जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर म.प्र.
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जनसुनवाई में सीमांकन, बीपीएल राशनकार्डो व पंेशन पात्रता की जाँच संबंधी निर्देश जारी
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जनसुनवाई में सीमांकन, बीपीएल राशनकार्डो व पंेशन पात्रता की जाँच संबंधी निर्देश जारी
बुरहानपुर/26
अगस्त/ कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आइरिन सिंथिया ने आज जनसुनवाई में विभिन्न
मामले गंभीरता से सुने। उन्होनें जनसुनवाई में आए प्रकरणों के निराकरण हेतु
संबंधित विभाग के अधिकारियों तत्काल निर्देशित किया।
कलेक्टर ने आवेदक श्री काशीनाथ भीकाजी प्रतापपुरा निवासी के पूर्व में हुए सीमांकन दस्तावेजों का विधिवत परीक्षण किया। जिसमें आवेदक ने पुनः अपनी भूमि के सीमांकन कराने की मांग की है। इस हेतु डिप्टी कलेक्टर श्री शंकरलाल सिंगाडे़ को फिर से आवेदक की जमीन का सीमांकन 27 तारीख करने के निर्देश दिए है। इसी प्रकार से बीपीएल राशनकार्डो की पुनः जाँच हेतु नगरीय एवं ग्रामीण निकायों एसडीएम को कार्यवाही करने की हिदायत दी गई है। जिसमें कहा गया है कि जिन आवेदकों के नाम बीपीएल सूची से कांटे गये है। उनके राशन कार्डो का परीक्षण स्थल पर जाकर वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे। इस कार्यवाही में पात्र व्यक्ति किसी भी हालत में नहीं छूटना चाहिए। ग्रामीण अंचल से दो नन्हें निःशक्त बच्चों को लेकर माता-पिता भी जनसुनवाई में आए। बच्चें इतने कमजोर थे कि बिना सहारे के बैठ नहीं पाते थे। कलेक्टर ने इन बच्चों के लिए सीएमएचओ को दूरभाष पर ही इलाज कराने के लिए ताकीद दी। सामाजिक न्याय विभाग को भी नियमानुसार कार्यवाही करने की निर्देश दिए है। इस विभाग को विधवा, निःशक्त, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृृद्धावस्था पेंशन पात्रता के आधार पर स्वीकृति की कार्यवाही करने के लिए कहा गया है। आज जनसुनवाई में इस प्रकार से पट्टा, अतिक्रमण हटाने संबंधी मामले जनसुनवाई में आये। जिन्हें कार्यवाही हेतु विभिन्न विभागों को सौंपे गए। इस मौके पर डिप्टी कलेक्टर श्री के.एल.यादव, डिप्टी कलेक्टर श्री सुमेरसिंह मुजाल्दा, जिला आपूर्ति अधिकारी श्री ए.के.कुजूर, जिला अंत्यावसायी श्री बकोरिया, कृषि विभाग से उपसंचालक आत्मा श्री राजेश चर्तुवेदी, उद्योग विभाग से प्रबंधक श्री पलोहिया ने अपनी विभागीय आवेदनों पर कार्यवाही की।
कलेक्टर ने आवेदक श्री काशीनाथ भीकाजी प्रतापपुरा निवासी के पूर्व में हुए सीमांकन दस्तावेजों का विधिवत परीक्षण किया। जिसमें आवेदक ने पुनः अपनी भूमि के सीमांकन कराने की मांग की है। इस हेतु डिप्टी कलेक्टर श्री शंकरलाल सिंगाडे़ को फिर से आवेदक की जमीन का सीमांकन 27 तारीख करने के निर्देश दिए है। इसी प्रकार से बीपीएल राशनकार्डो की पुनः जाँच हेतु नगरीय एवं ग्रामीण निकायों एसडीएम को कार्यवाही करने की हिदायत दी गई है। जिसमें कहा गया है कि जिन आवेदकों के नाम बीपीएल सूची से कांटे गये है। उनके राशन कार्डो का परीक्षण स्थल पर जाकर वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे। इस कार्यवाही में पात्र व्यक्ति किसी भी हालत में नहीं छूटना चाहिए। ग्रामीण अंचल से दो नन्हें निःशक्त बच्चों को लेकर माता-पिता भी जनसुनवाई में आए। बच्चें इतने कमजोर थे कि बिना सहारे के बैठ नहीं पाते थे। कलेक्टर ने इन बच्चों के लिए सीएमएचओ को दूरभाष पर ही इलाज कराने के लिए ताकीद दी। सामाजिक न्याय विभाग को भी नियमानुसार कार्यवाही करने की निर्देश दिए है। इस विभाग को विधवा, निःशक्त, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृृद्धावस्था पेंशन पात्रता के आधार पर स्वीकृति की कार्यवाही करने के लिए कहा गया है। आज जनसुनवाई में इस प्रकार से पट्टा, अतिक्रमण हटाने संबंधी मामले जनसुनवाई में आये। जिन्हें कार्यवाही हेतु विभिन्न विभागों को सौंपे गए। इस मौके पर डिप्टी कलेक्टर श्री के.