जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर म.प्र.
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कृषि महोत्सव में किसान क्रांति रथ प्रत्येक ग्राम में पहुंचेगें
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कृषि महोत्सव में किसान क्रांति रथ प्रत्येक ग्राम में पहुंचेगें
बुरहानपुर/3
सितम्बर/ राज्य शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग व्दारा 25 सितम्बर
से 20 अक्टूबर 2014 के मध्य जिले में ’’बुरहानपुर कृषि महोत्सव’’ का आयोजन
प्रस्तावित है। इस दौरान विकास खण्ड स्तर पर दो किसान क्रांति रथ प्रत्येक
ग्राम में पहुंचेगें। यह कृषि रथ प्रति दिन 5-5 ग्रामों का भ्रमण कर
रात्री विश्राम ग्राम में करेगें तथा किसान संगोष्ठी आयोजित कर कृषि मूलक
योजनाओं व तकनीकि से कृषकों को जागरूक करेगें।
यह निर्णय कलेक्टर जे.पी. आइरिन सिंथिया की अध्यक्षता में उक्त कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित करने संबंधी बैठक में लिया गया है। इस मौके पर जिला स्तर पर सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये है।
कलेक्टर ने कहा कि जिले में रथ भ्रमण के दरम्यान ग्रामों में विभिन्न विभागों द्वारा हितग्राहीमूलक गतिविधियांें की जानकारी किसानों को दी जायेगी। इसमें जैसे - मिनीकीट वितरण, कृषि यंत्र वितरण, मिट्टी परीक्षण नमूना संग्रह, बलराम तालाब का शुभारंभ, कस्टम हायरिंग केन्द्र का शुभारंभ, पशु उपचार, स्वीकृति पत्र, मछुआ आवास ग्रह प्रवेश, फलदार पौधों का वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड वितरण आदि शामिल है। इस अवसर पर उक्त योजनाओं का साहित्य वितरण भी किया जायेगा। इसके साथ-साथ विद्यालयों, आगंनवाडियों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें। कृषि महोत्सव के दौरान विकास खण्ड स्तरीय किसान संगोष्ठी तथा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन आगामी 18 से 20 अक्टूबर 2014 के मध्य आयोजित किए जाएगें। जिसमें कृषि विशेषज्ञ वैज्ञानिकों द्वारा कृषि तकनीक संबंधी जानकारी दी जावेगी। इन आयोजनों में कृषि से संबंधित विभाग जैसे-पशुपालन, उद्यानिकी, मत्स्य, रेशम की उन्नत तकनीकों के बारे में प्रदर्शन के माध्यम से कृषकों को जागरूक किया जायेगा।
यह निर्णय कलेक्टर जे.पी. आइरिन सिंथिया की अध्यक्षता में उक्त कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित करने संबंधी बैठक में लिया गया है। इस मौके पर जिला स्तर पर सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये है।
कलेक्टर ने कहा कि जिले में रथ भ्रमण के दरम्यान ग्रामों में विभिन्न विभागों द्वारा हितग्राहीमूलक गतिविधियांें की जानकारी किसानों को दी जायेगी। इसमें जैसे - मिनीकीट वितरण, कृषि यंत्र वितरण, मिट्टी परीक्षण नमूना संग्रह, बलराम तालाब का शुभारंभ, कस्टम हायरिंग केन्द्र का शुभारंभ, पशु उपचार, स्वीकृति पत्र, मछुआ आवास ग्रह प्रवेश, फलदार पौधों का वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड वितरण आदि शामिल है। इस अवसर पर उक्त योजनाओं का साहित्य वितरण भी किया जायेगा। इसके साथ-साथ विद्यालयों, आगंनवाडियों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें। कृषि महोत्सव के दौरान विकास खण्ड स्तरीय किसान संगोष्ठी तथा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन आगामी 18 से 20 अक्टूबर 2014 के मध्य आयोजित किए जाएगें। जिसमें कृषि विशेषज्ञ वैज्ञानिकों द्वारा कृषि तकनीक संबंधी जानकारी दी जावेगी। इन आयोजनों में कृषि से संबंधित विभाग जैसे-पशुपालन, उद्यानिकी, मत्स्य, रेशम की उन्नत तकनीकों के बारे में प्रदर्शन के माध्यम से कृषकों को जागरूक किया जायेगा।
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किसानों को सोयाबीन फसल कीट व्याधि प्रबंधन परामर्श
