जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर म.प्र.
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लोकायुक्त प्रकरण में राजस्व निरीक्षक श्री दांडगे खकनार से बुरहानपुर पदस्थ
बुरहानपुर/15 मई/ लोकायुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा जिले में रिश्वत लेते हुए राजस्व निरीक्षक श्री सुरेश दांडगे पिता सोनू दांडगे को गिरफ्तार कर लिया था। जिसमें विशेष पुलिस लोकायुक्त ने आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक/0/40/2015 धारा 7, 13(1) डी 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 के अंतर्गत दर्ज किया गया।
इस प्रकरण में खकनार राजस्व निरीक्षक श्री दांडगे को 13 मई 2015 को प्रातः 11.40 बजे गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी सक्षम जमानत व मुचलके पर हुई। तत्पश्चात आरोपी को पाबंद कर रिहा किया गया।
कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया ने राज्य शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार आरोपी राजस्व निरीक्षक को तहसील खकनार से हटाकर अधीक्षक कार्यालय भू-अभिलेख बुरहानपुर में पदस्थ कर दिया है।
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क्रमांक/39/448/2015 पवार/सचिन/प्रशासन
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फलों को पकाने कार्बाइट एवं अन्य रसायन का उपयोग हानिकारक
ऐसे विक्रेताओं पर प्रतिबंध लगाने खाद्य एवं उद्यान विभाग को निर्देश जारी
बुरहानपुर/15 मई/ नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में फल विक्रेताओं द्वारा केला, पपीता, आम एवं अन्य फलों को पकाने के लिये कार्बाइट एवं अन्य रसायनों का उपयोग किया जा रहा है। जिससे फल तुरंत पक जाते है। इसके साथ ही फल पीले व अन्य अपने मूल रंगो में तेज चमक आ जाती है। इसके आने से फल दिखने में आकर्षक लगते है। परंतु इनका स्वाद बदल जाता है। इस प्रकार के पके हुए फल खाने से स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। केमिकल से पके फलों के प्रयोग से आटोइम्यून सहित सोरायसिस और सफेद दाग की बीमारियों की संभावना रहती है। लगातार प्रयोग से कैंसर तक हो सकता है।
कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया के निर्देशानुसार गत दिनों इस संबंध में उद्यान एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों आगाह किया गया था। कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये थे कि विक्रेताओं के गोडाउन की जाँचकर कार्बाइट एवं अन्य रासायनिक क्रिया से फल पकाने वाले व्यापारियों की सघन जांच की जाये। इस पद्धति से जो भी फल पकाते व्यापारी जांच में दोषी पाया जाता है। तो उसके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।
उद्यान उपसंचालक श्री आर.एन.एस.तोमर ने उक्त जानकारी दी। उन्होनें बताया कि प्रिवेन्शन ऑफ फुड अडल्टेªशन एक्ट 1955 की धारा 44 ए.ए. के तहत फलों को पकाने के लिये कार्बन गैस का उपयोग प्रतिबंधित है। ऐसा करने वालों को छः माह की कैद और एक हजार रूपये जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है।
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क्रमांक/40/449/2015 पवार/सचिन/उद्यान
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जिला पंचायत सामान्य प्रशासन समिति की बैठक 27 को
बुरहानपुर/15 मई/ जिला पंचायत सामान्य प्रशासन समिति की बैठक 27 मई को सांय 4 बजे कार्यालय सभागार में आयोजित की गई है।
यह बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गायत्री पाटीदार की अध्यक्षता में संपन्न होगी। जिला पंचायत सीईओ श्री बसंत कुर्रे ने उक्त जानकारी दी। उन्होनें बताया कि इस बैठक में गत बैठक 05 दिसम्बर 2014 की कार्यवाही पर चर्चा होगी। वार्षिक बजट वित्तीय वर्ष 2014-15 में माह मार्च तक प्राप्त आवंटन के संबंध में आय-व्यय पर विचार विमर्श किया जायेगा। जिला पंचायत में रिक्त पदों की पूर्ति के लिये निर्णय पारित होगा। इस दौरान अन्य विषयों पर अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा की जावेगी।
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क्रमांक/41/450/2015 पवार/सचिन/पं.ग्रा.वि.
