Monday, 3 November 2014

JANSAMPARK NEWS 3-11-14

जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर
समाचार
नगरीय निकाय आम निर्वाचन कार्यक्रम घोषित
नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 12 नवम्बर
बुरहानपुर/3 नवम्बर/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2014 कार्यक्रम घोषित कर दिया गया हैं। इस घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। जिले में नगर निगम बुरहानपुर और नगर परिषद शाहपुर क्षेत्रान्तर्गत आदर्श आचार संहिता का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना है। उक्त निकायों में आम निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 12 नवम्बर 2014 निर्धारित की गई है।
    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया ने बताया कि आयोग द्वारा घोषित नगरीय निकाय कार्यक्रम के अनुसार 5 नवम्बर को प्रातः 10.30 बजे निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएगें। इसी दिन उक्त समयावधि में स्थानों (सीटो) के आरक्षण तथा मतदान केन्द्रों की सूची के संबंध में सूचना का प्रकाशन किया जाना है। 
    निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 12 नवम्बर को अपरान्ह 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएगें। इस अनुक्रम में 13 नवम्बर को प्रातः 10.30 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जावेगी। 15 नवम्बर को अपरान्ह 3 बजे तक अभ्यर्थिता से नाम वापसी लेने की अंतिम तिथि घोषित की गई है। इसी दिन नाम वापसी के तत्पश्चात निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार होगी। इसके बाद अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा। जिले से संबंधित नगरीय निकायों के आम चुनाव हेतु प्रथम चरण में मतदान 28 नवम्बर को प्रातः 7 बजे से प्रारंभ होकर सांयकाल 5 बजे तक घोषित मतदान केन्द्रों पर किया जाएगा। जिसकी मतगणना 4 दिसम्बर 2014 को प्रातः 9 बजे से की जावेगी। मतगणना के बाद निर्वाचन परिणामों की घोषणा होगी।
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क्रमांक/6/851/2014                                                                      पवार/सचिन/निर्वाचन
समाचार
जिले में नगरीय निकाय आम निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता का पालन अनिवार्य
कलेक्टर की अध्यक्षता में स्टेडिंग कमेटी की बैठक संपन्न
बुरहानपुर/3 नवम्बर/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2014 कार्यक्रम घोषित कर दिया गया हैं। इस घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। जिले में नगर निगम बुरहानपुर और नगर परिषद शाहपुर क्षेत्रान्तर्गत आदर्श आचार संहिता का पालन अनिवार्य किया जाना है।
    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया ने उक्त जानकारी जिला स्तरीय स्टेडिंग कमेटी की बैठक में दी। इस अवसर पर भारतीय जनता पाटी से श्री दिलीप श्रॉफ, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से श्री अजय रघुवंशी, बहुजन समाज पाटी से श्री रामगोपाल यादव आदि प्रतिनिधि तथा पुलिस अधीक्षक श्री अनिलसिंह कुशवाह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रकाश रेवाल, एसडीएम एवं रिटर्निंग अधिकारी नगर परिषद शाहपुर श्री काशीराम बडोले और ए.आर.ओ. नगर निगम बुरहानपुर सीईओ जिला पंचायत श्री बसंत कुर्रे, ए.आर.ओ. डिप्टी कलेक्टर श्री के.एल.यादव, ए.आर.ओ. डिप्टी कलेक्टर श्री शंकरलाल सिंगाडे एवं ए.आर.ओ. डिप्टी कलेक्टर श्री सुमेरसिंह मुजाल्दा तथा निकायो के अधिकारीगण और इलेक्शन सुपरवाइजर श्री सुधीर अत्रे उपस्थित रहे।
आदर्श आचार संहिता संबंधी पालन
    इस बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग द्वारा आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों को राजनैतिक दल, शासकीय अधिकारी/कर्मचारी एवं आम जनता को पालन करना अनिवार्य किया गया है। राजनैतिक दल के उपस्थित प्रतिनिधियांे से यह भी अपेक्षा है कि वे प्रचार के दौरान आने वाले विशिष्ट राजनेताओं के कार्यक्रम की कम से कम 03 दिवस पूर्व लिखित में सूचना रिटर्निंग ऑफिसर एवं पुलिस विभाग को अनिवार्य रूप से देगे। ताकि उनकी सुरक्षा व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने में सुविधा हो सकें। आदर्श आचरण संहिता का पालन करते हुए कोई भी अभ्यर्थी मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, या पूजा के अन्य स्थानों तथा शासकीय स्कूलों एवं मान्यता प्राप्त निजी स्कूल भवन एवं परिसर में चुनाव प्रचार नहीं करेगा। इन स्थानों पर आमसभा हेतु उपयोग में किया जावेंगा।