किसानों को सोयाबीन फसल कीट व्याधि प्रबंधन परामर्श
बुरहानपुर/3
सितम्बर/ आत्मा कृषि विभाग विशेषज्ञ विशाल पाटीदार ने किसान भाईयो को सलाह
दी है कि अभी सोयाबीन फसल में फल्लियां आना शुरू हो गई हैं। इस समय
सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि सोयाबीन में दो तरह का नुकसान की
संभावना रहती है। अतः कीटो और बीमारियो से नुकसान होता है। इन रोगों से
बचाव के लिए किसान भाई ध्यान नही दे पाते है। अतः सोयाबीन पर कई प्रकार के
रोग होते है। जैसे मायरोथिशियम लीफ स्पॉट, टारगेट लीफ स्पॉट, फ्रॉग आई,
वायरस, इन रोगों से सोयाबीन समय से जल्दी पक जाती है और हमें सही उपज नही
मिल पाती। इसलिये इनका प्रबंधन करना जरुरी है। इस हेतु पायराक्लोस्टरोबिन
20 ग्राम, या थायोफिनेट मिथाइल 35 ग्राम, या प्रोपिकोनाजोल 25 एम. एल.प्रति
पंप के हिसाब से मिलाकर स्प्रे करंे। जिससे सोयाबीन फसल उक्त कीट व्याधि
से बचाया जा सके।
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एम.डी.एम. के अंतर्गत कूपन उपस्थिति के मान से जारी करने नवीन व्यवस्था लागू
एम.डी.एम. के अंतर्गत कूपन उपस्थिति के मान से जारी करने नवीन व्यवस्था लागू
बुरहानपुर/3
सितम्बर/ राज्य शासन के निर्देशानुसार जिला पंचायत द्वारा मध्यान्ह भोजन
कार्यक्रम अंतर्गत कूपन औसत उपस्थिति के मान से जारी करने हेतु नवीन
व्यवस्था की गई है। जिसके तहत वर्ष 2014-15 में माह अगस्त 2014 से जिले की
लक्षित एमडीएम संचालित प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं को कम्प्यूटराईज्ड किया
गया है। इस कम्प्यूटराईज्ड व्यवस्था के साथ ही कूपन औसत उपस्थिति
मात्रानुसार जारी किए जा रहे है।
जिला पंचायत सीईओ श्री सुरेश्वरसिंह ने उक्त जानकारी दी। उन्होनें बताया कि प्रत्येक शाला के लिए एक माह के एक कूपन की चार प्रतिया जारी कर दी गई है। साथ ही चारों प्रतियों पर पृथक-पृथक सीले लगाई गई है। जिसमें प्रथम प्रति कार्यालयीन प्रति के लिए, द्वितीय प्रति शाला के लिए, तृतीय प्रति स्वसहायता समूह के लिए एवं चतुर्थ प्रति उचित मूल्य की दुकान की प्रति सुलभ कराई गई है।
श्री सिंह ने प्रति जनपद कार्यालय में पावती पर प्राप्ती लेकर कार्यालय में रखने के निर्देश भी दिए है। साथ ही द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रति विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयकों को बुरहानपुर/खकनार तहसील के माध्यम से जनशिक्षाकेन्द्र वार, शालावार सेट तैयार कर वितरित किए गए है। उक्त सेट संबंधित जनशिक्षकों को सौंपकर तीन दिवस के भीतर स्वसहायता को खाद्यान्न कूपन प्रदाय करना सुनिश्चित किया है। जिसमें स्वसहायता समूह की सील एवं हस्ताक्षर व फोन नंबर सहित प्राप्ति जनपद कार्यालय में बीआरसी के माध्यम से जमा कराई जाए। तत्पश्चात मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के द्वारा समस्त प्राप्ती की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराए। इस हेतु निर्देश दिए गए है कि स्व-सहायता समूह प्राप्त तीनों प्रतियों को लेकर खाद्यान्न उठाव हेतु उचित मूल्य की दुकान पर पहुंचेगा। खाद्यान्न उठाव पश्चात दुकान के सेल्समेन द्वारा कूपन पर सील लगाकर शाला की प्रति एवं समूह की प्रति वापस की जायेगी। जिसे समूह शाला की प्रति शाला में एवं समूह की प्रति स्वयं के पास रखी जावे।
यह व्यवस्था तत्काल प्रभावशील कर दी गई है। प्रत्येक स्तर पर नियमों का पालन अनिवार्य रूप से किये जावे। ताकि एमडीएम प्रदाय खाद्यान्न संबंधित शालाओं से संलग्न क्रियान्वित एजेंसी को समयानुसार उपलब्ध करवाकर योजना का संचालन सुचारू रूप से किया जा सकें।
