जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर
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मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पूर्ण गरिमा के साथ मनाया गया
जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दरबार ने बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रध्वज फहराया
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मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पूर्ण गरिमा के साथ मनाया गया
जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दरबार ने बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रध्वज फहराया
बुरहानपुर/1
नवम्बर/- राज्य शासन के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश स्थापना दिवस आगामी आज
शनिवार एक नवम्बर को पूर्ण गरिमा के साथ मनाया गया। मध्य प्रदेश दिवस जिला
स्तरीय मुख्य समारोह में बतौर मुख्य अतिथि श्रीमती गौराबाई दरबार ने विधिवत
राष्ट्रध्वज फहराया। तत्पश्चात राष्ट्रगान व मध्य प्रदेश गीत का गायन
सामुहिक रूप से सम्मान के साथ हुआ। समारोह में कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरिन
सिंथिया ने माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान का प्रदेशवासियों के
नाम संदेश का वाचन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने स्थानीय जवाहर लाल
नेहरू स्टेडियम ग्राउंड पर आयोजित समारोह में उपस्थित जनसमूह को प्रदेश के
विकास एवं समृद्धि के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होने का संकल्प भी कराया। मुख्य
अतिथि के हस्ते इस मौके पर तिरंगे गुब्बारें छोड़े गए। सभी ने एक-दूसरे को
स्थापना दिवस की बधाईयां व शुभकामनाएंे दी।
इस अवसर पर महापौर श्रीमती माधुरी पटेल, श्री अनिल भोंसले सहित अन्य पार्षदगण व अन्य जनप्रतिनिधिगण, पुलिस अधीक्षक श्री अनिलसिंह कुशवाह, डीएफओ श्री ए.के.सिंह, अपर कलेक्टर श्री प्रकाश रेवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बी.एस.बिरदे, डिप्टी कलेक्टर श्री के.एल.यादव, डिप्टी कलेक्टर श्री सुमेरसिंह मुजाल्दा, डिप्टी कलेक्टर श्री शंकरलाल सिंगाडे, एसडीएम श्री काशीराम बडोले, आयुक्त नगर निगम श्री सुरेश रेवाल, सीएसपी श्री बी.एस.परिहार सहित आमजन नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, उद्योगपतियों, व्यवसायियों, समाजसेवियों, धर्मगुरूओं, स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी एवं सदस्यों से गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, मीसाबंदियों एवं शहीद सैनिकों के परिवारों के सदस्य तथा स्वच्छ मध्य प्रदेश अभियान अंतर्गत गठित समितियों के पदाधिकारीगण की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। समारोह में हाई/हॉयर सेकेण्डरी स्कूल एवं महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं, शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिभागिता रही।
इस अवसर पर महापौर श्रीमती माधुरी पटेल, श्री अनिल भोंसले सहित अन्य पार्षदगण व अन्य जनप्रतिनिधिगण, पुलिस अधीक्षक श्री अनिलसिंह कुशवाह, डीएफओ श्री ए.के.सिंह, अपर कलेक्टर श्री प्रकाश रेवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बी.एस.बिरदे, डिप्टी कलेक्टर श्री के.एल.यादव, डिप्टी कलेक्टर श्री सुमेरसिंह मुजाल्दा, डिप्टी कलेक्टर श्री शंकरलाल सिंगाडे, एसडीएम श्री काशीराम बडोले, आयुक्त नगर निगम श्री सुरेश रेवाल, सीएसपी श्री बी.एस.