जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
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घरेलू गैस का व्यवसायिक प्रयोग करने पर जिला दण्डाधिकारी श्री अवस्थी ने अर्थदण्ड किया आरोपित
6 प्रकरणों में 47 हजार रूपयें का अर्थदण्ड आरोपित
बुरहानपुर
- (8 जनवरी 2014) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने
जिलें में घरेलु गैस का प्रयोग व्यवसायिक संस्थान में करने पर अर्थदण्ड
आरोपित किये हैं। उन्होनें ऐसे 6 प्रकरणों में 47 हजार रूपयें का अर्थदण्ड
आरोपित किया हैं। जो कि मध्य प्रदेश द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और
वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 3 (1) (ग) का उल्लघंन हैं और आवश्यक
वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध हैं। समाचार
घरेलू गैस का व्यवसायिक प्रयोग करने पर जिला दण्डाधिकारी श्री अवस्थी ने अर्थदण्ड किया आरोपित
6 प्रकरणों में 47 हजार रूपयें का अर्थदण्ड आरोपित
प्रकरण क्रमांक 1 (पन्द्रह हजार रूपयें का अर्थदण्ड आरोपित): - पहले प्रकरण में आदेश जारी करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने किशोर गार्डन एण्ड रेस्टोरेंट को अवैध रूप से घरेलू गैस का उपयोग करने पर 15 हजार रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया हैं।
गौरतलब हैं कि जिला आपूर्ति अधिकारी बुरहानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन जिसके आधार पर बताया गया कि 21 अक्टूबर 2013 को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सचिन भास्करे द्वारा किशोर गार्डन रेस्टोरेंट की जांच के दौरान अनावेदक के प्रतिष्ठान में 2 घरेलू गैस सिलेण्डर पूर्ण रूप से भरें हुए और 3 घरेलू गैस सिलेण्डर आंशिक रूप से भरें पाये गये थे। जिनका उपयोग गैस भट्टी में संयोजित कर ईधन के रूप में खाद्य सामग्री तैयार करने में किया जा रहा था। जप्त किये गये सिलेण्डरों का बाजार भाव से कुल कीमत 11 हजार 24 रूपयें होता हैं। जिस पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने अनावेदक के विरूद्ध मध्य प्रदेश द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 3 (1) (ग) का उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय हैं। जिसके अंतर्गत अनावेदक पर 15 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया हैं।
प्रकरण क्रमांक 2 (ग्यारह हजार रूपयें का अर्थदण्ड आरोपित): - दूसरे प्रकरण में आदेश जारी करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने गुरूकृपा रेस्टोरेंट को अवैध रूप से घरेलू गैस का उपयोग करने पर 11 हजार रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया हैं।
गौरतलब हैं कि जिला आपूर्ति अधिकारी बुरहानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन जिसके आधार पर बताया गया कि 21 अक्टूबर 2013 को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सचिन भास्करे द्वारा गुरूकृपा रेस्टोरेंट की जांच के दौरान अनावेदक के प्रतिष्ठान में 2 घरेलू गैस सिलेण्डर पूर्ण रूप से भरें हुए और 1 घरेलू गैस सिलेण्डर आंशिक रूप से भरा तथा 1 गैस सिलेण्डर खाली पाया गया था। जिनका उपयोग गैस भट्टी में संयोजित कर ईधन के रूप में खाद्य सामग्री तैयार करने में किया जा रहा था। जप्त किये गये सिलेण्डरों का बाजार भाव से कुल कीमत 8482 रूपयें होता हैं। जिस पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने अनावेदक के विरूद्ध मध्य प्रदेश द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 3 (1) (ग) का उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय हैं। जिसके अंतर्गत अनावेदक पर 11 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया हैं।
प्रकरण क्रमांक 3 ( तीन हजार रूपयें का अर्थदण्ड आरोपित): - तीसरे प्रकरण में आदेश जारी करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने मेसर्स जय महाकाल ढाबा को अवैध रूप से घरेलू गैस का उपयोग करने पर 3 हजार रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया हैं।
