Thursday, 23 January 2014

JANSAMPARK NEWS 23-1-14

जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर मध्य प्रदेश
समाचार
वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा पर 3 माह तक की जेल की सजा का प्रावधान
बुरहानपुर/23 जनवरी 2014/- राज्य शासन ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण अधिनियम 2007 के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिये हैं। यह अधिनियम 23 अगस्त 2008 से लागू हैं जिसके तहत कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों या उत्तराधिकारियों से भरण-पोषण प्राप्त कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भरके अनुविभागीय दण्डाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
अधिनियम के मुख्य उद्देश्य
    वे अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक, जो कि अपने आय अथवा अपनी संपत्ति के द्वारा होने वाली आय से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, वे अपने वयस्क बच्चों अथवा संबंधितों से भरण-पोषण प्राप्त करने के लिये आवेदन कर सकते हैं। अभिभावक में सगे और दत्तक माता-पिता और सौतेले माता-पिता सम्मिलित हैं।
    प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक, जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का हैं, वह अपने संबंधितों से भी भरण-पोषण की मांग कर सकता हैं, जिनका उनकी संपत्ति पर स्वामित्व हैं अथवा जो कि उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा एवं परित्याग एक संज्ञेय अपराध हैं, जिसके लिये 5 हजार रूपयें का जुर्माना या तीन माह की सजा या दोनों हो सकते हैं।
    अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत और अपील अधिकरण में विधि व्यवसायी का निषेध किया गया हैं। अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत जहां कोई वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति का दान अथवा अंतरण इस शर्त पर करता हैं कि जिसको संपत्ति अंतरित की गई हैं वह वरिष्ठजन की बुनियादी सुख सुविधायें एवं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा और यदि उक्त व्यक्ति द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो संपत्ति का उक्त अंतरण अधिकरण द्वारा शून्य किया जायेगा।
आवेदन की प्रकिया
    प्रत्येक अधिकरण वृद्धजनों के प्रकरणों के निराकरण में सहयोग देने हेतु सुलह अधिकारियों का एक पैनल नियुक्त करेगा, जिसमें अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधि, जो समाज कल्याण के कार्यों में लिप्त हों एवं उसे विधि की अच्छी जानकारी हो। भरण पोषण हेतु निर्धारित आवेदन में पीठासीन अधिकारी भरण-पोषण अधिकरण को प्रस्तुत किया जायेगा।
    अधिकरण आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्टर करेगा तथा देखेगा की आवेदन पूर्ण एवं नियमानुसार है अथवा नहीं। भरण पोषण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अधिकरण उस व्यक्ति को, जिसके विरूद्ध भरण पोषण का आवेदन किया गया हैं, सूचित करते हुए कारण बताओं सूचना पत्र जारी करेगा। विरोधी पक्षकार के उपस्थित होने पर अधिकरण दोनों पक्षों से सुलह अधिकारी के पास ले जाने अथवा किसी अन्य व्यक्ति को सुलह के लिये नियुक्त करने के संबंध में मत लेगा।
    सुलह अधिकारी का निर्णय होने के पश्चात सुलह अधिकारी दोनों पक्षों के साथ बैठक करेगा और निर्देश प्राप्ति की तारीख से एक माह की कालावधि के भीतर समझौते का प्रयास करेगा, जो दोनों पक्षों को स्वीकार हो। सुलह अधिकारी यदि दोनों पक्षों में समझौता कराने में सफल होता है तो वह अपनी रिपोर्ट निर्देश प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर अधिकरण को भेज देगा।
    सुलह अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिकरण पक्षकारों की उपस्थिति में समझौते की पुष्टि होने पर अंतिम आदेश पारित करेगा। यदि सुलह अधिकारी समझौता कराने में असमर्थ रहता है तो अधिकरण दोनों पक्षों को अपने दावों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश देगा तथा संक्षिप्त जॉच के बाद जैसा उचित समझें आदेश पारित करेगा।
    अधिकरण द्वारा दिये गये आदेश में विरोध पक्षकार द्वारा आवेदक को भरण-पोषण देने के निर्देश आवेदक द्वारा अपेक्षित रकम जो उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये आवश्यक हो विरोधी पक्ष की आय एवं आवेदक की संपत्ति का मूल्य तथा संपत्ति से वास्तविक आय आदि तथ्यों के आधार पर होगा।
अपील अधिकरण के लिये अपील की प्रक्रिया
    अधिकरण के आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति द्वारा जिला स्तर पर गठित अपील अधिकरण के समक्ष निर्धारित प्रारूप में अपील प्रस्तुत की जा सकती हैं। इसके साथ भरण-पोषण अधिकरण का आदेश की प्रति संलग्न की जाना होगी। अपील अधिकरण के आदेश दिनांक के 6 माह के भीतर की जानी होगी।
    अपील प्राप्त होने पर अपील अधिकरण, प्रकरण रजिस्टर कर विरोधी पक्ष को नोटिस जारी किया जायेगा तथा आगामी कार्यवाही की जायेगी। अपील अधिकरण अपील और अभिलेखों के परीक्षण के पश्चात् अपील को मंजूर या खारिज कर सकेगा। अपील तब तक खारिज नहीं की जायेगी, जब तक दोनों पक्षों के आरोपों को व्यक्तिगत रूप में या प्राधिकृत प्रतिनिधि के सुने जाने के अवसर न दे दिया गया हो। अपील अधिकरण अपील प्राप्ति के एक माह के भीतर आदेश प्रसारित कर सकेगा। अधिकरण या अपील अधिकरण में किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व किसी विधि व्यवसायी द्वारा नहीं किया जायेगा।
    राज्य सरकार द्वारा उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग के भरण-पोषण अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया जाकर आदेश जारी किये जायेगें तथा भरण पोषण अधिकारी आवेदक का यथास्थिति अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के दौरान प्रतिनिधित्व करेगा।
क्र.71/2014/जनवरी/71/बी.एन.सिंह/9425781736

