जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर मध्य प्रदेष
समाचार
सेक्टर अधिकारियों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देष
प्रेक्षकों द्वारा जिले में चुनाव की तैयारियों पर संतोष व्यक्त
बुरहानपुर
/19 नवबंर 2013/आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में प्रेक्षकगण और कलेक्टर श्री
आषुतोष अवस्थी और पुलिस अधीक्षक श्री अविनाष शर्मा ने मतदान के संबंध में
जिले के समस्त सेक्टर अधिकारियों से रूबरू चर्चा की। इस अवसर पर सामान्य
प्रेक्षक श्री पी.के.उपाध्याय ने सभी सेक्टर अधिकारियों से कहा कि जिले में
चुनाव की तैयारियां ठीक ढंग से चल रही हैं। आप लोगों को चुनाव आयोग के
कर्मचारी के रूप में समर्पित भाव से काम करना हैं तथा किसी घटना या
दुर्घटना की जानकारी जिला प्रषासन को तुरंत देना हैं। यह समय अत्यंत
महत्वपूर्ण एवं संवेदनषील हैं। इस समय आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हैं। समाचार
सेक्टर अधिकारियों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देष
प्रेक्षकों द्वारा जिले में चुनाव की तैयारियों पर संतोष व्यक्त
इस अवसर पर पुलिस प्रेक्षक श्री विजय प्रकाष ने उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सेक्टर अधिकारी आज से ही अपने-अपने क्षेत्रों का दौरा करें तथा 25 नवम्बर को होने वाले मतदान की तैयारियों का गंभीरता से जायजा लें। उन्होनें कहा कि सेक्टर अधिकारियों को मजिस्ट्रियल पॉवर दिये गये हैं तथा उन्हें ठीक ढंग से अपने दायित्वों का निर्वहन करना हैं। जिले के संवेदनषील क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखना हैं। सभी सेक्टर अधिकारी बीएलओ के सीधे संपर्क में रहें तथा अवैध शराब और अवैध धनराषि का वितरण एवं छद््म नाम से चलने वाले भंडारों पर कड़ी नजर रखें और अंकुष लगाये तथा नियमानुसार कार्यवाही करें। 25 नवम्बर को सुबह 8 बजे मतदान षुरू हो जाना चाहिए। इसके पहले सारी तैयारियां पूरी कर ली जाये तथा ईवीएम मषीन को चेक कर लिया जाये।
इस अवसर पर व्यय प्रेक्षक श्री षिवाजी बी.घुडे़ ने सेक्टर अधिकारियों से कहा कि जिले के व्यय संवेदनषील क्षेत्रों की पहचान कर ली गई हैं तथा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संबंधित सेक्टर अधिकारियों को आवष्यक दिषा-निर्देष जारी कर दिये गये हैं।
इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषुतोष अवस्थी ने कहा कि जिले में सेक्टर अधिकारी आगामी 25 नवम्बर को होने वाले मतदान की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्होनें कहा आगामी 24 नवम्बर को सुबह 7 बजे से ही स्थानीय सुभाष उत्कृृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के परिसर में मतदान सामग्री का वितरण किया जायेगा। मतदान दलों को टेप, डायरी, ईवीएम मषीन आदि का वितरण किया जायेगा। सामग्री देने से पूर्व पीठासीन अधिकारी की फोटो मिलान करके जांच की जायेगी। मतदान दलों के अलावा सेक्टर अधिकारी भी सुभाष उत्कृृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के परिसर में उपस्थित रहें। सभी सेक्टर अधिकारियों को बस रूट की जानकारी होना जरूरी हैं। सभी मतदान दलों को एक-एक वोटिंग कम्पार्टमेंट, तिकोना कार्ड बोर्ड भी इस बार दिया जायेगा। मतदान दलों को 24 नवम्बर को मतदान केन्द्र के आस-पास ही रात्रि विश्राम करना होगा। दूसरे दिन सुबह 8 से मतदान षुरू करना अनिवार्य हैं।
इस अवसर पर श्री अवस्थी ने कहा कि 24 घंटे के भीतर लगभग सभी लोगों को फोटोयुक्त मतदाता पर्ची मिल जाना चाहिए, जिन्हें यह पर्ची नहीं मिली होगी, उन्हें मतदान के दिन बीएलओ मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी पर बूथ बनाकर बैठेगें और मतदाताओं को अतिरिक्त वोटर स्लिप प्रदान करेगें, जिनके पास वोटर स्लिप और एपिक कार्ड नहीं हैं, उन्हें 10 अन्य प्रकार के पहचान पत्र में से 1 पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं। इन्ही दस्तावेजों से मतदाताओं के फोटो मिलान किये जायेगें। जिन मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में षामिल हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार हैं और जिनके नाम निर्वाचक नामावली में षामिल नहीं हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं हैं, भले ही उनके पास फोटोयुक्त एपिक कार्ड हैं।
इस अवसर पर श्री अवस्थी ने यह भी बताया कि जिले में कही भी अवैध शराब का परिवहन और वितरण व नगदी का वितरण होने पर उन पर कानूनी कार्यवाही की जाये। पीठासीन अधिकारी अपनी डायरी सावधानी से संधारित करें। सेक्टर आफिसर आज से ही कानून और व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखें।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री अविनाष शर्मा ने सेक्टर अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सेक्टर अधिकारियों को मजिस्ट्रिीयल पॉवर दिये गये हैं उन्हें अपने पॉवर का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना जरूरी हैं। सेक्टर अधिकारियों की गाड़ियों में सायरन और सेक्टर मजिस्ट्रेट की नेम प्लेट लगा दी गई हैं। सेक्टर अधिकारियों का मुख्य काम कानून और व्यवस्था बनाये रखना और आदर्ष आचार संहिता का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्यवाही करना हैं। उन्हें स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त होकर काम करना हैं। इस अवसर पर जिले के समस्त सेक्टर अधिकारी मौजूद थे।
