Friday, 22 November 2013

JANSAMPARK NEWS 22-11-13

जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर मध्य प्रदेष
समाचार
घर बैठें जाने मतदाता एस.एम.एस.से मतदान केन्द्रों का नाम
चुनाव आयोग द्वारा संचार क्रांति का अभिनव प्रयोग
बुरहानपुर 22/ नवंबर 2013/ चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2013 में संचार क्रांति का अभिनव प्रयोग किया जा रहा हैं। जिले के मतदाता एस.एम.एस. से अपने मतदान केन्द्र का नाम जान सकते हैं। आगामी 25 नवम्बर को मध्य प्रदेष में विधानसभा 2013 का चुनाव प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। प्रदेष में लगभग 4 करोड़ 66 लाख मतदाता हैं। मतदाताओं को मोबाइल से एस.एम.एस. भेजकर अपना मतदाता केन्द्र एवं मतदाता सूची में किस सरल क्रमांक पर नाम हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करने की सुविधा दी गई हैं।
इस हेतु कोई भी मतदाता किसी भी मोबाइल से 51969 पर एस.एम.एस. कर मतदाता सूची में नाम होने तथा मतदाता केन्द्र की जानकारी प्राप्त कर सकता हैं। ’’मोबाइल पर एस.एम.एस.बॉक्स में जाकर डच् टाइप करें उसके बाद एक स्पेस देकर एपिक टाइप करें (बिना गैप के) उसके बाद एम स्पेस देकर कार्ड पर जो नम्बर हैं, वह टाइप करें तथा उसे 51969 पर एस.एम.एस.  करें। एस.एम.एस. करने पर आपका नाम किस मतदान केन्द्र पर हैं वह किस सरल क्रमांक पर नाम हैं, का रिटर्न मैसेज आपके मोबाइल पर प्राप्त होगा। उदाहरण के लिये एक व्यक्ति का एपिक नंबर ॅठग्0962084 हैं तो उसे इस प्रकार एस.एम.एस.करना हैं:- डच् म्च्प्ब् ॅठग्0962084 ऐसा लिखकर इसे 51969 पर एस.एम.एस.जाने पर मतदाता का नाम किस मतदान केन्द्र पर व सूची में हैं किस सरल क्रमांक पर हैं, की जानकारी प्राप्त होगी। अतः सभी मतदाताओं से अनुरोध हैं कि इस सुविधा का उपयोग कर अपने मतदान केन्द्र का नाम व मतदाता सूची में सरल क्रमांक इत्यादि की जानकारी अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकतें हैं। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेष भोपाल से प्राप्त हुई हैं।
समाचार क्रं. 31/2013/बी.एन.सिंह/9425781736

मतदान केन्द्रों पर बीएलओ देगें मतदाताओं को प्रमाणिक फोटो मतदान पर्ची
चुनाव आयोग द्वारा इस बार बीएलओ के माध्यम से पर्ची वितरण का अभिनव प्रयोग
बुरहानपुर /22 नवबंर 2013/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषुतोष अवस्थी ने बताया कि मतदान केन्द्र पर मतदान हेतु मतदाता को ’’निर्वाचक फोटो पहचान पत्र’’ प्रस्तुत करना होगा। विकल्प के तौर पर ’’प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची’’ प्रस्तुत करना होगी। यदि मतदाता द्वारा उपरोक्त पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो मतदान केन्द्र के बाहर स्थापित मतदाता सहायता केन्द्र पर तैनात बूथ लेवल आफिसर से ’’प्रमाणिक फोटो मतदान पर्ची’’ प्राप्त करेगा। उपरांत यह पर्ची मतदान केन्द्र पर मतदान हेतु प्रस्तुत करेगा।
    बूथ लेवल आफिसर अतिरिक्त फोटो मतदान पर्ची के साथ मतदान केन्द्र पर मतदान दिवस 25 नवम्बर 2013 को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक उपस्थित रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देषानुसार विधानसभा आम निर्वाचन 2013 के अंतर्गत ऐसे मतदाता जिनका निर्वाचक नामावली में फोटो उपलब्ध नहीं है या जिनकी फोटो का मिलान नहीं होता है, उनको अपनी पहचान दर्षाने के लिये निम्नलिखित में से कोई एक वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, पासपोर्ट, ड्रायविंग लाइसेंस, केन्द्रीय या राज्य सरकार, सार्वजनिक सेक्टर इकाइयों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कार्मिकों को जारी फोटो सहित सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाक घर द्वारा जारी फोटो सहित पास बुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एन.पी.आर.के अधीन आर.जी.आई.द्वारा स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजनाओं के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित पेन्षन दस्तावेज।
    श्री अवस्थी ने बताया कि जिले में आगामी 25 नवम्बर को प्रातः 8 बजे से षाम 5 बजे तक मतदान होगा। आगामी 24 नवम्बर को प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण स्थानीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में किया जायेगा।
समाचार क्रं. 32/2013/बी.एन.सिंह/9425781736

