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बुरहानपुर | 26-दिसम्बर-2013
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मध्यप्रदेश खनिज (अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण का निवारण) नियम 2006 में
आंशिक संशोधन मध्यप्रदेश शासन खनिज साधन विभाग द्वारा किया गया है, जिसका
प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में भाग 04 में 6 अप्रेल 2012 को अधिसूचित किया
गया है। उक्त नियमों में खनिज उत्पाद को पुनः परिभाषित किया गया है, जिसके
अनुसार रासायनिक परिवर्तन के बगैर खनिजों से तैयार उत्पाद को परिभाषा से
मुक्त किया गया है। शासकीय एवं गैर-शासकीय बिल्डर के द्वारा गौण खनिज के
उपयोग हेतु खनिज व्यापारिक लायसेंस लेना अनिवार्य रहेगा। निर्माण कार्य में
उपयोग किये गये खनिजों का हिसाब जिला खनि कार्यालय में प्रस्तुत करना
अनिवार्य होगा। ठेकेदार एवं बिल्डर बिना व्यापारिक लायसेंस के गौण खनिज का
विक्रय करने पर नियम 18 के तहत् दण्ड का भागीदार होगा। कोयला एवं मैग्निज
तथा रेत खनिज का भण्डारण इन खनिज की खदानों से 50 किलोमीटर की परिधि में
नहीं किया जा सकेगा, परन्तु स्वयं के उद्योग में मैग्निज एवं कोयाला खनिज
के उपयोग पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। रेत खनिज के मामले में रेत की
खदानों से 04 किलोमीटर की परिधि में रेत खदानों के ठेकेदारों को ठेका
स्वीकृत अवधि में भण्डारण हेतु लायसेंस दिया जा सकेगा। निर्माण कार्य के
ठेकेदारों, बिल्डरों को भी निर्माण कार्य में उपयोग हेतु भण्डारण लायसेंस
दिये जायेंगे। खनिज के परिवहन में संलग्न वाहनों को भण्डारण नियमों के तहत्
जिला खनिज कार्यालय से पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है। पंजीयन हेतु विभाग
के समक्ष अथवा वाहन मालिक विभाग की ई-खनिज साफ्टवेयर से ऑनलाईन आवेदन भी
प्रस्तुत कर सकेंगे। भण्डारण नियमों के विरूद्ध कार्यवाही करने वाले
व्यक्तियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के अधिकार अनुविभागीय
अधिकारी राजस्व को भी दिये गये है। नियम 18 में संशोधन के तहत सजा का
प्रावधान एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष किया गया है तथा जुर्माने की राशि 5
हजार रूपये से लेकर 50 हजार रूपये तक की गई है। नियमों में समझोता हेतु
अर्थदण्ड राशि का बीस गुना तथा बाजार मूल्य का दस गुना किया गया है। उक्त
नियमों की विस्तृत जानकारी जिला कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा प्रभारी से
कार्यालयीन दिवस में एवं वेबसाईड www.govtpressmp.nic.in से प्राप्त की जा
सकती है।
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Saturday, 28 December 2013
JANSAMPARK NEWS 26-12-13
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JANSAMPARK NEWS 30-08-18
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