को हो रही दिक्कतों को देखते हुए राज्य शासन ने आवश्यकतानुसार सार्वजनिक स्थानों, विशेषकर सड़क और फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था करने को कहा है। इसके अलावा जरुरत के मुताबिक लोगों को गरम कंबल प्रदाय करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
प्रभारी मुख्य सचिव पी.के दाश ने सभी कमिश्नरों, कलेक्टरों को यह व्यवस्था करने को कहा है। साथ ही प्रारंभ की गई व्यवस्था का पालन प्रतिवेदन भी मंगाया गया है। स्कूल, कॉलेज भी खुलें सुविधानुसार:- श्री दाश ने निर्देशों में स्थानीय परिस्थति के अनुसार स्कूल और कॉलेजों के समय में परिवर्तन के निर्देश जारी करने को कहा है।
क्र-15/जनवरी/2014/15/वर्मा

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्यशाला 4 जनवरी को
बुरहानपुर- (04 जनवरी 2014) - “नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की वैधानिक एवं प्रशासनिक चुनौतियाँ’’ विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला 4 जनवरी को सुबह 10 बजे समन्वय भवन में होगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास, आवास एवं पर्यावरण तथा म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में होने वाली इस कार्यशाला की अध्यक्षता न्यायमूर्ति श्री दलीप सिंह, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल करेंगे।
कार्यशाला में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान के संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रदेश के नगरीय निकायों के अधिकारी सम्मिलित होंगे। कार्यशाला में राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेंट्रल  जोनल बेंच द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन के संबंध में दिये गये निर्देशों के पालन पर विचार-मंथन होगा तथा निर्णय लिये जायेंगे।
क्र-16/जनवरी/2014/16/वर्मा

Friday, 3 January 2014

JANSAMPARK NEWS 3-1-14

जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर मध्य प्रदेश
समाचार
अजा/अजजा किसानों को अब 30 हजार रुपये के बैल जोड़ी एवं पंप सेट
बुरहानपुर -(3 जनवरी 2014) - आदिम-जाति, अनुसूचित-जनजाति मंत्री श्री ज्ञान सिंह ने कहा कि अब आदिवासी किसानों को 30 हजार रुपये तक की बैल जोड़ी तथा सिंचाई पम्प सेट प्रदाय किया जायेगा। श्री सिंह ने यह बात उमरिया जिले में 18 लाख 83 हजार रुपये के विभिन्न विकास कार्यों के शुभारंभ अवसर पर कही। श्री ज्ञान सिंह ने कहा कि वन भूमि में रहने वाले सभी लोगों को जो वर्ष 2005 से पूर्व रह रहे हैं और वन भूमि का पट्टा लेने से वंचित हो गये हैं, उनका सर्वे सेटेलाइट द्वारा किया जायेगा। इस सुविधा से कोई भी पात्र व्यक्ति छूट नहीं पायेगा।
मंत्री श्री ज्ञान सिंह ने बताया कि आदिवासी छात्र-छात्राओं को मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के साथ ही विदेश में पढ़ने का मौका मिलेगा। प्रदेश के 10 आदिवासी बच्चंे जो मेरिट लिस्ट में आयेंगे, उन्हें विदेश पढ़ने के लिये भेजा जायेगा। उन्होंने कहा कि किसानों के लिये सुदूर ग्राम सम्पर्क योजना के तहत आवागमन के साधन सुलभ होंगे तथा जिन लोगों का श्रम कल्याण मण्डल से पंजीयन हुआ है और जॉब-कार्डधारी हैं, उन्हें एक रुपये किलो गेहूँ एवं चावल प्रदाय किया जायेगा।
क्र-8/जनवरी/2014/8/वर्मा

