जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर म.प्र.
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कलेक्टर की अध्यक्षता में योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित
बुरहानपुर में 22 को और खकनार में 27 अगस्त को
बुरहानपुर/19
अगस्त/ कलेक्टर श्रीमती जे.पी. आइरीन सिंथिया जनपद स्तरीय योजनाओं की
समीक्षा करने जा रही है। इस हेतु 22 अगस्त को बुरहानपुर एवं 27 अगस्त को
खकनार जनपद पंचायत के सभागार में समीक्षात्मक बैठक क्रमशः आयोजित की गई है।
उक्त बैठक प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगी। इस मौके पर समस्त विभागों को
विभागीय जानकारी के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये
है। समाचार
कलेक्टर की अध्यक्षता में योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित
बुरहानपुर में 22 को और खकनार में 27 अगस्त को
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कृषक जल संरक्षण व समन्वित खेती को अपनाएं - श्रीमती सिंथिया
कलेक्टर द्वारा कृषि तकनीक वेबसाईट की शुरूआत व पुस्तक का विमोचन
कृषक जल संरक्षण व समन्वित खेती को अपनाएं - श्रीमती सिंथिया
कलेक्टर द्वारा कृषि तकनीक वेबसाईट की शुरूआत व पुस्तक का विमोचन
यह बात कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आइरीन सिंथिया ने गत दिवस कृषि विज्ञान केन्द्र की वेबसाइट का शुभारंभ व कपास उत्पादन तकनीकि पुस्तिका का विमोचन कार्यक्रम में कही। उन्होनें कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कृषकों को जिले में कृषि की स्थिति एवं दलहनी फसलों की विस्तृत तकनीक अर्जित कराई जाये। कलेक्टर ने प्रत्येक ग्राम में कृषि तकनीकी का विस्तार करने एवं जल उपयोग क्षमता बढाने पर जोर दिया। कृषकों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर से सिंचाई करने की समझाईष दी। इस प्रकार के अन्य कार्यक्रम को कृषको के बीच करने की सलाह दी। ताकि कृषकों को नई तकनीकी से जोड़ा जा सके। यह कार्यक्रम कृषि विज्ञान केन्द्र बुरहानपुर प्रागंण में कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम (आत्मा) किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला बुरहानपुर योजनांतर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। इसमें दो दिवसीय कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा में किसानों को उन्नत वैज्ञानिक तकनीक से कृषि करने का प्रशिक्षण दिया गया।
इस मौके पर कलेक्टर, श्री रामदास पाटिल आत्मा अध्यक्ष विकास खण्ड बुरहानपुर एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केन्द्र श्री हमीद काजी द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में समन्वयक केवीके बुरहानपुर डॉ अजीत सिंह एवं उपसंचालक कृषि श्री मनोहर सिंह देवके द्वारा जिले में कृषि की स्थिति पर प्रकाष डाला गया। कृषकों को कास्तकारी की आगामी कार्य योजना के बारे मंे जानकारी दी। भारतीय दलहन कानपुर अनुसंधान केन्द्र से आये वैज्ञानिक डॉ एस. एस. सिंह द्वारा कृषकों को विस्तृत व्याख्यान देकर दलहनी फसलों के उत्पादन बढ़ाने वैज्ञानिक तरीकों से कृषकों को अवगत कराया।
इस दौरान सहायक संचालक उद्यान श्री आर. एन. एस. तोमर द्वारा उद्यानीकि विभाग द्वारा कृषकों को प्रदाय की जाने वाली समस्त योजनाओं के बारे मंे विस्तृत जानकारी प्रदान की। रेषम विभाग श्री हरिषंकर सोनी ने रेषम की खेती को जिले में बढावा देने के लिये जोर दिया। किसानों को दो दिवसीय परिचर्चा में रासायनिक खेती के बजाय कार्बनिक खेती करने पर विषेष जोर डाला। कृषको को उनके खेतो में अच्छी गुणवत्ता के बायो पेस्टिसाइड एवं बायो फर्टिलाइजर उपयोग करने की सलाह दी। इस कार्यक्रम में लगभग 100 कृषक उपस्थित रहे। जिसमंे 10 महिला कृषक भी उपस्थित रही।
