Wednesday 22 January 2014

JANSAMPARK NEWS 22-1-14

जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर मध्य प्रदेश
समाचार
 खाद्य लायसेंस एवं पंजीयन के लिये शिविर आज से 24 तक
बुरहानपुर/22 जनवरी 2014/- अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन एच.एल.अवस्या ने बताया कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के अंतर्गत खाद्य लायसेंस एवं पंजीयन प्राप्त करने के लिये 23 जनवरी को बस स्टैंड शाहपुर में और 24 जनवरी को दर्यापुर में आयोजन किया गया हैं जिसमें सभी खाद्य कारोबार व्यवसायी अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं।
    उल्लेखनीय हैं कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के अंतर्गत खाद्य लायसेंस एवं पंजीयन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 4 फरवरी हैं।
क्र.66/2014/जनवरी/66/बी.एन.सिंह/9425781736

वृद्धों के लिये समाज में बहुत कुछ करने की जरूरत
बिना बजट के भी वृद्धों के लिये बहुत कुछ किया जा सकता हैं-श्री धर्माधिकारी




बुरहानपुर/22 जनवरी 2014/- आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में मध्य प्रदेश वरिष्ठ जन कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री बी.जी.धर्माधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों एवं स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में वृहदों की स्थिती बहुत चिंताजनक हैं। बदलते सामाजिक परिवेश में वृृहदजनों के लिये बहुत कुछ करने की जरूरत हैं। उन्होनें कहा कि वृद्धों के लिये प्रदेश के हर अस्पताल में अलग से विभाग और वार्ड होना चाहिए। वृद्धजनों की सुरक्षा समाज के लिये सबसे बड़ी समस्यां हैं। प्रदेश के हर जिले में वद्धाश्रम संचालित हैं, जहां पर वृृद्धों को सहारा मिल रहा हैं। जिले में वृृहदों के लिये डे-केयर सेंटर (दिन में देखभाल करने वाले केन्द्र) खोले जाने की जरूरत हैं। अमीर वृृद्धों और गरीब वृृद्धों के लिये अलग-अलग समस्याएं हैं। इसी प्रकार सामान्य जिलों और आदिवासी बहुल जिलों में वृद्धों की समस्याएं अलग-अलग हैं। इसी प्रकार महिला वृृद्धों की भी समस्यां अलग प्रकार की हैं। कहीं-कहीं देखने में आया हैं कि वृद्ध लोग वृद्धाश्रमों में जाना अपना अपमान समझते हैं।
    इस अवसर पर श्री धर्माधिकारी ने यह भी कहा कि विभागीय अधिकारी एवं स्वयंसेवक बिना बजट और बिना आदेश या निर्देश के भी प्रतिदिन वृद्धों के लिये कुछ न कुछ कर सकते हैं। उपलब्ध संसाधनों के बिना उन्हें सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। वरिष्ठ जनकल्याण आयोग जिले से प्राप्त सुझावों को राज्य शासन को भेजेंगा और राज्य शासन 60 वर्षो से अधिक आयु के वृृद्धों के लिये अलग से योजनाएं लागू करेगा। राज्य शासन अभी तक वृद्धों को तीर्थदर्शन योजना और वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दे रहा हैं। केन्द्र सरकार ने भी वृद्धों को आयकर में छूट, बैंकों में जमा राशि पर .25 प्रतिशत अधिक ब्याज तथा रेलवे किराये में छूट दे रखी हैं। विभागीय अधिकारी वृद्धों के प्रति संवेदनशील बनें। स्वयंसेवी संगठन वृद्धाश्रमों के साथ-साथ डे कयर सेंटर भी चालू करें। कुछ वृद्ध बहुत अमीर हैं, मगर वृद्धावस्था में उन्हें भी सराहे की जरूरत होती हैं।
    इस अवसर कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने कहा कि राज्य शासन द्वारा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राजस्व विभाग को दी हैं, जिसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना जरूरी हैं। क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को दी गई हैं। यह अधिनियम 23 अगस्त 2008 से लागू हैं मगर इसमें शिकायत मिलने के बाद ही कोई कार्यवाही की जा सकती हैं। उक्त अधिनियम के तहत माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार दिया गया हैं। असंतुष्ट वृद्ध भरण-पोषण के लिये जिला स्तर पर गठित अपील अधिकरण में निर्धारित प्रारूप में अपील कर सकता हैं। जिले में उपसंचालक सामाजिक न्याय को भरण-पोषण अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया गया हैं।
    श्री अवस्थी ने इस अवसर पर यह भी कहा कि रिटायर्ड व्यक्ति अस्पतालों में कम से कम 2 घंटे स्वैच्छिक सेवा दे सकते हैं। जिले के चिकित्सकगण कम से कम 5 वृद्धों को गोद लेकर उनके लिये विशेष इलाज के लिये सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। बुरहानपुर में एक पार्षद श्री प्यारे मियाँ जिला अस्पताल में स्वेच्छा से अनुकरणीय और सराहनीय कार्य कर रहे हैं। राज्य शासन और भारत शासन की स्पष्ट नीति है कि हर जिले में वृद्धाश्रम खोला जाये। 
    बैठक में नेपानगर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मधु चौहान, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री अरूण पाटिल, नगर निगम अध्यक्ष श्रीमती गौरी दिनेश शर्मा, उपसंचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग श्री विजय पचौरी आदि ने वृद्धों के लिये अमूल्य सुझाव दिये। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री आई.एल.मेहरा, डॉ.देवेन्द्र कनासिया, वरिष्ठ नागरिक श्री महेश गुप्ता, श्री आर.बी दंडोतिया, एसडीएम द्वेय श्री काशीराम बडोले एवं श्री सूरज नागर मौजूद थे।
टीपः- फोटोग्राफ संलग्न
क्र.67/2014/जनवरी/67/बी.एन.सिंह/9425781736