परिहार सहित आमजन नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, उद्योगपतियों, व्यवसायियों, समाजसेवियों, धर्मगुरूओं, स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी एवं सदस्यों से गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, मीसाबंदियों एवं शहीद सैनिकों के परिवारों के सदस्य तथा स्वच्छ मध्य प्रदेश अभियान अंतर्गत गठित समितियों के पदाधिकारीगण की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। समारोह में हाई/हॉयर सेकेण्डरी स्कूल एवं महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं, शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिभागिता रही।
सांस्कृतिक कार्यक्रम
मध्य प्रदेश दिवस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। जिसमें
महिला सशक्तिकरण पर आधारित बेटी बचाओ और प्रदेश की समृद्धि और विकास संकल्प
और देश की अनेकता में एकता तथा देश भक्ति से ओत-प्रोत गीत, नृत्य की
आकर्षक प्रस्तुति स्कूली विद्यार्थियों द्वारा दी गई। कार्यक्रम समापन अवसर
पर वन्दे मातरम का गायन सामुहिक रूप से सम्मान पूर्व किया गया। इस अवसर पर
मुख्य अतिथि व कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी चलो
अभियान के अंतर्गत जनजागरूकता रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समारोह
में सभी विभागो ने जनकल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों पर आधारित प्रगति
को प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।
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जिले में नगरीय निकाय आम निर्वाचन निरर्हित अभ्यर्थियों की सूची जारी
जिले में नगरीय निकाय आम निर्वाचन निरर्हित अभ्यर्थियों की सूची जारी
बुरहानपुर/1
नवम्बर/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम चुनाव 2010 में
महापौर/अध्यक्ष पद के अभ्यार्थियों द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत नही किए जाने
पर निरर्हित किया गया है। जिले में निरर्हित किए अभ्यार्थियों की सूची में
नगर पंचायत शाहपुर के श्री बसंतराव बालकृृष्ण और नगर पालिका निगम
बुरहानपुर में श्रीमती रसीदा बी पति इमामुद््दीन एवं सुश्री आशा रमेश भिसे
तथा श्रीमती नजिमा बानो पति मो.अकिल शामिल है।
उक्त अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा-14 ‘ग‘ के अंतर्गत निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में असफलता के कारण नगर पालिका निगम के महापौर पद के अभ्यर्थियों को निरर्हित किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा-32 ‘ग‘ के अंतर्गत नगर पालिका परिषद् एवं नगर परिषद के अध्यक्ष के अभ्यर्थियों को भी निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं करने पर निरर्हित किए जाने का प्रावधान है।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय) श्री प्रकाश रेवाल ने बताया कि नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2014 में माह नवम्बर एवं दिसम्बर के दरम्यान होने वाले है। इसलिए आयोग द्वारा उक्त प्रावधान सार्वजनिक किए गए है। उन्होनें अवगत कराया कि अब तक निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहने पर निरर्हित किए गए अभ्यर्थियों से संबंधित आदेश मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किये जा चुके हैं। निरर्हित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आयोग द्वारा संबंधित जानकारी के लिए ऐसे निरर्हित किए गए अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त कर। जिले में नगरीय निकायों को उपलब्ध कराई गई है। नगरीय निकाय को निर्देशित किया गया है कि इन सूचियों का मिलान नगरीय निकायवार संधारित किए गए मध्य प्रदेश राजपत्र की प्रति से भी अवश्य कर लेवे। कार्यालय में संधारित निरर्हित पंजी में भी अद्यतन प्रविष्टि दर्ज करने के निर्देश दिए है। सभी रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग आफीसर को सूची उपलब्ध कराई जाएगी। जिससे कि नाम निर्देशन की संवीक्षा के समय जानकारी का उपयोग किया जा सके।