जिला पंचायत सीईओ श्री सुरेश्वरसिंह ने उक्त जानकारी दी। उन्होनें बताया कि प्रत्येक शाला के लिए एक माह के एक कूपन की चार प्रतिया जारी कर दी गई है। साथ ही चारों प्रतियों पर पृथक-पृथक सीले लगाई गई है। जिसमें प्रथम प्रति कार्यालयीन प्रति के लिए, द्वितीय प्रति शाला के लिए, तृतीय प्रति स्वसहायता समूह के लिए एवं चतुर्थ प्रति उचित मूल्य की दुकान की प्रति सुलभ कराई गई है।
श्री सिंह ने प्रति जनपद कार्यालय में पावती पर प्राप्ती लेकर कार्यालय में रखने के निर्देश भी दिए है। साथ ही द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रति विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयकों को बुरहानपुर/खकनार तहसील के माध्यम से जनशिक्षाकेन्द्र वार, शालावार सेट तैयार कर वितरित किए गए है। उक्त सेट संबंधित जनशिक्षकों को सौंपकर तीन दिवस के भीतर स्वसहायता को खाद्यान्न कूपन प्रदाय करना सुनिश्चित किया है। जिसमें स्वसहायता समूह की सील एवं हस्ताक्षर व फोन नंबर सहित प्राप्ति जनपद कार्यालय में बीआरसी के माध्यम से जमा कराई जाए। तत्पश्चात मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के द्वारा समस्त प्राप्ती की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराए। इस हेतु निर्देश दिए गए है कि स्व-सहायता समूह प्राप्त तीनों प्रतियों को लेकर खाद्यान्न उठाव हेतु उचित मूल्य की दुकान पर पहुंचेगा। खाद्यान्न उठाव पश्चात दुकान के सेल्समेन द्वारा कूपन पर सील लगाकर शाला की प्रति एवं समूह की प्रति वापस की जायेगी। जिसे समूह शाला की प्रति शाला में एवं समूह की प्रति स्वयं के पास रखी जावे।
यह व्यवस्था तत्काल प्रभावशील कर दी गई है। प्रत्येक स्तर पर नियमों का पालन अनिवार्य रूप से किये जावे। ताकि एमडीएम प्रदाय खाद्यान्न संबंधित शालाओं से संलग्न क्रियान्वित एजेंसी को समयानुसार उपलब्ध करवाकर योजना का संचालन सुचारू रूप से किया जा सकें।
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शस्त्र लायसेंसधारियों को राष्ट्र स्तरीय डाटा पंजीयन कराना अनिवार्य
कलेक्टोरेट से आवेदन प्रारूप में प्राप्त करें
शस्त्र लायसेंसधारियों को राष्ट्र स्तरीय डाटा पंजीयन कराना अनिवार्य
कलेक्टोरेट से आवेदन प्रारूप में प्राप्त करें
बुरहानपुर/3
सितम्बर/ भारत शासन के निर्देशानुसार समस्त व्यक्ति/संस्थागत शस्त्र
लायसेंसधारियों का राष्ट्र स्तरीय डाटा तैयार किया जा रहा है। बुरहानपुर
जिले के समस्त शस्त्र लायसेंसधारियों शस्त्र लायसेंस का डॉटा एनडीएल
साफ्टवेयर में पंजीयन किया जा रहा है।
डिप्टी कलेक्टर श्री के.एल.यादव ने उक्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस हेतु संयुक्त जिला कार्यालय बुरहानपुर के शस्त्र लायसेंस शाखा में कार्यालयीन समय में 10.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र जमा किए जा रहे है। आवेदन पत्र में मूल लायसेंस/निवास पते हेतु (आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बिजली बिल) में से कोई एक की छायाप्रति संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र में प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑनलाईन पंजीयन कर यूआईडी नंबर की प्रविष्टि मूल लायसेंस में की जावेगी। शस्त्र लायसेंसधारी आवेदन का प्रारूप शस्त्र लायसेंस शाखा/आवक शाखा कलेक्टोरेट बुरहानपुर से प्राप्त कर सकते है।
डिप्टी कलेक्टर श्री के.एल.यादव ने उक्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस हेतु संयुक्त जिला कार्यालय बुरहानपुर के शस्त्र लायसेंस शाखा में कार्यालयीन समय में 10.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र जमा किए जा रहे है। आवेदन पत्र में मूल लायसेंस/निवास पते हेतु (आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बिजली बिल) में से कोई एक की छायाप्रति संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र में प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑनलाईन पंजीयन कर यूआईडी नंबर की प्रविष्टि मूल लायसेंस में की जावेगी। शस्त्र लायसेंसधारी आवेदन का प्रारूप शस्त्र लायसेंस शाखा/आवक शाखा कलेक्टोरेट बुरहानपुर से प्राप्त कर सकते है।
