Monday 20 January 2014

JANSAMPARK NEWS 19-1-14

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
पोलियो मुक्त भारत की घोषणा होगी अगले माह
विष्व स्वास्थ्य संगठन देगा पोलियो मुक्त भारत का प्रमाण-पत्र
मूलभूत सेवा केन्द्र आलमगंज मंे महापौर श्रीमति माधुरी पटेल एवं कादर सिद्दीकी वार्ड मंे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने किया दो बूंद जिंदगी का षुभारंभ
बुरहानपुर (19 जनवरी, 2014) - राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत आज रविवार को प्रथम चरण की षुरूआत महापौर श्रीमति माधुरी पटेल व्दारा मूलभूत सेवा केन्द्र आलमगंज से की गई। षुभारंभ अवसर पर रोटरी क्लब से राजेन्द्र सलुजा, मंसुर सेवक एवं रोटरी क्लब के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
ष्  षहरी टीकाकरण प्रभारी डाॅ.यामिनी भूषण षास्त्री ने कहा की पोलियो मुक्त भारत की घोषणा अगले माह विष्व स्वास्थ्य संगठन भारत षासन को प्रमाण पत्र देकर करेगा। दूसरा चरण 23 फरवरी 2014 को मनाया जाना है। इसके पश्चात भारत पोलियो मुक्त कहलायेगा। वहीं महापौर श्रीमति माधुरी पटेल ने कहा की पोलियो अभियान मे लगे स्वास्थ्य अमले, रोटरी क्लब, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं मध्यप्रदेश षासन की मेहनत आज हमें दिख रही है कि पिछले तीन वर्ष से मध्यप्रदेश में और पूरे भारतवर्ष मे पोलियो का कोई भी नया केस दर्ज नहीं हुआ है। उन्हांेने सभी रोटरी सदस्य को धन्यवाद देकर बूथ पर आये हुये छोटे-छोटे बच्चों को पोलियो की दो बूंद दवा पिलाकर कार्यक्रम का विधिवत षुभारंभ किया। कार्यक्रम मंे स्वास्थ्य विभाग से एपिडिमीयोलाॅजिस्ट रविन्द्र सिंह राजपूत, अषफाक अंसारी एवं षहरी उषा कार्यकताएँ उपस्थित थी।
             मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. आई.एल. मेहरा ने अब्दुल कादर सिद्दीकी वार्ड मे पोलियो बूथ का ष्षुभारंभ किया। यहा भारतीय रेडक्राॅस सोसायटी बुरहानपुर के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम ष्षुभारंभ अवसर पर डाॅ. अषोक कुमार गुप्ता ने बताया कि भारतीय रेडक्राॅस सोसायटी व्दारा 1994 से लगातार पेालियो उन्मूलन के लिये 0 से 5 वर्ष तक के वार्ड के सभी बच्चो को ष्षतप्रतिषत पोलियो की दवा पिलाते आ रहे है।
           भारतीय रेडक्राॅस सोसायटी के सदस्य परवेज खान बहादुर ने बताया कि अगले 3 दिन तक तथा व्दितीय चरण मे भी वार्ड के सभी बच्चों को पेालियो निरोधक दवाई पिलाकर हमारा लक्ष्य पुरा करायेंगे। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. आई.एल.मेहरा ने डाॅ. अषोक कुमार गुप्ता एवं परवेज खान बहादूर का पेालियो अभियान के सफल आयोजन एवं पल्स पोलियो मे बीना स्वार्थ के सहयोग के लिये आभार व्यक्त किया। अन्य संस्थाओं को भी इसी तरह के कार्यो मे सहयोग की अपील की गई।
टीप:- फोटो मेल की गई हैं।
क्र.-58/जनवरी/2014/58/वर्मा