भोपाल हाट में 8 से 20 जनवरी तक रीजनल सरस मेले का आयोजन
200 स्टॉल पर मिलेगें विभिन्न प्रांतों के विशिष्ट उत्पाद
बुरहानपुर -(3 जनवरी 2014) - अरेरा हिल्स स्थित भोपाल हाट में 8 से 20 जनवरी 2014 तक रीजनल सरस मेले का आयोजन होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भारत सरकार के सहयोग से आयोजित इस तेरह दिवसीय मेले में विभिन्न राज्यों के 500 स्व-रोजगारियों के स्टॉल्स प्रदर्शित होंगे। मेले में लगने वाले करीब 200 स्टॉल्स पर विभिन्न राज्यों के विशिष्ट उत्पाद विक्रय के लिये प्रदर्शित किये जायेंगे। इनमें हस्तशिल्प, हस्थकरघा वस़्त्र, चमड़े के खिलौने व गृह सज्जा सामग्री, और आकर्षक कलाकृतियॉ शामिल रहेंगी। सरस मेले में इस बार दर्शकों के मनोरंजन के लिये परम्परागत लोक-संगीत और लोक-नृत्यों के साथ ही युवा वर्ग के लिये रॉक बैंड खास आकर्षण होंगे। मेले में विभिन्न राज्यों के स्वादिष्ट व्यजंन भी सभी के आकर्षण का केन्द्र होंगे।
सरस मेले की विभिन्न व्यवस्थाओं के सुचारू क्रियान्वयन के मकसद से अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरूणा शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। इनमें मेले की विशिष्ट साज-सज्जा, प्रचार-प्रसार, सुरक्षा एवं स्वच्छता तथा पार्किंग व्यवस्था, अग्निशमन, विद्युत एवं यातायात, चिकित्सा व्यवस्था आदि शामिल हैं। मेले में इस बार आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इनमें आर्मी बैंड, सेन्ट्रल जेल आर्केस्ट्रा, डी.जे. नाइट, गजल नाइट और रॉक बैंड की प्रस्तुति शामिल है।
क्र-9/जनवरी/2014/9/वर्मा

टी.बी. नोटिफिकेशन के लिये नोडल अधिकारी तय
बुरहानपुर- (03 जनवरी 2014) - क्षय रोग के उचित निदान, उपचार तथा इसके संक्रमण को कम करने एवं एम.डी.आर. क्षय रोगियों की पहचान एवं प्रसार के प्रबंधन के लिये जिले के जिला क्षय अधिकारी तथा ब्लॉक स्तर पर खण्ड चिकित्सा अधिकारी को टी.बी. नोटिफिकेशन का नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रदेश के सभी हेल्थ प्रोवाइडर को क्षय रोगियों के नोटिफिकेशन की सूचना देना अनिवार्य किया गया है।
प्रदेश में क्षय रोग के संक्रमण के प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोगियों के उचित उपचार के लिये शासन द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2012 से सभी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जैसे शासकीय चिकित्सा संस्थाएँ, स्वयंसेवी संस्थाएँ, निजी चिकित्सा संस्थाएँ, प्राइवेट प्रेक्टिशनर द्वारा निदान किये गये क्षय रोगियों की सूचना प्रतिमाह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दी जाना अनिवार्य किया गया है।
कुल क्षय रोगियों के अनुमानित 30 प्रतिशत रोगी निजी क्षेत्रों से उपचार ले रहे हैं। सभी तरह के क्षय रोगियों को शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क निदान एवं उपचार की सेवा का अधिकाधिक लाभ पहुँचाने के लिये शासन द्वारा यह व्यवस्था की गई है। प्रदेश के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिला-स्तर पर जिला क्षय अधिकारी एवं ब्लॉक-स्तर पर खण्ड चिकित्सा अधिकारी को टी.बी. नोटिफिकेशन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
निजी चिकित्सा संस्थाएँ, निजी पैथालॉजी लेब एवं निजी चिकित्सकों को अनिवार्य रूप से क्षय रोगियों के रोग निदान एवं उपचार की जानकारी का नोटिफिकेशन अनिवार्य रूप से संबंधित नोडल अधिकारी को करवाने के निर्देश दिये गये हैं। नोटिफिकेशन नहीं करवाने वाली हेल्थ केयर प्रोवाइडर संस्थाओं, व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
क्र-10/जनवरी/2014/10/वर्मा