फोटोकॉपी के लिये आवेदन आंमत्रित
बुरहानपुर/23 जनवरी 2014/- कलेक्टर कार्यालय में फोटोकॉपी एवं लेमिनेशन के लिये इच्छुक पात्र व्यक्तियों एवं संस्थाओं से बंद लिफाफे में आवेदन आंमत्रित की किये गये हैं। ऐसी फर्म या संस्था, जिन्हें फोटोकॉपी एवं लेमिनेशन कार्य का पर्याप्त अनुभव हो अपनी दर निर्धारिण प्रपत्र में कलेक्टर बुरहानपुर के नाम से अमानत राशि  10000 रूपये (दस हजार रूपयें) के बैंक ड्राफ्ट के साथ 6 फरवरी 2014 को अपरान्ह 3 बजे तक कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। ये आवेदन उसी तिथि को 4 बजे उपस्थित आवेदनकर्ताओं के समक्ष खोले जायेगें। इसकी विस्तृत जानकारी डिप्टी कलेक्टर श्री के.एल.यादव से प्राप्त की जा सकती हैं तथा निर्धारित प्रपत्र कार्य दिवस में कार्यालयीन समय पर 50 रूपये जमा करके कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता हैं। 
क्र.72/2014/जनवरी/72/बी.एन.सिंह/9425781736