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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत आवेदन पत्र 10 सितम्बर तक आमंत्रित
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत आवेदन पत्र 10 सितम्बर तक आमंत्रित
बुरहानपुर/3
सितम्बर/ म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड व्दारा संचालित मुख्यमंत्री
स्वरोजगार योजनान्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र निवासियों से उद्योग
स्थापना हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय
वर्ष 2014-15 के लिये जिले में 46 ईकाइ स्थापना हेतु रु. 90.00 लाख रूपये
का लागत का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इच्छुक आवेदक खादी तथा ग्रामोद्योग
बोर्ड जिला पंचायत बुरहानपुर कार्यालय में 10 सितम्बर तक आवेदन प्राप्त कर
जमा कर सकते है।
खादी ग्रामोद्योग विभाग जिला प्रबंधक श्री कटियार ने उक्त जानकारी दी। उन्होनें बताया कि योजनान्तर्गत ऐसे हितग्राही जिनकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच हो। वह न्यूनतम 5 वी पास तथा बैंक से कालातीत ऋणी नही होना चाहिए। आवेदक बैंक के माध्यम से योजना का लाभ ले सकते है। इस योजनान्तर्गत हितग्राही को 20 हजार रुपये से 10.00 लाख रूपये तक की ऋण सुविधा प्राप्त होगी।
सामान्य हितग्राही को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत या अधिकतम 1.00 लाख तथा अजा/अजजा महिला हितग्राही, अल्पसंख्यक, विकलांग, अन्य पि.वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) 30 प्रतिशत अधिकतम 2.00 लाख रु. अनुदान की पात्रता होगी। बैंक व्दारा ऋण स्वीकृत होगा। जिसमें शासन के नियमानुसार 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा गांरटी शुल्क प्रचलित दर पर 7 वर्ष तक रहेगी। आवेदक को शासन के नियमानुसार उद्योग एवं सेवा व्यवसाय हेतु ऋण सुविधा सुलभ कराई जाएगी। योजनान्तर्गत बोर्ड की मान्य सूची अनुसार यथा कुम्हारी उद्योग, स्टोन क्रेसर, कृत्रिम आभूषण निर्माण, आटा दलिया, मसाला निर्माण, भारतीय मिष्ठान, रेस्टारेंट, दुध उत्पाद, पशुचारा निर्माण, टेन्ट हाउस, पीवीसी उत्पाद, डिर्टजेन्ट पावॅडर/केक, नाई सेलून, टायर रिममोर्डिगं, साईकल मरम्मत,सेन्ट्री,राज मिस्त्री आदि उद्योगो के लिये ऋण उपलब्ध कराया जावेगा।
खादी ग्रामोद्योग विभाग जिला प्रबंधक श्री कटियार ने उक्त जानकारी दी। उन्होनें बताया कि योजनान्तर्गत ऐसे हितग्राही जिनकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच हो। वह न्यूनतम 5 वी पास तथा बैंक से कालातीत ऋणी नही होना चाहिए। आवेदक बैंक के माध्यम से योजना का लाभ ले सकते है। इस योजनान्तर्गत हितग्राही को 20 हजार रुपये से 10.00 लाख रूपये तक की ऋण सुविधा प्राप्त होगी।
सामान्य हितग्राही को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत या अधिकतम 1.00 लाख तथा अजा/अजजा महिला हितग्राही, अल्पसंख्यक, विकलांग, अन्य पि.वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) 30 प्रतिशत अधिकतम 2.00 लाख रु. अनुदान की पात्रता होगी। बैंक व्दारा ऋण स्वीकृत होगा। जिसमें शासन के नियमानुसार 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा गांरटी शुल्क प्रचलित दर पर 7 वर्ष तक रहेगी। आवेदक को शासन के नियमानुसार उद्योग एवं सेवा व्यवसाय हेतु ऋण सुविधा सुलभ कराई जाएगी। योजनान्तर्गत बोर्ड की मान्य सूची अनुसार यथा कुम्हारी उद्योग, स्टोन क्रेसर, कृत्रिम आभूषण निर्माण, आटा दलिया, मसाला निर्माण, भारतीय मिष्ठान, रेस्टारेंट, दुध उत्पाद, पशुचारा निर्माण, टेन्ट हाउस, पीवीसी उत्पाद, डिर्टजेन्ट पावॅडर/केक, नाई सेलून, टायर रिममोर्डिगं, साईकल मरम्मत,सेन्ट्री,राज मिस्त्री आदि उद्योगो के लिये ऋण उपलब्ध कराया जावेगा।