एक से अधिक संस्थान एवं पाठ्यक्रम में अनाधिकृत प्रवेशित अभ्यर्थियों को अपना पक्ष रखने का अंतिम अवसर
बुरहानपुर- (03 जनवरी 2014) - एक से अधिक तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम एवं संस्था में अनधिकृत रूप से प्रवेशित विद्यार्थियों को अपना पक्ष रखने के लिये 4 जनवरी तक का समय दिया गया है। संबंधित विद्यार्थी सुबह 10.30 बजे संचालनालय तकनीकी शिक्षा सतपुड़ा भवन भोपाल में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।
यह उन संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिये है, जहाँ समस्त परीक्षाएँ प्रारंभ नहीं हुई हैं। संचालनालय द्वारा पूर्व में ऐसे अभ्यर्थियों को 4 अवसर अपना पक्ष रखने के लिये दिये जा चुके हैं। यह अंतिम अवसर है। विद्यार्थी पक्ष रखने के दौरान समस्त दस्तावेज जैसे स्थानांतरण प्रमाण-पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आदि जरूर लायें।
क्र-11/जनवरी/2014/11/वर्मा

Thursday, 2 January 2014

JANSAMPARK NEWS 2-1-14

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक 6 को
बुरहानपुर -(2 जनवरी 2014) - मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.आई.एल.मेहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि संपूर्ण प्रदेश में 19 जनवरी 2014 से सघन पल्स पोलियों अभियान चलाया जायेगा। जिसके अंतर्गत बुरहानपुर जिले में पूर्व तैयारियों के लिये जिला टाक्स फोर्स समिति की बैठक 6 जनवरी 2014 को नवीन संयुक्त जिला कार्यालय के कलेक्टोरेट सभागार में दोपहर 1.30 बजे आयोजित की गई हैं। 
क्र-6/जनवरी/2014/6/वर्मा