एल.यादव, डिप्टी कलेक्टर श्री सुमेरसिंह मुजाल्दा, जिला आपूर्ति अधिकारी श्री ए.के.कुजूर, जिला अंत्यावसायी श्री बकोरिया, कृषि विभाग से उपसंचालक आत्मा श्री राजेश चर्तुवेदी, उद्योग विभाग से प्रबंधक श्री पलोहिया ने अपनी विभागीय आवेदनों पर कार्यवाही की।
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पवार/सचिन/प्रशासन/फोटो
क्रमांक/72/574/2014 पवार/सचिन/कृषि
क्रमांक/73/575/2014 पवार/सचिन/खा.ग्रा.
क्रमांक/74/576/2014 पवार/सचिन/जि.पं.
क्रमांक/76/578/2014 पवार/सचिन/प्रशासन
क्रमांक/77/579/2014 पवार/सचिन/जि.पं.
क्रमांक/78/580/2014 पवार/सचिन/जि.पं.
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किसानों को पंजीकृत दुकानों से खरीदारी करने पर मिलेंगे 500 रूपयें
किसानों को पंजीकृत दुकानों से खरीदारी करने पर मिलेंगे 500 रूपयें
बुरहानपुर/26
अगस्त/ राज्य शासन किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा पंजीकृत
दुकानों से कीटनाशक एवं खरपतवार नाशक दवाईयां लेने पर 50 प्रतिशत अथवा 500
रूपयें तथा बीजोपचार औषधी क्रय करने पर 50 प्रतिशत या 100 रूपयें किसानों
को बैंक खातें के माध्यम से प्रदाय किए जायेंगे।
उक्त जानकारी उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग श्री मनोहर सिंह देवके ने दी। उन्होनें बताया कि कृषि विभाग द्वारा पहले आयें पहले पायें के आधार पर किसानों के लिये अनुदान योजना शुरू की गई है। कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जैसे सीड् कम फर्टिलायजर ड्रिल पर अनुदान 50 प्रतिशत या रूपयें 15000/- तथा शक्ति चलित पौध संरक्षण यंत्र (पॉवर पंप) जो आई.एस.आई. मार्क के हों उन पर अनुदान 50 प्रतिशत या रूपयें 3000/- तथा हस्तचलित पंप पर रूपयें 600/- अनुदान दिया जाता है। लघु सीमांत महिला तथा अ.ज.जा., अ.जा. कृषकों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान है। इसी प्रकार फव्वारा सिंचाई यंत्र पर लघु-सीमांत किसानों के लियें 35 प्रतिशत अधिकतम 8820/-(रूपयें) तथा अन्य किसानों के लियें 25 प्रतिशत अधिकतम 6860/-रूपयें के अनुदान का प्रावधान है। किसान पंजीकृत विक्रेताओं से उक्त दवाएं व कृषि सामग्रियां क्रय कर अनुदान का लाभ ले सकते है। अधिक जानकारी के लियें कार्यालय के दूरभाष क्रमांक- 07325-241752-53 पर तथा विकासखंड स्तर पर भी संपर्क कर सकते है।
उक्त जानकारी उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग श्री मनोहर सिंह देवके ने दी। उन्होनें बताया कि कृषि विभाग द्वारा पहले आयें पहले पायें के आधार पर किसानों के लिये अनुदान योजना शुरू की गई है। कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जैसे सीड् कम फर्टिलायजर ड्रिल पर अनुदान 50 प्रतिशत या रूपयें 15000/- तथा शक्ति चलित पौध संरक्षण यंत्र (पॉवर पंप) जो आई.एस.आई. मार्क के हों उन पर अनुदान 50 प्रतिशत या रूपयें 3000/- तथा हस्तचलित पंप पर रूपयें 600/- अनुदान दिया जाता है। लघु सीमांत महिला तथा अ.ज.जा., अ.जा. कृषकों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान है। इसी प्रकार फव्वारा सिंचाई यंत्र पर लघु-सीमांत किसानों के लियें 35 प्रतिशत अधिकतम 8820/-(रूपयें) तथा अन्य किसानों के लियें 25 प्रतिशत अधिकतम 6860/-रूपयें के अनुदान का प्रावधान है। किसान पंजीकृत विक्रेताओं से उक्त दवाएं व कृषि सामग्रियां क्रय कर अनुदान का लाभ ले सकते है। अधिक जानकारी के लियें कार्यालय के दूरभाष क्रमांक- 07325-241752-53 पर तथा विकासखंड स्तर पर भी संपर्क कर सकते है।
