जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर म.प्र.
समाचार
जिले में उद्यमी बन्धुओं से अपील
बुरहानपुर/18
जून/ भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय,
केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा बिजनेस रजिस्टर तैयार करने
संबंधी निर्देश जारी किये गये है। इन निर्देशों के तहत 13 वे वित्त आयोग
की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश में बिजनेस रजिस्टर का
निर्माण किया जा रहा है। समाचार
जिले में उद्यमी बन्धुओं से अपील
कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि यह गतिविधि राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों में संचालित की जा रही है। इसमें जानकारी संग्रहण की कार्यवाही सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के तहत की जावेगी। बिजनेस रजिस्टर तैयार करने हेतु सर्वेक्षण का क्षेत्रीय कार्य 1 जून, 2014 से जारी है। जिसमें सात प्रमुख नियमों/अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत इकाईयों में जाकर निर्धारित अनुसूची में जानकारी संकलित की जा रही है।
आपके संस्थान में जब प्रगणक जानकारी प्राप्त करने हेतु आएँ। तब आप अपने उद्यम से संबंधित जानकारी अवश्य प्रदान करें। आपकी जानकारी सभी शासकीय योजनाओं को बनाने में बहुत ही उपयोगी होगी। आपके द्वारा दी गई जानकारी गोपनीय रखी जायेगी। इसलिए प्रगणक को निर्भय होकर जानकारी दें। बिजनेस रजिस्टर की जानकारी का वेल्यू एडेड (वेट) या अन्य कोई टैक्स योजना से किसी भी प्रकार का संबंध नही है।
बिजनेस रजिस्टर समस्त उद्यमों, इकाईयों, प्रतिष्ठानों की सूची है। यह सूची एक सांख्यिकी उपकरण है। जो विभिन्न सर्वेक्षणों की तैयारी एवं समन्वय के लिए कारगर होगी। बिजनेस रजिस्टर व्यापार एवं जनसंख्या के सांख्यिकीय विश्लेषण के महत्वपूर्ण सूचना का स्त्रोत है। सैद्धान्तिक रूप से सभी उद्यम समूहों और स्थानीय इकाईया जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सक्रिय हैं। ऐसे प्रतिष्ठानों की जानकारी अंकित करने की व्यवस्था बिजनेस रजिस्टर है।
राष्ट्रीय स्तर पर सभी उद्यमों/इकाईयों का एक रजिस्टर तैयार किया जायेगा। किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रीय व्यवसाय अथवा व्यापार प्रोफाइल तैयार हो सकेगी। आर्थिक आधार पर किए जाने वाले सेम्पल सर्वे की डिजाईन हेतु एक अधिकृृत फ्रेम प्राप्त होगा। राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर अर्थव्यवस्था में किसी उद्यम समूह की भागीदारी का विश्लेषण करना संभव होगा। किसी विशिष्ट उद्यम या उसके समूह की उन्नति के लिए उसके स्वरूप या स्वभाव की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। उद्यमों के पंजीयन की व्यवस्थाओं की कार्यक्षमता में सुधार हेतु सहायक होगा।
राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर नीतियों के निर्माण, नियंत्रण एवं कार्ययोजना बनाने में सहायक होगा। व्यापार आबादी और उसके जनसांख्यिकी पर सूचनाओं के लिए बिजनेस रजिस्टर आधिकारिक स्त्रोत के रूप में कार्य कर सकता है। अतः आपसे विनम्र अपील है कि इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में सही जानकारी देकर अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगें।
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क्रमांक/73/383/2014 पवार/सचिन/जि.यो.
जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर म.प्र.
समाचार
प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला योजना समिति बैठक आज
बैठक में राज्य योजना एवं 70 करोड़ की लागत से नेपानगर शहरी विकास कार्ययोजना अनुमोदन होगा
बुरहानपुर/18
जून/ जिला योजना समिति की बैठक आज 19 जून को अपरान्ह 12 बजे से कलेक्टेªट
सभागार में आयोजित की गयी है। यह बैठक नगरीय प्रशासन एवं विकास, आवास और
पर्यावरण तथा जिला प्रभारी मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में
संपन्न होगी। समाचार
प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला योजना समिति बैठक आज
बैठक में राज्य योजना एवं 70 करोड़ की लागत से नेपानगर शहरी विकास कार्ययोजना अनुमोदन होगा
कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने बताया कि इस दौरान कृषि, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्वास्थ्य आदि विभागों का समीक्षात्मक जायजा लिया जायेगा। साथ ही विभिन्न विभागों से प्राप्त संक्षेपिका/प्रस्तावों पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिये जाना है। समिति द्वारा बैठक में प्रमुख रूप से राज्य योजना आयोग भोपाल को भेजी जाने वाली वर्ष 2014-15 की आगामी वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन लिया जायेगा। बी.आर.जी.एफ. योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 की वार्षिक कार्ययोजना समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जावेगी। इसके अलावा नगर पालिका परिषद् नेपानगर के तहत शहरी क्षेत्र विकास हेतु 70 करोड़ रूपये का प्रस्ताव जिला योजना समिति की बैठक में पारित कराया जाना है। इस दरम्यान पुलिस विभाग से संबंधित विविध कार्य प्रस्ताव अनुमोदित हेतु प्रस्तुत किये जायेगें। अन्य विषय पर चर्चा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से की जावेगी।
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क्रमांक/74/384/2014 पवार/सचिन/जि.यो.
