Tuesday, 9 October 2012

JANSAMPARK NEWS 09-10-12

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2013
बुरहानपुर - ( 09 अक्टूबर ) - भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदेश की मतदाता सूची के लिये विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। कार्यक्रम के अनुसार जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल है। इस मतदाता सूची का प्रकाशन 01 अक्टूबर 2012 को प्रदेश के सभी 53194 मतदाता केन्द्रों और विहित स्थलों पर किया गया।
जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची मंे शामिल नही है वे मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिये फार्म नं. 6 भरकर पासपोर्ट साईज के 2 फोटो, निवास स्थान का प्रुफ के साथ मतदाता अपने निवास स्थल के क्षेत्र के बूथ लेबल अधिकारी (बीएलओ) को मतदान केन्द्र पर देकर अपना नाम जुड़ावे। जो मतदाता सूची प्रकाशित की जावेगी उस मतदाता सूची में नाम शामिल है उनके बारे में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह आपत्ति भी संबंधित मतदान केन्द्र के बूथ लेबल अधिकारी (बीएलओ) को प्रस्तुत की जा सकती है।
मतदाता सूची में कोेई प्रविष्टि जैसे नाम, उम्र इत्यादि त्रुटिपूर्ण हो तो वह भी वहां फार्म नं.6 भरकर त्रुटि सुधरवाने की कार्यवाही हेतु लेबल अधिकारी (बीएलओ) को दे सकते है। जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल उनमें से यदि किसी मतदाता ने अपना स्थान विधानसभा, शहर और जिला बदल लिया है तो ऐसे मतदाता भी पुराने स्थान से नाम हटाने के लिये फार्म नं.7 तथा नवीन स्थान पर नाम जोड़ने के लिये फार्म नं.6 भरकर निवास स्थान के मतदान केन्द्र के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मतदान केन्द्र पर देकर नाम जोड़ने और हटाने की कार्यवाही कर सकते है।
यह अभियान 01 अक्टूबर 2012 से 31 अक्टूबर 2012 तक चलेगा। इस दौरान मतदान केन्द्र के लिये नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) अपने मतदान केन्द्र पर कार्यालयीन समय में उपस्थित रहकर फार्म प्राप्त करने की कार्यवाही करेगें। प्रदेश के सभी पात्र मतदाताओं से अनुरोध है कि यदि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नही हो तो मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिये फार्म भरकर तथा पासपोर्ट साईज के 2 फोटो तथा पता का निवास प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए उपलब्ध कराये। फार्म देने पर संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से पावती प्राप्त करने के साथ बी.एल.ओ. का नाम, मोबाईल नं तथा मतदान केन्द्र के नाम की जानकारी अवश्य प्राप्त कर ली जाये ताकि आवेदन के उपर निर्णय की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो। पढे़-लिखे मतदाता जो इंटरनेट की सुविधा का उपयोग कर सकते है वे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश की वेबसाईट ूूूण्बमवउंकीलंचतंकमेीण्दपबण्पद पर ऑनलाईन रजिस्टेªशन की सुविधा की सुविधा के तहत नाम जोड़ने, हटाने और नाम संसोधन के लिये ऑनलाईन फार्म भर सकते है। सभी पढे़-लिखे नव युवकों इंटरनेट की सुविधा वाले व्यक्तियों से अनुरोध है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश की वेबसाईट पर दी गई इस सुविधा का उपयोग घर बैठ कर नाम जुड़वाने की कार्यवाही कर सकते है। जिन मतदाताओं द्वारा नाम जोड़ने, हटाने और संसोधन के लिये बूथ लेबल अधिकारी (बीएलओ) को फार्म दिये गये है। उसकी स्टेटस की जानकारी भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश की वेबसाईट ूूूण्बमवउंकीलंचतंकमेीण्दपबण्पद पर म्सबजवतंस त्वससे.