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जिला पंचायत साधारण सभा की बैठक 27 को
बुरहानपुर/15 मई/ जिला पंचायत साधारण सभा की बैठक 27 मई को अपरान्ह 3 बजे कार्यालय सभागार में आयोजित की गई है।
यह बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गायत्री पाटीदार की अध्यक्षता में संपन्न होगी। जिला पंचायत सीईओ श्री बसंत कुर्रे ने उक्त जानकारी दी। उन्होनें बताया कि इस बैठक में गत बैठक 05 दिसम्बर 2014 की कार्यवाही पर चर्चा होगी। स्वास्थ्य विभाग में संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जावेगी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में संचालित योजनाओं का विभागीय ब्यौरा प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित पेयजल उपलब्धता पर भी विभागीय जानकारी प्राप्त करेगें। शिक्षा विभाग में क्रियान्वित योजनाऐं के साथ ही प्रमुखता से शाला शौचालय/भवन निर्माण कार्यो की गहनता से समीक्षात्मक जायजा लिया जायेगा। इस दौरान अन्य विषयों पर अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा व कार्यवाही प्रस्तावित है।
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क्रमांक/42/451/2015 पवार/सचिन/पं.ग्रा.वि.
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बीएलओ को शत-प्रतिशत वोटर आईडी से आधार लिंक करने पर मिलेगा मानदेय
बुरहानपुर/15 मई/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली के परिशोधन एवं प्रमाणीकरण का अभियान/कार्यक्रम (एनईआरपीएपी) संचालित किया जा रहा है। इस कार्य के तहत बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र के शत-प्रतिशत वोटर आई.डी. से आधार लिंक करनेे का कार्य संपादित किया जायेगा। तो उन्हें अतिरिक्त मानदेय मिलेगा।
यह निर्देश मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग भोपाल जारी किये गये है। जारी आदेशानुसार बूथ लेवल अधिकारी (ठस्व्) को निम्नानुसार अतिरिक्त मानदेय दिये जाने की स्वीकृति इस प्रकार से दी गई है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया ने उक्त जानकारी दी। उन्होनें बताया कि बूथ लेवल अधिकारी आवंटित मतदान केन्द्र के सभी 100ः मतदाताओं के (कम से कम 1000 से अधिक मतदाताओं) वोटर आई.डी. से आधार नंबर को लिंक कराकर वोटर आई.डी. एवं आधार नंबर एकत्र करें। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ई.आर.ओ.) को उपलब्ध कराये। तत्पश्चात जिसमें फीडिंग एवं सीडिंग का शत-प्रतिशत सही कार्य करते है। तो उन्हें 2500/- रूपये अतिरिक्त मानदेय प्रदाय किया जायेगा। जिन बूथ लेवल अधिकारी द्वारा 1000 से कम आधार नंबर संकलित किये गये है। अथवा उन्हें आवंटित मतदान केन्द्र की मतदाता सूची में 1000 से कम मतदाता है। उन्हें 2/- रूपये प्रति आधार नंबर की फीडिंग की दर से मानदेय मिलेगा। शासन द्वारा यदि मतदाताओं के वोटर आई. डी. से आधार नंबर को लिंक कराने के लिए बूथ लेवल अधिकारी द्वारा उपरोक्त अवधि में सतत् रूप से भ्रमण कर कार्य किया गया है। किसी कारण से उपरोक्त अपेक्षित सीमा तक वोटर आई.डी.आधार नंबर को एकत्रित करने का कार्य नही किया जा सका है । तो न्यूनतम मानदेय 1000/- रूपये संबंधित बूथ लेवल अधिकारी को प्रदत्त किया जावेगा। बूथ लेवल अधिकारी द्वारा जो आधार नंबर वोटर आई.डी. इत्यादि लिये गये है। उन्हें फीड एवं सीड कराये गये है। उनका व्यवस्थित अभिलेख निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने कार्यालय में उपलब्ध रखें। यह कार्य सही एवं अपेक्षित मात्रा में किया गया है। जिसकी पुष्टि होने पर ही भुगतान किया जायेगा। इसका उत्तरदायित्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का होगा।
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क्रमांक/43/452/2015 पवार/सचिन/निर्वाचन
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