Saturday 18 January 2014

JANSAMPARK NEWS 17-1-14

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
घरेलू गैस का व्यवसायिक प्रयोग करने पर जिला दण्डाधिकारी श्री अवस्थी ने कि दण्डात्मक कार्यवाही
5 प्रकरणों में 25 हजार 500 रूपये का लगाया अर्थदण्ड
बुरहानपुर - (17 जनवरी 2014) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने जिलें में घरेलु गैस का प्रयोग व्यवसायिक रूप से करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की हैं। श्री अवस्थी ने ऐसे 5 प्रकरणों में 25 हजार 500 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया हैं। जो कि मध्य प्रदेश द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 3 (1) (ग) का उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध हैं।
प्रकरण क्रमांक  1 ( 2 हजार 500 रूपयें का अर्थदण्ड आरोपित): - पहले प्रकरण में आदेश जारी करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने जितेश ढाबा झिरी को अवैध रूप से घरेलू गैस का उपयोग करने पर 2 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया हैं।
    गौरतलब हैं कि जिला आपूर्ति अधिकारी बुरहानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन जिसके आधार पर बताया गया कि 31 अक्टूबर 2013 को जितेश ढाबा झिरी की जांच के दौरान अनावेदक के प्रतिष्ठान में 1 घरेलू गैस सिलेण्डर आंशिक रूप भरा हुआ पाया गया था। जिसका उपयोग गैस भट्टी में संयोजित कर ईधन के रूप में खाद्य सामग्री तैयार करने में किया जा रहा था। जप्त किये गये गैस सिलेण्डर का बाजार भाव से कुल कीमत 2 हजार 464 रूपयें होता हैं। जिस पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने अनावेदक के विरूद्ध मध्य प्रदेश द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 3 (1) (ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय हैं। जिसके अंतर्गत अनावेदक पर 2 हजार 500 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया हैं।
प्रकरण क्रमांक 2 ( 2 हजार 500 रूपयें का अर्थदण्ड आरोपित): - दूसरे प्रकरण में आदेश जारी करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने मेसर्स निर्मल दरबार बाबा ढाबा को अवैध रूप से घरेलू गैस का उपयोग करने पर 2 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया हैं।
    गौरतलब हैं कि जिला आपूर्ति अधिकारी बुरहानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन जिसके आधार पर बताया गया कि 29 अक्टूबर 2013 को मेसर्स निर्मल दरबार बाबा ढाबा की जांच के दौरान अनावेदक के प्रतिष्ठान में 1 घरेलू गैस सिलेण्डर आंशिक रूप से भरा पाया गया था। जिसका उपयोग गैस भट्टी में संयोजित कर ईधन के रूप में खाद्य सामग्री तैयार करने में किया जा रहा था। जप्त किये गये गैस सिलेण्डर का बाजार भाव से कुल कीमत 1 हजार 762 रूपयें होता हैं। जिस पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने अनावेदक के विरूद्ध मध्य प्रदेश द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 3 (1) (ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय हैं। जिसके अंतर्गत अनावेदक पर 2 हजार 500 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया हैं।
प्रकरण क्रमांक 3 ( 7 हजार 500 रूपयें का अर्थदण्ड आरोपित): - तीसरे प्रकरण में आदेश जारी करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने संगम होटल को अवैध रूप से घरेलू गैस का उपयोग करने पर 7 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया हैं।
    गौरतलब हैं कि जिला आपूर्ति अधिकारी बुरहानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन जिसके आधार पर बताया गया कि 29 अक्टूबर 2013 को संगम होटल की जांच के दौरान अनावेदक के प्रतिष्ठान में 2 घरेलू गैस सिलेण्डर आंशिक रूप से भरे हुए और 1 सिलेण्डर पूर्ण रूप से भरा हुआ पाया गया था। जिसका उपयोग गैस भट्टी में संयोजित कर ईधन के रूप में खाद्य सामग्री तैयार करने में किया जा रहा था। जप्त किये गये गैस सिलेण्डरों का बाजार भाव से कुल कीमत 6 हजार 861 रूपयें होता हैं। जिस पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने अनावेदक के विरूद्ध मध्य प्रदेश द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 3 (1) (ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय हैं। जिसके अंतर्गत अनावेदक पर 7 हजार 500 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया हैं।
प्रकरण क्रमांक  4 ( 6 हजार रूपयें का अर्थदण्ड आरोपित): - चौथे प्रकरण में आदेश जारी करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने जय अम्बे रेस्टोरेंट को अवैध रूप से घरेलू गैस का उपयोग करने पर 6 हजार रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया हैं।
    गौरतलब हैं कि जिला आपूर्ति अधिकारी बुरहानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन जिसके आधार पर बताया गया कि 31 अक्टूबर 2013 को जय अम्बे रेस्टोरेंट की जांच के दौरान अनावेदक के प्रतिष्ठान में 2 घरेलू गैस सिलेण्डर आंशिक रूप से भरे हुए पाये गये थे। जिनका उपयोग गैस भट्टी में संयोजित कर ईधन के रूप में खाद्य सामग्री तैयार करने में किया जा रहा था। जप्त किये गये गैस सिलेण्डरों का बाजार भाव से कुल कीमत 4 हजार 148 रूपयें होता हैं। जिस पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने अनावेदक के विरूद्ध मध्य प्रदेश द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 3 (1) (ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय हैं। जिसके अंतर्गत अनावेदक पर 6 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया हैं।
प्रकरण क्रमांक  5 ( 7 हजार रूपयें का अर्थदण्ड आरोपित): - पाचवें प्रकरण में आदेश जारी करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने अंबिका बार एंड रेस्टारेंट को अवैध रूप से घरेलू गैस का उपयोग करने पर 7 हजार रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया हैं।
    गौरतलब हैं कि जिला आपूर्ति अधिकारी बुरहानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन जिसके आधार पर बताया गया कि 18 अक्टूबर 2013 को अंबिका बार एंड रेस्टारेंट की जांच के दौरान अनावेदक के प्रतिष्ठान में 3 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये थे। जिनमें एक पूर्ण भरा हुआ, एक आंशिक रूप से भरा और एक खाली सिलेण्डर पाया गया था। जिनका उपयोग गैस भट्टी में संयोजित कर ईधन के रूप में खाद्य सामग्री तैयार करने में किया जा रहा था। जप्त किये गये गैस सिलेण्डरों का बाजार भाव से कुल कीमत 5 हजार 847 रूपयें होता हैं। जिस पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने अनावेदक के विरूद्ध मध्य प्रदेश द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 3 (1) (ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय हैं। जिसके अंतर्गत अनावेदक पर 7 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया हैं।
क्र.50/जनवरी/2014/50/वर्मा