कलेक्टर श्री अवस्थी गणतंत्र दिवस पर करेंगे ध्वजारोहण एवं परेड की सलामी तथा मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन
आज प्रातः 9 बजे परेड का पूर्वाभ्यास
बुरहानपुर/23 जनवरी 2014/- राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर जिला मुख्यालय पर नेहरू स्टेडियम पर प्रातः 9 बजे कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी राष्ट्रीय झंडा फहरायेगें और परेड की सलामी लेगें तथा मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे।
    कलेक्टर श्री अवस्थी द्वारा जारी निर्देशानुसार जिले के सभी शासकीय कार्यालय एवं संस्था प्रमुख प्रातः 7 बजे से 8 बजे के बीच ध्वजारोहण करेंगे। जिले के स्कूलों, कॉलेजों एवं पंचायत निकायों में ध्वजारोहण किया जायेगा। मुख्य समारोह जिला मुख्यालय पर नेहरू स्टेडियम पर आयोजित किया जायेगा। राष्ट्रीय महत्व के इस कार्यक्रम में जिले मुख्यालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य हैं। उक्त कार्यक्रम के लिये निमंत्रण पत्र छपवानें, वितरण करने और बैठक व्यवस्था की जिम्मेदारी आयुक्त नगर निगम, तहसीलदार बुरहानपुर, जिला आबकारी अधिकारी और पीआरओ को सौंपी गई है। इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वरिष्ठ साहित्यकार, गणमान्य नागरिक, मीसाबंदी, न्यायाधीशगण आदि को आमंत्रित किया जायेगा।
    स्टेडियम ग्राउंड पर साज-सज्जा, माईक शामियाना, पेयजल, लाईट की व्यवस्था नगर निगम द्वारा की जायेगी। बेरिकेटिंग के लिये बास-बल्ली की व्यवस्था वनमण्डलाधिकारी द्वारा की जायेगी। आयुक्त नगर निगम द्वारा परेड ग्राउंड 100 रंगीन झंडे पाईप लगाये जायेंगे। इस अवसर पर प्रातः स्कूली विद्यार्थियों, स्काउट-गाइड, एनसीसी के विद्यार्थियों द्वारा अपने स्कूल से स्टेडियम तक प्रभात फेरी का आयोजन किया जायेगा। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, स्मारकों तथा शासकीय भवनों पर 25-26 जनवरी की रात्रि को रौशनी की व्यवस्था संबंधित विभागों द्वारा की जायेगी।
    स्टेडियम ग्राउंड पर पुलिस बल, विशेष शस्त्र बल, वन विभाग, नगर सेना, एनसीसी, स्काउट-गाइड द्वारा परेड का आयोजन किया जायेगा। परेड का रिहर्सल स्टेडियम ग्राउंड पर किया जायेगा। फाइनल रिहर्सल प्रातः 9 बजे आयोजित किया जायेगा। पुलिस विभाग, वन विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय, जल संसाधन, जिला पंचायत, शिक्षा विभाग, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग सहित 16 विभागों द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह में झांकियों का प्रदर्शन किया जायेगा। स्टेडियम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जायेगा।
क्र.73/2014/जनवरी/73/बी.एन.सिंह/9425781736

गणतंत्र दिवस पर भारत पर्व का आयोजन
जनसंपर्क विभाग द्वारा आकर्षक प्रदर्शनी
बुरहानपुर/23 जनवरी 2014/- गणतंत्र दिवस की संध्या को भारत पर्व का आयोजन जिला मुख्यालय पर किया जायेगा। भारत पर्व में देशभक्ति पर केन्द्रित आयोजन के साथ ही कला, संगीत, नृत्य, नाटक, कविता और चित्र प्रदर्शनियों के कार्यक्रम शामिल किये जायेंगे।
    स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा कलाकार दल चयनित कर भेजे जायेगें। भारत पर्व का आयोजन शासकीय कन्या उचत्तर माध्यमिक विद्यालय बुरहानपुर में शाम 6.30 बजे प्रारंभ किया जायेगा। समारोह स्थल पर मंच सज्जा, लाइट-साउंड, विद्युत, बैठक व्यवस्था नगर निगम, उद्योग विभाग और सचिव कृषि उपज मंडी द्वारा की जायेगी।
    इस अवसर पर भारत पर्व में जनसंपर्क विभाग द्वारा आकर्षक प्रदर्शनी का आयोजन किया जायेगा। जिसमें राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी जायेगी।
क्र.74/2014/जनवरी/74/बी.एन.सिंह/9425781736

सामान्य सभा की बैठक 31 जनवरी को
बुरहानपुर/23 जनवरी 2014/- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री सुरेश्वरसिंह ने आगामी 31 जनवरी को दोपहर 2 बजे जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला पंचायत सामान्य सभा की आमुक बैठक आयोजित की हैं। सामान्य सभा में जिला पंचायत के बजट, बीआरजीएफ योजना की वार्षिक कार्ययोजना, आदिवासी विकास विभाग की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा, पशु चिकित्सा विभाग द्वारा योजनाओं की समीक्षा, अध्यक्ष जिला पंचायत की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा की जायेगी।    
क्र.75/2014/जनवरी/75/बी.एन.सिंह/9425781736

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JANSAMPARK NEWS 30-08-18

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