प्रदेश में मनरेगा कन्वर्जेंस से “मेरा खेत-मेरी माटी’’ उप-योजना
बुरहानपुर -(2 जनवरी 2014) - मध्यप्रदेश में कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से किये जा रहे सघन प्रयासों के अंतर्गत अब मनरेगा कन्वर्जेंस से “मेरा खेत-मेरी माटी’’ उप-योजना की शुरूआत की जा रही है। इस उप-योजना से 52 लाख से अधिक लघु एवं सीमांत कृषक, जो महात्मा गाँधी नरेगा के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी में पात्रता रखते हैं, उनकी कृषि योग्य तथा गैर-कृषि योग्य भूमि पर हितग्राही मूलक कार्य किये जा सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप इस महती योजना से फसलों की उत्पादकता तथा कुल उत्पादन में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ कृषकों की वार्षिक आमदनी में भी व्यापक इजाफा होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा शुरू की जा रही इस अनूठी उप-योजना का क्रियान्वयन किसान-कल्याण तथा कृषि विकास एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा मनरेगा अभिसरण से किया जायेगा।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने बताया कि “मेरा खेत-मेरी माटी’’ उप-योजना में ऐसे लघु-सीमांत कृषक, जो मनरेगा जॉब-कार्डधारी हैं, उनके मालिकाना हक की कृषि भूमि तथा उनके स्वयं के निवास की भूमि पर हितग्राहीमूलक कार्य मनरेगा कन्वर्जेंस से करवाये जा सकेंगे। मनरेगा मद से किये जाने वाले कार्यों की क्रियान्वयन एजेंसी संबंधित ग्राम-पंचायत होगी। कार्य सम्पादन ई-मस्टर रोल पद्धति से जॉब-कार्डधारी श्रमिकों द्वारा किया जायेगा। जॉब-कार्डधारी कृषक परिवार अथवा परिवार के किसी सदस्य द्वारा स्वयं की भूमि में कार्य सम्पादन में स्वयं कार्य करना होगा। इसकी मजदूरी उन्हें भी अन्य श्रमिकों के समान प्राप्त होगी।
इस उप-योजना में अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति, आदिम-जनजाति, अधिसूचित-जनजाति और अन्य गरीबी रेखा वाले परिवार को पात्रता होगी। इसके साथ ही ऐसे परिवार, जिनकी मुखिया महिला है अथवा जिनके मुखिया निरूशक्त हैं या जो परिवार भूमि सुधार के लाभार्थी हैं, उन्हें भी उप-योजना से लाभान्वित किया जा सकेगा। इसी तरह इंदिरा आवास योजना के हितग्राही, वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत हक प्रमाण-पत्र धारक लाभान्वित हितग्राही तथा ऐसे लघु और सीमांत कृषक, जो कृषि ऋण माफी एवं राहत योजना-2008 में यथा परिभाषित हैं, ऐसे परिवार भी इस उप-योजना का लाभ ले सकेंगे।
महात्मा गाँधी नरेगा के क्रियान्वयन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार उपरोक्त श्रेणी के परिवार के खेत-खलिहान में व्यक्तिगत कार्य विभिन्न शर्तों के आधार पर हो सकेंगे। इन शर्तों के अनुसार ऐसे परिवार का जॉब-कार्डधारी होना आवश्यक होगा। लाभार्थी अपनी खेत-खलिहान की भूमि अथवा कृषक के निवास की भूमि पर शुरू की गई परियोजना पर कार्य कर सकेंगे। लाभार्थी की भूमि या कृषक के निवास की भूमि पर लिये जाने वाले कार्य संबंधित ग्राम-पंचायत के शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का अनिवार्य हिस्सा होंगे।
इस उप-योजना में कृषि योग्य भूमि पर भूमि समतलीकरण तथा भूमि सुधार, मेढ़ बँधान, कपिलधारा उप-योजना में कुआँ निर्माण, फार्म पोंड निर्माण, नाला-बँधान या लघु स्टॉप डेम, नर्सरी निर्माण, कृषि उद्यानिकी तथा कृषि वानिकी के कार्य किये जा सकेंगे। इसी तरह गैर-कृषि योग्य भूमि पर नॉडेप निर्माण, बॉयोगैस निर्माण, बर्मी कम्पोस्ट, गाय-भैंस, बकरी, सुअर, मुर्गीपालन के लिये शेड निर्माण जैसे कार्य किये जा सकेंगे। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से संबद्ध स्व-सहायता समूहों के लिये बॉयो खाद एवं कृषि उत्पाद को रखने के लिये छोटे गोदाम तथा स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित आजीविका गतिविधियों के लिये सामुदायिक शेड का निर्माण करवाया जा सकेगा।
ऐसे कार्यों का चयन ग्राम-पंचायत के सरपंच, सचिव, उप यंत्री, ग्राम रोजगार सहायक, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी तथा ग्रामीण हितग्राहियों के संयुक्त दल द्वारा ट्रांजिट वॉक कर किया जायेगा। इस मक़सद से वे ग्राम का भ्रमण कर परिवारवार और खेतवार कार्य का चिन्हांकन एवं स्थल चयन करेंगे। स्थल चयन के बाद उप यंत्री तथा ग्रामीण कृषि विकास विस्तार अधिकारी द्वारा मौके पर सभी माप लेकर ही संयुक्त रूप से प्राक्कलन तैयार किया जायेगा। तकनीकी प्रतिवेदन भी तैयार होगा। इसमें मजदूरी/सामग्री अनुपात 60रू40 की स्थिति, कार्य में सृजित होने वाले मानव दिवस, कार्य प्रारंभ और पूर्ण होने की संभावित तिथि, चयनित स्थल पर भूमि की उपलब्धता तथा कार्य की उपयोगिता जैसी जानकारियाँ आवश्यक रूप से दर्ज होंगी। प्रत्येक ग्राम-पंचायत में करवाये जाने वाले कार्यों को सामुदायिक तथा हितग्राहीमूलक कार्यों की श्रेणी में सूचीबद्ध किया जायेगा।
किसान-कल्याण तथा कृषि विभाग के समस्त ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ग्राम-पंचायतों की वर्ष 2014-15 की वार्षिक कार्य-योजना में ऐसे कार्यों को सम्मिलित करेंगे। इसके बाद उन्हें शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल कर आगामी 26 जनवरी, 2014 की ग्राम सभा में अनुमोदन लिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने के बाद ग्राम-पंचायत द्वारा संबंधित पटवारी के नक्शे-खसरे में जानकारी आवश्यक रूप से दर्ज की जायेगी। इसके साथ ही ग्राम-पंचायत क्षेत्र में इस उप-योजना में करवाये गये प्रत्येक कार्य का सामाजिक अंकेक्षण भी करवाया जाएगा।
क्र-7/जनवरी/2014/7/वर्मा