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उच्च शिक्षा ऋण योजनान्तर्गत शिविर आज
उच्च शिक्षा ऋण योजनान्तर्गत शिविर आज
बुरहानपुर/3
सितम्बर/ संस्थागत वित्त संचालनालय मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार
जिला मुख्यालय पर उच्च शिक्षा ऋण योजनान्तर्गत शिविर का आयोजन किया गया है।
यह शिविर आज 5 सितम्बर को पूर्वान्ह 11 बजे से स्थानीय श्री गुरूगोविंद
सिंह कॉलेज ऑफ डेंटल रिसर्च स्टेशन रोड़ स्थित प्रारंभ होगा।
यह जानकारी जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री किशोर कुमार तोलानी ने दी। उन्होनें बताया कि उच्च ऋण शिविर में आवेदक नियमानुसार दस्तावेज लेकर उपस्थित होवे।
यह जानकारी जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री किशोर कुमार तोलानी ने दी। उन्होनें बताया कि उच्च ऋण शिविर में आवेदक नियमानुसार दस्तावेज लेकर उपस्थित होवे।
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गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन सम्मानपूर्वक किया जावे
जैनाबाद और रेणुका झील विसर्जन स्थल घोषित
गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन सम्मानपूर्वक किया जावे
जैनाबाद और रेणुका झील विसर्जन स्थल घोषित
बुरहानपुर/3
सितम्बर/ जिले में अनंत चतुर्दशी पर्व पूर्ण विधि विधान से संपन्न होगा।
इस दरम्यान गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन सम्मान पूर्वक किया जावेगा। इस हेतु
जैनाबाद पत्थर खदान कुंड और रेणुका झील मूर्ति विसर्जन स्थल घोषित किए गए
है। इन स्थलों पर कतारबद्धता के साथ विसर्जन सुरक्षित रूप से किया जाएगा।
जिला प्रशासन द्वारा जैनाबाद खदान स्थित क्रेन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं
माकूल रहेगी।
यह निर्णय आज गुजराती धर्मशाला सभागार में सर्व गणेश मंडल आयोजकों की बैठक में मंडल प्रमुखों व जिला प्रशासन के समन्वयी विचार-विमर्श से लिया गया है।
इस निर्णय का मुख्य उद््देश्य सूर्यपुत्री माँ ताप्ती सलिला को प्रदूषण से मुक्त रखना है। जिसमें नगरवासियों व बुद्धिजीवियों और स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी अग्रणी भूमिका का निर्वहन करते हुए मांग की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी ताप्ती नदी के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जल प्रदूषण को रोकने निर्णय पारित किया है। उक्त निर्णय का पालन करना अनिवार्य है।
कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आइरिन सिंथिया ने उक्त जानकारी देते हुए सभी से अपील की है कि निर्धारित स्थल पर मूर्तियां विसर्जित की जाए। पीओपी से बनी मूर्तियां में केमिकल्स होता है। जो कि जल को प्रदूषित करता है। जो प्राणीजगत के लिए हानिकारक है। माननीय न्यायालय ने भी पीओपी की मूर्तियां विसर्जित करने पर रोक लगाई है। मिट्टी से बनी मूर्तियां जल को प्रदूषित नहीं करती है। इस प्रकार से पीओपी केमिकल्स से बनी मूर्तियां नदी में विसर्जित करने से रोकना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होनें जिला प्रशासन की ओर से गणेशोत्सव की सभी को हार्दिक बंधाईयां देते हुए सर्व आयोजक मंडलो से अपेक्षित सहयोग प्रदान करने की आशा जताई है।
पुलिस अधीक्षक श्री अनिलसिंह कुशवाह ने आयोजकों से कहा कि जो पहले आयेगा। वहीं क्रम में मूर्ति विसर्जन करेगें। शराब पीकर विसर्जन जूलुस में आना प्रतिबंधित है। सभी लोग शांतिपूर्वक सौहार्द्रपूर्ण और खुशहाल वातावरण में अनंत चतुर्दशी त्यौहार मनायें।
