जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर म.प्र.
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नेशनल लोक अदालत 13 दिसम्बर को
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नेशनल लोक अदालत 13 दिसम्बर को
बुरहानपुर/2
दिसम्बर/ माननीय उच्च न्यायालय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के
निर्देशानुसार आगामी 13 दिसम्बर 2014 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया
जावेगा।
यह राष्ट्र स्तरीय लोक अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बुरहानपुर जिला व तहसील मुख्यालय पर आयोजित होगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने उक्त जानकारी दी। उन्होनें बताया कि इस लोक अदालत में आपसी राजीनामें से समझौते योग्य न्यायालयीन प्रकरण निराकृत किए जाएगें। इसमें बीमा, वाहन मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण, भरण पोषण तथा लंबित भू-अर्जन, राजस्व, नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद, श्रम, बैंक, विद्युत विभाग, मोबाईल कंपनियां आदि प्रकरणों का निराकरण किया जाना प्रस्तावित है।
कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया ने इस संबंध में सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए है। जारी निर्देशों में कहा गया है कि राजस्व अधिकारी अपने कार्यालयों से संबंधित प्रकरणों यथा नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, पंजीयन, खसरा, खतौनी आदि से संबंधित मामलों का निराकरण सुनिश्चित करें। इसके साथ ही वृृहद लोक अदालत में जाति, मूल निवासी एवं आय प्रमाण पत्र से संबंधित मामलों का भी समाधान कराए।
लोक अदालत में प्राकृतिक आपदा जैसे - तूफान, ओलावृष्टि, आग, बाढ, सूखा आदि से फसल हानि, मकान हानि, पशु हानि या अन्य क्षति से प्रभावितों को सहायता देने आदि के प्रकरण अधिक से अधिक संख्या में निपटाये। राजस्व प्रकरणों का निराकरण कराये जाने हेतु सूचीबद्ध कर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
उक्त नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम मोटर दुर्घटना दावा, प्रीलिटिगेशन प्रकरण, निगोशिएबल इंस्टूमेन्ट एक्ट के अंतर्गत चैक वाउन्स प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय, ग्राम न्यायालय, राजस्व न्यायालय तथा अन्य समस्त प्रकार के प्रकरणों का निराकरण किया जाना है । नेशनल लोक अदालत के साथ-साथ मेगा लोक अदालत का भी जिला स्तर से तहसील स्तर तक आयोजन किया जाना है, जिसमें उपभोक्ता फोरम, प्ली-बारगेनिंग, विड्रावल क्रिमीनल केसेस (एफ.आर.) सहकारिता केसेस, क्रिमीनल समरी, लीगल सविर्सेस मैटर्स एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, वन तथा अन्य शासकीय विभागों के प्रकरणों/ आवेदन पत्रों का निराकरण किया जाना है, इसके साथ ही विद्युत अधिनियम की धारा 152 के अंतर्गत विद्युत चोरी के प्रकरण भी शामिल किये जावेंगे ।
जिला एवं तहसील स्तर के राजस्व न्यायालयों में 13 दिसम्बर, 2014 (शनिवार) को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के साथ-साथ मेगा लोक अदालत आयोजन किया जावेगा। इस दरम्यान समस्त प्रकार के प्रकरणों/आवेदनों का निराकरण अधिक से अधिक संख्या में प्रस्तुत किए जाए। जिले के समस्त राजस्व अधिकारी निपटाये गये प्रकरणों/आवेदनों की जानकारी निर्धारित प्रोफार्मा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर को भेजेगें। यह जानकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय को अनिवार्य रूप से भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।