Wednesday, 1 January 2014

JANASAMPARK NEWS 1-1-14

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
वंदे मातरम् गान के साथ प्रारंभ हुआ काम-काज
बुरहानपुर -(1 जनवरी 2014) - बहादरपुर रोड़ स्थित नवीन संयुक्त जिला कार्यालय में बुधवार को कार्य की शुरूआत वन्दे मातरम् गान और मध्य प्रदेश गान के साथ हुई। डिप्टी कलेक्टर के.एल.यादव एवं डिप्टी कलेक्टर शंकरलाल सिंगाडे की उपस्थिति में वंदे मातरम व मध्यप्रदेश गान हुआ। इस अवसर पर कार्यालय अधीक्षक बी.एस.डोडे समेत अन्य कर्मचारीगण उपस्थित थे। 
क्र-1/जनवरी/2014/1/वर्मा

वृक्षारोपण मूल्यांकन हुआ हाईटेक
बुरहानपुर -(1 जनवरी 2014) - प्रदेश के वन विभाग ने आधुनिक तकनीक के प्रयोग की ओर एक और कदम बढ़ाया है। विभाग ने वृक्षारोपण क्षेत्रों के मूल्यांकन और अनुश्रवण के लिये वेब आधारित वृक्षारोपण अनुश्रवण प्रणाली का विकास किया है। इससे पौध-रोपण में पारदर्शिता बढ़ने के साथ ही पौधों की सतत निगरानी होने से वन के घनत्व में वृद्धि सुनिश्चित होगी।
वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार ने बताया कि वृक्षारोपण की वेब आधारित अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) व्यवस्था में स्थलवार वृक्षारोपण के रजिस्ट्रेशन एवं मूल्यांकन के परिणामों की प्रविष्टि की व्यवस्था की गई है। नई व्यवस्था में प्रत्येक वृक्षारोपण क्षेत्र का प्लांटेशन जर्नल अनिवार्य रूप से बनवाया जायेगा। इसके साथ ही रोपण-स्थल के छायाचित्र भी अपलोड किये जा सकेंगे।
क्र-2/जनवरी/2014/2/वर्मा

30 जनवरी को मनाया जाएगा ‘मद्य निषेध संकल्प दिवस’
बुरहानपुर -(1 जनवरी 2014) - प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 30 जनवरी 2014 को महात्मा गांधीजी की पुण्यतिथि के अवसर पर ‘मद्य निषेध संकल्प दिवस’ के रूप में मनाया जायेगा। यह आयोजन समाज के विभिन्न वर्गो में बढ़ती हुई मदिरा पान की प्रवृत्ति की रोकथाम के उद्देश्य से किया जाता हैं इस अवसर पर मदिरापान से होने वाले दुष्परिणामों से समाज को अवगत कराया जायेगा, ताकि इससे होने वाली भयावह बीमारियों जैसे ह्दय रोग, अल्सर, लीवर का खराब होना आदि से लोगों को बचाया जा सकंे।
    इस अवसर पर सेमीनार, वर्कषाप, रैली, प्रदर्षनी, वाद-विवाद, निबंध, पोस्टर प्रतियोगिताए एवं नाटक, गीत, नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम व सभाए आयोजित कर मद्य निषेध संकल्प दिवस हेतु वातावरण निर्मित किया जावेगा ।
क्र-3/जनवरी/2014/3/वर्मा