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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत आवेदन पत्र 10 सितम्बर तक आमंत्रित
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत आवेदन पत्र 10 सितम्बर तक आमंत्रित
बुरहानपुर/26 अगस्त/ म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड व्दारा संचालित
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र निवासियों
से उद्योग स्थापना हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए है। इस योजनान्तर्गत
वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये जिले में 46 ईकाइ स्थापना हेतु रु. 90.00 लाख
रूपये का लागत का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इच्छुक आवेदक खादी तथा
ग्रामोद्योग बोर्ड जिला पंचायत बुरहानपुर कार्यालय में 10 सितम्बर तक आवेदन
प्राप्त कर जमा कर सकते है।
खादी ग्रामोद्योग विभाग जिला प्रबंधक श्री कटियार ने उक्त जानकारी दी। उन्होनें बताया कि योजनान्तर्गत ऐसे हितग्राही जिनकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच हो। वह न्यूनतम 5 वी पास तथा बैंक से कालातीत ऋणी नही होना चाहिए। आवेदक बैंक के माध्यम से योजना का लाभ ले सकते है। इस योजनान्तर्गत हितग्राही को 20 हजार रुपये से 10.00 लाख रूपये तक की ऋण सुविधा प्राप्त होगी।
सामान्य हितग्राही को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत या अधिकतम 1.00 लाख तथा अजा/अजजा महिला हितग्राही, अल्पसंख्यक, विकलांग, अन्य पि.वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) 30 प्रतिशत अधिकतम 2.00 लाख रु. अनुदान की पात्रता होगी। बैंक व्दारा ऋण स्वीकृत होगा। जिसमें शासन के नियमानुसार 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा गांरटी शुल्क प्रचलित दर पर 7 वर्ष तक रहेगी। आवेदक को शासन के नियमानुसार उद्योग एवं सेवा व्यवसाय हेतु ऋण सुविधा सुलभ कराई जाएगी। योजनान्तर्गत बोर्ड की मान्य सूची अनुसार यथा कुम्हारी उद्योग, स्टोन क्रेसर, कृत्रिम आभूषण निर्माण, आटा दलिया, मसाला निर्माण, भारतीय मिष्ठान, रेस्टारेंट, दुध उत्पाद, पशुचारा निर्माण, टेन्ट हाउस, पीवीसी उत्पाद, डिर्टजेन्ट पावॅडर/केक, नाई सेलून, टायर रिममोर्डिगं, साईकल मरम्मत,सेन्ट्री,राज मिस्त्री आदि उद्योगो के लिये ऋण उपलब्ध कराया जावेगा।
खादी ग्रामोद्योग विभाग जिला प्रबंधक श्री कटियार ने उक्त जानकारी दी। उन्होनें बताया कि योजनान्तर्गत ऐसे हितग्राही जिनकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच हो। वह न्यूनतम 5 वी पास तथा बैंक से कालातीत ऋणी नही होना चाहिए। आवेदक बैंक के माध्यम से योजना का लाभ ले सकते है। इस योजनान्तर्गत हितग्राही को 20 हजार रुपये से 10.00 लाख रूपये तक की ऋण सुविधा प्राप्त होगी।
सामान्य हितग्राही को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत या अधिकतम 1.00 लाख तथा अजा/अजजा महिला हितग्राही, अल्पसंख्यक, विकलांग, अन्य पि.वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) 30 प्रतिशत अधिकतम 2.00 लाख रु. अनुदान की पात्रता होगी। बैंक व्दारा ऋण स्वीकृत होगा। जिसमें शासन के नियमानुसार 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा गांरटी शुल्क प्रचलित दर पर 7 वर्ष तक रहेगी। आवेदक को शासन के नियमानुसार उद्योग एवं सेवा व्यवसाय हेतु ऋण सुविधा सुलभ कराई जाएगी। योजनान्तर्गत बोर्ड की मान्य सूची अनुसार यथा कुम्हारी उद्योग, स्टोन क्रेसर, कृत्रिम आभूषण निर्माण, आटा दलिया, मसाला निर्माण, भारतीय मिष्ठान, रेस्टारेंट, दुध उत्पाद, पशुचारा निर्माण, टेन्ट हाउस, पीवीसी उत्पाद, डिर्टजेन्ट पावॅडर/केक, नाई सेलून, टायर रिममोर्डिगं, साईकल मरम्मत,सेन्ट्री,राज मिस्त्री आदि उद्योगो के लिये ऋण उपलब्ध कराया जावेगा।