यह राष्ट्र स्तरीय लोक अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बुरहानपुर जिला व तहसील मुख्यालय पर आयोजित होगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने उक्त जानकारी दी। उन्होनें बताया कि इस लोक अदालत में आपसी राजीनामें से समझौते योग्य न्यायालयीन प्रकरण निराकृत किए जाएगें। इसमें बीमा, वाहन मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण, भरण पोषण तथा लंबित भू-अर्जन, राजस्व, नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद, श्रम, बैंक, विद्युत विभाग, मोबाईल कंपनियां आदि प्रकरणों का निराकरण किया जाना प्रस्तावित है।
कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया ने इस संबंध में सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए है। जारी निर्देशों में कहा गया है कि राजस्व अधिकारी अपने कार्यालयों से संबंधित प्रकरणों यथा नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, पंजीयन, खसरा, खतौनी आदि से संबंधित मामलों का निराकरण सुनिश्चित करें। इसके साथ ही वृृहद लोक अदालत में जाति, मूल निवासी एवं आय प्रमाण पत्र से संबंधित मामलों का भी समाधान कराए।
लोक अदालत में प्राकृतिक आपदा जैसे - तूफान, ओलावृष्टि, आग, बाढ, सूखा आदि से फसल हानि, मकान हानि, पशु हानि या अन्य क्षति से प्रभावितों को सहायता देने आदि के प्रकरण अधिक से अधिक संख्या में निपटाये। राजस्व प्रकरणों का निराकरण कराये जाने हेतु सूचीबद्ध कर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
उक्त नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम मोटर दुर्घटना दावा, प्रीलिटिगेशन प्रकरण, निगोशिएबल इंस्टूमेन्ट एक्ट के अंतर्गत चैक वाउन्स प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय, ग्राम न्यायालय, राजस्व न्यायालय तथा अन्य समस्त प्रकार के प्रकरणों का निराकरण किया जाना है । नेशनल लोक अदालत के साथ-साथ मेगा लोक अदालत का भी जिला स्तर से तहसील स्तर तक आयोजन किया जाना है, जिसमें उपभोक्ता फोरम, प्ली-बारगेनिंग, विड्रावल क्रिमीनल केसेस (एफ.आर.) सहकारिता केसेस, क्रिमीनल समरी, लीगल सविर्सेस मैटर्स एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, वन तथा अन्य शासकीय विभागों के प्रकरणों/ आवेदन पत्रों का निराकरण किया जाना है, इसके साथ ही विद्युत अधिनियम की धारा 152 के अंतर्गत विद्युत चोरी के प्रकरण भी शामिल किये जावेंगे ।
जिला एवं तहसील स्तर के राजस्व न्यायालयों में 13 दिसम्बर, 2014 (शनिवार) को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के साथ-साथ मेगा लोक अदालत आयोजन किया जावेगा। इस दरम्यान समस्त प्रकार के प्रकरणों/आवेदनों का निराकरण अधिक से अधिक संख्या में प्रस्तुत किए जाए। जिले के समस्त राजस्व अधिकारी निपटाये गये प्रकरणों/आवेदनों की जानकारी निर्धारित प्रोफार्मा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर को भेजेगें। यह जानकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय को अनिवार्य रूप से भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।
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क्रमांक/6/996/2014 पवार/सचिन/विधिक सहायता
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विश्व विकलांग दिवस पर निःशक्तों को पेंशन स्वीकृति और प्रमाण पत्र बनाने सुविधा उपलब्ध
विश्व विकलांग दिवस पर निःशक्तों को पेंशन स्वीकृति और प्रमाण पत्र बनाने सुविधा उपलब्ध
बुरहानपुर/2
दिसम्बर/ राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशो के अनुरूप जिले में आज 3
दिसम्बर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान निःशक्त
व्यक्तियों के सामर्थ्य विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए है।
कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया के विशेष निर्देश पर निःशक्तों के लिए शिविर का आयोजन भी किया गया है। यह शिविर आज बुधवार को प्रातः 10 बजे से सांयकाल 5 बजे तक स्थानीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में लगेगा। इस शिविर में विकलांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए मेडिकल बोर्ड उपस्थित रहेगा। इस दरम्यान श्रवण, अस्थिबाधित और नेत्र विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जांच परीक्षण किया जाएगा। जिसमें पात्र विकलांगों के शिविर स्थल में ही विकलांग प्रमाण पत्र बनाकर प्रदाय किए जाएगें।
मेडिकल बोर्ड में अस्थिबाधित विशेषज्ञ डॉ.दिलीप पाटीदार, नेत्र विशेषज्ञ डॉ.के.पी.श्रोती तथा श्रवण बाधित जांच के लिए इंदौर से विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा जांच रिपोर्ट के आधार पर ही मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र जारी करेगा। इसी प्रकार निःशक्त विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति एवं पेंशन प्रकरण भी बनाए जाएगें। ताकि निःशक्तों को अध्ययन व जीवन यापन की सुविधा सुलभ हो सकेे।
उक्त कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान एवं सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किए गए है। इसी स्थल पर निःशक्त छात्र/छात्राओं हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जिसमें संस्थागत एवं गैर संस्थागत निःशक्त छात्र/छात्राएं भाग ले सकते है। सामाजिक न्याय विभाग प्रभारी एवं डिप्टी कलेक्टर श्री सुमेरसिंह मुजाल्दा ने उक्त जानकारी दी। उन्होनें बताया कि शिक्षा विभाग को आयोजन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त संबंध में नोडल अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक श्री आर.एल.उपाध्याय ने बताया कि विश्व विकलांग दिवस को निःशक्तों की 100 मीटर की दौड़, ट्रायसिकल रेस, निबंध प्रतियोगिता (पर्यावरण प्रदूषण), चित्रकला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम (समूह/एकल नृत्य, वाद-विवाद प्रतियोगिता, गीत, नाटक, मिमिक्री) आदि कार्यक्रम संपन्न होगें। उन्होनें अवगत कराया कि जो निःशक्त छात्र/छात्रांऐं कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक है। वे अपना नाम स्कूल प्राचार्य के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय या सामाजिक न्याय विभाग को प्रस्तुत कर सकते है।
कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया के विशेष निर्देश पर निःशक्तों के लिए शिविर का आयोजन भी किया गया है। यह शिविर आज बुधवार को प्रातः 10 बजे से सांयकाल 5 बजे तक स्थानीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में लगेगा। इस शिविर में विकलांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए मेडिकल बोर्ड उपस्थित रहेगा। इस दरम्यान श्रवण, अस्थिबाधित और नेत्र विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जांच परीक्षण किया जाएगा। जिसमें पात्र विकलांगों के शिविर स्थल में ही विकलांग प्रमाण पत्र बनाकर प्रदाय किए जाएगें।
मेडिकल बोर्ड में अस्थिबाधित विशेषज्ञ डॉ.दिलीप पाटीदार, नेत्र विशेषज्ञ डॉ.के.पी.श्रोती तथा श्रवण बाधित जांच के लिए इंदौर से विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा जांच रिपोर्ट के आधार पर ही मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र जारी करेगा। इसी प्रकार निःशक्त विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति एवं पेंशन प्रकरण भी बनाए जाएगें। ताकि निःशक्तों को अध्ययन व जीवन यापन की सुविधा सुलभ हो सकेे।
