जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
वंदे मातरम् गान के साथ प्रारंभ हुआ काम-काज
बुरहानपुर
-(1 जनवरी 2014) - बहादरपुर रोड़ स्थित नवीन संयुक्त जिला कार्यालय में
बुधवार को कार्य की शुरूआत वन्दे मातरम् गान और मध्य प्रदेश गान के साथ
हुई। डिप्टी कलेक्टर के.एल.यादव एवं डिप्टी कलेक्टर शंकरलाल सिंगाडे की
उपस्थिति में वंदे मातरम व मध्यप्रदेश गान हुआ। इस अवसर पर कार्यालय
अधीक्षक बी.एस.डोडे समेत अन्य कर्मचारीगण उपस्थित थे। समाचार
वंदे मातरम् गान के साथ प्रारंभ हुआ काम-काज
क्र-1/जनवरी/2014/1/वर्मा
वृक्षारोपण मूल्यांकन हुआ हाईटेक
बुरहानपुर
-(1 जनवरी 2014) - प्रदेश के वन विभाग ने आधुनिक तकनीक के प्रयोग की ओर एक
और कदम बढ़ाया है। विभाग ने वृक्षारोपण क्षेत्रों के मूल्यांकन और अनुश्रवण
के लिये वेब आधारित वृक्षारोपण अनुश्रवण प्रणाली का विकास किया है। इससे
पौध-रोपण में पारदर्शिता बढ़ने के साथ ही पौधों की सतत निगरानी होने से वन
के घनत्व में वृद्धि सुनिश्चित होगी।वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार ने बताया कि वृक्षारोपण की वेब आधारित अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) व्यवस्था में स्थलवार वृक्षारोपण के रजिस्ट्रेशन एवं मूल्यांकन के परिणामों की प्रविष्टि की व्यवस्था की गई है। नई व्यवस्था में प्रत्येक वृक्षारोपण क्षेत्र का प्लांटेशन जर्नल अनिवार्य रूप से बनवाया जायेगा। इसके साथ ही रोपण-स्थल के छायाचित्र भी अपलोड किये जा सकेंगे।
क्र-2/जनवरी/2014/2/वर्मा
30 जनवरी को मनाया जाएगा ‘मद्य निषेध संकल्प दिवस’
बुरहानपुर
-(1 जनवरी 2014) - प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 30 जनवरी 2014 को
महात्मा गांधीजी की पुण्यतिथि के अवसर पर ‘मद्य निषेध संकल्प दिवस’ के रूप
में मनाया जायेगा। यह आयोजन समाज के विभिन्न वर्गो में बढ़ती हुई मदिरा पान
की प्रवृत्ति की रोकथाम के उद्देश्य से किया जाता हैं इस अवसर पर मदिरापान
से होने वाले दुष्परिणामों से समाज को अवगत कराया जायेगा, ताकि इससे होने
वाली भयावह बीमारियों जैसे ह्दय रोग, अल्सर, लीवर का खराब होना आदि से
लोगों को बचाया जा सकंे। इस अवसर पर सेमीनार, वर्कषाप, रैली, प्रदर्षनी, वाद-विवाद, निबंध, पोस्टर प्रतियोगिताए एवं नाटक, गीत, नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम व सभाए आयोजित कर मद्य निषेध संकल्प दिवस हेतु वातावरण निर्मित किया जावेगा ।
क्र-3/जनवरी/2014/3/वर्मा
पाले से बचाव हेतु किसानों को सलाह
बुरहानपुर
-(1 जनवरी 2014) - उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास मनोहरसिंह देवके
ने बताया कि रवी मौसम में फसलों को पाले के प्रभाव से बचाने के लिए खासी
ऐहतियात बरतने की किसानों को सलाह दी है। उन्होनें बताया कि प्रायः 4
डिग्री सेल्सियस से कम तापमान होने पर पाला पड़ने की संभावना रहती है। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि जिले में बुवाई का कार्य समाप्त हो चुका है। किसान सरसों, चना, मटर, मसूर, अल्सी, अरहर, आलू, मिर्च, टमाटर, गोभी आदि फसलों को पाले के प्रभाव एवं नुकसान से बचाने के लिए फसल के खेतों की मेढ़ों पर शाम के समय सामूहिक रूप से अलाव लगाकर धुआं करें, ताकि फसलों को पाले के प्रभाव से बचाया जा सकंे। किसानों को सलाह दी गई है कि वे खेतों में सिंचाई अवश्य करें, जिससे कि तापक्रम 4 डिग्री सैल्सियस से कम न होने पाए। किसानों को सलाह दी गई है कि नदियों के किनारे वाले खेतों में पाले के प्रभाव से बचने हेतु शाम के समय अधिक से अधिक धुआं अवश्य करें, क्योंकि नदियों के किनारे वाली फसलों पर पाले का प्रभाव अधिक होता है। जिन किसानों के पास स्ंिप्रकलर सिंचाई की सुविधा है, वह किसान स्ंिप्रकलर से अपने खेतों में सिंचाई करें। उन्होनें किसानों को सलाह दी है कि 1 मिलि. लीटर व्यापारिक गंधक को एक लीटर पानी में मिलाकर फसलों पर छिड़काव करें ।
क्र-4/जनवरी/2014/4/वर्मा
कारीगरों को मिलेगा 5 लाख रु. तक का ऋण
बुरहानपुर
-(1 जनवरी 2014) - शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी एवं गरीबी
उन्मूलन हेतु राज्य शासन द्वारा कारीगरों के लिये मुख्यमंत्री कारीगर
स्वरोजगार योजना शुरू की गयी हैं। इस योजना के अंतर्गत हर वर्ग समुदाय के
कारीगर और उद्यमियों को जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हैं, उन्हें 5 लाख
रुपये तक का ऋण मुहैया कराया जायेगा। यह योजना मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही हैं। इच्छुक कारीगर या उद्यमी ऋण प्राप्त करने के लिये मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के जिला कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। हितग्राही की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिये। योजना के अंतर्गत हितग्राही को 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जायेगा। ऋण में कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 25 हजार रुपये अनुदान बोर्ड द्वारा दिया जायेगा। तत्पश्चात 5 वर्ष तक ब्याज अनुदान मिलेगा। कारीगर और उद्यमियों को कुम्हारी, सुतारी, ईंट भट्टा, छाता मरम्मत, वाशिंग पावडर बनाने, आभूषण, अगरबŸाी, झाडू, पापड , अचार, नमकीन, पŸाल दोना, मिष्ठान, दलिया, पोहा, पनीर, साबुन, मेहंदी, चर्म शिल्प, रस्सी, रेडीमेड रजाई-गादी, आलू चिप्स आदि निर्माण के लिये ऋण दिया जायेगा। साथ ही नाई सेलून, ब्यूटी पार्लर, लाण्ड्री, चाय की दुकान, जूता मरम्मत, बैण्ड आदि के लिये भी ऋण दिया जायेगा । विस्तृत जानकारी जिला पंचायत स्थित मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
क्र-5/जनवरी/2014/5/वर्मा
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