जिले के समस्त नगरीय क्षेत्र के वार्डों तथा ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में बैठक तथा ग्राम सभा का होगा आयोजन
20 से 26 जनवरी के बीच समग्र पोर्टल पर त्रुटियों के सुधार व संशोधन की होगी कार्यवाही
शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये समग्र पोर्टल पर संशोधन कराना आवश्यक
11 फरवरी को होगा अंतिम सूचि का प्रकाशन
बुरहानपुर (19 जनवरी, 2014) - खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के फलस्वरूप प्रस्तावित नवीन व्यवस्था के अंतर्गत चिन्हित परिवारों एवं सदस्यों की सूची को अंतिम रूप दिया जायेगा। जिसकी अधिक जानकारी देते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी बुरहानपुर ने बताय है कि संबंधित कार्यवाही के तहत् बुरहानपुर जिले के समस्त नगरीय क्षेत्र के वार्डों तथा ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में आज 20 जनवरी से 26 जनवरी के बीच वार्ड बैठक तथा ग्राम सभाओं की बैठक आयोजित की जायेगी।
समग्र पोर्टल पर दर्ज सुधार व संशोधन की होगी कार्यवाही:-    जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि बैठक एवं ग्राम सभाओं में समग्र पोर्टल पर पात्र परिवारों का नाम छूट जाना, अपात्र परिवारों का नाम जुड़ जाना, पात्र परिवारों के सदस्यांे का नाम छूट जाना, पात्र परिवारों के सदस्यों की मृत्यु होने  या अन्य किसी कारण से परिवार में सदस्य न होना, शासन की विभिन्न योजनाओं में पंजीकृत एवं सम्मिलित होकर पोर्टल पर दर्ज होने से छुट जाना आदि अनेक प्रकार की त्रुटियों के सुधार व संशोधन की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया है कि वार्ड की बैठक तथा ग्राम सभा की बैठक का स्थान व तारीख के बारे में संबंधित निकाय तथा ग्राम पंचायात द्वारा मुनादि के माध्यम से सूचित किया जायेगा। वार्ड बैठक तथा ग्राम सभा की बैठक में समग्र पोर्टल से प्राप्त सूची एवं जानकारी का वाचन किया जायेगा।
दावे तथा आपत्ति का निराकरण तहसील कार्यालय से होगा:- किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधित नागरिक एवं आपत्तिकर्ता द्वारा अपने दावा आपत्ति आवेदन-पत्र बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही अपना दस्तावेजी साक्ष्य भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। प्राप्त सभी दावे-आपत्तियों का निराकरण संबंधित तहसील के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार द्वारा जाँच उपरांत किया जायेगा। तहसीलदार प्राप्त दावे-आपत्ति पर संतुष्ट होने पर अथवा जाँच में संबंधित सूची में उल्लेखित परिवार के सदस्य का नाम संशोधन करने, जोड़ने या हटाने की कार्यवाही के लिये आदेशित करेंगे।
वेबसाईट पर ले सकते है सूची की जानकारी:- इस प्रकार दावे आपत्ति की कार्यवाही उपरांत संबंधित निकायों द्वारा 10 फरवरी तक समग्र पोर्टल पर संशोधन दर्ज कर दिये जायेंगे। तथा अंतिम सूची का प्रकाशन 11 फरवरी को कर दिया जायेगा। आम लोगों की जानकारी के लिये www.sssm.nic.in, www.food.mp.gov.in & dmburhanpur@nic.in  पर अवलोकन के लिये उपलब्ध होगी। खाद्य अधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि कृपया सभी नागरिक दावे आपत्ति की कार्यवाही के दौरान अपने संशोधन की कार्यवाही करले अन्यथा शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित होना पड़ सकता है।
क्र.-59/जनवरी/2014/59/वर्मा