गौरतलब हैं कि जिला आपूर्ति अधिकारी बुरहानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन जिसके आधार पर बताया गया कि 4 नवम्बर 2013 को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सचिन भास्करे द्वारा मेसर्स जय महाकाल ढाबा की जांच के दौरान अनावेदक के प्रतिष्ठान में 1 घरेलू गैस सिलेण्डर आंशिक रूप से भरा पाया गया था। जिनका उपयोग गैस भट्टी में संयोजित कर ईधन के रूप में खाद्य सामग्री तैयार करने में किया जा रहा था। जप्त किये गये सिलेण्डर का बाजार भाव से कुल कीमत 2074 रूपयें होता हैं। जिस पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने अनावेदक के विरूद्ध मध्य प्रदेश द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 3 (1) (ग) का उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय हैं। जिसके अंतर्गत अनावेदक पर 3 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया हैं।
प्रकरण क्रमांक 4 ( 6 हजार रूपयें का अर्थदण्ड आरोपित): - चौथे प्रकरण में आदेश जारी करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने मेसर्स जय महाकाल ढाबा को अवैध रूप से घरेलू गैस का उपयोग करने पर 6 हजार रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया हैं।
गौरतलब हैं कि जिला आपूर्ति अधिकारी बुरहानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन जिसके आधार पर बताया गया कि 1 नवम्बर 2013 को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सचिन भास्करे द्वारा मेसर्स जय महाकाल ढाबा की जांच के दौरान अनावेदक के प्रतिष्ठान में 1 घरेलू गैस सिलेण्डर पूर्ण भरा हुआ और 1 घरेलू गैस सिलेण्डर आंशिक रूप से भरे पाये गये थे। जिनका उपयोग गैस भट्टी में संयोजित कर ईधन के रूप में खाद्य सामग्री तैयार करने में किया जा रहा था। जप्त किये गये सिलेण्डर का बाजार भाव से कुल कीमत 4319 रूपयें होता हैं। जिस पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने अनावेदक के विरूद्ध मध्य प्रदेश द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 3 (1) (ग) का उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय हैं। जिसके अंतर्गत अनावेदक पर 6 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया हैं।
प्रकरण क्रमांक 5 ( 8 हजार रूपयें का अर्थदण्ड आरोपित): - पाचवें प्रकरण में आदेश जारी करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने मेसर्स अपना होटल को अवैध रूप से घरेलू गैस का उपयोग करने पर 8 हजार रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया हैं।
गौरतलब हैं कि जिला आपूर्ति अधिकारी बुरहानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन जिसके आधार पर बताया गया कि 4 नवम्बर 2013 को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सचिन भास्करे द्वारा मेसर्स अपना होटल की जांच के दौरान अनावेदक के प्रतिष्ठान में 4 घरेलू गैस सिलेण्डर आंशिक रूप से भरे पाये गये थे। जिनका उपयोग गैस भट्टी में संयोजित कर ईधन के रूप में खाद्य सामग्री तैयार करने में किया जा रहा था। जप्त किये गये सिलेण्डर का बाजार भाव से कुल कीमत 7126 रूपयें होता हैं। जिस पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने अनावेदक के विरूद्ध मध्य प्रदेश द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 3 (1) (ग) का उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय हैं। जिसके अंतर्गत अनावेदक पर 8 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया हैं।
प्रकरण क्रमांक 6 ( 4 हजार रूपयें का अर्थदण्ड आरोपित): - छठवे प्रकरण में आदेश जारी करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने ओम सांईराम होटल को अवैध रूप से घरेलू गैस का उपयोग करने पर 4 हजार रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया हैं।
गौरतलब हैं कि जिला आपूर्ति अधिकारी बुरहानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन जिसके आधार पर बताया गया कि 31 अक्टूबर 2013 को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी चेतन शर्मा द्वारा ओम सांईराम होटल की जांच के दौरान अनावेदक के प्रतिष्ठान में 2 घरेलू गैस सिलेण्डर आंशिक रूप से भरे पाये गये थे। जिनका उपयोग गैस भट्टी में संयोजित कर ईधन के रूप में खाद्य सामग्री तैयार करने में किया जा रहा था। जप्त किये गये सिलेण्डर का बाजार भाव से कुल कीमत 3368 रूपयें होता हैं। जिस पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने अनावेदक के विरूद्ध मध्य प्रदेश द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 3 (1) (ग) का उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय हैं। जिसके अंतर्गत अनावेदक पर 4 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया हैं।
क्र-26/जनवरी/2014/26/वर्मा
मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना
25 जनवरी से 30 मार्च के बीच जायेंगी 10 ट्रेन
