जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर म.प्र.
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अवैध गौण खनिज से लदे दो ट्रैक्टर-ट्रॉली जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध
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अवैध गौण खनिज से लदे दो ट्रैक्टर-ट्रॉली जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध
बुरहानपुर/23
सितम्बर/ जिले में गौण खनिज खदानों पर सतत् निगरानी मुस्तैद की गई है। गत
दिवस खनिज विभाग द्वारा सारोला दर्यापुर, शाहपुर आदि आस-पास के क्षेत्रों
में स्थित गौण खनिज सम्पदा की सुरक्षा हेतु भ्रमण किया गया। जिला खनिज
अधिकारी श्री अनिल नारनवरे ने गौण खनिज परिवहन एवं उत्खनन के संबंध में
वाहनों की सघन जाँच की गई। इस पड़ताल में अवैध गौण खनिज रेत से लदे 2
टैªक्टर ट्रालियां जप्त की गई।
इन दो वाहनों को उत्खनन जांच के दौरान सारोला-जैनाबाद मार्ग पर रेत का परिवहन करते हुए टेªक्टर क्रमांक एम.पी.68-ए-0213 को जप्त किया गया। जिसमें खनिज परिवहन के संबंध में वाहन चालक के पास किसी भी प्रकार की अनुमति अभिवहन पास नही पाया गया। उक्त वाहन चालक का नाम सुल्तान पिता सलीम निवासी बुरहानपुर एवं वाहन मालिक सईद, निवासी बुरहानपुर बताया गया।
इसी प्रकार से विभागीय अधिकारियों को इन्दौर इच्छापुर मार्ग बाबला ढाबा के सामने खनिज गिट्टी का परिवहन करते हुए टेªक्टर क्रमांक एम.पी.-12-डी-1729 मिला। जिसमें खनिज परिवहन नियमों के तहत वाहन चालक के पास किसी भी प्रकार की अनुमति एवं अभिवहन पास नही था। इस वाहन चालक का नाम रतिराम इंगडे़ निवासी जैनाबाद एवं वाहन मालिक इस्तिहाक निवासी बुरहानपुर बताया गया है।
जप्त वाहनो को मौके पर प्रकरण दर्ज कर षिकारपुरा थाना में अभिरक्षा हेतु रखा गया है। दोनो टैªक्टरों वाहन मालिको के विरूद्ध अवैध परिवहन का प्रकरण तैयार कर कलेक्ट्रेट न्यायालय में दर्ज किया गया है। इसी प्रकार ताप्ती/मोहना नदी क्षेत्र में भी अवैध गौण खनिज की सघन जांच जारी है। इस हेतु अधिकारियों द्वारा नित्य भ्रमण कर विभागीय दायित्वों को अंजाम दिया जा रहा है।
इन दो वाहनों को उत्खनन जांच के दौरान सारोला-जैनाबाद मार्ग पर रेत का परिवहन करते हुए टेªक्टर क्रमांक एम.पी.68-ए-0213 को जप्त किया गया। जिसमें खनिज परिवहन के संबंध में वाहन चालक के पास किसी भी प्रकार की अनुमति अभिवहन पास नही पाया गया। उक्त वाहन चालक का नाम सुल्तान पिता सलीम निवासी बुरहानपुर एवं वाहन मालिक सईद, निवासी बुरहानपुर बताया गया।
इसी प्रकार से विभागीय अधिकारियों को इन्दौर इच्छापुर मार्ग बाबला ढाबा के सामने खनिज गिट्टी का परिवहन करते हुए टेªक्टर क्रमांक एम.पी.-12-डी-1729 मिला। जिसमें खनिज परिवहन नियमों के तहत वाहन चालक के पास किसी भी प्रकार की अनुमति एवं अभिवहन पास नही था। इस वाहन चालक का नाम रतिराम इंगडे़ निवासी जैनाबाद एवं वाहन मालिक इस्तिहाक निवासी बुरहानपुर बताया गया है।
जप्त वाहनो को मौके पर प्रकरण दर्ज कर षिकारपुरा थाना में अभिरक्षा हेतु रखा गया है। दोनो टैªक्टरों वाहन मालिको के विरूद्ध अवैध परिवहन का प्रकरण तैयार कर कलेक्ट्रेट न्यायालय में दर्ज किया गया है। इसी प्रकार ताप्ती/मोहना नदी क्षेत्र में भी अवैध गौण खनिज की सघन जांच जारी है। इस हेतु अधिकारियों द्वारा नित्य भ्रमण कर विभागीय दायित्वों को अंजाम दिया जा रहा है।
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गौण खनिज रायल्टी दरंे संशोधित
गौण खनिज रायल्टी दरंे संशोधित
बुरहानपुर/23