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कलेक्टर द्वारा योजनाओं की समीक्षा बैठक खकनार में आज
कलेक्टर द्वारा योजनाओं की समीक्षा बैठक खकनार में आज
बुरहानपुर/26
अगस्त/ कलेक्टर श्रीमती जे.पी. आइरीन सिंथिया खकनार जनपद स्तरीय योजनाओं
की समीक्षा आज 27 अगस्त को पूर्वान्ह 11 बजे सेे करेगीं। यह बैठक जनपद
पंचायत के सभागार में संपन्न होगी।
इस मौके पर समस्त विभागों को विभागीय जानकारी के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने हेतु निर्देश जारी किए गये है।
इस मौके पर समस्त विभागों को विभागीय जानकारी के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने हेतु निर्देश जारी किए गये है।
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जिलें में स्वीप प्लॉन अंतर्गत मतदाता शिविरों का आयोजन
जिलें में स्वीप प्लॉन अंतर्गत मतदाता शिविरों का आयोजन
बुरहानपुर/26
अगस्त/ राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार जिले में
सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा तथा निर्वाचक सहभागिता योजना (स्वीप प्लान)
अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां संपादित की जाएगी। जिसमें निर्वाचक नामावलियों
में अधिक से अधिक मतदाताओं के नाम सम्मिलित करने के लिए 9 स्थानों पर
मतदाता कैम्प आयोजित किए जा रहे है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती जे.पी.आइरिन सिंथिया ने उक्त जानकारी दी। उन्होनें बताया कि मतदाता शिविरों का सुचारू संचालन किया जायेगा। इस हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा श्री अब्दुल गफ्फार खान को नोडल अधिकारी नियुक्त किया हैं।
शिविरों का समयबद्ध कार्यक्रम
मतदाता कैम्प खकनार जनपद पंचायत परिसर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और शासकीय महाविद्यालय नेपानगर में संपन्न हो चुके है। 30 अगस्त को मतदाता शिविर प्राचार्य, शासकीय कॉलेज बुरहानपुर (मॉडल) में एवं आगामी 6 सितम्बर को शासकीय हॉस्पिटल खकनार में खण्ड चिकित्सा अधिकारी, 8 को शासकीय केन्द्रीय विद्यालय नेपानगर में प्राचार्य तथा 25 सितम्बर को तहसील परिसर बुरहानपुर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नियंत्रण में आयोजित किए जावेगें।
इस अनुक्रम में आगामी माह 4 अक्टूबर को खकनार में लीड बैंक प्रबंधक द्वारा, 16 अक्टूबर को नेपानगर में पोस्ट ऑफिस स्थित मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा 17 अक्टूबर को जिला चिकित्सालय बुरहानपुर में सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक नोडल अधिकारी के नियंत्रण में निर्वाचक नामावली शिविर संपन्न होगें।
इस दरम्यान नवीन मतदाताओं के नाम सम्मिलित कर परिचय-पत्र तैयार किए जाएगें। परिचय-पत्र में त्रुटि सुधार होगा। जिसके उपरांत परिचय-पत्र तैयार किए जाएगें। शिविर में डुप्लीकेट कलर्स परिचय-पत्र तैयार कराकर उसी दिन वितरण कराना भी सुनिश्चित किया गया है। कैम्प में फार्म-6 नये मतदाताओं के लिए एवं फार्म-8 त्रुटि सुधार तथा फार्म 002 डुप्लीकेट परिचय-पत्र प्राप्त करने हेतु उपलब्ध रहेगंे। इन शिविरों में जिले के समस्त वयस्क नागरिक, कर्मचारी, छात्रगण तथा उनके परिजन उपस्थित रहे। नोडल अधिकारी मतदाताओं को प्रेरित भी करेगें। विशेष कैम्प विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 179 नेपानगर और 180 बुरहानपुर के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। शिविर