वरिष्ठ नागरिक अपने उत्तराधिकारियों से भरण-पोषण की मांग करने का अधिकार
बुरहानपुर/22 जनवरी 2014/- राज्य शासन ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण अधिनियम 2007 के प्रभावी क्रियान्वय के निर्देश दिये हैं। यह अधिनियम 23 अगस्त 2008 से लागू हैं। जिसके तहत कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों या उत्तराधिकारियों से भरण-पोषण प्राप्त कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भरके अनुविभागीय दण्डाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
अधिनियम के मुख्य उद्देश्य
    वे अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक जो कि अपने आय अथवा अपनी संपत्ति के द्वारा होने वाली आय से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, वे अपने व्यस्क बच्चों अथवा संबंधितों से भरण-पोषण प्राप्त करने के लिये आवेदन कर सकते हैं। अभिभावक में सगे और दत्तक माता-पिता और सौतेले माता और पिता सम्मिलित हैं।
    प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का हैं, वह अपने संबंधितों से भी भरण-पोषण की मांग कर सकता हैं, जिनका उनकी संपत्ति पर स्वामित्व हैं अथवा जो कि उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा एवं परित्याग एक सज्ञेय अपराध हैं, जिसके लिये 5 हजार रूपयें का जुर्माना या तीन माह की सजा या दोनों हो सकते हैं।
    अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत और अपील अधिकरण में विधि व्यवसायी का निषेध किया गया हैं। अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत जहां कोई वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति का दान अथवा अंतरण इस शर्त पर करता हैं कि जिसको संपत्ति अंतरित की गई हैं वह वरिष्ठजन की बुनियादी सुख सुविधायें एवं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा और यदि उक्त व्यक्ति द्वारा ऐसा नही किया जाता है तो संपत्ति का उक्त अंतरण अधिकरण द्वारा शून्य किया जायेगा। (धारा 23 (1))
आवेदन की प्रकिया
    प्रत्येक अधिकरण वृद्धजनों के प्रकरणों के निराकरण में सहयोग देने हेतु सुलह अधिकारियों का एक पेनल नियुक्त करेगा जिसमें अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधी जो समाज कल्याण के कार्यो में लिप्त हो एवं उसे विधि की अच्छी जानकारी हो। भरण पोषण हेतु निर्धारित आवेदन में पीठासीन अधिकारी भरण पोषण अधिकरण को प्रस्तुत किया जायेगा।
    अधिकरण आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्टर करेगा तथा देखेगा की आवेदन पूर्ण एवं नियमानुसार है अथवा नहीं। भरण पोषण हेतु आवदन पत्र प्राप्त होने पर अधिकरण उस व्यक्ति को जिसके विरूद्ध भरण पोषण का आवेदन किया गया हैं सूचित करते हुए कारण बताओं सूचना पत्र जारी करेगा। विरोधी पक्षकार के उपस्थित होने पर अधिकरण दोनों पक्षों से सुलह अधिकारी के पास ले जाने अथवा किसी अन्य व्यक्ति को सुलह के लिये नियुक्त करने के संबंध में मत लेगा।
    सुलह अधिकारी का निर्णय होने के पश्चात सुलह अधिकारी दोनों पक्ष्ज्ञों के साथ बैठक करेगा और निर्देश प्राप्ति की तारिख से एक माह की कालावधि के भीतर समझौते का प्रयास करेगा जो दोनों पक्षों को स्वीकार हो। सुलह अधिकारी यदि दोनों पक्षों में समझौता कराने में सफल होता है तो वह अपनी रिपोर्ट निर्देश प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर अधिकरण को भेज देगा।
    सुलह अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिकरण पक्षकारों की उपस्थिती में समझौते की पुष्टि होने पर अंतिम आदेश पारित करेगा। यदि सुलह अधिकारी समझौता कराने में असमर्थ रहता है तो अधिकरण दोनों पक्षों को अपने दावों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश देगा तथा संक्षिप्त जॉच के बाद जैसा उचित समझें आदेश पारित करेगा।
    अधिकरण द्वारा दिये गये आदेश में विरोध पक्षकार द्वारा आवेदक को भरण पोषण देने के निर्देश आवेदक द्वारा अपेक्षित रकम जो उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये आवश्यक हो विरोधी पक्ष की आय एवं आवेदक की संपत्ति का मूल्य तथा संपत्ति से वास्तविक आय आदि तथ्यों के आधार पर होगा।
अपील अधिकरण के लिये अपील की प्रक्रिया
    अधिकरण के आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति द्वारा जिला स्तर पर गठित अपील अधिकरण के समक्ष निर्धारित प्रारूप में अपील प्रस्तुत की जा सकती हैं। इसके साथ भरण पोषण अधिकरण का आदेश की प्रति संलग्न की जाना होगी। अपील अधिकरण के आदेश दिनांक के 6 माह के भीतर की जानी होगी।
    अपील प्राप्त होने पर अपील अधिकरण, प्रकरण रजिस्टर कर विरोधी पक्ष को नोटिस जारी किया जायेगा तथा आगामी कार्यवाही की जायेगी। अपील अधिकरण अपील और अभिलेखों के परीक्षण के पश्चात् अपील को मंजूर या खारिज कर सकेगा। अपील तब तक खारिज नहीं की जायेगी जब तक दोनों पक्षों के आरोपों को व्यक्तित्व रूप में या प्राधिकृत प्रतिनिधी के सुने जाने के अवसर न दे दिया गया हो।
    अपील अधिकरण अपील प्राप्ति के एक माह के भीतर आदेश प्रसारित कर सकेगा। अधिकरण या अपील अधिकरण में किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व किसी विधि व्यवसायी द्वारा नहीं किया जायेगा।
    राज्य सरकार द्वारा उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग के भरण पोषण अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया जाकर आदेश जारी किये जायेगें तथा भरण पोषण अधिकारी आवेदक का यथास्थिति अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के दौरान प्रतिनिधित्व करेगा।
क्र.68/2014/जनवरी/68/बी.एन.सिंह/9425781736