सितम्बर/ राज्य शासन संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग द्वारा जिले में गौण
खनिजों की रायल्टी दरें संशोधित की गई है। जिले में संशोधित दरें
प्रभावशील कर दी गई है।
कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया ने बताया कि शासन द्वारा समस्त पट्टेदार/ठेकेदार को अब निम्नानुसार निर्धारित दरों के मान से रायल्टी देना होगी। जिसमें गौण खनिजों की रायल्टी दरों एवं अनिवार्य भाटक (डेड रेन्ट) की दरों में संशोधन किया गया है। इसमें साधारण रेत, बजरी प्रति घनमीटर 100 रूपये, गिट्टी तथा रोड़ मेटल 100 रूपये प्रति घनमीटर, बोल्डर 50 रूपये प्रति घनमीटर एवं परिष्कृत पत्थर, खण्डा तथा ढोका 100 रूपये प्रति घनमीटर तथा मुरूम 50 रूपये प्रति घन मीटर के मान से नई दरों का निर्धारण किया गया है।
इसी प्रकार से प्रति हैक्टेयर हर वर्ष अनिवार्य भाटक (डेडरेंट) की दरें परिवर्तित की गई है। इसमें अब पट्टेदार/ठेकेदार को क्रेशर के लिये पत्थर उत्खनन पट्टे का प्रथम वर्ष निरंक रहेगा। इस हेतु द्वितीय और तृतीय वर्ष उत्खनन पट्टे के लिए 30 हजार रूपये एवं चतुर्थ वर्ष और उससे आगे की अवधि के लिए 40 हजार रूपये रायल्टी जमा करनी होगी। कलेक्टर ने शासन द्वारा परिवर्तित दरों के मान से रायल्टी जमा कराने खनिज विभाग को निर्देश जारी कर दिए गए है।
कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया ने बताया कि शासन द्वारा समस्त पट्टेदार/ठेकेदार को अब निम्नानुसार निर्धारित दरों के मान से रायल्टी देना होगी। जिसमें गौण खनिजों की रायल्टी दरों एवं अनिवार्य भाटक (डेड रेन्ट) की दरों में संशोधन किया गया है। इसमें साधारण रेत, बजरी प्रति घनमीटर 100 रूपये, गिट्टी तथा रोड़ मेटल 100 रूपये प्रति घनमीटर, बोल्डर 50 रूपये प्रति घनमीटर एवं परिष्कृत पत्थर, खण्डा तथा ढोका 100 रूपये प्रति घनमीटर तथा मुरूम 50 रूपये प्रति घन मीटर के मान से नई दरों का निर्धारण किया गया है।
इसी प्रकार से प्रति हैक्टेयर हर वर्ष अनिवार्य भाटक (डेडरेंट) की दरें परिवर्तित की गई है। इसमें अब पट्टेदार/ठेकेदार को क्रेशर के लिये पत्थर उत्खनन पट्टे का प्रथम वर्ष निरंक रहेगा। इस हेतु द्वितीय और तृतीय वर्ष उत्खनन पट्टे के लिए 30 हजार रूपये एवं चतुर्थ वर्ष और उससे आगे की अवधि के लिए 40 हजार रूपये रायल्टी जमा करनी होगी। कलेक्टर ने शासन द्वारा परिवर्तित दरों के मान से रायल्टी जमा कराने खनिज विभाग को निर्देश जारी कर दिए गए है।
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लोक सेवा दिवस 25 सितम्बर को मनाया जाएगा
विविध कार्यक्रम आयोजित, अधिकारियों-कर्मचारियों को दिलाई जाएगी शपथ
लोक सेवा दिवस 25 सितम्बर को मनाया जाएगा
विविध कार्यक्रम आयोजित, अधिकारियों-कर्मचारियों को दिलाई जाएगी शपथ
बुरहानपुर/23
सितम्बर/ राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में 25 सितम्बर 2014 को ‘’लोक
सेवा दिवस’’ मनाया जायेगा। इस संबंध में प्राप्त निर्देशों के अनुरूप विविध
कार्यक्रम आयोजित किए जाएगें। कार्यक्रमों के आयोजन हेतु शिक्षा विभाग को
दायित्व सौंपे गए है।
कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आइरिन सिंथिया ने लोक सेवा दिवस के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए है। इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बुरहानपुर और नेपानगर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। लोक सेवा दिवस पर विविध गतिविधियां व कार्यक्रमों के आयोजन सुनियोजित रूप से संपादित करने निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की गई है।
