स्कूल कॉलेजों की बसों में जीपीएस व स्पीड गवर्नर लगाने के निर्देश | ||||||||
कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी श्री सिंह ने धारा 144 के तहत जारी किये आदेश | ||||||||
बुरहानपुर | 06-अक्तूबर-2016 | ||||||||
उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार जिले में स्कूल कॉलेज के छात्र-छात्राओं को बसों से लाने ले जाने के संबंध में गाईड लाईन के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक सिंह ने बस संचालकों को स्कूल बसों में फस्ट एड बॉक्स रखने तथा बसों में स्पीड गवर्नर अनिवार्य रूप से लगवाने के आदेश दिए है। उन्होनें स्कूल बसों की खिड़कियों पर सरियों की जाली लगवाने तथा अग्निशमन यंत्र लगवाने एवं बसों पर स्कूल का नाम एवं दूरभाष नंबर लिखवाने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक सिंह भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सभी स्कूल बसों में जीपीएस यंत्र एवं स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य किया है। जारी आदेश के अनुसार स्कूल बसों में महिला परिचालक की नियुक्ति करने के निर्देश भी दिए गए है। आगामी 1 नवम्बर के बाद कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, परिवहन अधिकारी के अधिकारी व पुलिस अधिकारी द्वारा सघन जांच की जायेगी। इन प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने वाले बस संचालक के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम एवं भारतीय दण्ड संहित की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
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Sunday, 9 October 2016
बुरहानपुर | 06-अक्तूबर-2016
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