जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
कार्य में लापरवाही बरतने पर छात्रावास अधीक्षक को किया निलंबित
डिप्टी कलेक्टर से कराया आकस्मिक निरीक्षण: गंभीर अव्यवस्थाएँ पाए जाने पर की कार्यवाही
उच्च श्रेणी शिक्षक मधुकर साल्वे को सौंपा प्रभार
बुरहानपुर
(10 जनवरी 2014) - कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने पर कलेक्टर आशुतोष
अवस्थी के निर्देशों पर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास डी.एस.डाबर ने अधीक्षक
प्री-मेट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास शाहपुर राजेश राय सरदार को
तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस दौरान निलंबन अवधि में अधीक्षक
राजेश राय सरदार को जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। साथ ही उन्हें मुख्यालय
कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बुरहानपुर मंें नियत किया गया है। समाचार
कार्य में लापरवाही बरतने पर छात्रावास अधीक्षक को किया निलंबित
डिप्टी कलेक्टर से कराया आकस्मिक निरीक्षण: गंभीर अव्यवस्थाएँ पाए जाने पर की कार्यवाही
उच्च श्रेणी शिक्षक मधुकर साल्वे को सौंपा प्रभार
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर आशुतोष अवस्थी द्वारा गुरूवार 9 जनवरी को प्री-मेट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, शाहपुर का आकस्मिक निरीक्षण डिप्टी कलेक्टर के.एल.यादव द्वारा कराया गया था। जिसमें श्री यादव ने गंभीरता से निरीक्षण करते हुए पाया कि छात्रावास में गंभीर अवयवस्थाएँ व्याप्त है। साथ ही अधीक्षक राजेश राय सरदार द्वारा छात्राओं की समस्याओं की ओर ध्यान भी नहीं दिया हा रहा है। जिसके चलते छात्रावास में छात्रों की उपिस्थति भी कम पाई गई। जिसकी जानकारी निरीक्षण प्रतिवेदन में डिप्टी कलेक्टर श्री यादव द्वारा कलेक्टर श्री अवस्थी को दी गई।
जिस पर कलेक्टर आशुतोष अवस्थी ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को तत्परता से सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जिस पर सहायक आयुक्त आदिवासी श्री डाबर ने छात्रावास अधीक्षक राजेश राय सरादार के कृत्य को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचारण नियम के विपरीत ठहराया। अनुशासनहीनता की श्रेणी में होने से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम के विपरीत गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में होने से इन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को दिये वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश:- इसके साथ ही कलेक्टर आशुतोष अवस्थी ने छात्रावास अधीक्षक को निलंबन के बाद सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग डी.एस.डाबर को निर्देश दिये कि विभागी जाँच की कार्यवाही की जाये। साथ ही प्री-मेट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास शाहपुर में पदस्थ अमले द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है जिसके चलते समस्त अमले को अन्यत्र पदस्थ किया जाकर उनके स्थान पर भी वैकल्पिक व्यवस्था करें।
उच्च श्रेणी शिक्षक मधुकर साल्वे को सौंपा प्रभार:- कलेक्टर श्री अवस्थी के आदेश के पालनार्थ त्वरित कार्यवाही करते हुए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ने उच्च श्रेणी शिक्षक एवं अधीक्षक पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास बुरहानपुर को आगामी आदेश तक अधीक्षक छात्रावास प्री मेट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास शाहपुर का प्रभारी तत्काल प्रभाव से सौंपा है। वहीं बुरहानपुर छात्रावास का प्रभार टी.आर.अहिरवार उच्च श्रेणी शिक्षक माध्यमिक शाला सिरपुर को सौंपा गया है।
क्र-33/जनवरी/2014/33/वर्मा
घरेलू गैस एवं केरोसिन का व्यवसायिक प्रयोग करने पर जिला दण्डाधिकारी श्री अवस्थी ने किया आरोपित
4 प्रकरणों में 7 हजार 500 रूपये का लगाया अर्थदण्ड
बुरहानपुर
- (10 जनवरी 2014) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने
जिलें में घरेलु गैस एवं नीले केरोसिन का प्रयोग व्यवसायिक संस्थान में
करने पर अर्थदण्ड आरोपित किये हैं। उन्होनें ऐसे 4 प्रकरणों में 7 हजार 500
रूपयें का अर्थदण्ड आरोपित किया हैं। जो कि मध्य प्रदेश द्रवीकृत
पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 3 (1) (ग)
तथा केरोसीन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 की
कंडिका 3 (1) का उल्लघंन हैं और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के
तहत दण्डनीय अपराध हैं। 4 प्रकरणों में 7 हजार 500 रूपये का लगाया अर्थदण्ड
प्रकरण क्रमांक 1 ( 2 हजार 500 रूपयें का अर्थदण्ड आरोपित): - पहले प्रकरण में आदेश जारी करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने टैªफिक जाम होटल को अवैध रूप से घरेलू गैस एवं नीले केरोसिन का उपयोग करने पर 2 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया हैं।
