Thursday, 11 December 2014

JANSAMPARK NEWS 11-12-14

जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर म.प्र.

समाचार

शस्त्र लायसेंस का एन.डी.एल.साफ्टवेयर पंजीयन 

अनिवार्य 

आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2015 तक

बुरहानपुर/11 दिसम्बर/- जिले में समस्त शस्त्र लायसेंसधारियों को एनडीएल साफ्टवेयर पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है। जिन व्यक्ति/संस्थागत शस्त्र लायसेंस धारियों के शस्त्रों का पंजीयन नहीं है। वे शस्त्र अवैध माने जावेगें। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भरकर शीघ्र प्रस्तुत करें। 
आवेदन पत्र के साथ मूल लायसेंस, जन्मतिथि प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्मतिथि अंकित हो) तथा निवास पता के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र एवं बिजली बिल आदि में से कोई एक दस्तावेज की छायाप्रतिया संलग्न करें। आवेदन पत्र संयुक्त जिला कार्यालय की शस्त्र लायसेंस शाखा में कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जा रहे है। शेष शस्त्र लायसेंसधारियों के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2015 है। 
डिप्टी कलेक्टर श्री शंकरलाल सिंगाडे़ ने बताया कि भारत शासन के निर्देशानुसार शस्त्र लायसेंसधारियों का राष्ट्र स्तरीय डाटा तैयार किया जा रहा है। इसमें अब तक जिले में 120 शस्त्र लायसेंसियों ने पंजीयन कराया है। आवेदन में प्रविष्टिया सुस्पष्ट और सही दी जावे। ताकि आवेदन से प्राप्त जानकारी के अनुसार ही ऑनलाइन पंजीयन कर यूआईडी नंबर की प्रविष्ठी मूल लायसेंस में की जाएगी। शस्त्र लायसेंस आवेदन का प्रारूप कलेक्ट्रेट मंेे शस्त्र लायसेंस शाखा/आवक शाखा से प्राप्त कर सकते है। 
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क्रमांक/34/1023/2014                                      पवार/सचिन/राजस्व 
समाचार


आबकारी विभाग द्वारा छापामार कार्यवाही में 

लगभग 11 हजार रूपये की अवैध शराब जप्त

बुरहानपुर/11 दिसम्बर/- जिले में आबकारी दल द्वारा अवैध शराब कारोबारियों के विरूद्ध छापामार कार्यवाही की जा रही है। दल ने इस मुहीम में गहनता से जांच-पड़ताल कर लगभग 11 हजार रूपये की अवैध शराब जप्त कर प्रकरण दर्ज किया गया है। 
यह कार्यवाही जिला आबकारी अधिकारी श्री राजेन्द्र शर्मा के कुशल निर्देशन में संपन्न हुई। सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री पंजाबराव पोटफोडे़ के मार्गदर्शन में दल ने ग्राम टांडा खारून में मुनसिंह पिता मांजरिया से 05 लीटर, नागझिरी में आरिफ पिता शेख उस्मान से 04 लीटर, आजाद नगर में मुस्ताक पिता नासिर से 05 लीटर, गा्रम नसीराबाद में युवराज पिता गिरधर से 02 लीटर, छतरसिंह पिता श्यामसिंह से 05 लीटर तथा फूलसिंह पिता बदरसिंह से  04 लीटर अवैध  हाथ भट्टी शराब तथा  निम्बोला में पंजाबी ढाबा से गोपाल पिता बाजीराव से 08 पाव एवं रोहित पिता परमानंद से 01 पाव प्लेन मदिरा एवं झिरी से जितेष ढाबा के पास हरचंद्र पिता भिखा बौद्ध से 18 पाव अंग्रेजी शराब तथा 02 बोटल बीयर जप्त की गई है। उक्त 09 आरोपियांे के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। साथ ही नागझिरी क्षेत्र में 12 लीटर हाथ भट्टी शराब तथा 75 किलोग्राम महुआ लहान जप्त कर संबद्ध आरोपियों की खोज की जा रही हैं।
इस दल में आबकारी उपनिरीक्षक श्री रामनारायण पाल एवं आबकारी आरक्षक श्री पदमेश त्रिपाठी, मुकेष सूर्यवंशी एवं श्रवण रावत द्वारा दायित्वों को अंजाम दिया गया। 
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क्रमांक/35/1024/2014                            
पवार/सचिन/आबकारी  
समाचार

