Tuesday 6 September 2016

JANSAMPARK NEWS 3-9-16

मण्डलों के आयोजकों एवं अखाड़ों के उस्तादो की जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी 
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी 
बुरहानपुर | 03-सितम्बर-2016
 
    कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत जिला बुरहानपुर में अस्त्र-शस्त्र प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेशानुसार जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाऐं रखने एवं जनसामान्य की सुरक्षा की दृष्टिगत रखते हुए और यातायात को सुगम बनाने के लिए आगामी त्यौहारों के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों पर मूर्तिया स्थापित करने वाले मण्डलों के आयोजकों एवं निकाले जाने वाले अखाड़ों के उस्तादों की जानकारी मय आई डी प्रूफ संबंधित पुलिस थाने में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगी।
    कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक सिंह ने कहा है कि चल समारोह के दौरान अनावश्यक रूप से गुलाल हाथो से एवं ट्रेक्टर के साईलेन्शर पर रखकर उड़ाना प्रतिबंधित रहेगा। समय पर मूर्ति विसर्जन करना अनिवार्य होगा। विशेष समुदाय के धार्मिक स्थलों के सामने अनावश्यक रूप से समुदाय विशेष को ठेस पहुंचाने वाले गाने बजाते हुए हुडदंग करना एवं अखाड़ों में अस्त्र-शस्त्र प्रदर्शन करना प्रतिबंधित रहेगा। जूलुस की नियमानुसार अनुमति ली जाना आवश्यक है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर की रिपोर्ट पर जारी किया गया है।

No comments:

Post a Comment

JANSAMPARK NEWS 30-08-18

dk;kZy; dysDVj ¼tulaidZ½ ftyk & cqjgkuiqj lekpkj vuqlwfpr tkfr csjkstxkj ;qodksa dk 3 ls 7 flracj rd gksxk lk{kkRdkj cqjgk...