उक्त कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान एवं सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किए गए है। इसी स्थल पर निःशक्त छात्र/छात्राओं हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जिसमें संस्थागत एवं गैर संस्थागत निःशक्त छात्र/छात्राएं भाग ले सकते है। सामाजिक न्याय विभाग प्रभारी एवं डिप्टी कलेक्टर श्री सुमेरसिंह मुजाल्दा ने उक्त जानकारी दी। उन्होनें बताया कि शिक्षा विभाग को आयोजन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त संबंध में नोडल अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक श्री आर.एल.उपाध्याय ने बताया कि विश्व विकलांग दिवस को निःशक्तों की 100 मीटर की दौड़, ट्रायसिकल रेस, निबंध प्रतियोगिता (पर्यावरण प्रदूषण), चित्रकला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम (समूह/एकल नृत्य, वाद-विवाद प्रतियोगिता, गीत, नाटक, मिमिक्री) आदि कार्यक्रम संपन्न होगें। उन्होनें अवगत कराया कि जो निःशक्त छात्र/छात्रांऐं कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक है। वे अपना नाम स्कूल प्राचार्य के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय या सामाजिक न्याय विभाग को प्रस्तुत कर सकते है।
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गणना पूर्व अभिकर्ताओं को इव्हीएम की महत्वपूर्ण सीलें अवलोकन करना अनिवार्य
अभिकर्ताओं का मतगणना संबंधी प्रशिक्षण संपन्न
गणना पूर्व अभिकर्ताओं को इव्हीएम की महत्वपूर्ण सीलें अवलोकन करना अनिवार्य
अभिकर्ताओं का मतगणना संबंधी प्रशिक्षण संपन्न
बुरहानपुर/2
दिसम्बर/- नगरीय निकाय आम निर्वाचन अंतर्गत नगर निगम बुरहानपुर और शाहपुर
नगर परिषद चुनाव की मतगणना 4 दिसम्बर को प्रातः 9 बजे से प्रस्तावित है। इस
हेतु मतगणना अभिकर्ताओं को प्रशिक्षण आज मंगलवार को प्रदान किया गया।
जिसमें बताया गया कि अभ्यर्थियों एवं निर्वाचन अभिकर्ताओं को गणना के पूर्व
इव्हीएम की महत्वपूर्ण सीलों का अवलोकन करना अनिवार्य है। इसके साथ ही
अभिकर्ता अपने ही गणना टेबल पर रहेगें।
यह प्रशिक्षण स्थानीय शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय बुरहानपुर में संपन्न हुआ। जिसमें निर्वाचन लड़ने वाले महापौर/अध्यक्ष तथा पार्षद पद के संबंधित अभ्यर्थी नियुक्त अभिकर्ताओं ने प्रशिक्षण में भाग लिया।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया के नियंत्रण में प्रशिक्षण आयोजित हुआ। इस प्रशिक्षण का उद््देश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में स्वतंत्र व शांतिपूर्वक और निर्विघ्न तथा निष्पक्षता से मतगणना संपन्न कराना है। डिप्टी कलेक्टर एवं प्रशिक्षण प्रभारी श्री शंकरलाल सिंगाडे ने बताया कि मतगणना हॉल में किसी भी व्यक्ति को मोबाईल ले जाने की अनुमति नही होगी। मतगणना हॉल में धूम्रपान एवं तम्बाकू युक्त पदार्थ ले जाना पूर्णतः वर्जित रहेगा। इस आदेश का पालन अभ्यर्थियों व अभिकर्ताओं को भी करना आवश्यक होगा।
अभिकर्ताओं को मास्टर टेªनर्स प्राचार्य श्री प्राणवीर सिसोदिया और व्याख्याता श्री आशीष पटेल प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षकों ने बताया कि अभिकर्ता वोटिंग मशीन में कन्ट्रोल यूनिट और पहचान चिन्ह की जांच अवश्य करेगें। उन्होंने बताया कि मतदान मशीन की किसी भी कन्ट्रोल यूनिट में किए गए रिकार्ड मतों की गणना किए जाने के पहले गणना टेबल के पास उपस्थित अभ्यर्थियों अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को ऐसी पेपर सीलें और अन्य महत्वपूर्ण सीलें जो केरिंग बक्सों और कन्ट्रोल यूनिट पर लगाई गई हो। इसका निरीक्षण करने दिया जाएगा। अभिकर्ताओं के समाधान करने दिया जाएगा कि सीलें अविकल है। मतदान मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है।