दो बस मालिकों पर 20-20 हजार रूपये का अर्थदण्ड

पी.डी.एस. के नीले केरोसीन से यात्री बसें चलाने का 

आरोप
बुरहानपुर/11 दिसम्बर/- न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा दो यात्री बस मालिकों पर 20-20 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। 
उल्लेखनीय है कि उक्त बसें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नीले केरोसीन से चलाई जा रही थी। जांच में आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने उक्त बस मालिकों के विरूद्ध उक्त निर्णय पारित किया है। इस प्रकरण में खरगोन के अली ट्रेवल्स बस क्रमांक एम.पी.49 जी-0211 मालिक वली उल्लाह पिता हबीब सुरूर को 20 हजार रूपये का जुर्माना किया है। इसी प्रकार से बुरहानपुर के पाटील बस सर्विस की बस क्रमांक एम.पी.09-एफ.ए. 0817 के मालिक गोविन्द पिता लालचंद पाटील को उक्त आरोप में 20 हजार रूपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। 
जिला दण्डाधिकारी श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया ने तमाम आवश्यक सुनवाई के बाद अनावेदक बस मालिकों के विरूद्ध निर्णय पारित किया है। जिसमें यह कृत्य केरोसीन (उपयोग पर निर्बंधन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 की कंडिका 3 (1) का उल्लघंन है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। इस आधार पर ही अनावेदकों के प्रति फैसला दिया गया है। 
इस प्रकरण के संबंध में ज्ञातव्य होवे कि जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा 15 नवम्बर 2014 को संयुक्त जांच दल ने इन यात्री बसों में ईधन टैंक की जांच की। इस जांच का उद््देश्य नीले केरोसीन के दुरूपयोग को रोकना। इस दरम्यान अनेक वाहनों की सघनता से विभागीय दल ने जांच की। 
जिसमें इन बसों के ईधन टैंक में अली बस टेªवल्स बस चालक वली उल्लाह मिर्जा एवं पाटील बस सर्विस के वाहन चालक उमेश पाटील एवं कंडक्टर राजेश चौकसे के समक्ष रबर पाईप के द्वारा दोनों बसों के ईधन टैंक से केरोसीन निकालकर कांच की 750 मि.ली. क्षमता की तीन स्वच्छ बोतलों में नमूने लिये गये। जो कि प्रथम दृष्टया सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नीला केरोसीन होना पाया गया। जांच की कार्यवाही के दौरान बस का चालक उमेश पाटील मौके से भाग गया। जांच कार्य में सहयोग नहीं किया गया। इन यात्री बसों को डीजल के स्थान पर नीले केरोसीन से संचालित किया जा रहा था। प्रत्येक बस में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नीला केरोसीन कुल 25-25 लीटर निकालकर जब्त किया गया। 
इस संबंध में अनावेदक को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया। जिसमें कहा गया कि क्यो न उक्त उल्लघंन के फलस्वरूप जप्तशुदा सामग्री राजसात की जावें। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जावे। अर्थदण्ड से दंडित किया जाए। अनावेदक ने जवाब प्रस्तुत कर बताया कि कानून की समझ न होने के कारण उसके द्वारा गलती की गई है। भविष्य में इस प्रकार का अपराध नही करेगा। उसकी पहली गलती है। अतः गलती क्षमा की जावे। अनावेदक को समक्ष में सुना गया। उसने आरोप स्वीकार करने पर अर्थदण्ड से दण्डित किये गये है। 
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क्रमांक/36/1025/2014                                     पवार/सचिन/न्या.जि.दण्डा.
समाचार

राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को 

विविध कार्यक्रम आयोजित होगें
 
बुरहानपुर/11 दिसम्बर/- भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार 25 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जायेगा। इस दौरान महाविद्यालय एवं स्कूल स्तर पर विविध प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। जिसमें प्रथम एक हजार रूपये, द्वितीय 500 रूपये एवं तृृतीय पुरूस्कार 250 रूपयेे प्रतिभागियों को पुरूस्कार प्रदान कर सम्मानित किये जाएगें। 
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया ने उक्त प्रतियोगिता के आयोजन के लिये शासकीय महाविद्यालय नेपानगर प्राचार्य श्री एस.सी.ध्यानी एवं जिला शिक्षा अधिकारी श्री आर.एल.उपाध्याय को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। जिसमें श्री ध्यानी को जिले में आने वाले समस्त महाविद्यालय से समन्वय कर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। निर्णायक मण्डल का चयन, 20 दिसम्बर तक परिणाम एवं विजेता प्रतियोगियों की उत्तर पुस्तिकायें निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करना। वाद विवाद प्रतियोगिता में पक्ष एवं विपक्ष के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाले प्रतियोगियों के नाम पृथक-पृृथक देने का कार्य सौंपा गया है। 
इसी प्रकार श्री उपाध्याय सभी शासकीय/अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के मध्य निबंध, स्लोगन तथा वाद विवाद प्रतियोगिताओं के संचालन समिति का गठन करने तथा उक्त संबंधी कार्याे के लिए अधिकृत किए गए है। 
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क्रमांक/37/1026/2014                                      पवार/सचिन/निर्वाचन 
समाचार