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क्रमांक/47/548/2014 पवार/सचिन/कृषि/फोटो
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पीड़ितों की हर संभव मद्द करना जनसुनवाई का ध्येय-श्रीमती सिंथिया
कलेक्टर ने समस्याओं व शिकायतों की जाँच कर कार्यवाही करने दिये निर्देश
पीड़ितों की हर संभव मद्द करना जनसुनवाई का ध्येय-श्रीमती सिंथिया
कलेक्टर ने समस्याओं व शिकायतों की जाँच कर कार्यवाही करने दिये निर्देश
श्रीमती सिंथिया ने कहा कि कैंसर पीड़ित प्रमिला पति श्रीराम गांधी कॉलोनी को बीमारी सहायता योजनान्तर्गत उपचार कराने सहायता प्रदान की जावेगी। उन्होनें सीएमएचओ को प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। मूकबधिर आबिद पिता साहब भाई पढ़ाई के लिए इंदौर जाना चाहता है। इस हेतु उपसंचालक सामाजिक न्याय विभाग को मूकबधिर को पढ़ाई की व्यवस्था के लिए आवेदन भेजा गया है। अशोक प्रभाकर उमरे को पेंशन प्रकरण भुगतान के लिए विभाग को कार्यवाही सौंपी गई है। दापोरा के रविन्द्र नत्थू ने इंदिरा आवास योजना में कुटीर प्रदान करने की मांग की है। उसने बताया कि वह वर्ष 2007-08 से बीपीएल सूची में नामांकित है। इस प्रकरण में जिला पंचायत को जाँच परीक्षण कर आवेदक को कुटीर मुहैया कराने आवेदन सौंपा गया है। खकनार विकासखण्ड के ग्राम नावारा की संगीता पति नारायण पाटील ने प्रेरणा प्रोत्साहन का लाभ नहीं मिलने की शिकायत की है। जिसमें आवेदिका ने बताया कि उसने 28 जून 2012 को नसबंदी ऑपरेशन कराया था। जिसकी राशि आज तक नहीं मिली है। प्रकरण स्वास्थ्य विभाग को सौंपते हुए आवेदिका को योजना से लाभान्वित करने की हिदायत दी गयी। नितिन निवासी ग्राम गुलई ने बताया कि मेरी पुत्री की टेªक्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। अतः शासन के प्रावधान अनुसार सहायता राशि प्रदान करने की मांग की है। उक्त प्रकरण एसडीएम को जांच परीक्षण कर प्रभावित परिवार को अज्ञात वाहन दुर्घटना के तहत लाभान्वित कराया जाये। आरटीओ बैरियर पर भोटा फाटा स्थित कुएं से यहां के लोगों को पेयजल सुलभ कराया जाने की मांग जनसुनवाई में आयी है। स्वर्गीय गजानन महाजन खकनार ने बताया कि महाराणा प्रताप नगर गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा नियम विरूद्ध प्लाटो का आवंटन किया जा रहा है। कलेक्टर ने कहा इसका परीक्षण संबंधित तहसीलदार से कराया जायेगा। नियम विरूद्ध प्लाटो का आवंटन होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। बीआरसी घाघरला में कार्यरत शिक्षकों को मानदेय नही मिल रहा है। शिक्षकों ने बताया कि गत सत्र में अगस्त माह से आज तक वेतन नहीं मिला है। जिला शिक्षा केन्द्र समन्वयक को आवेदन मानदेय वितरण कार्यवाही के लिए दिया गया है। इस प्रकार से पट्टा, अतिक्रमण हटाने, नाली सफाई, वक्फ बोर्ड संपत्ति संबंधी मामले जनसुनवाई में आये। जिन्हें कार्यवाही हेतु विभिन्न विभागों को भेजे गए।
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क्रमांक/48/549/2014 पवार/सचिन/प्रशासन/फोटो
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जिला पंचायत सामान्य प्रशासन समिति बैठक आज
जिला पंचायत सामान्य प्रशासन समिति बैठक आज
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क्रमांक/49/550/2014 पवार/सचिन/जि.पं
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दैयत रैयत ग्राम पंचायत सचिव अभिमन्यु सुतार निलंबित
दैयत रैयत ग्राम पंचायत सचिव अभिमन्यु सुतार निलंबित