नाम निर्दंेश प्राप्त करना 
        नगरीय निकाय में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थिंयों से 5.11.2014 से 12.11.2014 तक सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर प्रातः 10ः30 बजे से अपरांह 03ः00 बजे तक नाम निर्देंशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जावेगें। नाम निर्दंेशन पत्रों की संवीक्षा 13.11.2014 को होगी। 15 नवम्बर 2014 को नाम निर्देशन फार्म अभ्यर्थियों द्वारा वापस लिए जायेंगे। मतदान की तिथि 28 नवम्बर 2014 है। उक्त चुनाव की मतगणना 4 दिसम्बर 2014 को संपन्न की जाएगी। अभ्यर्थियांे के नाम निर्देशन फार्म को भरना जटिल प्रक्रिया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया कि नामांकन फार्म भरने में विशेष सावधानी रखते हुए सही-सही जानकारी अंकित की जावे। क्योंकि नाम निर्देंशन फार्म भरने के उपरांत एक प्रति सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी। उक्त जानकारी दैनिक समाचार पत्रों को भी दी जावेगी। नाम निर्देशन फार्म अभ्यर्थी या उनके प्रस्तावक द्वारा भी जमा कराया जा सकता है। नामांकन यदि प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रस्तावक को रिटर्निंंग ऑफिसर के समक्ष उचित पहचान फोटो एवं परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा।
अभ्यर्थियों को राशि जमा करने संबंधी निर्देश
    नगरीय निकाय के निर्वाचन में आयोग के निर्देशानुसार महापौर पद के अभ्यर्थियांे को नाम निर्देशन फार्म के साथ 20,000/- रूपये तथा जहां कोई अभ्यर्थी महिला हो, अनुसूचित जाति या जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग का सदस्य हो उनके लिये 10,000/- रूपये जमा करना पडे़गा।
    इसी प्रकार से नगर परिषद अध्यक्ष पद अभ्यर्थियांे को नाम निर्देशन फार्म के साथ 10,000/- रूपये की राशि तथा जहां कोई अभ्यर्थी महिला हो, अनुसूचित जाति या जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 5,000/- रूपये जमा करना होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थिंयों को सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को नगर निगम बुरहानपुर/नगर परिषद शाहपुर का एवं मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल का भी बकाया न होने संबंधी नोड्यूज प्रमाण पत्र फार्म के साथ संलग्न करना अति आवश्यक है।
अभ्यर्थी पद हेतु आयु सीमा नियत
    निर्वाचन आयोग द्वारा महापौर या अध्यक्ष पद के लिये नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिये अभ्यर्थी की आयु 25 वर्ष एवं पार्षद के स्थान के लिये नाम निर्देशन प्रस्तुत करने आयु सीमा 21 वर्ष 1 जनवरी .2014 की अर्ह स्थिति में होना चाहिये।
नाम निर्देशन के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा
नगरीय निकाय निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। जो मजिस्ट्रेट/शपथ आयुक्त/नोटरी के समक्ष सत्यापित होना चाहिये। अभ्यर्थी द्वारा इस शपथ पत्र की दो अतिरिक्त प्रतियॉ भी प्रस्तुत करना होगी। इसमे से एक प्रति नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित होगी। इसके अलावा यह जानकारी मीडिया द्वारा भी प्रसारित की जावेगी। मांगे जाने पर इसकी प्रमाणित प्रति एक रू. प्रति पृष्ठ के मूल्य पर तत्काल प्रदान की जा सकेगी। किसी अभ्यर्थी शपथ पत्र में दी गई जानकारी के विरूध्द यदि कोई शपथ पत्र प्रस्तुत करता है। तो उसकी प्रति भी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी। उक्त संबंध में भी मीडिया द्वारा जानकारी प्रसारित की जायेगी। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक व्यक्ति का प्रस्तावक हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अधिकतम दो नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है।
