Friday 15 November 2013

JANSAMPARK NEWS 15-11-13

जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर मध्य प्रदेष
समाचार 
श्रमिकों को मतदान के लिये अवकाष देने के निर्देष
बुरहानपुर /15 नवबंर 2013/ श्रम पदाधिकारी श्री वी.स्वामी ने बताया कि बुरहानपुर एवं नेपानगर विधानसभाओं के आम निर्वाचन-2013 के क्षेत्रों में आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को निर्वाचन में मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने की दृष्टि से कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत समस्त कारखानों के अधिभोगीगणों एवं प्रबंधकगण आम निर्वाचन के दिन अर्थात्् 25 नवम्बर 2013 को अपने कामगारों के लिये कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 52 को प्रयोग में लाते हुए साप्ताहिक अवकाष प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था कर मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाष घोषित करेगें, जिससे कि कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से कर सकें।
    ऐसे कारखाने, जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वे पूर्व परम्परा अनुसार प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान हेतु 2-2 घण्टे की सुविधा देगे अर्थात प्रथम पाली नियमित समय से दो घण्टे पूर्व बंद की जायेगी एवं दूसरी पाली निर्धारित समय से दो घण्टे पष्चात्् प्रारंभ की जायेगी, ताकि कामगारों को मतदान के लिये कठिनाई न हो।
    ऐसे कारखानें जो निरंतरित प्रक्रिया की श्रेणी में आते हैं उनमें भी पूर्व परिपाटी के अनुसार श्रमिको को उनके देय वेतन में किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाते हुए बारी-बारी से मतदान की अनुमति दी जाना सुनिष्चित किया जायेगा।
    दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के कामगारों को मतदान के लिये सुविधा देने की दृष्टि से उनके नियोजकगण तथा प्रबंधकगण मध्य प्रदेष दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत दुकान या संस्थान को निर्धारित दिन बंद या अवकाष नहीं रखते हुए उसके स्थान पर आम निर्वाचन हेतु 25 नवम्बर को बंद या अवकाष रखेगें तथा अन्य दुकान या संस्थान, जिनका बंद दिन निर्धारित नहीं है, वे कामगारों को बारी-बारी से मतदान हेतु अनुमति देगें।
समाचार क्रं. 8/2013

