जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर मध्य प्रदेष
समाचार
मतदान केन्द्रों की जानकारी मिल सकती हैं एस.एम.एस.से
मतदाता सूची हुई ऑनलाइन
बुरहानपुर
21/ नवंबर 2013/ जिले के मतदाता एस.एम.एस. से अपने मतदान केन्द्र का नाम
जान सकते हैं। आगामी 25 नवम्बर को मध्य प्रदेष में विधानसभा 2013 का चुनाव
प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। प्रदेष में लगभग 4 करोड़ 66 लाख मतदाता
हैं। मतदाताओं को मोबाइल से एस.एम.एस. भेजकर अपना मतदाता केन्द्र एवं
मतदाता सूची में किस सरल क्रमांक पर नाम हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करने की
सुविधा दी गई हैं। समाचार
मतदान केन्द्रों की जानकारी मिल सकती हैं एस.एम.एस.से
मतदाता सूची हुई ऑनलाइन
इस हेतु कोई भी मतदाता किसी भी मोबाइल से 51969 पर एस.एम.एस. कर मतदाता सूची में नाम होने तथा मतदाता केन्द्र की जानकारी प्राप्त कर सकता हैं। ’’मोबाइल पर एस.एम.एस.बॉक्स में जाकर डच् टाइप करें उसके बाद एक स्पेस देकर एपिक टाइप करें (बिना गैप के) उसके बाद एम स्पेस देकर कार्ड पर जो नम्बर हैं, वह टाइप करें तथा उसे 51969 पर एस.एम.एस. करें। एस.एम.एस. करने पर आपका नाम किस मतदान केन्द्र पर हैं वह किस सरल क्रमांक पर नाम हैं, का रिटर्न मैसेज आपके मोबाइल पर प्राप्त होगा। उदाहरण के लिये एक व्यक्ति का एपिक नंबर ॅठग्0962084 हैं तो उसे इस प्रकार एस.एम.एस.करना हैं:- डच् म्च्प्ब् ॅठग्0962084 ऐसा लिखकर इसे 51969 पर एस.एम.एस.जाने पर मतदाता का नाम किस मतदान केन्द्र पर व सूची में हैं किस सरल क्रमांक पर हैं, की जानकारी प्राप्त होगी। अतः सभी मतदाताओं से अनुरोध हैं कि इस सुविधा का उपयोग कर अपने मतदान केन्द्र का नाम व मतदाता सूची में सरल क्रमांक इत्यादि की जानकारी अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकतें हैं। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेष भोपाल से प्राप्त हुई हैं।
समाचार क्रं. 26/2013/बी.एन.सिंह/9425781736
कर्मचारियों को अवकाष न देने पर निजी संस्थानों पर 500 रूपये अर्थदण्ड
बुरहानपुर
21/ नवंबर 2013/ भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव में निजी
संस्थानों के कर्मचारियों और मजदूरों को मतदाधिकार का उपयोग करने के लिये
तथा मतदान का प्रतिषत बढ़ाने के लिये निजी संस्थानों को आगामी 25 नवम्बर को
कर्मचारियों एवं मजदूरों को अवकाष देने के निर्देष दिये हैं। निर्देष का
उल्लघंन करने वालों पर 500 रूपयें अर्थदण्ड किया जायेगा। श्रम पदाधिकारी श्री गोपाल स्वामी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिषा-निर्देष के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाष की मंजूरी के संबंध में अधिकार प्रदान किये गये हैं। किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा के लिये निर्वाचन में मतदान करने का हकदार हैं, मतदान के दिन अवकाष मंजूर किया जायेगा। सभी प्रतिष्ठानों और दुकानों उनको समाहित करते हुए जहॉ पर षिफ्ट (पारी) के आधार पर कार्य होता हैं, वहां भी मतदान दिवस पर बंद के प्रावधान लागू होगें। यदि कोई नियोजक उपधारा के उपबंधों का उल्लघंन करेगा तो ऐसा नियोजक ऐसे नियोजकों को 500 रूपये अर्थदण्ड किया जायेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा ’’ख’’ के अधीन प्रदत्त प्रावधानों के अंतर्गत दैनिक वेतन या आकस्मिक श्रमिकों को भी मतदान दिवस पर एक अवकाष तथा मजदूरी के हकदार होगें।
श्री स्वामी ने जिले के नियोजकों से अपील कि है कि नियोजकगण चुनाव आयोग के उक्त निर्देषों का पालन सुनिष्चित करें।
समाचार क्रं. 27/2013/बी.एन.सिंह/9425781736
मतदान प्रातः 8 बजे से षाम 5 बजे तक चलेगा
मतदाताओं के लिये दस वैकल्पिक पहचान पत्र में से कोई एक लाना अनिवार्य
मतदाता सूची में षामिल सभी मतदाताओं का मत देने का अधिकार
बुरहानपुर
/21 नवबंर 2013/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषुतोष अवस्थी ने
बताया कि मतदान केन्द्र पर मतदान हेतु मतदाता को ’’निर्वाचक फोटो पहचान
पत्र’’ प्रस्तुत करना होगा। विकल्प के तौर पर ’’प्रमाणिक फोटो मतदाता
पर्ची’’ प्रस्तुत करना होगी। यदि मतदाता द्वारा उपरोक्त पहचान पत्र
प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो मतदान केन्द्र के बाहर स्थापित मतदाता
सहायता केन्द्र पर तैनात बूथ लेवल आफिसर से ’’प्रमाणिक फोटो मतदान पर्ची’’
प्राप्त करेगा। उपरांत यह पर्ची मतदान केन्द्र पर मतदान हेतु प्रस्तुत
करेगा। मतदाताओं के लिये दस वैकल्पिक पहचान पत्र में से कोई एक लाना अनिवार्य
