जिला
जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
कलेक्टर
श्री अवस्थी ने खड़की ग्राम पंचायत के लिये 49.16 लाख रूपये प्रशासकीय स्वीकृति की जारी
बुरहानपुर
-( 11 जुलाई
2013 )- कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत श्री आशुतोष अवस्थी ने खड़की ग्राम पंचायत में वार्ड क्रमांक-07 से वार्ड क्रमांक 09 तक ग्रेव्हल रोड़ निर्माण कार्य के लिये 49.16 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति राशि जारी की है। श्री अवस्थी ने यह राशि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन जोडे़ गये अधिकारों का उपयोग करते हुए तकनीकी स्वीकृती कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बुरहानपुर द्वारा मनरेगा योजना के अभिसरण के अंतर्गत दी गई है।
यह पंचायत को मिली राशि:- मनरेगा योजना के अंतर्गत खड़की ग्राम पंचायत में वार्ड क्रमांक-07 से वार्ड क्रमांक 09 तक ग्रेव्हल रोड़ निर्माण कार्य के लिये 49.16 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति राशि जारी की है।
क्र-34/2013/604/वर्मा
सिक्यूरिटी
गार्ड प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र 15 तक
बुरहानपुर
-( 11 जुलाई
2013 )- आदिम
जाति कल्याण विकास विभाग द्वारा 10 वी उत्तीर्ण आदिवासी नवयुवकों के सिक्यूरिटी गार्ड प्रशिक्षण के लिये 15 जुलाई 2013 तक जमा कर सकते है। जिसकी अधिक जानकारी देते हुए सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विकास विभाग श्री डाबर ने बताया कि ईच्छुक अभ्यार्थी आवेदन उत्कृष्ट विद्यालय खकनार में स्थित उत्कृष्ट छात्रावास में शासकीय कार्यदिवस में जमा किये जा सकते है। क्र-35/2013/605/वर्मा
एसएमएस
से मिलेगी बिजली बिल की जानकारी
बुरहानपुर
-( 11 जुलाई
2013 )- मध्यप्रदेश
विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निम्नदाब उपभोक्ताओं को ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से बिजली बिल तथा अन्य उपभोक्ता संबंधी जानकारी दी जाएगी। उपभोक्ताओं को कंपनी के वेब पोर्टल के होम www-mpcz-co-in
पेज पर रजिस्टर्ड ई-बिल द्वारा एसएमएस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने बिजली बिल के आईबीआरएस नम्बर या कन्ज्यूमर आईडी तथा मोबाईल नम्बर और ई-मेल आईडी दर्ज करना होगी।क्र-36/2013/606/वर्मा
बिना
हेलमेट वाहन चलाने पर 100 रुपये एवं यातायात संबंधी नियमों के उल्लंघन पर अर्थ-दण्ड 500 रुपये
बुरहानपुर
-( 11 जुलाई
2013 )-राज्य
शासन ने आज मोटरयान अधिनियम 1988 की संबंधित धाराओं में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मोटरयान तथा यातायात से संबंधित किसी अन्य विधि के अन्य उपबंधों का उल्लंघन करने तथा बिना हेलमेट के वाहन चलाने के संबंध में संशोधन करते हुए आदेश जारी किये हैं। अब बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 100 रुपये का अर्थ दण्ड तथा मोटरयान और यातायात के अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये का अर्थ दण्ड लिया जायेगा।क्र-37/2013/607/वर्मा
No comments:
Post a Comment