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देष
सेक्टर अधिकारियों को मजिस्ट्रियल पॉवर
आज से मतदाता पर्ची का वितरण षुरू
बुरहानपुर /15 नवबंर 2013/ कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज विधानसभा निर्वाचन 2013 के संबंध में सेक्टर अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में चुनाव प्रेक्षक श्री पी.के.उपाध्याय, पुलिस प्रेक्षक श्री विजय प्रकाष, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषुतोष अवस्थी, पुलिस अधीक्षक श्री अविनाष शर्मा मौजूद थे।
इस अवसर पर चुनाव प्रेक्षक श्री पी.के.उपाध्याय ने उपस्थित सेक्टर अधिकारियों से विधानसभा चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से कराने के निर्देष दिये। उन्होनें कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग आफिसर के बाद सेक्टर अधिकारियों का पद सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद बूथलेवल आफिसर का स्थान है। ठीक ढंग से चुनाव कराने के लिये यह कड़ी बनाई गई है। सेक्टर अधिकारियों को मजिस्ट्रियल पावर भी दिये गये हैं।
    प्रेक्षक श्री उपाध्याय ने यह भी कहा कि सेक्टर अधिकारी मतदान से पूर्व उनके क्षेत्र में आने वाले सभी मतदान केन्द्रों का निरीक्षण करें। सभी मतदाताओं को मतदाता पर्ची बटवायें। मतदान केन्द्रों की साफ-सफाई, पेयजल आदि की व्यवस्था सुनिष्चित करें। क्षेत्र में चुनाव में गड़बड़ी पैदा करने वालांे को चिन्हित कर कार्यवाही करें, अथवा जिला प्रषासन को सूचित करें। उन्होनें इस अवसर पर यह भी कहा कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रलोभन देने संबंधी षिकायत को भी गंभीरता से लिया जाये।
    इस अवसर पर पुलिस प्रेक्षक श्री विजय प्रकाष ने कहा कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की मानसिकता से काम करें। सभी सेक्टर अधिकारी अपने क्षेत्र का दौरा करें। बूथलेवल आफिसरों को अपना मोबाइल नंबर दे तथा उससे उसका मोबाइल नंबर प्राप्त करें। मोबाइल नंबर के जरिये अपने-अपने क्षेत्र में सतत््् संवाद बनाये रखें। सभी बीएलओ के पास मतदाता सूची होना जरूरी हैं तथा उसे अपने क्षेत्र में गड़बड़ी करने वालो की तथा चुनाव में बाधा उत्पन्न करने वालो की जानकारी होना जरूरी हैं। चुनाव में भयभीत करके या प्रलोभन देकर किसी भी मतदाता को प्रभावित नहीं किया जा सकता तथा समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। चुनाव में पुलिस फोर्स लगायी जायेगी जिससे लोग निर्भय होकर मतदान कर सकें। चुनाव एक बड़ा प्रषासनिक पर्व हैं। यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना जरूरी हैं।
    इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषुतोष अवस्थी ने कहा कि सेक्टर अधिकारियों का चुनाव में महत्वपूर्ण दायित्व हैं। वह अपने क्षेत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का वातावरण निर्मित करें। अपने-अपने क्षेत्रों के सभी मतदान केन्द्रों का दौरा करें। 16 से 19 नवम्बर के बीच बीएलओ के माध्यम से घर-घर जाकर मतदातापर्ची बंटवाये तथा मतदाता पर्ची की पावती भी प्राप्त करें। मतदातापर्ची मतदाताओं या उनके घर के किसी सदस्यों को ही दी जायें, पड़ोसी या अन्य किसी व्यक्ति को मतदाता पर्ची न दी जायें।
    इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री अविनाष शर्मा ने कहा कि सारे सेक्टर अधिकारियों को मजिस्ट्रियल पावर दिये गये हैं, उन्हें इसका वास्तव में प्रयोग भी सुनिष्चित करना हैं। आगामी 25 नवम्बर मतदान के दिन सेक्टर अधिकारी ड््यूटी पर पहुंच जायें। उनके साथ उनके काम में मदद के लिये पुलिस बल भी दिया जायेगा। सेक्टर अधिकारी 24 नवम्बर को अपने मतदान केन्द्र का अनिवार्य रूप से निरीक्षण जरूर करें। मतदाताओं को मतदाता पर्ची और मतदाता परिचय पत्र को साथ रखकर ही वोट दे सकेगें। जिनके पास किसी कारणवष मतदाता परिचय पत्र नहीं है, वह राषनकार्ड या लाईसेंस या आधारकार्ड आदि दस्तावेज भी बता सकते हैं। मतदान प्रातः 7 बजे से षाम 5 बजे तक चलेगा। 200 मीटर की परिधि में किसी भी पार्टी कोई भी एजेन्ट कुर्सी टेबल नहीं लगा सकेगा। एजेन्टों की सहमति से 200 मीटर की सीमा का चिन्हांकन एक दिन पूर्व ही कर लेना अनिवार्य है। कोई भी प्रत्याषी मतदान केन्द्र के वोट देते समय अंदर न तो मोबाइल ले जायेगा और न ही गनमैन। एजेन्टों के पास भी मोबाइल फोन नहीं रहेगा। मतदान केन्द्र पर किसी भी प्रकार की अफवाह नहीं फैलना चाहिए।    
    इस अवसर पर सभी सेक्टर आफिसर तथा दोनों विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग आफिसर सर्व श्री काषीराम बडोले और श्री सूरज नागर मौजूद थे।
समाचार क्रं. 9/2013

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JANSAMPARK NEWS 30-08-18

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