मतदाता सूची में षामिल सभी मतदाताओं का मत देने का अधिकार
बूथ लेवल आफिसर अतिरिक्त फोटो मतदान पर्ची के साथ मतदान केन्द्र पर मतदान दिवस 25 नवम्बर 2013 को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक उपस्थित रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देषानुसार विधानसभा आम निर्वाचन 2013 के अंतर्गत ऐसे मतदाता जिनका निर्वाचक नामावली में फोटो उपलब्ध नहीं है या जिनकी फोटो का मिलान नहीं होता है, उनको अपनी पहचान दर्षाने के लिये निम्नलिखित में से कोई एक वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, पासपोर्ट, ड्रायविंग लाइसेंस, केन्द्रीय या राज्य सरकार, सार्वजनिक सेक्टर इकाइयों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कार्मिकों को जारी फोटो सहित सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाक घर द्वारा जारी फोटो सहित पास बुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एन.पी.आर.के अधीन आर.जी.आई.द्वारा स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजनाओं के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित पेन्षन दस्तावेज।
श्री अवस्थी ने बताया कि जिले में आगामी 25 नवम्बर को प्रातः 8 बजे से षाम 5 बजे तक मतदान होगा। आगामी 24 नवम्बर को प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण स्थानीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में किया जायेगा। सामग्री वितरण की तैयारियां चल रही हैं।
समाचार क्रं. 28/2013/बी.एन.सिंह/9425781736
कलेक्टर ने मतदाताओं से की मत देने की अपील
यह लोकतंत्र हैं, वोट हमारा मंत्र हैं
समाज के अधिकाधिक लोगों का चुनाव पर्व में प्रतिनिधित्व जरूरी
भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेष ने भी प्रदेष के मतदाताओं से षत-प्रतिषत मतदान करने की अपील की हैं। आयोग द्वारा जारी निर्देषानुसार मतदाताओं की पहचान के लिये फोटो निर्वाचक नामावली, फोटो परिचय पत्र और फोटो मतदाता पर्ची जारी कर दी गई हैं। किन्ही कारणवष जो व्यक्ति मतदाता पर्ची से वंचित हो गये हैं। उन्हें बूथ लेवल ऑफिसर मतदान केन्द्र से 200 मीटर दूरी पर कुर्सी टेबल लगाकर पुनः प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची प्रदान करेगें। इसके अलावा भी यदि कोई मतदाता के वोट देने में कोई बाधा उत्पन्न होती हैं तो उन्हें कोई भी एक फोटो युक्त परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा। जैसेंः- पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंषन दस्तावेज, श्रमिक परिचय पत्र, सार्वजनिक कंपनी द्वारा जारी किये गये परिचय पत्र, बैंक और डाकघर द्वारा जारी की गई पासबुक और स्मार्ट कार्ड आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं।
लोकतंत्र में जनता को मत देने का महत्वपूर्ण अधिकार हैं। वोट के जरिये मतदाता अपनी भावनाओं को भी व्यक्त कर सकता हैं तथा अपनी पसंद के उम्मीदवार या दल को अपना समर्थन दे सकता हैं। चुनाव आयोग की मंषा हैं कि लोकतंत्र के इस लोक पर्व में सबकी भागीदारी सुनिष्चित हो तथा अधिकांष लोगों की शासन में भागीदारी सुनिष्चित हो। चुनाव आयोग का नारा हैं - यह लोकतंत्र हैं, वोट हमारा मंत्र हैं। सारा काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। जन-जन की हैं यही पुकार, वोट डालो अबकी बार। आपका वोट, आपकी सरकार।
समाचार क्रं. 29/2013/बी.एन.सिंह/9425781736
वन परिक्षेत्राधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी
बुरहानपुर
/21 नवबंर 2013/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषुतोष अवस्थी ने
वन परिक्षेत्राधिकारी बुरहानपुर श्री सुखदेव जाधव को कारण बताओ नोटिस जारी
किया हैं। जारी नोटिस में श्री जाधव से 24 घण्टे में जवाब मांगा गया हैं। ज्ञातव्य हैं कि 19 नवम्बर को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में अपरान्ह 3 बजे सेक्टर अधिकारियों की बैठक में अनुपस्थित रहें तथा दूरभाष पर दो बार सूचना देने पर भी बैठक में उपस्थित नहीं हुए। जिसके कारण श्री जाधव को आवंटित मतदान केन्द्र के संबंध में जानकारी की समीक्षा नहीं की जा सकी।
उनका यह कृत्य मध्य प्रदेष सिविल सेवा नियम 1965 के अधीन प्रथम दृष्टया लापरवाही पूर्ण परिलक्षित होता हैं। श्री जाधव द्वारा 24 घण्टे के भीतर स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर एकतरफा अनुषासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
समाचार क्रं. 30/2013/बी.एन.सिंह/9425781736
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