स्थलों पर संबंधित क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी भी हाजिर रहेगें। नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद् द्वारा क्षेत्र में कम से कम 4 जागरूकता रथ से कैम्प के एक सप्ताह पूर्व शिविरों का प्रचार-प्रसार करने हेतु निर्देश दिए गए है। इसके अलावा वाहनों में लाउड स्पीकर के माध्यम से कैम्प का दिनांक, स्थान व समय के बारे में प्रचार-प्रसार अवश्य करने आगाह किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रो में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर/खकनार को ग्राम पंचायत सचिवों के माध्यम से मतदाता शिविरों के आयोजन संबंधी प्रचार-प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती जे.पी.आइरिन सिंथिया ने उक्त जानकारी दी। उन्होनें बताया कि मतदाता शिविरों का सुचारू संचालन किया जायेगा। इस हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा श्री अब्दुल गफ्फार खान को नोडल अधिकारी नियुक्त किया हैं।
शिविरों का समयबद्ध कार्यक्रम
मतदाता कैम्प खकनार जनपद पंचायत परिसर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और शासकीय महाविद्यालय नेपानगर में संपन्न हो चुके है। 30 अगस्त को मतदाता शिविर प्राचार्य, शासकीय कॉलेज बुरहानपुर (मॉडल) में एवं आगामी 6 सितम्बर को शासकीय हॉस्पिटल खकनार में खण्ड चिकित्सा अधिकारी, 8 को शासकीय केन्द्रीय विद्यालय नेपानगर में प्राचार्य तथा 25 सितम्बर को तहसील परिसर बुरहानपुर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नियंत्रण में आयोजित किए जावेगें।
इस अनुक्रम में आगामी माह 4 अक्टूबर को खकनार में लीड बैंक प्रबंधक द्वारा, 16 अक्टूबर को नेपानगर में पोस्ट ऑफिस स्थित मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा 17 अक्टूबर को जिला चिकित्सालय बुरहानपुर में सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक नोडल अधिकारी के नियंत्रण में निर्वाचक नामावली शिविर संपन्न होगें।
इस दरम्यान नवीन मतदाताओं के नाम सम्मिलित कर परिचय-पत्र तैयार किए जाएगें। परिचय-पत्र में त्रुटि सुधार होगा। जिसके उपरांत परिचय-पत्र तैयार किए जाएगें। शिविर में डुप्लीकेट कलर्स परिचय-पत्र तैयार कराकर उसी दिन वितरण कराना भी सुनिश्चित किया गया है। कैम्प में फार्म-6 नये मतदाताओं के लिए एवं फार्म-8 त्रुटि सुधार तथा फार्म 002 डुप्लीकेट परिचय-पत्र प्राप्त करने हेतु उपलब्ध रहेगंे। इन शिविरों में जिले के समस्त वयस्क नागरिक, कर्मचारी, छात्रगण तथा उनके परिजन उपस्थित रहे। नोडल अधिकारी मतदाताओं को प्रेरित भी करेगें। विशेष कैम्प विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 179 नेपानगर और 180 बुरहानपुर के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। शिविर स्थलों पर संबंधित क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी भी हाजिर रहेगें। नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद् द्वारा क्षेत्र में कम से कम 4 जागरूकता रथ से कैम्प के एक सप्ताह पूर्व शिविरों का प्रचार-प्रसार करने हेतु निर्देश दिए गए है। इसके अलावा वाहनों में लाउड स्पीकर के माध्यम से कैम्प का दिनांक, स्थान व समय के बारे में प्रचार-प्रसार अवश्य करने आगाह किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रो में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर/खकनार को ग्राम पंचायत सचिवों के माध्यम से मतदाता शिविरों के आयोजन संबंधी प्रचार-प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया है।
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क्रमांक/75/577/2014 पवार/सचिन/जि.पं.
