जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
मंडी चुनाव-2012
किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत न करें कार्यालय प्रमुख-कलेक्टर श्री अवस्थी
बुरहानपुर - (23 नवम्बर ) - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने जिले के समस्त कार्यालय प्रमुखों को किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत न करने के आदेश जारी किये। उल्लेखनीय है कि मण्डी निर्वाचन-2012 की घोषणा उपरांत आचार संहिता लागू हो गई है। जिसके मद्देनजर निर्वाचन कार्य को सुचारू रूप से क्रियान्वयन के उद्देश्य से यह आदेश जारी किये गये।
इसके साथ ही कलेक्टर श्री अवस्थी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन सह अधीक्षक जिला चिकित्सालय को भी किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारीयों को अपरिहार्य कारणों को छोड़कर चिकित्सा अवकाश संबंधी प्रमाण पत्र जारी न करने के भी आदेश दिये है।
क्र-2012/वर्मा
मण्डी चुनाव-2012
संपूर्ण जिले में धारा 144 जाफ्ता फोजदारी लागू
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किये आदेश
बुरहानपुर - (23 नवम्बर ) - कृषि उपज मंडी समितियों के निर्वाचन-2012 की चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ होने और मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने चुनावी प्रक्रिया के तहत कानून व्यवस्था की दृष्टि से संपूर्ण जिले में धारा 144 जाफ्ता फोजदारी लागू कर दी है। जो कि तत्काल प्रभाव से संपूर्ण जिले में लागू होगा। जिसके अंतर्गत:-
जाफ्ता फोजदारी:-
ऽ पॉच या पॉच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित न हो।
ऽ कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के जुलूस, रैली, धरना या सभा का आयोजन और संचालन नही करेगा और न ही उसमें सम्मिलित होगा।
ऽ कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्र, धारदार हथियार, बांस, बल्लम, फर्सा, भाला आदि लेकर नही घूमेंगा और न ही उनका प्रदर्शन करेगा। सभी आग्नेय शस्त्र संबंधित थाने में जमा करायेगें।
ऽ कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य नही करेगा जिसके कारण शिक्षण संस्थाऐं, होटल, दुकानें, उद्योग, निजी एवं सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हो सकें।
ऽ कोई भी व्यक्ति बाजार बंद करने का न प्रयास करेगा और न ही ऐसे किसी कार्य में सम्मिलित होगा।
ऽ कोई भी व्यक्ति सक्षम अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नही करेगा।
निम्न व्यक्तियों पर लागू नही होगा आदेश:- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने यह भी निर्देश दिये है कि यह आदेश निम्न व्यक्तियों पर जारी नही होगा।
अ. ड्यूटी पर तैनात मजिस्टेट।
ब. ड्यूटी पर तैनात अन्य अधिकृत लोकसेवक।
इसके साथ ही यह भी आदेशित किया है कि इस आदेश की सूचना सर्वसाधारण जनता को पूरे क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र एक-एक प्रति जिला कार्यालय, तहसील कार्यालय, सचिव कृषि उपज मंडी बुरहानपुर कार्यालय एवं पुलिस थाना क्षेत्रों, ग्राम पंचायतों एवं अन्य सहगोचर सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किया जायें।
क्र-2012/वर्मा
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