पल्स पोलियो अभियान के प्रथम चरण का आयोजन 19 से
रोटरी क्लब व्दारा आलमगंज मूलभूत सेवा केन्द्र में कलेक्टर आषुतोष अवस्थी एवं महापौर श्रीमति माधुरी पटेल करेंगे अभियान की षुरूआत
बुरहानपुर - (17 जनवरी 2014) - जिलें में पल्स पोलियो के प्रथम चरण की षुरूआत रोटरी क्लब द्वारा 19 जनवरी 2014 को मुलभूत सेवा केन्द्र आलमगंज से की जायेगी। जिसकी अधिक जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया गया कि दो बूंद जिंदगी के अभियान में मूलभूत सेवा केन्द्र आलगमगंज में कलेक्टर आषुतोष अवस्थी एवं महापौर श्रीमति माधुरी पटेल द्वारा प्रातः 8.00 बजे पल्स पोलियो की दवा पिलाकर अभियान कि षुरूआत की जायेगी।
    इस अवसर पर रोटरी क्लब के सभी सदस्य, सिविल सर्जन डॉ.जैनुद्दीन बोहरा, षिषु रोग विषेषज्ञ डॉ.आर.चौकसे, डॉ.बी.डी.गट्टानी और रविन्द्र सिंह राजपूत समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
    पल्स अभियान को लेकर जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ.आर.वर्मा ने बताया कि  पल्स पोलियो अभियान के प्रथम चरण के लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारी अंतिम चरण मंे हैं। अभियान के षत््-प्रतिषत सफलता के लिये सभी कर्मचारियों के समस्त प्रषिक्षण पूर्ण कर लिये गये हैं तथा नामजद उनके ड्यूटी आदेष जारी किये गये हैं।
यह होगें तैनात:- पल्स पोलियों अभियान के अंतर्गत षहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताआंे के साथ आंगनवाडी कार्यकर्ता, आषा कार्यकर्ता एवं स्वयं सेवक तैनात रहेंगे। षुक्रवार को मुख्य चिकित्सा कार्यालय से पल्स पोलियांे की आवष्यक सामग्री सभी बूथ केन्द्रांे पर पहुंचाने का दिन भर क्रम चलता रहा।
    अभियान के षत-प्रतिषत सफलता के लिये अन्य स्थानों पर भी जनप्रतिनिधियों व ग्रामीण क्षेत्रांे में सरपंच तथा पंच व्दारा प्रत्येक बूथ पर षुभारंभ किये जाने संबंधी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.आई.एल.मेहरा व्दारा आग्रह किया गया हैं।
क्र.51/जनवरी/2014/51/ वर्मा