समाचार क्रं. 18/2013/बी.एन.सिंह/9425781736
मतदाताओं के लिये दस वैकल्पिक पहचान पत्र में से कोई एक लाना अनिवार्य
बुरहानपुर
/19 नवबंर 2013/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषुतोष अवस्थी ने
बताया कि मतदान केन्द्र पर मतदान हेतु मतदाता को ’’निर्वाचक फोटो पहचान
पत्र’’ प्रस्तुत करना होगा। विकल्प के तौर पर ’’प्रमाणिक फोटो मतदाता
पर्ची’’ प्रस्तुत करना होगी। यदि मतदाता द्वारा उपरोक्त पहचान पत्र
प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो मतदान केन्द्र के बाहर स्थापित मतदाता
सहायता केन्द्र पर तैनात बूथ लेवल आफिसर से ’’प्रमाणिक फोटो मतदान पर्ची’’
प्राप्त करेगा। उपरांत यह पर्ची मतदान केन्द्र पर मतदान हेतु प्रस्तुत
करेगा। बूथ लेवल आफिसर अतिरिक्त फोटो मतदान पर्ची के साथ मतदान केन्द्र पर मतदान दिवस 25 नवम्बर 2013 को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक उपस्थित रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देषानुसार विधानसभा आम निर्वाचन 2013 के अंतर्गत ऐसे मतदाता जिनका निर्वाचक नामावली में फोटो उपलब्ध नहीं है या जिनकी फोटो का मिलान नहीं होता है, उनको अपनी पहचान दर्षाने के लिये निम्नलिखित में से कोई एक वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, पासपोर्ट, ड्रायविंग लाइसेंस, केन्द्रीय या राज्य सरकार, सार्वजनिक सेक्टर इकाइयों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कार्मिकों को जारी फोटो सहित सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाक घर द्वारा जारी फोटो सहित पास बुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एन.पी.आर.के अधीन आर.जी.आई.द्वारा स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजनाओं के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित पेन्षन दस्तावेज।
समाचार क्रं. 19/2013/बी.एन.सिंह/9425781736
रिटर्निंग आफिसर द्वारा अभ्यर्थियों को आचार संहिता पालन के सख्त निर्देष
बुरहानपुर
/19 नवबंर 2013/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषुतोष अवस्थी के
निर्देष पर जिले के विधानसभा क्षेत्र द्वय बुरहानपुर और नेपानगर के
रिटर्निंग आफिसर ने जिले के चुनाव अभ्यर्थियों को चुनाव आयोग की आदर्ष आचार
संहिता के कड़ाई से पालन करने के सख्त निर्देष दिये है। जारी निर्देषानुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के मार्गदर्षन के लिये आदर्ष आचरण संहिता जारी की गई हैं तथा इसका पालन कड़ाई से सुनिष्चित किया जाना हैं।
किसी भी अभ्यर्थी या दल को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे विभिन्न जातियों और धार्मिक समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाने या घृणा की भावना उत्पन्न करें या तनाव उत्पन्न करें। किसी भी चुनावी सभा या चुनाव प्रचार-प्रसार के दौरान धार्मिक, जाति या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए तथा इस आधार पर मत याचिका नहीं की जायेगी। धार्मिक स्थानों, मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर या अन्य पूजा के स्थानों का चुनाव प्रचार के लिये उपयोग नहीं किया जायेगा।
किसी भी दल की आलोचना उनकी नीतियों कार्यक्रमों तक सीमित होना चाहिए। किसी भी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं की जाना चाहिए या ऐसे आरोप नहीं लगाये जाने चाहिए, जिनकी सत्यता प्रमाणित न हुई हो।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी उपरोक्त निर्देषों का पालन कड़ाई से सुनिष्चित किया जाये। यदि कोई दल या अभ्यर्थी उपरोक्त निर्देषों का पालन नहीं करते हैं, तो उनके विरूद्ध आदर्ष आचरण संहिता का उल्लघंन माना जाएगा तथा कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
समाचार क्रं. 20/2013/बी.एन.सिंह/9425781736
राष्ट्रीय अखंडता की सामूहिक शपथ
बुरहानपुर
19/ नवंबर 2013/ कौमी एकता दिवस के अवसर पर आज कलेक्टर कार्यालय के
प्रांगण में डिप्टी कलेक्टर श्री शंकरलाल सिंगाडे द्वारा अधिकारियों एवं
कर्मचारियों को कौमी एकता एवं राष्ट्रीय अखंडता की सामूहिक शपथ प्रातः 11
बजे दिलाई गई। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने राष्ट्रीय अखंडता की शपथ
लेते हुए सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा लेते हुए देष की आजादी तथा अखंडता बनाए
रखने और उसे मजबूत करने के लिए समर्पित होकर कार्य करने व हिंसा का सहारा
लिए बगैर धर्म, भाषा, क्षेत्र से संबंधित भेदभाव और झगड़ों एवं अन्य
राजनैतिक या आर्थिक षिकायतों का निपटारा शांतिपूर्ण तथा संवैधानिक तरीके से
करने की शपथ ली। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन यंत्री जिला पंचायत श्री सुरेष्वरसिंह समेत अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
समाचार क्रं. 21/2013/बी.एन.सिंह/9425781736
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