गौरतलब हैं कि जिला आपूर्ति अधिकारी बुरहानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन जिसके आधार पर बताया गया कि 5 नवम्बर 2013 को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सचिन भास्करे द्वारा टैªफिक जाम होटल की जांच के दौरान अनावेदक के प्रतिष्ठान में 1 घरेलू गैस सिलेण्डर आंशिक रूप से भरा हुआ और 5 लीटर नीले केरोसिन का ड्रम पाया गया था। जिनका उपयोग गैस भट्टी में संयोजित कर ईधन के रूप में खाद्य सामग्री तैयार करने में किया जा रहा था। जप्त किये गये गैस सिलेण्डर और नीले केरोसिन का बाजार भाव से कुल कीमत 1 हजार 842 रूपयें होता हैं। जिस पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने अनावेदक के विरूद्ध मध्य प्रदेश द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 3 (1) (ग) तथा केरोसीन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 की कंडिका 3 (1) का उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय हैं। जिसके अंतर्गत अनावेदक पर 2 हजार 500 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया हैं।
प्रकरण क्रमांक 2 ( 500 रूपयें का अर्थदण्ड आरोपित): - दूसरे प्रकरण में आदेश जारी करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने प्रकाश स्वीट््स को अवैध रूप से नीले केरोसिन का उपयोग करने पर 500 रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया हैं।
गौरतलब हैं कि जिला आपूर्ति अधिकारी बुरहानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन जिसके आधार पर बताया गया कि 5 नवम्बर 2013 को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सचिन भास्करे द्वारा प्रकाश स्वीट््स की जांच के दौरान अनावेदक के प्रतिष्ठान में 10 लीटर नीले केरोसिन का ड्रम पाया गया था। जिनका उपयोग डीजल भट्टी में संयोजित कर ईधन के रूप में खाद्य सामग्री तैयार करने में किया जा रहा था। नीले केरोसिन का बाजार भाव से कुल कीमत 160 रूपयें होता हैं। जिस पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने अनावेदक के विरूद्ध केरोसीन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 की कंडिका 3 (1) का उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय हैं। जिसके अंतर्गत अनावेदक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया हैं।
प्रकरण क्रमांक 3 ( 500 रूपयें का अर्थदण्ड आरोपित): - तीसरे प्रकरण में आदेश जारी करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने वैष्णवी रेस्टारेंट को अवैध रूप से नीले केरोसिन का उपयोग करने पर 500 रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया हैं।
गौरतलब हैं कि जिला आपूर्ति अधिकारी बुरहानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन जिसके आधार पर बताया गया कि 5 नवम्बर 2013 को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सचिन भास्करे द्वारा वैष्णवी रेस्टारेंट की जांच के दौरान अनावेदक के प्रतिष्ठान में 10 लीटर नीले केरोसिन का ड्रम पाया गया था। जिनका उपयोग डीजल भट्टी में संयोजित कर ईधन के रूप में खाद्य सामग्री तैयार करने में किया जा रहा था। नीले केरोसिन का बाजार भाव से कुल कीमत 160 रूपयें होता हैं। जिस पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने अनावेदक के विरूद्ध केरोसीन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 की कंडिका 3 (1) का उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय हैं। जिसके अंतर्गत अनावेदक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया हैं।
प्रकरण क्रमांक 4 ( 4 हजार रूपयें का अर्थदण्ड आरोपित): - चौथे प्रकरण में आदेश जारी करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने सांईनाथ भोजनलाय को अवैध रूप से घरेलू गैस एवं नीले केरोसिन का उपयोग डीजल भट्टी में करने पर 4 हजार रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया हैं।
गौरतलब हैं कि जिला आपूर्ति अधिकारी बुरहानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन जिसके आधार पर बताया गया कि 4 नवम्बर 2013 को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सचिन भास्करे द्वारा सांईनाथ भोजनलाय की जांच के दौरान अनावेदक के प्रतिष्ठान में घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग गैस भट्टी में संयोजित कर ईधन के रूप में और नीले केरोसिन का उपयोग डीजल भट्टी में करके खाद्य सामग्री तैयार करने में किया जा रहा था। जप्त किये गये गैस सिलेण्डर और नीले केरोसिन का बाजार भाव से कुल कीमत 2 हजार 605 रूपयें होता हैं। जिस पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने अनावेदक के विरूद्ध मध्य प्रदेश द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 3 (1) (ग) का उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय हैं। जिसके अंतर्गत अनावेदक पर 4 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया हैं।
क्र-34/जनवरी/2014/34/वर्मा
कपास पर एक प्रतिशत टेक्स की अवधि एक वर्ष और बढ़ी
बुरहानपुर
- (10 जनवरी 2014) - राज्य शासन ने कपास पर टेक्स दो प्रतिशत से घटाकर एक
प्रतिशत करने के लिए जारी अधिसूचना की अवधि को एक वर्ष बढ़ा दिया है। यह
अवधि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से बढ़ाई गई है। क्र-35/जनवरी/2014/35/वर्मा
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