Saturday, 28 December 2013

JANSAMPARK NEWS 26-12-13

ठेकेदार, बिल्डर बगैर व्यापारिक लायसेंस के गौण खनिज का विक्रय नहीं कर सकेंगे

बुरहानपुर | 26-दिसम्बर-2013

मध्यप्रदेश खनिज (अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण का निवारण) नियम 2006 में आंशिक संशोधन मध्यप्रदेश शासन खनिज साधन विभाग द्वारा किया गया है, जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में भाग 04 में 6 अप्रेल 2012 को अधिसूचित किया गया है। उक्त नियमों में खनिज उत्पाद को पुनः परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार रासायनिक परिवर्तन के बगैर खनिजों से तैयार उत्पाद को परिभाषा से मुक्त किया गया है। शासकीय एवं गैर-शासकीय बिल्डर के द्वारा गौण खनिज के उपयोग हेतु खनिज व्यापारिक लायसेंस लेना अनिवार्य रहेगा। निर्माण कार्य में उपयोग किये गये खनिजों का हिसाब जिला खनि कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठेकेदार एवं बिल्डर बिना व्यापारिक लायसेंस के गौण खनिज का विक्रय करने पर नियम 18 के तहत् दण्ड का भागीदार होगा। कोयला एवं मैग्निज तथा रेत खनिज का भण्डारण इन खनिज की खदानों से 50 किलोमीटर की परिधि में नहीं किया जा सकेगा, परन्तु स्वयं के उद्योग में मैग्निज एवं कोयाला खनिज के उपयोग पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। रेत खनिज के मामले में रेत की खदानों से 04 किलोमीटर की परिधि में रेत खदानों के ठेकेदारों को ठेका स्वीकृत अवधि में भण्डारण हेतु लायसेंस दिया जा सकेगा। निर्माण कार्य के ठेकेदारों, बिल्डरों को भी निर्माण कार्य में उपयोग हेतु भण्डारण लायसेंस दिये जायेंगे। खनिज के परिवहन में संलग्न वाहनों को भण्डारण नियमों के तहत् जिला खनिज कार्यालय से पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है। पंजीयन हेतु विभाग के समक्ष अथवा वाहन मालिक विभाग की ई-खनिज साफ्टवेयर से ऑनलाईन आवेदन भी प्रस्तुत कर सकेंगे। भण्डारण नियमों के विरूद्ध कार्यवाही करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भी दिये गये है। नियम 18 में संशोधन के तहत सजा का प्रावधान एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष किया गया है तथा जुर्माने की राशि 5 हजार रूपये से लेकर 50 हजार रूपये तक की गई है। नियमों में समझोता हेतु अर्थदण्ड राशि का बीस गुना तथा बाजार मूल्य का दस गुना किया गया है। उक्त नियमों की विस्तृत जानकारी जिला कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा प्रभारी से कार्यालयीन दिवस में एवं वेबसाईड www.govtpressmp.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।
समाधान ऑनलाईन कार्यक्रम सात को
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बुरहानपुर | 26-दिसम्बर-2013

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में समाधन ऑनलाईन कार्यक्रम 7 जनवरी 2014 को सायं 4.00 बजे आयोजित किया जा रहा है। कलेक्टर नीरज दुबे ने सभी जिला अधिकारियों को विभागीय जानकारी के साथ कलेक्ट्रेट परिसर स्थित एन.आई.सी. कक्ष में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिये है।
आशा कार्यकर्ताओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन
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बुरहानपुर | 26-दिसम्बर-2013
भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आशाओं के उज्जवल भविष्य के लिये उच्च शिक्षा प्रोत्साहन के लिये राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (एन.आई.ओ.एस.) के माध्यम से कक्षा दसवीं एवं बारहवी की परीक्षा देने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। जिसकी अधिक जानकारी देते हुये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि इस कार्य हेतु इच्छूक आशाओं की सूची तैयार की जायेगी। इसके पश्चात जिले द्वारा जिला स्तर पर एम.पी. ऑन लाईन के कियोस्क के माध्यम से फीस जमाकर आवेदन फार्म ऑन लाइन जमा किया जायेंगे। फार्म की फिस एन.आर.एच.एम. फण्ड से दी जायेंगी। इसके अतिरिक्त आशा से परीक्षा संबंधी कोई भी खर्चा नहीं लिया जावेगा। सारी व्यवस्थाएँ निःशुल्क रहेगी। बिरोदा की आशा कार्यकर्ता श्रीमति रंजना देवस्कर ने बताया की आशाओं की पढाई का खर्चा शासन द्वारा वहन करने की सभी आशा कार्यकर्ताओ ने प्रशंसा की है। इस पहल से जो आशा कार्यकर्ता कम पढ़ी लिखी है और बी.पी.एल. की श्रेणी मे आती है, वे जरूर इसका लाभ उठायेगी। साथ ही दसवीं की परीक्षा पास कर ए.एन.एम. बनने की परीक्षा भी दे सकेगी। एन.आर.एच.एम. कार्यालय मे आशा कार्यकर्ताओ का कार्य देखने वाली जिला कम्यूनिटी मोबीलाईजर श्रीमति संजू गारडे ने बताया कि यह योजन वित्तिय वर्ष 2014-15 यानि अप्रेल 2014 से प्रारंभ हो जायेगी। जिसमें आशाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित किया जावेगा।


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