उक्त अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा-14 ‘ग‘ के अंतर्गत निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में असफलता के कारण नगर पालिका निगम के महापौर पद के अभ्यर्थियों को निरर्हित किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा-32 ‘ग‘ के अंतर्गत नगर पालिका परिषद् एवं नगर परिषद के अध्यक्ष के अभ्यर्थियों को भी निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं करने पर निरर्हित किए जाने का प्रावधान है।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय) श्री प्रकाश रेवाल ने बताया कि नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2014 में माह नवम्बर एवं दिसम्बर के दरम्यान होने वाले है। इसलिए आयोग द्वारा उक्त प्रावधान सार्वजनिक किए गए है। उन्होनें अवगत कराया कि अब तक निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहने पर निरर्हित किए गए अभ्यर्थियों से संबंधित आदेश मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किये जा चुके हैं। निरर्हित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आयोग द्वारा संबंधित जानकारी के लिए ऐसे निरर्हित किए गए अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त कर। जिले में नगरीय निकायों को उपलब्ध कराई गई है। नगरीय निकाय को निर्देशित किया गया है कि इन सूचियों का मिलान नगरीय निकायवार संधारित किए गए मध्य प्रदेश राजपत्र की प्रति से भी अवश्य कर लेवे। कार्यालय में संधारित निरर्हित पंजी में भी अद्यतन प्रविष्टि दर्ज करने के निर्देश दिए है। सभी रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग आफीसर को सूची उपलब्ध कराई जाएगी। जिससे कि नाम निर्देशन की संवीक्षा के समय जानकारी का उपयोग किया जा सके।
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मध्य प्रदेश निःशक्त चलित न्यायालय में 75 प्रकरणों का निराकरण
आयुक्त ने तत्काल निःशक्तों को शासन की योजनाओं से दिलाई सुविधाएं
मध्य प्रदेश निःशक्त चलित न्यायालय में 75 प्रकरणों का निराकरण
आयुक्त ने तत्काल निःशक्तों को शासन की योजनाओं से दिलाई सुविधाएं
बुरहानपुर/1
नवम्बर/ मध्य प्रदेश निःशक्तजन हितार्थ चलित न्यायालय बुरहानपुर में
आयोजित हुआ। जिसमें निःशक्तों की समस्या व शिकायतों से संबंधित कुल 104
प्रकरण पंजीबद्ध हुए। जिसमें त्वरित कार्यवाही कर 75 प्रकरणों का निराकरण
किया गया।
इस मोबाइल कोर्ट में आयुक्त श्री बलदीप सिंह मेनी ने निःशक्तों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं व शिकायतें गंभीरता से सुनी। इस दरम्यान आयुक्त ने विभिन्न विभागों के माध्यम से निःशक्ताओं को उनकी समस्याओं का निदान कराया। इसके साथ ही शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही कर आदेश पारित किये गए।
इस मौके पर आयुक्त ने कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया के साथ मोबाइल कोर्ट शिविर में लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया। आयुक्त ने शिविर में भी निःशक्तों के पास आकर उनकी समस्या व मांग को सुना।