नाम निर्देशन पत्र एवं शपथ पत्र के सभी कॉलमो की पूर्ति होना आवश्यक है। यदि किसी कॉलम की जानकारी शून्य है। तो उस कॉलम में निरंक शब्द अंकित किया जाए। यदि कॉलम की पूर्ति नही की गई है। तो ऐसी स्थिति में आवेदन नाम निर्देशन पत्र निरस्त हो सकता है। शपथ पत्र नामांकन के आखरी दिन अपरान्ह 3.00 बजे तक जमा किया जा सकता है। प्रारूप-8 एवं 9 अभ्यर्थिता वापसी के आखरी दिन को अपरान्ह 3.00 बजे तक प्राप्त किये जायेगें। एक बार अभ्यर्थिता वापस लेने का आवेदन दे दिये जाने के बाद उसे वापस नही लिया जा सकेगा।
महापौर एवं अध्यक्ष निर्वाचन व्यय सीमा
नगरीय निकाय आम निर्वाचन में नगर पालिका निगम बुरहानपुर के लिये महापौर हेतु व्यय की सीमा 15 लाख रूपये तथा नगर परिषद शाहपुर अध्यक्ष के लिये निर्वाचन व्यय की सीमा 3.00 लाख रूपये है।     
वाहनों का पंजीयन का अनुमति संबंधी पालन
        नगरीय निकायों के निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को चुनाव प्रचार मंे एवं उनके चुनाव अभिकर्ताओं को निर्देशानुसार वाहनों के उपयोग हेतु यथा समय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से वाहनों का पंजीयन करावंे। प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति लेने के उपरांत पास जारी होने पर ही वाहनों का उपयोग चुनाव प्रचार हेतु किया जावेगा। यदि किसी अभ्यर्थीं के चुनाव चिन्ह का बैनर व्यावसायिक बस या अन्य वाहनों पर लगा पाया जाता है। तो उसके खाते में उतनी राशि की गणना की जावेगी। अतः इसका विशेष ध्यान रखा जावें।
    बैठक में अवगत कराया गया कि निर्वाचन में अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय से 100 मीटर की परिधि पर केवल तीन वाहनों की संख्या को सीमित किया गया है। केवल 5 व्यक्तियों को रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामांकन प्रस्तुत करने हेतु प्रवेश की अनुमति रहेगी। जिसमें अभ्यर्थीं भी शामिल है।
सम्पŸिा विरूपण अधिनियम का पालन आवश्यक
        निकाय निर्वाचन में सम्पŸिा विरूपण अधिनियम के अंतर्गत समस्त प्रावधानों का पूर्णतः पालन किया जाना आवश्यक है। किसी भी निजी भवन या सम्पŸिा पर, बिना भवन स्वामी की अनुमति के एवं सक्षम अधिकारी की अनुमति के पोस्टर या बैनर न लगावे। ना ही लेखन कार्य किया जावे।
        सम्पŸिा विरूपण अधिनियम, 1994 के तहत् शासकीय/अशासकीय भवन की दीवारों, टेलीफोन एवं विद्युत के पोल पर चुनाव प्रचार हेतु उपयोग वर्जित है। 
        कोई भी जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाले किसी संपत्ति को स्याही, खडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थो से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा। वह जुर्माने से, जो 1000/- रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
चुनाव सामग्री में मुद्रक की जानकारी देना अनिवार्य
        चुनाव के दौरान अभ्यर्थिंयों एवं उनके समर्थंकों द्वारा छपवाऐं जाने वाले पोस्टरों, पम्प्लेंट्स, पर्चों का विधिवत् हिसाब निर्वाचन कार्यालय में समयावधि में प्रस्तुत किए जावे। पोस्टरों पर किसी भी स्मारक एवं धार्मिंक चित्र व आपŸिाजनक चित्र आदि मुद्रित नहीं करावें। मुद्रित किए जाने वाले मुद्रक का नाम एवं छपवाये गए पम्प्लेट्स की संख्या अंकित की जावेगी। ऐसा नहीं करने पर मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम-1964 (अद्यतन 2014) की धारा 14 (4) अंतर्गत छः माह का कारावास से या दण्ड और 2000/- रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
        लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127-क (क) में यह प्रावधान है कि पम्प्लेट्स और पोस्टर प्रकाशित कराने वाला व्यक्ति पहचान के संबंध में 02 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा मुद्रण को प्रस्तुत करेगा। उक्त मुद्रक घोषणा की प्रति जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगा।
कानून व्यवस्था बरकरार रखने सहयोग अपेक्षित
