Tuesday, 16 October 2012

JANSAMPARK NEWS 16-10-12

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
नवरात्री मे आयोजित पण्डालो एवं अन्य समारोहो के दौरान तम्बाकू उत्पादो के विज्ञापनो पर प्रतिबंध
जन जागरूकता के लिये वाद-विवाद एवं पोस्टर प्रतियोगिताओं का करायें आयोजन

बुरहानपुर - ( 16 अक्टूबर ) - वर्तमान में तम्बाकू उत्पादो का सेवन एक महामारी के रूप मे उभरा है। भारत मंे तंबाकू के सेवन से प्रतिवर्ष 8 लाख की मृत्यु हो रही है। भारत में बीमारियो की रोकथाम एवं इलाज में होने वाले खर्चे का 40 प्रतिशत तम्बाकू से होने वाली बीमारियो के इलाज पर खर्च होता है। विभिन्न माध्यमो एवं उत्सवो मंे तम्बाकू के सेवन से होने वाली बीमारियो मंे से प्रमुख मुॅह का कैंसर फेफडे का कैंसर टी.बी. इत्यादि प्रमुख है ।
         विभिन्न माध्यमो एवं उत्सवो मंे तम्बाकू उत्पादो के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापनो के कारण तम्बाकू के उपभोग को बढावा मिलता है। विभिन्न सर्वे के अनुसार इन विज्ञापनो से तम्बाकू उत्पादो की बिक्री बढती है। जिसके लिये भारत शासन व्दारा एक अधिनियम बनाया गया है। जिसकी जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि भारत शासन द्वारा 2003 मंे तम्बाकू उत्पादो के उपभोग को हतोत्साहित करने हेतु सिगरेट एवं अन्य तम्बाखू उत्पाद अधिनियम लागू किया गया है। इस अधिनियम की धारा 5 के अनुसार तम्बाकू उत्पादो के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर रोक लगाई गई है। अप्रत्यक्ष विज्ञापनो के अंतर्गत विभिन्न उत्सवो में स्पॉन्सरशिप, सेरोगेट विज्ञापन इत्यादि है ।
       जिसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर श्री आषुतोष अवस्थी व्दारा निर्देश दिये गये कि शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रो में विभिन्न आयोजको व्दारा नवरात्रि के समय दुर्गा उत्सव पण्डालो, गरबा पण्डालो इत्यादि मंे तम्बाकू उत्पादो के विज्ञापन तथा विभिन्न प्रतियोगिताए, मनेारंजन कार्यक्रम आदि हेतु इन उत्पादो मे तम्बाकू के बैनर एवं स्पॉन्सरशिप स्वीकार नही की जावेगी। इस तरह के अत्यक्ष विज्ञापनो से तम्बाकू के उत्पादो का प्रचार होता है, जो की जनता के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। साथ ही यह तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 5 का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त पंडाल एवं आयोजन स्थलो पर तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत धूम्रपान प्रतिबंधित है ।
       यदि कोई दुर्गा उत्सव समिति, पण्डालो ,गरबा पण्डालो इत्यादि व्दारा तंबाकू उत्पादो के विज्ञापन के पोस्टर, बैनर या किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार करता हुआ पाया जाता है तो उनके विरूध्द अधिनियम के अनूसार पुलिस विभाग व्दारा उचित कार्यवाही की जावेगी समस्त नवरात्री समारोह, गरबा समारोह इत्यादि के आयोजको का यह कर्तव्य है कि वे अपने आयोजनों के दौरान तम्बाकू उत्पादको के स्पॉन्सरशिाप तथा विज्ञापन इत्यादि स्वीकार न करे आयोजन स्थल पर धूम्रपान को पूर्णतः प्रतिबंधित करे। साथ ही आयोजन के दौरान आने वाले लोगो को तम्बाकू के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावो के संबंघ मंे जानकारी देने हेतु विभिन्न प्रचार-प्रसार गतिविधियॉ जैसे तम्बाकू विरोधी प्रतियोगिताओ जैसे वाद-विवाद पोस्टर प्रतियोगिताये इत्यादि का आयोजन करे।  
क्र-2012/वर्मा
पशु चिकित्सा विभाग की गोपाल पुरस्कार योजना में पशु पालक ले भाग
बुरहानपुर - ( 16 अक्टूबर ) - मध्य प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजना मुख्यमंत्री की विशेष योजना के अंतर्गत भारतीय उन्नत नस्ल की गौवंशीय पशुओं के पालक को बढ़ावा देने तथा अधिक दूध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये शासन ने यह योजना प्रस्तावित की है। इस योजना का प्रथम वर्ष में पूर्ण सफल होकर द्वितीय वर्ष में भी सफलता की ओर अग्रसर है। इस योजना कें अंतर्गत पशु पालकों को अतिरिक्त आय का साधन उपलब्ध होगा। और भारतीय नस्ल की देशी गायों के दुग्ध उत्पादन में तथा गौवंशीय पशुओं की संख्या बढ़ोत्री होगी। उप संचालक डॉ. श्री एम.के.सक्सेना पशु चिकित्सा सेवाएं ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा यह योजना सभी के पशु पालकों के लिये है जिनके पास भारतीय नस्ल की गाय हो तथा उनका दुग्ध उत्पादन लगभग 4 लीटर से अधिक होना अनिवार्य है वह प्रतियोगिता में भाग ले सकते है।
यह योजना पूर्णत निःशुल्क है प्रतियोगी आवेदन फार्म भरकर अपनी गायों से संबंधित जानकारी दे सकते है। यह योजना ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर आयोजित है।
ये है पुरस्कार राशि:- ब्लॉक स्तर पर प्रथम पुरस्कार की राशि 10 हजार, द्वितीय पुरस्कार की राशि 7500 और तृतीय पुरस्कार 5 हजार के होगें। इसी प्रकार जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार 50 हजार, द्वितीय पुरस्कार 25 हजार रूपये और तृतीय पुरस्कार 15 हजार रूपये के होगें। इसके साथ ही सात्वना पुरस्कार प्रत्येक 5 हजार रूपये के होगें। और राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार 2 लाख रूपये, द्वितीय पुरस्कार 1 लाख रूपये और तृतीय पुरस्कार 50 हजार रूपये के होगें। तथा सात्वना पुरस्कार 10 हजार रूपये होगें।
सभी के लिये समिति का गठन अनिवार्य होगा समिति जो निर्णय लेगी वह सर्वमान्य और अंतिम होगा प्रतियोगिता के लिये पंजीयन का कार्य शुरू हो चुका है। उप संचालक डॉ.श्री एम.के.सक्सेना पशु चिकित्सा सेवाएं ने सभी पशु पालक भाईयों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में इस प्रतियोगिता में भाग लेकर योजना को सफल बनायें और पुरस्कारों का लाभ प्राप्त करें।
क्र-2012/वर्मा 


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JANSAMPARK NEWS 30-08-18

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