बुरहानपुर
- (8 जनवरी 2014) - मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में 25 जनवरी से 30
मार्च, 2014 के बीच 10 ट्रेन विभिन्न तीर्थ-स्थल के लिये रवाना होंगी। हर
ट्रेन में अनुरक्षक सहित 1000 तीर्थ-यात्री जायेंगे।25 जनवरी से 30 मार्च के बीच जायेंगी 10 ट्रेन
बुरहानपुर से अजमेर जाने वाली ट्रेन में बुरहानपुर से 205, भोपाल से 250, उज्जैन से 210, रायसेन से 105, विदिशा से 103 और सीहोर से 103 यात्री रवाना होंगे।
विदिशा से रामेश्वरम् के लिये ट्रेन 25 जनवरी को, गुना से रामेश्वरम् के लिये 2 फरवरी को, ब्यावरा से रामेश्वरम् के लिये 10 फरवरी को, खण्डवा से रामेश्वरम् के लिये 15 फरवरी को, शिवपुरी से पुरी के लिये 18 फरवरी को, बुरहानपुर से अजमेर 23 फरवरी को, हबीबगंज से पुरी 26 फरवरी को, रीवा से रामेश्वरम् 6 मार्च को, जबलपुर से रामेश्वरम् 14 मार्च को तथा सागर से तिरुपति के लिये ट्रेन 22 मार्च, 2014 को रवाना होंगी।
विदिशा से रामेश्वरम् जाने वाली ट्रेन में विदिशा से 154, भोपाल से 356, होशंगाबाद से 162, रायसेन से 152 तथा सीहोर से 162 यात्री बैठेंगे।
गुना से रामेश्वरम् जाने वाली ट्रेन में गुना से 256, शिवपुरी से 212, ग्वालियर से 293 तथा भिण्ड से 215 यात्री रवाना होंगे। ब्यावरा से रामेश्वरम् जाने वाली ट्रेन में राजगढ़ से 253, उज्जैन से 312, रतलाम से 260 और देवास से 151 यात्री रवाना होंगे। खण्डवा से रामेश्वरम् जाने वाली ट्रेन में खण्डवा से 253, हरदा से 154, बड़वानी से 152, छिन्दवाड़ा से 265 और खरगोन से 152 यात्री बैठेंगे।
शिवपुरी से पुरी जाने वाली ट्रेन में शिवपुरी से 210, ग्वालियर से 251, दतिया से 158, मुरैना से 198 और भिण्ड से 159 यात्री रवाना होंगे।
हबीबगंज से पुरी जाने वाली ट्रेन में भोपाल से 240, विदिशा से 140, होशंगाबाद से 194, छिन्दवाड़ा से 248 और सिवनी से 153 यात्री सवार होंगे। रीवा से रामेश्वरम् जाने वाली ट्रेन में रीवा से 243, सतना से 210, कटनी से 205, सीधी से 163 और सिंगरोली से 155 यात्री सवार होंगे।
इसी तरह जबलपुर से रामेश्वरम् जाने वाली ट्रेन में जबलपुर से 251, बैतूल से 200, डिण्डोरी से 161, मण्डला से 164 और नरसिंहपुर से 200 यात्री रवाना होंगे। सागर से तिरुपति जाने वाली ट्रेन में सागर से 238, भोपाल से 308, होशंगाबाद से 221, सीहोर से 105 और रायसेन से 104 यात्री रवाना होंगे।
तीर्थ-यात्रियों के चाय, नाश्ते, भोजन और ठहरने की निरूशुल्क व्यवस्था शासन द्वारा की जायेगी। उल्लेखनीय है कि योजना में मध्यप्रदेश का 60 वर्ष या उससे अधिक का कोई भी नागरिक जो आयकरदाता नहीं है, प्रदेश के बाहर स्थित निर्दिष्ट तीर्थ-स्थानों में से किसी एक की यात्रा कर सकता है। यह सुविधा सिर्फ एक बार ही मिलती है। 65 वर्ष या उससे अधिक आयु का तीर्थ-यात्री अपने साथ एक अटेण्डर ले जा सकता है।
क्र-27/जनवरी/2014/27/वर्मा
सामूहिक सूर्य नमस्कार 13 जनवरी को
सभी वर्गों की सहभागिता से व्यापक स्वरूप देंः शिक्षा मंत्री श्री जैन
बुरहानपुर
- (8 जनवरी 2014) - स्वामी विवेकानंद जयंती युवा दिवस पर इस बार प्रदेश भर
में एक साथ सामूहिक सूर्य-नमस्कार 13 जनवरी को होगा। स्कूल शिक्षा मंत्री
श्री पारस चन्द्र जैन की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई बैठक में
कार्यक्रम को समाज के सभी वर्गों की सहभागिता से व्यापक स्वरूप देने के
निर्देश दिये गये। सभी वर्गों की सहभागिता से व्यापक स्वरूप देंः शिक्षा मंत्री श्री जैन
क्र-28/जनवरी/2014/28/वर्मा
स्व-वित्तीय आधार पर विषय एवं संकाय प्रारंभ करने 15 फरवरी तक करें आवेदन
बुरहानपुर
- (8 जनवरी 2014) - स्व-वित्तीय आधार पर महाविद्यालयों द्वारा नये विषय
एवं संकाय प्रारंभ करने के लिये 15 फरवरी तक प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा
सकते हैं। प्रस्तावों के परीक्षण के बाद 30 मार्च तक विभाग द्वारा अनुमति
जारी कर दी जायेगी।पूर्व से संचालित स्व-वित्तीय पाठ्यक्रमों की निरंतरता की अनुमति के लिये 28 फरवरी तक प्रस्ताव लिये जायेंगे। निरंतरता की अनुमति 15 अप्रैल तक जारी कर दी जायेगी। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री जे.एन. कंसोटिया ने निर्देशित किया है कि प्रस्ताव के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जरूर लगायें। उन्होंने कहा है कि प्रस्ताव भेजने के पहले जन-भागीदारी समिति से अनुमति संबंधी औपचारिकताएँ भी पूरी करें।
क्र-29/जनवरी/2014/29/वर्मा
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