मुद्रण कार्य हेतु द्वितीय निविदा 29 दिसम्बर तक

 आमंत्रित
 
बुरहानपुर/11 दिसम्बर/- मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 प्रस्तावित है। इस निर्वाचन में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत पदों पर चुनाव होना है। इस हेतु के मतपत्रों का स्थानीय स्तर पर मुद्रण कराया जाना है। इच्छुक निविदाकर्ताओं से मुहरबंद निविदायें 29 दिसम्बर दोपहर 3 बजे तक आमंत्रित की गई है। उक्त निविदाएंें निर्धारित समयावधि में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में स्वीकार की जावेगी। 

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया ने उक्त जानकारी दी। उन्होनें बताया कि निविदा फार्म कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से 100 रूपये में प्राप्त किया जा सकता है। उक्त निविदाएं 29 दिसम्बर को सांय 4 बजे उपस्थित निविदाकारों या प्राधिकृृत प्रधिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। मुद्रण के लिये कागज तथा चुनाव चिन्हों के सांचे (ब्लॉक)/सीडी इस कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी। निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी कलेक्टर कार्यालय में उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है। 
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क्रमांक/38/1027/2014                                      पवार/सचिन/निर्वाचन 
समाचार

जिले में उर्वरक, बीज एवं पौध संरक्षण औषधि गुण 

नियंत्रण सघन अभियान हेतु दल गठित

बुरहानपुर/11 दिसम्बर/- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में उर्वरक, बीज एवं पौध संरक्षण औषधि के गुण नियंत्रण के लिये सघन अभियान चलाया जाएगा। इस हेतु अधिकारी/कर्मचारियों का दल गठित किया गया है। 
दल - 1 विकास खण्ड बुरहानपुर
क्रं. नाम अधिकारी/कर्मचारी पद सौपा गया दायित्व कार्यक्षेत्र
1 श्री के.आर. बड़ोले अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बुरहानपुर दल प्रभारी  विकास खण्ड बुरहानपुर
2 श्री आर.एस. निंगवाल अनुविभागीय अधिकारी कृषि सदस्य
3 श्री दिवाकर सुुल्या नायब तहसीलदार बुरहानपुर सदस्य
4 श्री व्ही.टी. पाटील  वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खण्ड बुरहानपुर बीज,उर्वरक, कीटनाषक गुण नियंत्रण निरीक्षक 
5 भूपेन्द्रसिंह सोलंकी  कृषि विकास अधिकारी सदस्य

दल - 2 विकास खण्ड खकनार
क्रं. नाम अधिकारी/कर्मचारी पद सौपा गया दायित्व कार्यक्षेत्र
1 श्री सुरजलाल नागर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नेपानगर दल प्रभारी  विकास खण्ड खकनार
2 श्री एम.आर.पवार सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी  सदस्य
3 श्रीमति हेमलता सोलंकी तहसीलदार नेपानगर सदस्य
4 श्री के.एस. गौतम तहसीलदार खकनार सदस्य
5 श्री के.आर. पवार वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खण्ड खकनार बीज,उर्वरक, कीटनाषक गुण नियंत्रण निरीक्षक 
6 श्री रूपेन्द्रसिंह सोलंकी कृषि विकास अधिकारी सदस्य
उपरोक्त गठित दलों को आदेशित किया जाता है कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक की कालाबाजारी नही हो पाए। मानक स्तर का आदान कृषकों को प्राप्त हो सके। इस हेतु उर्वरक, बीज, कीटनाषक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण एवं नमूने लेकर प्रयोगशालाओं को भेजेगें। अमानक की स्थिति/कालाबाजारी की स्थिति में ठोस विधिसम्यक कार्यवाही करेंगे।
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क्रमांक/39/1028/2014                                      पवार/सचिन/कृषि 

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JANSAMPARK NEWS 30-08-18

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