यह आयोजन निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1955 के प्रावधान अनुसार निःशक्तजनों को प्रदत्त सुविधाओं एवं उनके अधिकारों को संरक्षित रखने हेतु किया गया। इस दरम्यान निःशक्तों को निःशक्त प्रमाण पत्र एवं नगरीय व ग्रामीण निकायों से उपरकरण प्रदाय किए गए। निःशक्तों को स्वरोजगार के लिए जिला एवं उद्योग विभाग से ऋण सहायता सुलभ कराने प्रकरण स्वीकृत किए गए।
सामाजिक न्याय विभाग द्वारा विकलांग पेंशन के प्रकरण बनाकर स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रकार से नगरीय निकाय बुरहानपुर, शाहपुर, नेपानगर, ग्रामीण निकाय जनपद पंचायत बुरहानपुर/खकनार द्वारा क्षेत्र के निःशक्तजनों को विविध सुविधाएं सुलभ कराई गई। मोबाईल कोर्ट शिविर में स्वास्थ, शिक्षा, पुलिस, रोजगार कार्यालय, सहकारिता, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा भी स्टॉल लगाकर संबंधित विभागो ने निःशक्तजन मांग के अनुरूप तत्काल कार्यवाही की गई।
डिप्टी कलेक्टर एवं सामाजिक न्याय प्रभारी उपसंचालक श्री सुमेरसिंह मुजाल्दा के नोडल अधिकार क्षेत्र में एवं समन्वय अधिकारी एसडीएम श्री काशीराम बडोले तथा जनपद पंचायत सीईओ श्री राकेश शर्मा के मार्गदर्शन में शिविर की व्यवस्थाएं माकूल की गई। जिसमें विधिवत रूप से नोडल अधिकारी ने प्रत्येक शिकायत की स्कूटिनी की जाकर संबंधित अधिकारी से टीप/अभिमत प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया गया।
उक्त सभी आवेदनों को अंतिम सुनवाई/निराकरण हेतु मोबाइल कोर्ट में आयुक्त निःशक्तजन मध्य प्रदेश के न्याय निर्णय हेतु प्रस्तुत किए गए। कोर्ट ने निःशक्तजनों की समस्या, शिकायत से संबंधित आवेदन प्राप्त किए। आज भी आवेदनों का पंजीयन काउंटर पर किया गया।
इस मोबाइल कोर्ट में आयुक्त श्री बलदीप सिंह मेनी ने निःशक्तों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं व शिकायतें गंभीरता से सुनी। इस दरम्यान आयुक्त ने विभिन्न विभागों के माध्यम से निःशक्ताओं को उनकी समस्याओं का निदान कराया। इसके साथ ही शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही कर आदेश पारित किये गए।
इस मौके पर आयुक्त ने कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया के साथ मोबाइल कोर्ट शिविर में लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया। आयुक्त ने शिविर में भी निःशक्तों के पास आकर उनकी समस्या व मांग को सुना।
यह आयोजन निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1955 के प्रावधान अनुसार निःशक्तजनों को प्रदत्त सुविधाओं एवं उनके अधिकारों को संरक्षित रखने हेतु किया गया। इस दरम्यान निःशक्तों को निःशक्त प्रमाण पत्र एवं नगरीय व ग्रामीण निकायों से उपरकरण प्रदाय किए गए। निःशक्तों को स्वरोजगार के लिए जिला एवं उद्योग विभाग से ऋण सहायता सुलभ कराने प्रकरण स्वीकृत किए गए।
सामाजिक न्याय विभाग द्वारा विकलांग पेंशन के प्रकरण बनाकर स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रकार से नगरीय निकाय बुरहानपुर, शाहपुर, नेपानगर, ग्रामीण निकाय जनपद पंचायत बुरहानपुर/खकनार द्वारा क्षेत्र के निःशक्तजनों को विविध सुविधाएं सुलभ कराई गई। मोबाईल कोर्ट शिविर में स्वास्थ, शिक्षा, पुलिस, रोजगार कार्यालय, सहकारिता, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा भी स्टॉल लगाकर संबंधित विभागो ने निःशक्तजन मांग के अनुरूप तत्काल कार्यवाही की गई।
