जिला जनसंपर्क कार्यालय बुरहानपुर म.प्र.
समाचार
विवाह पत्रिका पर लिखना होगा ‘‘वर-वधू बालिग है‘‘
बाल विवाह प्रोत्साहित करने पर 2 वर्ष तक कारावास का प्रावधान
बुरहानपुर/5
मई, 2014/ - जिले में बाल विवाह रोको अभियान 2014 हेतु ‘‘लाडो अभियान‘‘
चलाया जा रहा है, जिसमें समय-समय पर जिला महिला सषक्तिकरण अधिकारी श्री
अब्दुल गफ्फार खान के मार्गदर्षन में जिले में बाल विवाह रोकने के लिये
यथा-संभव कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में गत 3 मई, 2014 को कु.रोहिणी
पिता मनोज ग्राम लोनी निवासी का विवाह आगामी 11 मई, 2014 को रावेर
(महाराष्ट्र) निवासी प्रषांत पिता एकनाथ के साथ होने जा रहा था, परन्तु समय
रहते परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा श्री धन्ना लाल दांगी द्वारा
जाँच की गई। दस्तावेज जाँच के उपरान्त उसकी आयु 18 वर्ष से कम पायी गई।
इसके लिये परिजनों को समझाईश दी गई तथा जिला प्रषासन की मुस्तैदी से बाल
विवाह रोका गया। समाचार
विवाह पत्रिका पर लिखना होगा ‘‘वर-वधू बालिग है‘‘
बाल विवाह प्रोत्साहित करने पर 2 वर्ष तक कारावास का प्रावधान
बाल विवाह रोकने के लिये जिले में जिला प्रषासन द्वारा लाडो अभियान के अर्न्तगत नुक्कड़ नाटक, रैलियाँ और आँगनवाड़ी भवनों की दीवारांे पर बाल विवाह रोकने सम्बंधी लाडो अभियान के स्लोगन लिखे गये हैं, जिससे जन जागरूकता बढ़ी है। ग्रामीण स्तर पर बाल विवाह रोकने हेतु जनजागरूकता फैलाने के लिये आँगनवाड़ी कार्यकर्ताआंे को निर्देषित किया गया है कि वे घर-घर जाकर लोगों को बाल विवाह रोकने के लिये प्रेरित भी करंे।
इसके साथ ही जिले की समस्त प्रिटिंग प्रेस के संचालकों को निर्देष दिये गये हैं कि वह वर-वधू के विवाह पत्र (कार्ड) छापते समय सम्बंधित वर-वधू से यह प्रमाण पत्र ले कि वर 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है एवं वधू 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है। साथ ही साथ विवाह पत्रिका (कार्ड) में यह स्लोगन भी अनिवार्यतः छापें कि ‘‘वर वधू बालिग हैं।‘‘
बाल विवाह सम्बंधी किसी भी सूचना को तत्काल महिला वाल विकास विभाग को दूरभाष न. 07325-241495 पर दंे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के तहत बाल विवाह एक संज्ञेय अपराध है, जिसमें किसी भी प्रकार का सहयोग करने पर 2 वर्ष की सजा एवं एक लाख रूपये के जुर्माना का प्रावधान है।
टीपः- फोटो्रग्राफ संलग्न
क्रमांकः 6/मई/322/2014
जिले में बीपीएल राशन कार्डों के सत्यापन के निर्देश
सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केन्द्रों में पेयजल सुविधा के निर्देश
बुरहानपुर/5
मई, 2014/ - आज कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने समय-सीमा की बैठक में
निर्देश दिये कि गामीण और शहरी क्षेत्र में जिले में बीपीएल राशन कार्डो का
भौतिक सत्यापन किया जाये। शहरी क्षेत्र मे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक,
नगर निगम कर्मचारी, पटवारी और राजस्व निरीक्षक मिलकर सत्यापन करेंगे। सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केन्द्रों में पेयजल सुविधा के निर्देश
कलेक्टर श्री अवस्थी ने बताया कि नगरीय क्षेत्र में बुरहानपुर नगर में डोंडी पिटवाकर फर्जी राशन कार्डधारियों से 10 मई 2014 तक जमा करने का अनुरोध किया जाये। नगर निगम में इसके लिये अलग से काउंटर खोला गया है। एसडीएम बुरहानपुर द्वारा अभी तक 4 हजार राशनकार्ड अभी तक निरस्त किये जा चुके हैं। श्री अवस्थी ने एसडीएम श्री के.आर.बडोले को निर्देश दिये कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बीपीएल सत्यापन में नामजद ड्यूटी लगायी जाये तथा उनका मोबाइल नंबर पटवारियों, सहकारिता, राजस्व व खाद्य निरीक्षकों को दिया जाये।
