Friday, 30 November 2012

JANSAMPARK NEWS 30-11-12

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
मंडी चुनाव-2012
शक्ति से रोका जायेगा फर्जी मतदान
16 दस्तावेजो में से कोई एक दस्तावेज दिखाकर मताधिकार का उपयोग कर पायेगें मतदाता
बुरहानपुर - ( 30 नवम्बर ) - मंडी समितियों के निर्वाचन 2012 में फर्जी मतदान को रोकने के लिये जिला प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाये जायेगें जिसके अंतर्गत मतदान केन्द्रों में पीठासीन अधिकारी मतदाता सही है या अथवा नही है, इसकी पहचान के लिये प्रावधान अनुसार अधिकृत एवं जवाबदेह होगें। जिसकी जानकारी देते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री के.एल.यादव ने बताया कि इस कार्य के लिये पीठासीन अधिकारी मतदाता से प्रमाण पत्र मांग सकते है एवं स्थानीय स्तर पर कोटवार, पटवारी, शिक्षक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सहायता भी ले सकते है।
    इसके अतिरिक्त फर्जी मतदान रोकने के लिये मध्यप्रदेश राज्य विपणन बोर्ड द्वारा यह सूचना भी प्रसारित की गई है कि कृषक मतदाता के पास अपने कृषक होने के नाते ऋण पुस्तिका या बी-1 रहती है। जिसे दिखाकर वह मताधिकार का उपयोग कर सकते है। साथ ही 16 अन्य दस्तावेजों के माध्यम से भी वह मतदान कर सकते है।
इन 16 दस्तावेज दिखाकर कर सकते है मतदान:- मंडी समितियों के निर्वाचन 2012 के सफल क्रियान्वयन के उद्देश्य से एवं फर्जी मतदान को रोकने के लिये प्रशासन द्वारा व्यापक प्रयास किये जा रहे है इसके अंतर्गत मंडी निर्वाचन 2012 में मत डालने वाले मतदाता मतदान केन्द्रो में पीठसीन अधिकारीयों को निम्न 16 दस्तावेज दिखाकर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते है। जिसकी अधिक जानकारी देते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री के.एल.यादव ने बताया कि 16 दस्तावेज यह है।
ऽ    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता पहचान पत्र,
ऽ    राशन कार्ड या नीला राशन कार्ड
ऽ    बैंक/किसान/डाकघर की पासबुक,
ऽ     शस्त्र लाईसेंस,
ऽ    फोटो युक्त संपत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा/रजिस्टीकृत विलेख आदि,
ऽ    विकलांगता प्रमाण-पत्र,
ऽ    निराश्रित प्रमाण पत्र,
ऽ    पासपोर्ट,
ऽ    डायविंग लाईसेंस,
ऽ    आयकर पहचान पत्र (पी.ए.एन.कार्ड)
ऽ    राज्य, केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारीयों को जारी किये गये जाने वाले सेवा पहचान पत्र,
ऽ    छात्र पहचान पत्र,
ऽ    सक्षम प्राधिकारीयों द्वारा जारी अ.जा/अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/आदिवासी प्रमाण पत्र,
ऽ    पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक, पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण पत्र,
ऽ    रेल्वे पहचान पत्र,
ऽ    स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र।
    क्र-2012/वर्मा

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