        निर्वाचन के दरम्यान यह अपेक्षा की गई है कि कानून व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस को पर्याप्त सहयोग प्रदान किया जाए। आपŸिाजनक घटनाओं से दूरभाष पर तत्काल सूचित करें। ताकि त्वरित कार्यवाही की जा सके। जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू है। अतः आमसभा या रैली आदि के आयोजन से पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति अवश्य ली जावें।
ध्वनि विस्तारक यंत्र
        ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग हेतु विहित प्राधिकारी की अनुज्ञा/अनुमति आवश्यक है। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक नहीं किया जावे। किसी भी चिकित्सालय, नर्सिंग होम, टेलीफोन एक्सचेंज, न्यायालय, शिक्षण संस्थायें, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगरीय निकाय बैंक आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्र पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें। इसका उल्लघंन करने पर 06 माह तक की दण्ड व 1000/- रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
केबल नेटवर्क विनिमय अधिनियम 1995
        किसी भी टेलीविजन चैनल या केबल नेटवर्क पर विज्ञापन का प्रसारण करने के पूर्व निम्नानुसार कार्यवाही की जावे। जिसमें प्रत्येक रजिस्ट्रकृत राष्ट्रीय और राज्यीय राजनैतिक दल तथा निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थीं जो टेलीविजन चैनल और/या केबल नेटवर्क पर विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव करता है। उसे ऐसे विज्ञापन के प्रसारण की प्रारंभ की प्रस्तावित तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व तथा किसी अन्य व्यक्ति या अरजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दलों के मामले में, उन्हें प्रसार की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व मीडिया सर्टिंफिकेशन एवं मॉनिटरिंग समिति, स्थान संयुक्त जिला कार्यालय, बुरहानपुर के समक्ष आवेदन करना होगा। उक्त समिति के प्रमाणीकरण के उपरांत ही टेलीविजन चैनल और/या केबल नेटवर्क द्वारा विज्ञापन का प्रसारण किया जा सकेगा। केबल टेलीविजन (विनिमय) अधिनियम, 1995 की धारा 6 के उल्लघंन में उक्त अधिनियम की धारा 11 के अनुसार केबल टेलीविजन नेटवर्क के प्रचालन के लिये केबल ऑपरेटर द्वारा प्रयुक्त उपकरणों को जप्त किया जा सकेगा। अधिनियम के किसी भी प्रकार के उल्लघंन की दशा में अधिनियम की धारा 12 में जप्ती का प्रावधान है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 13 में भी उपकरण के अभिग्रहण अथवा जप्ती एवं दण्ड का प्रावधान है। धारा 16 के अंतर्गत उपबंधों के उल्लघंन के लिये प्रथम बार दोषी पाये जाने पर 02 वर्ष तक की सजा या रू.1000/- का जुर्माना या उपरोक्त दोनों कार्यवाही हो सकती है। इसके उपरांत प्रत्येक बार दोषी पाये जाने पर 05 वर्ष तक की सजा एवं रू.5000/- तक अर्थदण्ड का प्रावधान है। विभिन्न राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों द्वारा प्रकाशित पाम्पलेट्स, पोस्टर, पर्चे एवं अन्य दस्तावेजों का एम.सी.एम.सी.द्वारा निरीक्षण किया जायेगा एवं देखा जायेगा कि प्रकाशक एवं मुद्रक के नाम एवं पते तथा मुद्रित संख्या अंकित है ऐसा न होेने पर मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 की धारा 14 ‘क’ के अंतर्गत समुचित कार्रवाई की जावेंगी। ‘‘जो कोई व्यक्ति उपधारा(1) या उपधारा(2) के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक हो सकेगी या जुर्माने से दो हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा’’
संदिग्ध पेडन्यूज के मामले में कार्यवाही