आपके वोट से बनेगी आपकी सरकार
समाज के अधिकाधिक लोगों का चुनाव पर्व में प्रतिनिधित्व जरूरी
बुरहानपुर /22 नवबंर 2013/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषुतोष अवस्थी ने जिले के सभी मतदाताओं से आगामी 25 नवम्बर 2013 को होने वाले विधानसभा चुनाव में मत देने की अपील की हैं। उन्होनें कहा हैं कि लोकतंत्र में मताधिकार का बहुत महत्व हैं इसलिये नागरिकों को अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए।
    भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेष ने भी प्रदेष के मतदाताओं से षत-प्रतिषत मतदान करने की अपील की हैं। आयोग द्वारा जारी निर्देषानुसार मतदाताओं की पहचान के लिये फोटो निर्वाचक नामावली, फोटो परिचय पत्र और फोटो मतदाता पर्ची जारी कर दी गई हैं। किन्ही कारणवष जो व्यक्ति मतदाता पर्ची से वंचित हो गये हैं। उन्हें बूथ लेवल ऑफिसर मतदान केन्द्र से 200 मीटर दूरी पर कुर्सी टेबल लगाकर पुनः प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची प्रदान करेगें। इसके अलावा भी यदि कोई मतदाता के वोट देने में कोई बाधा उत्पन्न होती हैं तो उन्हें कोई भी एक फोटो युक्त परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा। जैसेंः- पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंषन दस्तावेज, श्रमिक परिचय पत्र, सार्वजनिक कंपनी द्वारा जारी किये गये परिचय पत्र, बैंक और डाकघर द्वारा जारी की गई पासबुक और स्मार्ट कार्ड आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं।
    लोकतंत्र में जनता को मत देने का महत्वपूर्ण अधिकार हैं। वोट के जरिये मतदाता अपनी भावनाओं को भी व्यक्त कर सकता हैं तथा अपनी पसंद के उम्मीदवार या दल को अपना समर्थन दे सकता हैं। चुनाव आयोग की मंषा हैं कि लोकतंत्र के इस लोक पर्व में सबकी भागीदारी सुनिष्चित हो तथा अधिकांष लोगों की शासन में भागीदारी सुनिष्चित हो। चुनाव आयोग का नारा हैं - यह लोकतंत्र हैं, वोट हमारा मंत्र हैं। सारा काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। जन-जन की हैं यही पुकार, वोट डालो अबकी बार। आपका वोट, आपकी सरकार। मजबूत लोकतंत्र में सबकी भागीदारी जरूरी।
समाचार क्रं. 33/2013/बी.एन.सिंह/9425781736