रिजल्ट-1 बटन को इस प्रकार दबाए जाने से मतदान केन्द्र पर प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या कन्ट्रोल यूनिट के प्रदर्शन पैनल में स्वतः ही प्रदर्शित होना प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार से अभिकर्ताओं को मतगणना प्रशिक्षण में अनेक तकनीकि अवगत कराई गई। गणना परिणाम की प्रति गणना अभिकर्ताओं को दी जावेगी। संपूर्ण मतगणना की वीडियो ग्राफी की जावेगी।
इस अवसर पर शाहपुर रिटर्निंग अधिकारी श्री काशीराम बडोले, नगर निगम बुरहानपुर सहायक रिटर्निंग अधिकारी श्री सूरज नागर, श्री सुमेरसिंह मुजाल्दा तथा सहायक रिटर्निग अधिकारी श्री के.एल.यादव, जनपद सीईओ श्री राकेश शर्मा तथा इलेक्शन सुपरवाईजर श्री सुधीर अत्रे, प्रशिक्षण व्यवस्था प्रभारी श्री हितेश शाह, ईगवर्नेस प्रबंधक श्री आशीष जैन, कम्प्यूटर एक्सपर्ट श्री हेमंत आदि अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
यह प्रशिक्षण स्थानीय शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय बुरहानपुर में संपन्न हुआ। जिसमें निर्वाचन लड़ने वाले महापौर/अध्यक्ष तथा पार्षद पद के संबंधित अभ्यर्थी नियुक्त अभिकर्ताओं ने प्रशिक्षण में भाग लिया।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया के नियंत्रण में प्रशिक्षण आयोजित हुआ। इस प्रशिक्षण का उद््देश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में स्वतंत्र व शांतिपूर्वक और निर्विघ्न तथा निष्पक्षता से मतगणना संपन्न कराना है। डिप्टी कलेक्टर एवं प्रशिक्षण प्रभारी श्री शंकरलाल सिंगाडे ने बताया कि मतगणना हॉल में किसी भी व्यक्ति को मोबाईल ले जाने की अनुमति नही होगी। मतगणना हॉल में धूम्रपान एवं तम्बाकू युक्त पदार्थ ले जाना पूर्णतः वर्जित रहेगा। इस आदेश का पालन अभ्यर्थियों व अभिकर्ताओं को भी करना आवश्यक होगा।
अभिकर्ताओं को मास्टर टेªनर्स प्राचार्य श्री प्राणवीर सिसोदिया और व्याख्याता श्री आशीष पटेल प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षकों ने बताया कि अभिकर्ता वोटिंग मशीन में कन्ट्रोल यूनिट और पहचान चिन्ह की जांच अवश्य करेगें। उन्होंने बताया कि मतदान मशीन की किसी भी कन्ट्रोल यूनिट में किए गए रिकार्ड मतों की गणना किए जाने के पहले गणना टेबल के पास उपस्थित अभ्यर्थियों अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को ऐसी पेपर सीलें और अन्य महत्वपूर्ण सीलें जो केरिंग बक्सों और कन्ट्रोल यूनिट पर लगाई गई हो। इसका निरीक्षण करने दिया जाएगा। अभिकर्ताओं के समाधान करने दिया जाएगा कि सीलें अविकल है। मतदान मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है।
रिजल्ट-1 बटन को इस प्रकार दबाए जाने से मतदान केन्द्र पर प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या कन्ट्रोल यूनिट के प्रदर्शन पैनल में स्वतः ही प्रदर्शित होना प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार से अभिकर्ताओं को मतगणना प्रशिक्षण में अनेक तकनीकि अवगत कराई गई। गणना परिणाम की प्रति गणना अभिकर्ताओं को दी जावेगी। संपूर्ण मतगणना की वीडियो ग्राफी की जावेगी।
इस अवसर पर शाहपुर रिटर्निंग अधिकारी श्री काशीराम बडोले, नगर निगम बुरहानपुर सहायक रिटर्निंग अधिकारी श्री सूरज नागर, श्री सुमेरसिंह मुजाल्दा तथा सहायक रिटर्निग अधिकारी श्री के.एल.यादव, जनपद सीईओ श्री राकेश शर्मा तथा इलेक्शन सुपरवाईजर श्री सुधीर अत्रे, प्रशिक्षण व्यवस्था प्रभारी श्री हितेश शाह, ईगवर्नेस प्रबंधक श्री आशीष जैन, कम्प्यूटर एक्सपर्ट श्री हेमंत आदि अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
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