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
5 प्रकरणों में 18 हजार रूपये का लगाया अर्थदण्ड
घरेलू गैस एवं केरोसिन का व्यवसायिक प्रयोग करने पर जिला दण्डाधिकारी श्री अवस्थी ने किया अर्थदण्ड आरोपित
बुरहानपुर - (19 जनवरी 2014) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने जिलें में घरेलु गैस एवं नीले केरोसिन का प्रयोग व्यवसायिक संस्थान में करने पर अर्थदण्ड आरोपित किये हैं। उन्होनें ऐसे 5 प्रकरणों में 18 हजार रूपयें का अर्थदण्ड आरोपित किया हैं। जो कि मध्य प्रदेश द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 3 (1) (ग) तथा केरोसीन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 की कंडिका 3 (1) का उल्लघंन हैं और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध हैं।
प्रकरण क्रमांक  1 ( 2 हजार 500 रूपयें का अर्थदण्ड आरोपित): - पहले प्रकरण में आदेश जारी करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने गुरूकृृपा रेस्टारेंट माताबाजार नेपानगर को अवैध रूप से घरेलू गैस का उपयोग करने पर 2 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया हैं।
    गौरतलब हैं कि जिला आपूर्ति अधिकारी बुरहानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन जिसके आधार पर बताया गया कि 31 अक्टूबर 2013 को गुरूकृृपा रेस्टारेंट की जांच के दौरान अनावेदक के प्रतिष्ठान में 1 घरेलू गैस सिलेण्डर आंशिक रूप से भरा हुआ पाया गया था। जिसका उपयोग गैस भट्टी में संयोजित कर ईधन के रूप में खाद्य सामग्री तैयार करने में किया जा रहा था। जप्त किये गये गैस सिलेण्डर का बाजार भाव से कुल कीमत 1 हजार 762 रूपयें होता हैं। जिस पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने अनावेदक के विरूद्ध मध्य प्रदेश द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 3 (1) (ग) जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय हैं। जिसके अंतर्गत अनावेदक पर 2 हजार 500 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया हैं।
प्रकरण क्रमांक  2 ( 4 हजार रूपयें का अर्थदण्ड आरोपित): - दूसरे प्रकरण में आदेश जारी करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने गुरूकृपा रेस्टोरेंट बस स्टेषन तुकईथड़ को अवैध रूप से घरेलू गैस का उपयोग करने पर 4 हजार रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया हैं।
    गौरतलब हैं कि जिला आपूर्ति अधिकारी बुरहानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन जिसके आधार पर बताया गया कि 29 अक्टूबर 2013 को गुरूकृपा रेस्टोरेंट की जांच के दौरान अनावेदक के प्रतिष्ठान में 1 घरेलू गैस सिलेण्डर आंशिक रूप से भरा हुआ एवं 1 गैस सिलेण्डर खाली पाया गया था। जिसका उपयोग गैस भट्टी में संयोजित कर ईधन के रूप में खाद्य सामग्री तैयार करने में किया जा रहा था। जप्त किये गये गैस सिलेण्डरों का बाजार भाव से कुल कीमत 3 हजार 56 रूपयें होता हैं। जिस पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने अनावेदक के विरूद्ध मध्य प्रदेश द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 3 (1) (ग) जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय हैं। जिसके अंतर्गत अनावेदक पर 4 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया हैं।
प्रकरण क्रमांक  3 ( 3 हजार रूपयें का अर्थदण्ड आरोपित): - तीसरे प्रकरण में आदेश जारी करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने माताबाजार नेपानगर में स्थित जय हिन्द स्वीट्स को अवैध रूप से घरेलू गैस का उपयोग करने पर 3 हजार रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया हैं।
    गौरतलब हैं कि जिला आपूर्ति अधिकारी बुरहानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन जिसके आधार पर बताया गया कि 31 अक्टूबर 2013 को जय हिन्द स्वीट्स की जांच के दौरान अनावेदक के प्रतिष्ठान में 1 घरेलू गैस सिलेण्डर पूर्ण रूप से भरा हुआ पाया गया था। जिसका उपयोग गैस भट्टी में संयोजित कर ईधन के रूप में खाद्य सामग्री तैयार करने में किया जा रहा था। जप्त किये गये गैस सिलेण्डर का बाजार भाव से कुल कीमत 2 हजार 230 रूपयें होता हैं। जिस पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने अनावेदक के विरूद्ध मध्य प्रदेश द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 3 (1) (ग) जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय हैं। जिसके अंतर्गत अनावेदक पर 3 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया हैं।
प्रकरण क्रमांक 4 ( 8 हजार रूपयें का अर्थदण्ड आरोपित): - चौथें प्रकरण में आदेश जारी करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने खकनार में स्थित होटल महाराजा को अवैध रूप से घरेलू गैस का उपयोग करने पर 8 हजार रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया हैं।
    गौरतलब हैं कि जिला आपूर्ति अधिकारी बुरहानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन जिसके आधार पर बताया गया कि 29 अक्टूबर 2013 को होटल महाराजा की जांच के दौरान अनावेदक के प्रतिष्ठान में 2 घरेलू गैस सिलेण्डर आंशिक रूप से भरे हुए एवं 1 घरैलू गैस सिलेण्डर खाली भरा हुआ पाया गया था। जिनका उपयोग गैस भट्टी में संयोजित कर ईधन के रूप में खाद्य सामग्री तैयार करने में किया जा रहा था। जप्त किये गये गैस सिलेण्डरों का बाजार भाव से कुल कीमत 6 हजार 300 रूपयें होता हैं। जिस पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने अनावेदक के विरूद्ध मध्य प्रदेश द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 3 (1) (ग) जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय हैं। जिसके अंतर्गत अनावेदक पर 8 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया हैं।
प्रकरण क्रमांक  5 ( 500 रूपयें का अर्थदण्ड आरोपित): - पांचवे प्रकरण में आदेश जारी करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने दर्यापुर स्थित वैष्णवी होटल को अवैध रूप से नीले केरोसिन का उपयोग करने पर 500 रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया हैं।
    गौरतलब हैं कि जिला आपूर्ति अधिकारी बुरहानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन जिसके आधार पर बताया गया कि 31 अक्टूबर 2013 की जांच के दौरान अनावेदक के प्रतिष्ठान में 15 लीटर नीले केरोसिन का ड्रम पाया गया था। जिनका उपयोग डीजल भट्टी में संयोजित कर ईधन के रूप में खाद्य सामग्री तैयार करने में किया जा रहा था। नीले केरोसिन का बाजार भाव से कुल कीमत 240 रूपयें होता हैं। जिस पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने अनावेदक के विरूद्ध केरोसीन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 की कंडिका 3 (1) का उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय हैं। जिसके अंतर्गत अनावेदक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया हैं।
क्र.58/जनवरी/2014/58/वर्मा

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JANSAMPARK NEWS 30-08-18

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