“मेरा खेत मेरी माटी” का लाभ लें किसान-उपसंचालक श्री देवके
बुरहानपुर - (17 जनवरी 2014) - आगामी पांच वर्षों में कृषकों के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत वृहद स्तर पर कार्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के समन्वय से किये जाने का निर्णय शासन स्तर पर किया गया हैं।
    जिसकी अधिक जानकारी देते हुए उपसंचालक कृृषि कल्याण एवं कृृषि विकास विभाग मनोहरसिंह देवके ने बताया कि फसलों के उत्पादन में वृद्धि संभव हो सके और देष की बढ़ती जनसंख्या के कारण अनाज की मांग भी बढ़ती जा रही हैं। इस आवष्यकता की पूर्ति के लिये भूमि में सुधार हेतु तथा खेती से अच्छी उपज के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भूजल के स्तर को ऊंचा उठाने तथा साथ ही उपजाऊ मिट्टी को बहने से रोकने के सभी उपाय अपनाया जाना आवष्यक हो गया है। इस हेतु उक्त विभागों की योजनाओं से “मेरा खेत मेरी माटी” उपयोजना तैयार की गई हैं।
    अतः बुरहानपुर जिले के समस्त किसान भाइयों को सूचित किया जाता है कि “मेरा खेत मेरी माटी” योजना के अंतर्गत इन कार्यों पर कार्य किया जाना है।
व्द थ्ंतउ में
ऽ    भूमि समतलीकरण तथा भूमि सुधार।
ऽ    मेड़ बंधन।
ऽ    फार्म पौण्ड निर्माण।
ऽ    नाला बंधन/लघु स्टॉप डेम।
ऽ    बलराम तालाब।
व्िि थ्ंतउ में
ऽ    नाडेप निर्माण।
ऽ    बायोगैस निर्माण और वर्मी कम्पोस्ट निर्माण कार्यों हेतु लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिये राज्य शासन द्वारा जॉब कार्डधारी किसानों में (सीमान्त कृषक 0-1 हैक्टर तक और 2 हैक्टर से कम) इन किसानों के खेतों में उपरोक्त योजना के अंतर्गत निम्नानुसार कार्य किसान भाई अपने खेत पर करा सकते हैं और इन योजना की संरचनाओं का निर्माण तकनीकी तरीकों से किया जाना उत्तम होगा तथा संरचनाओं का निर्माण क्षेत्र की आवष्यकता को देखते हुए किया जाये, जिससे किसानों के खेतों का सुधार होकर उत्पादन में वृद्धि होगी।
    किसान भाइयों से अनुरोध है कि 26 जनवरी की ग्रामसभा में सम्मिलित होकर योजना का लाभ लेने हेतु अपना आवेदन दें।
क्र.52/जनवरी/2014/52/वर्मा

स्मार्ट फोन पर वेट की दर निर्धारित
बुरहानपुर - (17 जनवरी 2014) - आयुक्त वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश द्वारा बाजार में फेबलेट्स के नाम से विक्रय किये जा रहे स्मार्ट फोन पर देय वेट की दर का निर्धारण मध्यप्रदेश वेट अधिनियम की धारा-70 के अंतर्गत किया गया है। आयुक्त द्वारा फेबलेट्स पर मध्यप्रदेश वेट अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग-4 की प्रविष्टि क्रमांक-1 के अंतर्गत 13 प्रतिशत की दर से वेट की देयता निर्धारित की गई है।
आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा पारित आदेश से फेबलेट्स के विक्रय पर देय वेट के संबंध में विभिन्न विक्रेता व्यवसाइयों तथा उपभोक्ताओं की भ्रांतियों का निवारण हुआ है।
क्र.53/जनवरी/2014/53/वर्मा

अब 30 दिन के अंदर मिलेगा जाति प्रमाण-पत्र
जाति प्रमाण-पत्र संबंधी संशोधित दिशा-निर्देश जारी
ऑनलाइन पोर्टल पर भी संधारित होगा जाति प्रमाण-पत्र
बुरहानपुर - (17 जनवरी, 2014) - मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार जन-संकल्प 2014 एवं दृष्टि पत्र में शामिल बिन्दुओं तथा 100 दिवसीय कार्य-योजना को मूर्तरूप देने सामान्य प्रशासन विभाग ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को शालाओं में कक्षा पहली में प्रवेश लेते ही स्कूलों के माध्यम से जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं।
सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री लालसिंह आर्य ने बताया कि शिक्षा सत्र शुरू होने के पूर्व ही जिला संयोजक, सहायक आयुक्त, आदिम-जाति कल्याण विभाग जाति प्रमाण-पत्र के आवेदन-पत्र छपवाकर जिला शिक्षा अधिकारी को देंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ब्लॉक लेवल पर आवेदन पत्रों को शिक्षण संस्थाओं तक पहुँचायेंगे। प्राचार्य एवं प्रधानाचार्य बच्चों के पालक तथा अभिभावकों से आवेदन-पत्र भरवाकर राजस्व अधिकारियों तक पहुँचायेंगे। आवश्यक जाँच के बाद एक माह में जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा। जारी जाति प्रमाण-पत्र शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से ही दिये जायेंगे। इसके लिए स्व-हस्ताक्षरित शपथ-पत्र ही मान्य होगा, अब नोटरी से नोटराईज की आवश्यकता नहीं होगी।
जाति प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया को लोक सेवा गारंटी अधिनियम से भी जोड़ा गया है। अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व के डिजिटल हस्ताक्षर होंगे और इन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर संधारित किया जायेगा। गुम आदि होने पर संबंधित वेबसाइट से उसकी प्रति प्राप्त की जा सकेगी। इससे विभिन्न स्तरों पर सत्यापन में होने वाली देरी से बचा जा सकेगा। इसका किसी भी अधिकारी द्वारा ऑनलाइन सत्यापन तुरंत किया जा सकेगा।
क्र.54/जनवरी/2014/54/वर्मा

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JANSAMPARK NEWS 30-08-18

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