इस दरम्यान जिलें के प्रत्येक कार्यालय में कार्यालय प्रमुख द्वारा 25 सितम्बर 2014 को प्रातः 10.30 बजे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को लोक सेवा की शपथ दिलाई जाएगी। जिला मुख्यालय एवं विकासखण्ड स्तर पर मुख्य समारोह आयोजित किए गए है। इस मौके पर जिलें के प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक आदि समस्त जन प्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों तथा लोक सेवा केन्द्र संचालकों एवं गणमान्य नागरिकों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाना हैै।
लोक सेवा दिवस पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं की जानकारी का प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों से किया जावेंगा। जिससे अधिनियम की शक्तियों एवं समय-सीमा में सेवा प्रदाय करने की शासन की मंशा की जानकारी अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त हो सके।
इस दिवस के उपलक्ष्य में सभी विघालयों में लोक सेवाओं के संबंध में वाद विवाद, चित्रकला एवं निबंध लेखन जैसी प्रतियोगिताएं एवं प्रदर्शनी/नुक्कड नाटक आदि आयोजित किये जायेगंे। उक्त कार्य हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आइरिन सिंथिया ने लोक सेवा दिवस के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए है। इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बुरहानपुर और नेपानगर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। लोक सेवा दिवस पर विविध गतिविधियां व कार्यक्रमों के आयोजन सुनियोजित रूप से संपादित करने निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की गई है।
इस दरम्यान जिलें के प्रत्येक कार्यालय में कार्यालय प्रमुख द्वारा 25 सितम्बर 2014 को प्रातः 10.30 बजे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को लोक सेवा की शपथ दिलाई जाएगी। जिला मुख्यालय एवं विकासखण्ड स्तर पर मुख्य समारोह आयोजित किए गए है। इस मौके पर जिलें के प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक आदि समस्त जन प्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों तथा लोक सेवा केन्द्र संचालकों एवं गणमान्य नागरिकों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाना हैै।
लोक सेवा दिवस पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं की जानकारी का प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों से किया जावेंगा। जिससे अधिनियम की शक्तियों एवं समय-सीमा में सेवा प्रदाय करने की शासन की मंशा की जानकारी अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त हो सके।
इस दिवस के उपलक्ष्य में सभी विघालयों में लोक सेवाओं के संबंध में वाद विवाद, चित्रकला एवं निबंध लेखन जैसी प्रतियोगिताएं एवं प्रदर्शनी/नुक्कड नाटक आदि आयोजित किये जायेगंे। उक्त कार्य हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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योग एवं ध्यान प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ
योग एवं ध्यान प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ
बुरहानपुर/23
सितम्बर/ खेल एवं युवा कल्याण विभाग बुरहानपुर द्वारा जिलें में सभी आयु
वर्ग के लोगो के लिए योग एवं ध्यान प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हो चुका है।
इस योग प्रषिक्षण शिविर में स्वैच्छिक भागीदारी के लिये 15 दिवस तक