नगरीय निकाय निर्वाचन में संदिग्ध पेडन्यूज के मामले में जिला एम.सी.एम.सी. से संदर्भ मिलने पर कार्यवाही होगी। इसमें रिटर्निग आफिसर द्वारा प्रकाशन/प्रसारण के 96 घंटे के भीतर संबंधित अभ्यर्थी को नोटिस देकर उस पर हुए वास्तविक व्यय को बतायेगा। उसे अभ्यर्थी को अवगत कराते हुए निर्वाचन व्यय में शामिल क्यों न किया जाये, अथवा सम्भावित व्यय का निर्धारण मानक दरो से क्यों न किया जाए यह स्पष्ट करने को कहेगा। अभ्यर्थी के उत्तर पर जिला एम.सी.एम.सी. अतिशीघ्र निर्णय लेगी। यदि 48 घंटे के अन्दर उत्तर प्राप्त नही होता है। तो जिला एम.सी.एम.सी. एकतरफा निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगी। जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी. के निर्णय से असन्तुष्ट रहने पर अभ्यर्थी निर्णय प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर राज्य स्तरीय एम.सी.एम.सी. के समक्ष अपील कर सकता है। अभ्यर्थी के लिए इसकी सूचना जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी. को देना अनिवार्य होगी। राज्य स्तरीय एम.सी.एम.सी. अपील प्राप्त होने के 96 घंटे के भीतर उसका निराकरण करेगी। अभ्यर्थी एवं जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी. को निर्णय से अवगत करावेगी। अभ्यर्थी चाहे तो राज्य स्तरीय एम.सी.एम.सी. के निर्णय के विरूद्ध आदेश मिलने के 48 घंटे के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग को अपील कर सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।
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क्रमांक/7/852/2014                                                               पवार/सचिन/निर्वाचन/फोटो           
समाचार
जिले में शस्त्र लायसेंस निलंबित
बुरहानपुर/3 नवम्बर/ जिले में नगरीय निकाय आम चुनाव स्वतंत्र, शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न संपन्न कराये जाना है। इस हेतु उक्त निर्वाचन दौरान बुरहानपुर जिले के समस्त आग्नेय शस्त्रधारियों के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिये गए है।
    कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती जे.पी. आईरिन सिंथिया ने म0प्र0 आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (3) - (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश पारित किया है। जिसमें जिले के आग्नेय शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लायसेंस ( फार्म - प्प्प्ए ट ) तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने हेतु आदेश जारी किए गए है। उक्त आदेश के अनुपालन में इन अनुज्ञप्तिधारियों पर धारित आग्नेय शस्त्र तत्काल संबंधित थाने में जमा कराये जायेगे।
    जिला दण्डाधिकारी द्वारा यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन शांतिपूर्ण एवं निविघ्न रूप से संपन्न कराने के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। उक्त आदेश के तहत शस्त्र लायसेंस 10 दिसम्बर 2014 तक तत्काल प्रभाव से निलंबित रहेगे। जमाशुदा शस्त्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जावेंगे। नगरीय निकाय निर्वाचन, 2014 के परिणामों की घोषणा के तत्काल बाद बिना किसी आदेश की प्रतीक्षा किये जमाशुदा शस्त्र वापस किये जायेगे। शस्त्र जमा करने वाले शस्त्रधारियों को विधिवत् उचित रसीद/पावती प्रदान की जावेगी।
    जिला दण्डाधिकारी ने नगरीय निकाय निर्वाचन, 2014 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है। अतः शस्त्र के दुरूपयोग की संभावना को देखते हुए लोक शांति बनाये रखने एवं मानव जीवन की सुरक्षा को बनाये रखने की दृष्टि से जनसाधारण की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए उक्त कार्यवाही को अंजाम दिया है।
    इस दरम्यान माननीय न्यायाधीशगण, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, आर्मी सेवा में लगे अधिकारी/कर्मचारी, बी.एस.एफ. के अधिकारी/कर्मचारी, एस.ए.एफ. अधिकारी/कर्मचारी, बैंक में कार्यरत् आर्म्स गार्ड, पुलिस, होमगार्ड, शासकीय सेवकों के लायसेंस, सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी/कर्मचारी, प्रायवेट बैंकों में नियुक्त सिक्युरिटी एजेंसी के गार्डो के लायसंेस जो सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यो में लगे हैं, ऐसे व्यक्ति/संस्था जिनके पास रोजाना अपने व्यवसाय से संबंधित बड़ी नगद राशि प्रतिदिन लाने ले जाने संबंधित दायित्व रहते हैं। इन सभी को शस्त्र जमा करने की छूट रहेगी। यह आदेश तत्काल 3 नवम्बर 2014 को जारी होते ही प्रभावशील हो गया है। 

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JANSAMPARK NEWS 30-08-18

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