पाले से बचाव हेतु किसानों को सलाह
बुरहानपुर -(1 जनवरी 2014) - उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास मनोहरसिंह देवके ने बताया कि रवी मौसम में फसलों को पाले के प्रभाव से बचाने के लिए खासी ऐहतियात बरतने की किसानों को सलाह दी है। उन्होनें बताया कि प्रायः 4 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान होने पर पाला पड़ने की संभावना रहती है।
    उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि जिले में बुवाई का कार्य समाप्त हो चुका है। किसान सरसों, चना, मटर, मसूर, अल्सी, अरहर, आलू, मिर्च, टमाटर, गोभी आदि फसलों को पाले के प्रभाव एवं नुकसान से बचाने के लिए फसल के खेतों की मेढ़ों पर शाम के समय सामूहिक रूप से अलाव लगाकर धुआं करें, ताकि फसलों को पाले के प्रभाव से बचाया जा सकंे। किसानों को सलाह दी गई है कि वे खेतों में सिंचाई अवश्य करें, जिससे कि तापक्रम 4 डिग्री सैल्सियस से कम न होने पाए। किसानों को सलाह दी गई है कि नदियों के किनारे वाले खेतों में पाले के प्रभाव से बचने हेतु शाम के समय अधिक से अधिक धुआं अवश्य करें, क्योंकि नदियों के किनारे वाली फसलों पर पाले का प्रभाव अधिक होता है। जिन किसानों के पास स्ंिप्रकलर सिंचाई की सुविधा है, वह किसान स्ंिप्रकलर से अपने खेतों में सिंचाई करें। उन्होनें किसानों को सलाह दी है कि 1 मिलि. लीटर व्यापारिक गंधक को एक लीटर पानी में मिलाकर फसलों पर छिड़काव करें ।
क्र-4/जनवरी/2014/4/वर्मा

कारीगरों को मिलेगा 5 लाख रु. तक का ऋण
बुरहानपुर -(1 जनवरी 2014) - शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन हेतु राज्य शासन द्वारा कारीगरों के लिये मुख्यमंत्री कारीगर स्वरोजगार योजना शुरू की गयी हैं। इस योजना के अंतर्गत हर वर्ग समुदाय के कारीगर और उद्यमियों को जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हैं, उन्हें 5 लाख रुपये तक का ऋण मुहैया कराया जायेगा।
    यह योजना मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही हैं। इच्छुक कारीगर या उद्यमी ऋण प्राप्त करने के लिये मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के जिला कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। हितग्राही की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिये। योजना के अंतर्गत हितग्राही को 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जायेगा। ऋण में कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 25 हजार रुपये अनुदान बोर्ड द्वारा दिया जायेगा। तत्पश्चात 5 वर्ष तक ब्याज अनुदान मिलेगा। कारीगर और उद्यमियों को कुम्हारी, सुतारी, ईंट भट्टा, छाता मरम्मत, वाशिंग पावडर बनाने, आभूषण, अगरबŸाी, झाडू, पापड , अचार, नमकीन, पŸाल दोना, मिष्ठान, दलिया, पोहा, पनीर, साबुन, मेहंदी, चर्म शिल्प, रस्सी, रेडीमेड रजाई-गादी, आलू चिप्स आदि निर्माण के लिये ऋण दिया जायेगा। साथ ही नाई सेलून, ब्यूटी पार्लर, लाण्ड्री, चाय की दुकान, जूता मरम्मत, बैण्ड आदि के लिये भी ऋण दिया जायेगा । विस्तृत जानकारी जिला पंचायत स्थित मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
क्र-5/जनवरी/2014/5/वर्मा




JANSAMPARK NEWS 30-08-18

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