निःषुल्क संचालित रहेगा।
यह आयोजन 22 सितम्बर 2014 से प्रातः 07 बजे से 08 बजे तक न्यू पुलिस लाईन (षास.जीजामाता पोलीटेक्निक महाविद्यालय के पीछे) बुरहानपुर में किया जा रहा है। इस शिविर में जिला योग प्रभारी श्री भास्कर डोंगरे के द्वारा योग प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रषिक्षण में सभी आयु वर्ग के महिला एवं पुरूष भाग ले सकते है। जो भी योग प्रषिक्षण षिविर में भाग लेना चाहता है। वह संयुक्त जिला कार्यालय कक्ष क्रमांक 67 बहादरपुर रोड पर एवं योग प्रभारी अधिकारी श्री उमेष कोष्टा मोबाईल नम्बर 9826406918 से सम्पर्क कर सकते है।
यह आयोजन 22 सितम्बर 2014 से प्रातः 07 बजे से 08 बजे तक न्यू पुलिस लाईन (षास.जीजामाता पोलीटेक्निक महाविद्यालय के पीछे) बुरहानपुर में किया जा रहा है। इस शिविर में जिला योग प्रभारी श्री भास्कर डोंगरे के द्वारा योग प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रषिक्षण में सभी आयु वर्ग के महिला एवं पुरूष भाग ले सकते है। जो भी योग प्रषिक्षण षिविर में भाग लेना चाहता है। वह संयुक्त जिला कार्यालय कक्ष क्रमांक 67 बहादरपुर रोड पर एवं योग प्रभारी अधिकारी श्री उमेष कोष्टा मोबाईल नम्बर 9826406918 से सम्पर्क कर सकते है।
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समाचार
त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन
जिले में सूची के विरूद्ध दावे-आपत्यिां 23 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक आमंत्रित
त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन
जिले में सूची के विरूद्ध दावे-आपत्यिां 23 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक आमंत्रित
बुरहानपुर/23
सितम्बर/ त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 हेतु फोटोयुक्त मतदाता
सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 23 सितम्बर को कर दिया गया है। पूर्व घोषित
निर्धारित स्थानों (यथाग्राम पंचायत), सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के
कार्यालय, तथा जनपद पंचायत के कार्यालय में सूची चस्पा कर सार्वजनिक की गई
है। इस सूची के विरूद्ध प्रारंभिक प्रकाशन तिथि 23 सितम्बर से 15 अक्टूबर
तक दावें/आपत्तियां प्राधिकृत कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किए जाएगें।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रकाश रेवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत अधिकारियो को फोटोयुक्त मतदाता सूची कार्य में जवाबदारी सौंपी गई है। इस दृष्टि से औसतन 10-10 ग्राम पंचायतों पर नोडल अधिकारी नियुक्त किये गए है। ताकि प्राधिकृत कर्मचारियों को आने वाली कठिनाईयों का निदान किया जा सके। फोटोयुक्त मतदाता सूचियांे के प्रकाषन के बारे में संबंधित व्यक्तियो को जैसे जिला/जनपद पंचायत सदस्यों को 07 दिन पूर्व में सूचना भेजी जावें। दावे-आपत्ति प्राप्ति केन्द्रो पर आवष्यक व्यवस्थाए सुनिष्चित किया जाना है। इसके अलावा दावा-आपत्ति प्राप्त केन्द्रांे का रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं नोडल अधिकारी द्वारा सतत निरीक्षण किया जावेंगा।