इस मौके पर एडीएम श्री प्रकाश रेवाल ने बताया कि विसर्जन स्थल पर बड़ी मूर्तियां ट्रैक्टर-ट्रॉली आसानी से पहुंचनें हेतु प्रबंध किए जाएगें। इस हेतु मार्ग दुरूस्त कराया जा रहा है। विसर्जन स्थलों पर विद्युत, गोताखोर, नाव, स्वास्थ्य सुविधाएं व सुरक्षा व्यवस्था सुलभ रहेगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बी.एस.बिरदे ने आयोजक मंडलों से अनुरोध किया है कि मूर्ति विसर्जन जुलूस यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बरकरार रखेगें। इस हेतु वालेंटियर सहयोग प्रदान करें। ताकि वाहनों की आवाजाही सुलभता से जारी रहे।
इस अवसर पर नगर के बुद्धिजीवियों, गणमान्य नागरिकों, आयोजकों के सुझावों को सुना गया। बैठक में प्रशासन ने प्रत्येक को अपने-अपने सुझाव प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। सभी के सामंजस्य से निर्धारित स्थल पर मूर्तियां विसर्जित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री सुरेश रेवाल, सीएसपी श्री परिहार सहित सभी जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
यह निर्णय आज गुजराती धर्मशाला सभागार में सर्व गणेश मंडल आयोजकों की बैठक में मंडल प्रमुखों व जिला प्रशासन के समन्वयी विचार-विमर्श से लिया गया है।
इस निर्णय का मुख्य उद््देश्य सूर्यपुत्री माँ ताप्ती सलिला को प्रदूषण से मुक्त रखना है। जिसमें नगरवासियों व बुद्धिजीवियों और स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी अग्रणी भूमिका का निर्वहन करते हुए मांग की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी ताप्ती नदी के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जल प्रदूषण को रोकने निर्णय पारित किया है। उक्त निर्णय का पालन करना अनिवार्य है।
कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आइरिन सिंथिया ने उक्त जानकारी देते हुए सभी से अपील की है कि निर्धारित स्थल पर मूर्तियां विसर्जित की जाए। पीओपी से बनी मूर्तियां में केमिकल्स होता है। जो कि जल को प्रदूषित करता है। जो प्राणीजगत के लिए हानिकारक है। माननीय न्यायालय ने भी पीओपी की मूर्तियां विसर्जित करने पर रोक लगाई है। मिट्टी से बनी मूर्तियां जल को प्रदूषित नहीं करती है। इस प्रकार से पीओपी केमिकल्स से बनी मूर्तियां नदी में विसर्जित करने से रोकना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होनें जिला प्रशासन की ओर से गणेशोत्सव की सभी को हार्दिक बंधाईयां देते हुए सर्व आयोजक मंडलो से अपेक्षित सहयोग प्रदान करने की आशा जताई है।
पुलिस अधीक्षक श्री अनिलसिंह कुशवाह ने आयोजकों से कहा कि जो पहले आयेगा। वहीं क्रम में मूर्ति विसर्जन करेगें। शराब पीकर विसर्जन जूलुस में आना प्रतिबंधित है। सभी लोग शांतिपूर्वक सौहार्द्रपूर्ण और खुशहाल वातावरण में अनंत चतुर्दशी त्यौहार मनायें।
इस मौके पर एडीएम श्री प्रकाश रेवाल ने बताया कि विसर्जन स्थल पर बड़ी मूर्तियां ट्रैक्टर-ट्रॉली आसानी से पहुंचनें हेतु प्रबंध किए जाएगें। इस हेतु मार्ग दुरूस्त कराया जा रहा है। विसर्जन स्थलों पर विद्युत, गोताखोर, नाव, स्वास्थ्य सुविधाएं व सुरक्षा व्यवस्था सुलभ रहेगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बी.एस.बिरदे ने आयोजक मंडलों से अनुरोध किया है कि मूर्ति विसर्जन जुलूस यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बरकरार रखेगें। इस हेतु वालेंटियर सहयोग प्रदान करें। ताकि वाहनों की आवाजाही सुलभता से जारी रहे।
इस अवसर पर नगर के बुद्धिजीवियों, गणमान्य नागरिकों, आयोजकों के सुझावों को सुना गया। बैठक में प्रशासन ने प्रत्येक को अपने-अपने सुझाव प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। सभी के सामंजस्य से निर्धारित स्थल पर मूर्तियां विसर्जित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री सुरेश रेवाल, सीएसपी श्री परिहार सहित सभी जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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