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समय सीमा की बैठक आज
समय सीमा की बैठक आज
बुरहानपुर/26 अगस्त/ कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रायोजित जिला स्तरीय समय सीमा की बैठक आज 27 अगस्त को सांय 4 बजे आयोजित की गई है।
यह बैठक कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आइरिन सिंथिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न होगी। इस दरम्यान सर्व संबंधित अधिकारियों को मय जानकारी के उपस्थित रहने हेतु निर्देश जारी किए गए है।
यह बैठक कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आइरिन सिंथिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न होगी। इस दरम्यान सर्व संबंधित अधिकारियों को मय जानकारी के उपस्थित रहने हेतु निर्देश जारी किए गए है।
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देड़तलाई ग्राम पंचायत सचिव दशरथ सिलाले तत्काल प्रभाव से निलंबित
देड़तलाई ग्राम पंचायत सचिव दशरथ सिलाले तत्काल प्रभाव से निलंबित
बुरहानपुर/26
अगस्त/ जिले में खकनार विकासखण्ड क्षेत्र के देड़तलाई ग्राम पंचायत द्वारा
विकासीय कार्य कराये जा रहे है। सचिव द्वारा इन कार्यो में घोर लापरवाही व
उदासीनता बरती गई है। इस कृत्य के तहत सचिव दशरथ सिलाले को तत्काल प्रभाव
से निलंबित कर दिया गया है।
जिला पंचायत सीईओ श्री सुरेश्वरसिंह ने उक्त कार्यवाही खकनार जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की है। जिसमें सचिव के विरूद्ध मध्य प्रदेेश पंचायत राज-ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 एवं मध्य प्रदेश पंचायत सेवा के नियमों का उल्लघंन किए जाने पर उक्त कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। निलंबन अवधि में सचिव का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत खकनार रहेगा। सचिव पद का प्रभार ग्राम पंचायत पीपपलानी सचिव श्री किसन दुसाने को अपने वर्तमान दायित्वों के अलावा सौंपा गया है।
जिला पंचायत सीईओ श्री सुरेश्वरसिंह ने उक्त कार्यवाही खकनार जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की है। जिसमें सचिव के विरूद्ध मध्य प्रदेेश पंचायत राज-ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 एवं मध्य प्रदेश पंचायत सेवा के नियमों का उल्लघंन किए जाने पर उक्त कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। निलंबन अवधि में सचिव का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत खकनार रहेगा। सचिव पद का प्रभार ग्राम पंचायत पीपपलानी सचिव श्री किसन दुसाने को अपने वर्तमान दायित्वों के अलावा सौंपा गया है।
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समाचार बोरवन ग्राम पंचायत सचिव मोहन साल्वे अनियमितता बरतने पर निलंबित
बुरहानपुर/26
अगस्त/ जिले में खकनार विकासखण्ड क्षेत्र के बोरवन ग्राम पंचायत द्वारा
विकासीय कार्य कराये जा रहे है। सचिव द्वारा इन कार्यो में घोर लापरवाही व
वित्तीय अनियमितताएं बरती गई है। इस कृत्य के तहत सचिव मोहन साल्वे को
तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जिला पंचायत सीईओ श्री सुरेश्वरसिंह ने उक्त कार्यवाही खकनार जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की है। जिसमें सचिव के विरूद्ध मध्य प्रदेेश पंचायत राज-ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 एवं मध्य प्रदेश पंचायत सेवा के नियमों का उल्लघंन किए जाने पर उक्त कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। निलंबन अवधि में सचिव का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत खकनार रहेगा। सचिव पद का प्रभार मोन्द्रा ग्राम पंचायत सचिव रवीन्द्र गौतम को अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ सौंपा गया है।
जिला पंचायत सीईओ श्री सुरेश्वरसिंह ने उक्त कार्यवाही खकनार जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की है। जिसमें सचिव के विरूद्ध मध्य प्रदेेश पंचायत राज-ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 एवं मध्य प्रदेश पंचायत सेवा के नियमों का उल्लघंन किए जाने पर उक्त कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। निलंबन अवधि में सचिव का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत खकनार रहेगा। सचिव पद का प्रभार मोन्द्रा ग्राम पंचायत सचिव रवीन्द्र गौतम को अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ सौंपा गया है।
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