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मत्स्याखेट, क्रय-विक्रय एवं परिवहन प्रतिबंधित
बुरहानपुर/18
जून/ राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम के तहत 16 जून
से 15 अगस्त, 2014 की अवधि तक मत्स्य प्रजनन काल होने से बंद ऋतु घोषित
किया गया है। इस दौरान किसी भी प्रकार मत्स्याखेट, क्रय-विक्रय एवं परिवहन
प्रतिबंधित रहेगा। उपरोक्त नियमों का उल्लघंन करने वाले को मध्य प्रदेश
मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के तहत एक वर्ष का कारावास एवं पांच हजार रूपये
जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। मत्स्याखेट, क्रय-विक्रय एवं परिवहन प्रतिबंधित
कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने उक्त जानकारी दी। उन्होनें बताया कि मध्य प्रदेश शासन मछली पालन के अनुसार छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नही है। और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया गया है। इन्हें छोड़कर समस्त नदियां एवं जलाशयों स्थित बंद ऋतु में मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
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क्रमांक/75/385/2014 पवार/सचिन/मत्स्य
जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर म.प्र.
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बाढ़-आपदा से निपटने संभावित क्षेत्रों के लिए राहत कार्ययोजना बनाएं-श्री अवस्थी
कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक में अधिकारियों को सतर्कता बरतने दिये निर्देश
बुरहानपुर/18
जून/ जिले में संभावित क्षेत्रों में बाढ-आपदा से निपटने के लिए राहत
कार्ययोजनाएं शीघ्र बनायें। ताकि प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल आमजन को
सुविधाएं आसानी से सुलभ करायी जा सके। समाचार
बाढ़-आपदा से निपटने संभावित क्षेत्रों के लिए राहत कार्ययोजना बनाएं-श्री अवस्थी
कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक में अधिकारियों को सतर्कता बरतने दिये निर्देश
कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने बाढ-आपदा प्रबंधन तैयारियों के सिलसिले में अधिकारियोें को समय सीमा बैठक में निर्देश दिये। उन्होनें कहा कि अतिवर्षा के दौरान सर्व संबंधित विभाग सतर्क रहेगे। कलेक्टर ने इस बैठक में विविध शासकीय क्रियान्वयन का भी समीक्षात्मक जायजा लिया।
श्री अवस्थी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्रता पर्ची वितरण संबंधी जानकारी नगरीय एवं ग्रामीण निकायों से प्राप्त की। स्वास्थ्य विभाग से ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के बारे में पूछा गया। इस दरम्यान अधिकारियों से स्कूल चलें हम अभियान में प्रवेशोत्सव की मॉनीटरिंग में बच्चों को शाला प्रवेश कराने की जानकारी ली। स्कूलों में मध्यान्ह भोजन, पेयजल, प्रसाधन आदि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है अथवा नही। अधिकारियों ने बताया कि प्रवेशोत्सव सभी शालाओं में मनाया गया। ग्राम पिपराना स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता ने बताया कि चार-पांच किलोमीटर दूर से बच्चे पढ़ने आते है। इसलिए एक स्कूल हमारे गांव में भी खोला जाये। जिससे चार-पांच फालियो के बच्चो को स्कूल पढ़ना सुविधाजनक होगा। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को शाला प्रारंभ करने की कार्यवाही हेतु निर्देश दिये।
श्री अवस्थी ने कहा कि हेडस्टार्ट योजना सभी शालाओं में प्रारंभ हो जाना चाहिए। उन्होनें डी.पी.सी. को निर्देश दिये कि हेडस्टार्ट योजना के तहत कम्प्यूटर की शिक्षा ग्रामीण बच्चों की दी जाये। किसी भी कार्यालय में योजना संबंधित कम्प्यूटर नहीं रहना चाहिए। तत्काल शालाओं में कम्प्यूटर पहुंचाने की व्यवस्था कर ली जाये अन्यथा कार्यवाही की जावेगी। जिला पंचायत सीईओ सभी छात्रावास/आश्रम अधीक्षकों की बैठक शीघ्र ले। इनमें जो भी कमियां है उन्हें पूर्ण कर ली जाये। जैसे मरम्मत कार्य, बिस्तर, पलंग, प्रकाश, पेयजल, भोजन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करे। इस हेतु अधीक्षकों को बैठक में दिशा-निर्देश जाये। ग्राम शेखापुर के पुराने स्कूल भवन की मरम्मत कार्य को भी शीघ्रता से कराये। इस हेतु कार्यकारी एजेन्सी शीघ्र नियत कर देवे। इस बैठक में मुख्यमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन का भी जायजा लिया। राजस्व विभाग को निर्देश दिये कि अतिक्रमण शीघ्र हटाये। कब्जा दिलाने की कार्यवाही पुलिस की उपस्थिति में करे। इसी प्रकार से गलत सीमांकन करने वाले आर.आई.को निलंबित करने की कार्यवाही की जावे। राज्य शिक्षा केन्द्र को कक्षा पहली से पांचवी तक अभ्यास पुस्तकें बुलाए। इस हेतु पत्र द्वारा जिले की मांग शीघ्र भेजे।
कलेक्टर ने डी.पी.सी. को नेपानगर के आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र में पिछले 1 वर्ष से स्वयंसेवक शिक्षक, रसोइए सह रसोईए चौकीदार, सफाईकर्मी आदि का वेतन लंबित है। इस प्रकार से इन 8 कर्मचारियों को तत्काल वेतन प्रदान करने की हिदायत दी है। उन्होनें इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए संबंधित जनशिक्षक के खिलाफ भी कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री सुरेश्वरसिंह, अपर कलेक्टर श्री प्रकाश रेवाल सहित सभी विभागों के जिला प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे।
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क्रमांक/76/386/2014 पवार/सचिन/प्रशासन/फोटो
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