सपेज व िबसंपउ - व्इरमबजपवदे की विन्डो खोल कर देख सकेगें। प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर 18 » की जनसंख्या लगभग 4 करोड़ 55 लाख है। मतदाता सूची में अभी तक नाम मतदाता सूची में शामिल होने से छूटे होने का अनुमान है। छूटे हुए मतदाताओं में अधिकतर युवा मतदाता सूची में जोड़ने के लिये आगे आए। जिन व्यक्तियों की उम्र 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष की होने वाली है उन्हें भी मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की पात्रता आ गई है। वे भी 1 अक्टूबर 2012 से चलने वाले अभियान में अपना नाम शामिल कराने के लिये फार्म नं.6 भरकर 2 फोटो तथा निवास स्थान का जो भी प्रूफ उपलब्ध है क्षेत्र के संबंधित बी.एल.ओ. को मतदान केन्द्र पर दे सकते है। अतः ऐसे युवाओं से विशेष अनुरोध है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य शामिल करावे। प्रदेश में जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल है उनमें से अभी तक लगभग 98.85 प्रतिशत मतदाताओं के फोटो मतदाता सूची में शामिल है। शेष मतदाताओं के फोटो मतदाता सूची में शामिल नही है वे अपनी 2 फोटो फार्म के साथ संबंधित क्षेत्र के बीएलओ को मतदान केन्द्र पर उपलब्ध करावाये। ताकि उनका फोटो भी मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आपके क्षेत्र का बीएलओ कौन है इसकी जानकारी के लिये जिले के कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदार से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश की वेब साईट पर दायी तरफ बी.एल.ओ. विन्डो दी गई है उसे खोलकर अपने क्षेत्र के बीएलओ का नाम, मोबाईल नंबर और मतदान केन्द्र की जानकारी प्राप्त कर सकते है। मतदाता सूची में नाम शामिल है या नही यह जानने के लिये आपके क्षेत्र के मतदान केन्द्र पर बी.एल.ओ. के पास मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी। उस सूची में नाम देख सकते है। जो इंटरनेट की सुविधा का उपयोग कर सकते है। ऐसे मतदाता घर बैठे भी मतदाता सूची में नाम शामिल है या नही नाम देखने के लिये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश की वेबसाईट पर वोटरलिस्ट विन्डो क्लिककर क्षेत्र की मतदाता सूची की खोलकर देख सकते है।
जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल हो यदि उनकी मृत्यु हो गई हो गई हो तो उनके परिवार वाले या मोहल्ले वालो से भी अनुरोध है कि वे इस आशय की जानकारी बी.एल.ओ. को उपलब्ध करावे। पढे़-लिखे परिवार जो इंटरनेट सुविधा का उपयोग कर सकते है। वे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश की वेबसाईट पर ऑनलाईन फार्म नं.7 भरकर मृतकवालो के नाम हटाने के लिये आवेदन कर सकते है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम:- मतदाता सूची का प्रकाशन दिनांक 01/10/2012, दावे आपत्ति प्राप्त करने का समय 01/10/2012 से 31/10/2012 तक, मतदाता सूची का ग्राम सभा, लोकल बाडीज, रिजनल वेल्फेयर एसोसिएशन की बैठक आदि में दिनांक 06/10/2012 से 09/10/2012 में बी.एल.ओ. द्वारा वाचन किया जायेगा। उस समय मतदान केन्द्र के मतदाताओं से अनुरोध है कि वे वाचन के समय उपस्थित रहकर अपना नाम होने या ना होने की जानकारी प्राप्त करें। बूथ लेबल अधिकारी (बीएलओ) राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेबल एजेन्ट (बीएलओ) के साथ 7, 14 और 21 अक्टूबर 2012 को अभियान चलाकर दावे आपत्ति प्राप्त करेगे। जब अभियान के समय बी.एल.ओ. आते है तो उस समय फार्म बी.एल.ओ. को उपलब्ध कराया जा सकता है। प्राप्त दावे आपत्ति का निराकरण संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 01 दिसम्बर 2012 तक करेगें। दिनांक 05 जनवरी 2013 की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। अतः अनुरोध है कि अधिक से अधिक सभी मतदाता सूची में नाम शामिल होने तथा नाम सही करवाने के लिये आगे आकर 100 प्रतिशत त्रुटिरहित मतदाता सूची बनवाने में भागीदारी बनें।

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JANSAMPARK NEWS 30-08-18

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