इस संबंध में दावे-आपत्ति प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को प्रारूप भरने में प्राधिकृत कर्मचारी एवं नोडल अधिकारी द्वारा सहायता प्रदाय की जावेगी। 2 अक्टूबर, 2014 से आयोजित होने वाली ग्राम सभा में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का वाचन सांयकाल 6 बजे से किया जावेंगा। दावे-आपत्तियों के संबंध में दावंेदार या आपत्तिकर्ता को आवेदन की रसीद तथा पेषी तारीख की सूचना प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा 03 दिवस पश्चात् की दी जाएगी। प्राधिकृत कर्मचारी एवं नोडल अधिकारी के समन्वय से प्रतिदिन दावे-आपत्तियो का देैनिक विवरण रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जावेंगा। प्रत्येक दावे तथा आपत्तियों के संबंध मंे जांच की जाकर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रतिदिन पूर्वान्ह में गत दिवस से संबंधित समस्त दावे-आपत्तियों का देैनिक विवरण सहित नोडल अधिकारियो द्वारा निरीक्षण किया जाना है। तत्पश्चात प्रतिदिन दावे आपत्तियां प्राप्त की जाकर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/सहा0 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध करायेगें। संबंधित पुलिस थाने के थाना प्रभारी से विगत कैलेण्डर वर्ष में पंजीकृत मृतकों की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहा0 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्राप्त की जावें। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहा0 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में सूचनाए जारी करना सुनिश्चित करें। प्राधिकृत कर्मचारियो से प्राप्त दैनिक विवरण को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहा0रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जावें। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहा0 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्राप्त दैनिक विवरण सेे प्रकरण रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में संधारित करेगें। इन अधिकारियों द्वारा प्रारूप ‘’ग’’ में प्राप्त आपत्तियों के माध्यम से तामीली रसीद को प्रकरण से संबंधित अभिलेख में संधारित किया जावेगा। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहा0 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सभी दावे-आपत्तियो को नियमित रूप से निपटारा किया जावें। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिष्चित तारीख 24 अक्टूबर 2014 तक आवष्यक रूप से दावे-आपत्तियों का निराकरण कर लिया जावे। अंतिम रूप से प्रकाषित मतदाता सूचीयॉ सभी कागज पत्रो सहित (जिनमें प्रांरभिक मतदाता सूची प्राप्त दावे तथा आपत्तियो से संबंधित प्रकरण और उनमंे पारित आदेष सम्मिलित है) जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करना है। उन्हे सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जावे। अंतिम रूप से प्रकाषित मतदाता सूचियो का सषुल्क निरीक्षण करने या उनके किसी अंष की प्रमाणित प्रति प्रदाय करने तथा सूचियो के विक्रय की व्यवस्था दिनांक 14.11.2014 से की जावेंगा। तत्समय आयोग के निर्धारित दर अनुसार प्रतिपृष्ठ सम्पूर्ण ग्राम पंचायत की मतदाता सूची विक्रय के लिए उपलब्ध कराए। इसे मतदानवार या वार्डवार विक्रय नही किया जावें। ग्राम पंचायतों तथा ग्रामों में कोटवारों के माध्यम से डोंडी पिटवाकर तथा विविध प्रचार माध्यमों से प्रचार-प्रसार कराने हेतु निर्देश दिए गए है।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रकाश रेवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत अधिकारियो को फोटोयुक्त मतदाता सूची कार्य में जवाबदारी सौंपी गई है। इस दृष्टि से औसतन 10-10 ग्राम पंचायतों पर नोडल अधिकारी नियुक्त किये गए है। ताकि प्राधिकृत कर्मचारियों को आने वाली कठिनाईयों का निदान किया जा सके। फोटोयुक्त मतदाता सूचियांे के प्रकाषन के बारे में संबंधित व्यक्तियो को जैसे जिला/जनपद पंचायत सदस्यों को 07 दिन पूर्व में सूचना भेजी जावें। दावे-आपत्ति प्राप्ति केन्द्रो पर आवष्यक व्यवस्थाए सुनिष्चित किया जाना है। इसके अलावा दावा-आपत्ति प्राप्त केन्द्रांे का रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं नोडल अधिकारी द्वारा सतत निरीक्षण किया जावेंगा।