कलेक्टर श्री अवस्थी ने निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल राशनकार्ड में बहुत फर्जीवाड़ा है। कार, पक्के मकान और ट्रैक्टरधारी भी जोड़-तोड़ करके अपना राशनकार्ड बनवा लिये हैं, जो कि गलत है। ग्राम पंचायत सचिव और पटवारी मिलकर घर-घर जाकर ऐसे फर्जी बीपीएल राशनकार्डों का भौतिक सत्यापन करेंगे। कई शिक्षकों ने भी गलत तरीके से बीपीएल राशनकार्ड बनवा लिये हैं, उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी। जिले में वनाधिकार पट्टेधारियों की जाति प्रमाण-पत्र और बीपीएल श्रेणी की भी जांँच की जायेगी। जिले में ग्रामीण क्षेत्र में बुरहानपुर ब्लॉक में 51 हजार और खकनार ब्लॉक में ग्रामीण क्षेत्र में 26 हजार बीपीएल राशनकार्डधारी हैं। राशनकार्ड सत्यापन में खाद्य विभाग और सहकारिता विभाग के अमले को भी लगाने के निर्देश दिये गये हैं।
सभी स्कूलों में हैण्डपम्प
इस अवसर पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने कहा कि जिले के कार्यालय प्रमुख समय सीमा के प्रकरणों का त्वरित निकराण करें। जिले की ग्राम पंचायतें 15 मई तक इंदिरा आवास की प्रतीक्षा सूची ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें। जिला पंचायत द्वारा 15 दिन के भीतर कम से कम 5 बडे़ ग्रामों को निर्मल ग्राम बनाया जाये। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जिले के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केन्द्रों में पेयजल सुविधा मुहैया करायें। ग्रामीण विकास विभाग रोजगार गारंटी के तहत जिले ही हर ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य प्रारंभ कराकर अधिकाधिक मजदूरों को रोजगार मुहैया कराये।
किसानों की भूमि का सीमांकन
इस अवसर पर श्री अवस्थी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में विशेष अभियान चलाकर 31 मई तक किसानों की भूमि का सीमांकन किया जाये। जिले में भूस्वामियों का खसरा तो ऑनलाइन हो गया है, मगर नक्शा भी ऑनलाइन दर्ज किया जाये। जिले में जनपद पंचायतों द्वारा पशुपालन विभाग द्वारा दिये गये बजट से 28 पशु आवास (कैटल शेड) बनाये जायेगें। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुरेश्वरसिंह को सर्व शिक्षा अभियान के आय-व्यय की जाँच करने के निर्देश दिये।
लीड बैंक मेनेजर को बधाई
उन्होनें मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पिछले वित्त वर्ष में अच्छा काम करने के लिये लीड बैंक मेनेजर श्री श्यामसिंह और महाप्रबंधक उद्योग केन्द्र श्री आर.एस.ठाकुर को बधाई दी। श्री अवस्थी ने कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री लालजी तिवारी को जिले में बरसात के पूर्व में बडे़-बडे़ सोख्ता गढ््ढे और रिचार्ज कूप बनाने के निर्देश दिये। इन सोख्ता गढ््ढों के लिये गहरा गढ््ढा खोदकर उसमें नीचे बोल्डर और ऊपर मुरम डाली जायेगी, जिससे वर्षा का पानी तेजी से जमीन के अंदर चला जाये और भू-जल स्तर बढे़। इस अवसर पर सभी वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद थे।
टीपः- फोटोग्राफ संलग्न
क्रमांकः 7/मई/323/2014
स्वेच्छा से फर्जी राशनकार्ड 10 मई तक जमा करने के निर्देश
बुरहानपुर/5
मई, 2014/ - अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री काशीराम बड़ोले ने बताया कि
बुरहानपुर शहर के अंतर्गत अपात्र व्यक्तियों द्वारा बीपीएल सूची में नाम
जुड़वाकर शासन की विभिन्न योजनाओं का अनुचित लाभ प्राप्त किया जा रहा है।
नगर के समस्त नागरिकों से उन्होनें अनुरोध किया है कि जो व्यक्ति
बी.पी.एल.की पात्रता नहीं रखते हैं, स्वेच्छा से अपने राशनकार्ड नगर निगम
बुरहानपुर के कार्यालय में काउन्टर नंबर 3 (योजना प्रकोष्ठ) काउण्टर
प्रभारी श्री संजय तिवारी के पास 10 मई, 2014 तक कार्यालयीन समय और
कार्यदिवस में जमा करवा दंे, अन्यथा जाँच में अपात्र पाए जाने पर भारतीय
दण्ड विधान ने तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। क्रमांकः 8/मई/324/2014
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