मतदाता दिवस पर निबंध, वाद-विवाद प्रतियोगिता नारे और चित्रकला प्रतियोगिता के विद्यार्थी होगें पुरस्कृत
बुरहानपुर/22 जनवरी 2014/- भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस 25 जनवरी मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में 25 जनवरी को प्रातः 11 बजे स्थानीय शासकीय सुभाष उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय के परिसर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह मनाया जायेगा। इस जिला स्तरीय समारोह में विधानसभा क्षेत्र 180 बुरहानपुर के मतदान केन्द्र 51 से 191 तक के नवीन मतदाता जिनके द्वारा फोटो निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज करा लिया हैं उन्हें मतदाता फोटो पहचान पत्रों का वितरण किया जायेगा।
    समारोह में जिन पात्र मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में नही हैं, अथवा जिन युवाओं ने अपनी आयु 1 जनवरी 2014 को 18 वर्ष की पूर्ण कर ली हैं, वे मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने हेतु प्रारूप 6 में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
    जिला स्तरीय समारोह के मुख्य अतिथि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी हांेगे। मुख्य अतिथि द्वारा चौथे राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर श्री वी.एस.संपत मुख्य निर्वाचन आयुक्त का संदेश का वाचन एवं राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने के लिये उपस्थित सभी नागरिकों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ दिलाई जायेगी। इस अवसर पर आयोजित निबंध लेखन, वाद-विवाद, स्लोगन लेखन एवं चित्रकला प्रतियोगिता में स्कूल एवं कॉलेज के प्रथम आने वाले प्रतियोगिता एवं उत्कृष्ट आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रथम को 1000 रूपयें द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगी को 500 रूपयें तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगितों को 250 रूपयें का नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र बुरहानुपर के मतदान केन्द्र क्रमांक 192 से 212 तक में आने वाले सभी मतदाताओं हेतु राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कार्यक्रम नेहरू मान्टेसरी सीनियर सेकेण्डरी स्कूल लालबाग में तहसीलदार बुरहानपुर के मुख्य आतिथ्य में संपन्न किया जायेगा। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र शाहपुर में मतदान केन्द्र क्रमांक 218 से 233 तक शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल शाहपुर में गणेश दुबे मुख्य नगर पालिका अधिकारी शाहपुर के मुख्य आतिथ्य में संपन्न किया जायेगा।
    विधानसभा क्षेत्र 197 नेपानगर के अंतर्गत मतदान केन्द्र 49 से 73 तक शहरी क्षेत्र में आने वाले मतदान केन्द्रों पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह क्लब (आडीटोरियम) नेपानगर में श्री सूरज नागर अनुविभागीय अधिकारी नेपानगर के मुख्य आतिथ्य में तथा तहसील खकनार के अंतर्गत आने वाले मतदान केन्द्र क्रमांक 231 से 235 तक आम नागरिकों के लिये राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कार्यक्रम श्री के.एस.गौतम तहसीलदार खकनार के मुख्य आतिथ्य में आयोजित होगा, शेष ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले निर्धारित मतदान केन्दों के अंतर्गत स्थानीय शालाओं के प्रधान पाठकों के मुख्य आतिथ्य में संपन्न होगा।
क्र.69/2014/जनवरी/69/बी.एन.सिंह/9425781736

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JANSAMPARK NEWS 30-08-18

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