इस संबंध में दावे-आपत्ति प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को प्रारूप भरने में प्राधिकृत कर्मचारी एवं नोडल अधिकारी द्वारा सहायता प्रदाय की जावेगी। 2 अक्टूबर, 2014 से आयोजित होने वाली ग्राम सभा में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का वाचन सांयकाल 6 बजे से किया जावेंगा। दावे-आपत्तियों के संबंध में दावंेदार या आपत्तिकर्ता को आवेदन की रसीद तथा पेषी तारीख की सूचना प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा 03 दिवस पश्चात् की दी जाएगी। प्राधिकृत कर्मचारी एवं नोडल अधिकारी के समन्वय से प्रतिदिन दावे-आपत्तियो का देैनिक विवरण रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जावेंगा। प्रत्येक दावे तथा आपत्तियों के संबंध मंे जांच की जाकर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रतिदिन पूर्वान्ह में गत दिवस से संबंधित समस्त दावे-आपत्तियों का देैनिक विवरण सहित नोडल अधिकारियो द्वारा निरीक्षण किया जाना है। तत्पश्चात प्रतिदिन दावे आपत्तियां प्राप्त की जाकर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/सहा0 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध करायेगें। संबंधित पुलिस थाने के थाना प्रभारी से विगत कैलेण्डर वर्ष में पंजीकृत मृतकों की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहा0 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्राप्त की जावें। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहा0 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में सूचनाए जारी करना सुनिश्चित करें। प्राधिकृत कर्मचारियो से प्राप्त दैनिक विवरण को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहा0रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जावें। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहा0 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्राप्त दैनिक विवरण सेे प्रकरण रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में संधारित करेगें। इन अधिकारियों द्वारा प्रारूप ‘’ग’’ में प्राप्त आपत्तियों के माध्यम से तामीली रसीद को प्रकरण से संबंधित अभिलेख में संधारित किया जावेगा। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहा0 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सभी दावे-आपत्तियो को नियमित रूप से निपटारा किया जावें। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिष्चित तारीख 24 अक्टूबर 2014 तक आवष्यक रूप से दावे-आपत्तियों का निराकरण कर लिया जावे। अंतिम रूप से प्रकाषित मतदाता सूचीयॉ सभी कागज पत्रो सहित (जिनमें प्रांरभिक मतदाता सूची प्राप्त दावे तथा आपत्तियो से संबंधित प्रकरण और उनमंे पारित आदेष सम्मिलित है) जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करना है। उन्हे सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जावे। अंतिम रूप से प्रकाषित मतदाता सूचियो का सषुल्क निरीक्षण करने या उनके किसी अंष की प्रमाणित प्रति प्रदाय करने तथा सूचियो के विक्रय की व्यवस्था दिनांक 14.11.2014 से की जावेंगा। तत्समय आयोग के निर्धारित दर अनुसार प्रतिपृष्ठ सम्पूर्ण ग्राम पंचायत की मतदाता सूची विक्रय के लिए उपलब्ध कराए। इसे मतदानवार या वार्डवार विक्रय नही किया जावें। ग्राम पंचायतों तथा ग्रामों में कोटवारों के माध्यम से डोंडी पिटवाकर तथा विविध प्रचार माध्यमों से प्रचार-प्रसार कराने हेतु निर्देश दिए गए है।