जिला पंचायत सीईओ श्री सुरेश्वरसिंह ने उक्त कार्यवाही खकनार जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की है। जिसमें सचिव के विरूद्ध मध्य प्रदेेश पंचायत राज-ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 एवं मध्य प्रदेश पंचायत सेवा के नियमों का उल्लघंन किए जाने पर उक्त कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। निलंबन अवधि में सचिव का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत खकनार रहेगा। सचिव पद का प्रभार सहायक ग्राम सचिव को अपने वर्तमान दायित्वों के साथ में सौंपा गया है।
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क्रमांक/50/551/2014 पवार/सचिन/जि.पं
समाचार जिले में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रभावशील
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने यह आदेश पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया है। प्रतिवेदन में पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिवेदित कराया गया है कि गत दिनों से फेसबुक एवं वॉट्सअप पर आपत्तिजनक पोस्ट के कारण धार्मिक वैमनस्यता एवं उससे उपजी अशांति के कारण गंभीर लोक व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई । आपत्तिजनक दृश्य व मेसेज वॉट्सअप पर डालने से भी आम जन की भावनाएं आहत होकर कई बार लोक व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने की स्थितियॉं निर्मित हुई है। फेसबुक, वॉट्सअप, टवीटर आदि सोशल नेटवर्किग साइट पर आपत्तिजनक सामग्री डालने पर उस पर होने वाले कमेेन्ट्स/लाइक करने वालो पर किसी प्रकार दांडिक दायित्व अधिरोपित करने के प्रावधान उपलब्ध नही हैं। यहां पर उल्लेखनीय है कि आपत्तिजनक पोस्ट से उतनी वैमनस्यता का संचार नहीं होता है। जितना कि उस पर आने वाले कमेन्ट्स/क्रास कमेन्ट् की वजह से होता है। इन्टरनेट पर एक प्रकार वैमनस्यता की अभिव्यक्ति ऐसे पोस्ट के माध्यम से होती है। जिस पर हर कोई बिना विचार किये। बिना किसी दायित्व के द्वेषपूर्ण एवं अश्लील शब्दों का प्रयोग कर धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। इस प्रकार के इन्टरनेट सोशल मीडिया वार्स अभी भी सक्रिय है। जिनसे लोक व्यवस्था एवं सामाजिक शांति भंग हो सकती है।
जिला दण्डाधिकारी ने उक्त आशय के मद्देनजर इन्टरनेट सोशल मीडिया वार्स को प्रतिबंधित करने आदेश प्रभावशील किया है। जिसके तहत बुरहानपुर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेस्प्ति करने वाली फोटो/चित्र, मेसेज करने पर, साम्प्रदायिक मेसेज एवं उनकी फारवर्डिंग, टवीटर पर साम्प्रदायिक मेसेज आदि करने से पोस्ट इज कमेन्टस/लाइक्स करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। चूंकि यह आदेश जन सामान्य के जानमाल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोकशांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रभावशील कर दिया गया है। चूकि इतना समय या माध्यम उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य व इससे सम्बंधित सभी पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सके।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रभावशील आदेश दण्ड प्रक्रिया सहिता, 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144(5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्त से छूट दे सकेगा। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरू़द्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जावेगा। यह आदेश आज 19 अगस्त 2014 को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी न्यायालयीन मुद्रा से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा । इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।
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