डिप्टी कलेक्टर एवं सामाजिक न्याय प्रभारी उपसंचालक श्री सुमेरसिंह मुजाल्दा के नोडल अधिकार क्षेत्र में एवं समन्वय अधिकारी एसडीएम श्री काशीराम बडोले तथा जनपद पंचायत सीईओ श्री राकेश शर्मा के मार्गदर्शन में शिविर की व्यवस्थाएं माकूल की गई। जिसमें विधिवत रूप से नोडल अधिकारी ने प्रत्येक शिकायत की स्कूटिनी की जाकर संबंधित अधिकारी से टीप/अभिमत प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया गया।
उक्त सभी आवेदनों को अंतिम सुनवाई/निराकरण हेतु मोबाइल कोर्ट में आयुक्त निःशक्तजन मध्य प्रदेश के न्याय निर्णय हेतु प्रस्तुत किए गए। कोर्ट ने निःशक्तजनों की समस्या, शिकायत से संबंधित आवेदन प्राप्त किए। आज भी आवेदनों का पंजीयन काउंटर पर किया गया।
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बीपीएल, अन्त्योद्य तथा अन्य पात्रता सूची का वाचन 5 नवम्बर से प्रारंभ
बीपीएल, अन्त्योद्य तथा अन्य पात्रता सूची का वाचन 5 नवम्बर से प्रारंभ
बुरहानपुर/1
नवम्बर/ मध्य प्रदेष स्थापना दिवस कार्यक्रम के तहत् जिले में खाद्य
सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों पर संलग्न बीपीएल,
अन्त्योद्य तथा अन्य पात्रता सूची का वाचन किया जाएगा। इन श्रेणियों के
उपभोक्ताओं के सत्यापन हेतु दावे/आपत्ति संबंधी कार्यवाही की जाएगी। यह
क्रियान्वयन बुरहानपुर/खकनार विकासखण्ड के तहत ग्रामीण क्षेत्र में संचालित
उचित मूल्य दुकानों की छथ्ै। पोर्टल पर उपलब्ध है। इन उपभोक्ताओं की सूची
का वाचन प्रत्येक दुकान स्तर पर प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
किया जावेगा। इस संबंध में दावे/आपत्ति भी प्राप्त की जावेगी।
यह कार्यक्रम कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया के दिशा नियंत्रण में तैयार किया गया है। जिसका उद््देश्य पात्रता के आधार पर स्वयं व अन्य उपभोक्ताओं को अपनी-अपनी श्रेणी की जानकारी हो। इसलिए प्रत्येक दुकान पर सूची वाचन सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सचिव को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
यह जानकारी जिला आपूर्ति अधिकारी श्री ए.के.कुजूर ने दी। उन्होनें बताया कि उचित मूल्य दुकान के विक्रेता के समक्ष सूची का वाचन किया जाएगा। जिसकी मॉनीटरिंग झोनल अधिकारी करेगें। उक्त सूची वाचन की कार्यवाही 5 नवम्बर से 8 नवम्बर तक निर्धारित तिथि को संबंधित दुकानों पर की जावे। इस हेतु संबंधित दुकान के विक्रेता द्वारा पोर्टल से नवीनतम सूची डाउनलोड कर वाचन हेतु उपलब्ध कराई जावेगी। दुकानदार सूची की एक प्रति दुकान पर चस्पा भी करेगें। सूची वाचन दिवस/दिनांक/समय की जानकारी ग्रामीणों को संबंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा दो दिवस पूर्व मुनादी/डोंडी पिटवाकर दी जावेगी। दावे/आपत्ति जैसे - परिवार के मुखिया/सदस्य की मृत्यु होना, अन्यत्र निवास हेतु स्थायी रूप से पलायन करना। शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार गरीबी रेखा की श्रेणी में नही होना। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् पात्र श्रेणियों में नहीं होना। पात्रता श्रेणियों में होते हुए खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नही प्राप्त होना आदि पर कार्यवाही की जावेगी।