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समाचार
दावे-आपत्तियां प्राप्त कर निराकरण हेतु कार्यालय में जमा
दावे-आपत्तियां प्राप्त कर निराकरण हेतु कार्यालय में जमा
बुरहानपुर/23
सितम्बर/ बुरहानपुर तहसील कार्यालय निर्वाचन शाखा विधानसभा क्षेत्र
क्रमांक 180 (ग्रामीण) में बीएलओ द्वारा दावे-आपत्ति 1 सितम्बर से 15
सितम्बर तक सभी मतदान केन्द्रों पर प्राप्त की गई। मतदाताओं से
दावे-आपत्तियां प्राप्त कर कार्यालय में जमा करने की कार्यवाही जारी है।
निर्वाचन शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रारूप-6 के 1000 से 1200 तक
आवेदन एवं प्रारूप-7 के नाम कटवाने हेतु 150 से 200 आवेदन प्राप्त हुए है।
इसके साथ-साथ प्रारूप-8 एवं डूप्लीकेट परिचय पत्र बनाने का कार्य चल रहा
है।
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समाचार जिले में अभी तक 1053.6 मिली मीटर औसत वर्षा हुई
बुरहानपुर/23
सितम्बर/ जिले में जारी मौसम में अभी तक 1053.6 मिली मीटर औसत वर्षा हुई
है। जबकि गत वर्ष इसी अवधि तक 1361.9 मिली मीटर औसत वर्षा दर्ज की गई थी।
पिछले 24 घंटो के दरम्यान बुरहानपुर तहसील में 9.4 मि.मी. एवं नेपानगर 23 मि.मी. तथा खकनार तहसील में निल मि.मी. वर्षा मापी गई है।
अधीक्षक भू-अभिलेख श्री एम.एल.पालीवाल ने बताया कि अभी तक सर्वाधिक वर्षा 1322.8 मि.मी. खकनार और सबसे कम 713.9 मि.मी. बुरहानपुर में तथा 1124 मि.मी. वर्षा नेपानगर तहसील में आकी गई है।
पिछले 24 घंटो के दरम्यान बुरहानपुर तहसील में 9.4 मि.मी. एवं नेपानगर 23 मि.मी. तथा खकनार तहसील में निल मि.मी. वर्षा मापी गई है।
अधीक्षक भू-अभिलेख श्री एम.एल.पालीवाल ने बताया कि अभी तक सर्वाधिक वर्षा 1322.8 मि.मी. खकनार और सबसे कम 713.9 मि.मी. बुरहानपुर में तथा 1124 मि.मी. वर्षा नेपानगर तहसील में आकी गई है।
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समाचार
सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 अंतर्गत सूची का प्रकाशन
सूची के विरूद्ध दावे-आपत्तियां आमंत्रित
सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 अंतर्गत सूची का प्रकाशन
सूची के विरूद्ध दावे-आपत्तियां आमंत्रित
बुरहानपुर/23
सितम्बर/सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 अंतर्गत प्रारूप सूची का
प्रकाशन आज 18 सितम्बर को कर दिया गया है। आमजन के अवलोकनार्थ हेतु उक्त
सूची संबंधित नगरीय क्षेत्र में वार्ड के मतदान केन्द्रों पर एवं ग्रामीण
क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध कराई गई है। इस सूची के
विरूद्ध दावे-आपत्ति आगामी 17 अक्टूबर 2014 तक प्रस्तुत कर सकते है। कोई भी
व्यक्ति सादे कागज पर भी हस्तलिखित बायोडाटा से आपत्ति/दावा प्रस्तुत कर
सकता है।