25 नवम्बर को सार्वजनिक अवकाष
बुरहानपुर /22 नवबंर 2013/ राज्य शासन ने आगामी 25 नवम्बर 2013 को मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाष घोषित किया हैं। अधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्य शासन ने परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोषिएबल इन्स्टूªमेंटस ऐक्ट) के तहत यह अवकाष घोषित किया गया हैं। आम चुनाव के लिये मतदान के दिन 25 नवम्बर को मध्य प्रदेष में सामान्य अवकाष का दिन होगा।
समाचार क्रं. 34/2013/बी.एन.सिंह/9425781736

निर्वाचन कार्य हेतु वाहन अधिग्रहीत
बुरहानपुर /22 नवबंर 2013/ अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रकाष चन्द्र रेवाल ने जिले की शैक्षणिक संस्थाओं के वाहन स्वामियों को पत्र लिखकर वाहन अधिग्रहीत करते हुए निर्देषित किया हैं कि 23 नवम्बर को शैक्षणिक संस्था के कार्य दिवस की समाप्ति के पष्चात अपने वाहन शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में प्रस्तुत करें। शेष समस्त वाहन स्वामी (यात्री बस, मैजिक, एल.एम.व्ही.जीप) को 22 नवम्बर को षाम 5 बजे ही सुभाष स्कूल परिसर में अधिग्रहीत कर खडे़ करवा दिये गये हैं।
    ये वाहन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 की उपधारा 1 के तहत अधिग्रहीत किये गये हैं। आदेष का पालन न करने पर मध्य प्रदेष शासन की अधिसूचना 2640/244/71/21 अ दिनांक 18/2/1971 के द्वारा प्रदत्त षक्तियों के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
समाचार क्रं. 35/2013/बी.एन.सिंह/9425781736

आज षाम 5 बजे से चुनाव प्रचार बंद
बुरहानपुर /22 नवबंर 2013/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषुतोष अवस्थी ने बताया कि आज 23 नवम्बर 2013 दिन शनिवार षाम 5 बजे चुनाव आयोग के निर्देषानुसार चुनाव प्रचार बंद हो जायेगा। जिले में मतदाता पर्ची का काम लगभग पूरा हो चुका हैं शेष मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर बीएलओ द्वारा फोटोयुक्त मतदाता पर्ची दी जायेगी। जिले में 536 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं जिसमें 295 मतदान केन्द्र बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र में तथा 241 मतदान केन्द्र नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में बनाये गये हैं। आगामी 24 नवम्बर को प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक मतदान दलों को स्थानीय सुभाष उत्कृृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में मतदान सामग्री और इवीएम मषीन प्रदान की जायेगी जिसकी तैयारी कर ली गई हैं। वाहनों के अधिग्रहण की कार्यवाही जारी हैं।
समाचार क्रं. 36/2013/बी.एन.सिंह/9425781736


जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर मध्य प्रदेष
समाचार
जिले के संवेदनषील मतदान केन्द्रों की होगी वेबकास्टिंग
बुरहानपुर 22/ नवंबर 2013/  आगामी 25 नवम्बर 2013 को होने वाले विधानसभा चुनाव में जिले के 48 मतदान केन्द्रों पर, जिसमें नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के 3 और बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र के 45 संवेदनषील मतदान केन्द्र षामिल हैं। इन सभी मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग के जरिये निगरानी रखी जायेगी। जिसे दुनिया के किसी भी स्थान से इन्टरनेट के माध्यम से देखा जा सकता हैं। इसकी जानकारी जिले की वेबसाइट www.burhanpur.nic.in पर अपलोड की जा चुकी हैं। जहां लिंक के माध्यम से लाइव इमेज स्ट्रिमिंग तकनीक द्वारा वेबकास्टिंग की जाकर संबंधित केन्द्र पर होने वाली गतिविधियों को इन्टरनेट के माध्यम से जीवंत देखा जा सकता हैं।
समाचार क्रं. 37/2013/बी.एन.सिंह/942578173
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JANSAMPARK NEWS 30-08-18

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