नियुक्त अधिकारियों द्वारा निर्धारित दिवस को उचित मूल्य दुकान पर उपस्थित रहकर सूची का वाचन उपरान्त पूरे दिन दावे/आपत्ति प्राप्त करेगें। इस कार्यवाही का विवरण भी तैयार किया जावेगा। उचित मूल्य दुकानों पर सूची वाचन की कार्यवाही की मॉनिटरींग हेतु एक विकासखण्ड स्तरीय पर्यवेक्षण अधिकारी (झोनल) की नियुक्त की गई है। जिनके द्वारा अपने प्रभार क्षेत्रान्तर्गत आने वाले केन्द्रो पर वाचन की कार्यवाही पर निगरानी रखी जावेगी। प्राप्त दावे/आपत्तियों की केन्द्रवार संकलित जानकारी सम्बन्धित पर्यवेक्षण अधिकारी जनपद कार्यालय में आगामी कार्य दिवस को प्रस्तुत करेगें। प्राप्त दावे/आपत्ति आवेदन पत्रो के निराकरण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बुरहानपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। जो प्राप्त दावे/आपत्ति अनुसार पोर्टल पर संषोधन के पूर्व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बुरहानपुर द्वारा नाम जोड़ने/निरसन सम्बन्धी आदेष पारित किए जावेगे। पारित आदेष अनुसार सम्बन्धित जनपद पंचायत/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संधारित रिकार्ड एवं पोर्टल पर आवष्यक संषोधन की कार्यवाही तुरंत करना होगा। संधारित रिकार्ड एवं पोर्टल पर संषोधन सूची अनुसार आगामी माह से सामग्री वितरण एवं शासन की अन्य योजनाआंे का लाभ प्रदान करना सुनिष्चित किया जावेगा।
यह कार्यक्रम कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया के दिशा नियंत्रण में तैयार किया गया है। जिसका उद््देश्य पात्रता के आधार पर स्वयं व अन्य उपभोक्ताओं को अपनी-अपनी श्रेणी की जानकारी हो। इसलिए प्रत्येक दुकान पर सूची वाचन सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सचिव को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
यह जानकारी जिला आपूर्ति अधिकारी श्री ए.के.कुजूर ने दी। उन्होनें बताया कि उचित मूल्य दुकान के विक्रेता के समक्ष सूची का वाचन किया जाएगा। जिसकी मॉनीटरिंग झोनल अधिकारी करेगें। उक्त सूची वाचन की कार्यवाही 5 नवम्बर से 8 नवम्बर तक निर्धारित तिथि को संबंधित दुकानों पर की जावे। इस हेतु संबंधित दुकान के विक्रेता द्वारा पोर्टल से नवीनतम सूची डाउनलोड कर वाचन हेतु उपलब्ध कराई जावेगी। दुकानदार सूची की एक प्रति दुकान पर चस्पा भी करेगें। सूची वाचन दिवस/दिनांक/समय की जानकारी ग्रामीणों को संबंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा दो दिवस पूर्व मुनादी/डोंडी पिटवाकर दी जावेगी। दावे/आपत्ति जैसे - परिवार के मुखिया/सदस्य की मृत्यु होना, अन्यत्र निवास हेतु स्थायी रूप से पलायन करना। शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार गरीबी रेखा की श्रेणी में नही होना। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् पात्र श्रेणियों में नहीं होना। पात्रता श्रेणियों में होते हुए खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नही प्राप्त होना आदि पर कार्यवाही की जावेगी।
नियुक्त अधिकारियों द्वारा निर्धारित दिवस को उचित मूल्य दुकान पर उपस्थित रहकर सूची का वाचन उपरान्त पूरे दिन दावे/आपत्ति प्राप्त करेगें। इस कार्यवाही का विवरण भी तैयार किया जावेगा। उचित मूल्य दुकानों पर सूची वाचन की कार्यवाही की मॉनिटरींग हेतु एक विकासखण्ड स्तरीय पर्यवेक्षण अधिकारी (झोनल) की नियुक्त की गई है। जिनके द्वारा अपने प्रभार क्षेत्रान्तर्गत आने वाले केन्द्रो पर वाचन की कार्यवाही पर निगरानी रखी जावेगी। प्राप्त दावे/आपत्तियों की केन्द्रवार संकलित जानकारी सम्बन्धित पर्यवेक्षण अधिकारी जनपद कार्यालय में आगामी कार्य दिवस को प्रस्तुत करेगें। प्राप्त दावे/आपत्ति आवेदन पत्रो के निराकरण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बुरहानपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। जो प्राप्त दावे/आपत्ति अनुसार पोर्टल पर संषोधन के पूर्व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बुरहानपुर द्वारा नाम जोड़ने/निरसन सम्बन्धी आदेष पारित किए जावेगे। पारित आदेष अनुसार सम्बन्धित जनपद पंचायत/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संधारित रिकार्ड एवं पोर्टल पर आवष्यक संषोधन की कार्यवाही तुरंत करना होगा। संधारित रिकार्ड एवं पोर्टल पर संषोधन सूची अनुसार आगामी माह से सामग्री वितरण एवं शासन की अन्य योजनाआंे का लाभ प्रदान करना सुनिष्चित किया जावेगा।