यह जानकारी कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आइरिन सिंथिया ने दी। उन्होनें बताया कि संपूर्ण जिले के लिए प्रारूप का प्रकाशन कलेक्टर कार्यालय तथा एन.आई.सी. पर भी प्रदर्शित किया गया है। ग्राम के सार्वजनिक स्थान, तहसील, जनपद पंचायत में भी प्रारूप सूची प्रदर्शित की जावेगी। सूची में तथ्यों पर दावे और आपत्ति होने पर ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय एवं नगरीय क्षेत्र में संबंधित वार्ड के मतदान केन्द्र में नियुक्त पदांकित अधिकारी/संबंधित नायब तहसीलदार/तहसीलदार को विहित प्रारूप फार्म में स्वयं अथवा डाक से निर्धारित तिथि 17 अक्टूबर को कार्यालयीन समय तक प्रस्तुत की जा सकती है।
इस हेतु विहित प्रारूप (फार्म) ग्राम पंचायत कार्यालय व तहसील कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध रहेगें। विहित प्रारूप (फार्म) आपत्तिकर्ता द्वारा हाथ से लिखे/टाईप किये/साईक्लोस्टाईल या फोटोकॉपी अथवा एनआईसी साईट से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकते है।
प्रारूप सूची का प्रकाशन, दावा-आपत्ति प्राप्ति अंतर्गत विभिन्न कार्यवाही - ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन 18 सितम्बर को होगा। ग्राम सभाओं/वार्ड-मोहल्ला सभाओं का आयोजन 27 नवम्बर को प्रायोजित है। जिसमें प्राधिकृत अधिकारियो द्वारा निर्धारित प्रारूप में दावे-आपत्तियों संबंधी आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर नियत की गई है। दावे आपत्तियों के निराकरण की अंतिम तिथि 10 नवम्बर है। अंतिम सूची का प्रकाशन 17 नवम्बर को किया जावेगा। जिला स्तर पर अपील प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि 21 नवम्बर नियत की गई है। इस हेतु अपील निराकरण की अंतिम तिथि 6 दिसम्बर और अंतिम सूची के परिशिष्ट का प्रकाशन 8 दिसम्बर को किया जावेगा।
यह जानकारी कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आइरिन सिंथिया ने दी। उन्होनें बताया कि संपूर्ण जिले के लिए प्रारूप का प्रकाशन कलेक्टर कार्यालय तथा एन.आई.सी. पर भी प्रदर्शित किया गया है। ग्राम के सार्वजनिक स्थान, तहसील, जनपद पंचायत में भी प्रारूप सूची प्रदर्शित की जावेगी। सूची में तथ्यों पर दावे और आपत्ति होने पर ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय एवं नगरीय क्षेत्र में संबंधित वार्ड के मतदान केन्द्र में नियुक्त पदांकित अधिकारी/संबंधित नायब तहसीलदार/तहसीलदार को विहित प्रारूप फार्म में स्वयं अथवा डाक से निर्धारित तिथि 17 अक्टूबर को कार्यालयीन समय तक प्रस्तुत की जा सकती है।
इस हेतु विहित प्रारूप (फार्म) ग्राम पंचायत कार्यालय व तहसील कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध रहेगें। विहित प्रारूप (फार्म) आपत्तिकर्ता द्वारा हाथ से लिखे/टाईप किये/साईक्लोस्टाईल या फोटोकॉपी अथवा एनआईसी साईट से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकते है।
प्रारूप सूची का प्रकाशन, दावा-आपत्ति प्राप्ति अंतर्गत विभिन्न कार्यवाही - ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन 18 सितम्बर को होगा। ग्राम सभाओं/वार्ड-मोहल्ला सभाओं का आयोजन 27 नवम्बर को प्रायोजित है। जिसमें प्राधिकृत अधिकारियो द्वारा निर्धारित प्रारूप में दावे-आपत्तियों संबंधी आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर नियत की गई है। दावे आपत्तियों के निराकरण की अंतिम तिथि 10 नवम्बर है। अंतिम सूची का प्रकाशन 17 नवम्बर को किया जावेगा। जिला स्तर पर अपील प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि 21 नवम्बर नियत की गई है। इस हेतु अपील निराकरण की अंतिम तिथि 6 दिसम्बर और अंतिम सूची के परिशिष्ट का प्रकाशन 8 दिसम्बर को किया जावेगा।
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