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निःशुल्क क्षय रोग निवारण शिविर आज
विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जांच परीक्षण व उपचार सुविधाएं सुलभ होगी
निःशुल्क क्षय रोग निवारण शिविर आज
विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जांच परीक्षण व उपचार सुविधाएं सुलभ होगी
बुरहानपुर/1
नवम्बर/- राज्य शासन के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के
उपलक्ष्य में जिले में विविध गतिविधियां संपन्न की जा रही है। इस अनुक्रम
में आज 2 नवम्बर को प्रातः 10 बजे से जिला मुख्यालय पर क्षय रोग निवारण
शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर जनपद पंचायत सभाकक्ष तहसील कार्यालय
बुरहानपुर में संपन्न होगा।
कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया के दिशा निर्देशन में उक्त शिविर की तमाम व्यवस्थाऐ जनहितार्थ सामाजिक संवर्धन की दिशा में माकूल की गई है। लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा आयोजित उक्त शिविर में रोगियों का स्वास्थ परीक्षण व उपचार कर निःशुल्क दवाईया का वितरण किया जाएगा। इस दरम्यान खासकर बुनकरों, बीड़ी मजदूरों व उनके परिवारजनों को स्वास्थ परीक्षण की विशेष सुविधाएं सुलभ कराई जावेगी। साथ ही इनके परिवानजनों को स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने मॉस्क वितरित कर लाभान्वित किया जाएगा। सर्व संबंधित आमजन से अपील की गई है कि वे इस शिविर का लाभ अवश्य उठाये। शासन की स्वास्थ्य संवर्धन योजनाओं का लाभ उक्त परिवार आगे आकर लेवे। सीएमएचओ ने बताया कि इस शिविर में क्षय रोग के अलावा चिकित्सा विशेषज्ञों में नेत्र, शिशु रोग, नाक, कान, गला, हड्डी अन्य रोग विशेषज्ञों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराई जावेगी। मलेरिया विभाग द्वारा मलेरिया की जांच की जावेगी। दवाई वितरण हेतु फार्मसिस्ट की ड्यूटी लगाई गई है।
कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया के दिशा निर्देशन में उक्त शिविर की तमाम व्यवस्थाऐ जनहितार्थ सामाजिक संवर्धन की दिशा में माकूल की गई है। लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा आयोजित उक्त शिविर में रोगियों का स्वास्थ परीक्षण व उपचार कर निःशुल्क दवाईया का वितरण किया जाएगा। इस दरम्यान खासकर बुनकरों, बीड़ी मजदूरों व उनके परिवारजनों को स्वास्थ परीक्षण की विशेष सुविधाएं सुलभ कराई जावेगी। साथ ही इनके परिवानजनों को स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने मॉस्क वितरित कर लाभान्वित किया जाएगा। सर्व संबंधित आमजन से अपील की गई है कि वे इस शिविर का लाभ अवश्य उठाये। शासन की स्वास्थ्य संवर्धन योजनाओं का लाभ उक्त परिवार आगे आकर लेवे। सीएमएचओ ने बताया कि इस शिविर में क्षय रोग के अलावा चिकित्सा विशेषज्ञों में नेत्र, शिशु रोग, नाक, कान, गला, हड्डी अन्य रोग विशेषज्ञों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराई जावेगी। मलेरिया विभाग द्वारा मलेरिया की जांच की जावेगी। दवाई वितरण हेतु फार्मसिस्ट की ड्यूटी लगाई गई है।
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