Monday 13 October 2014

JANSAMPARK NEWS 13-10-14

जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर म.प्र.
समाचार
सैनिक कल्याणार्थ लक्ष्य से अधिक राशि एकत्र
राज्यपाल द्वारा कलेक्टर बुरहानपुर को प्रशंसा पत्र और ट्राफी प्रदत्त
बुरहानपुर/13 अक्टूबर/ राज्यपाल रामनरेश यादव ने बुरहानपुर जिले को सैनिक कल्याणार्थ वर्ष 2012-13 में लक्ष्य से अधिक राशि एकत्र करने पर प्रशंसा पत्र और ट्राफी प्रदत्त की।
    कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आइरिन सिंथिया को उक्त प्रशंसा पत्र और ट्राफी खण्डवा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी मोहम्मद नासिर ने सौंपी।
    कलेक्टेªट सभागार में श्री नासिर ने बताया कि पिछले 6-7 साल से बुरहानपुर जिले में सशस्त्र झण्डा सेना दिवस योगदान में काफी पीछे रहा है। बुरहानपुर जिले ने सेना में वीरगति को प्राप्त करने वाले तथा विकलांग सैनिकों के सहायतार्थ 2 लाख 23 हजार रूपये का धन संग्रह कर उल्लेखनीय योगदान दिया है। प्रदेश में बुरहानपुर जिले ने लक्ष्य से अधिक पूर्ति करने पर प्रथम स्थान अर्जित किया है। उन्होनें बताया कि यह कामयाबी तत्कालीन कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी के अथक प्रयासों से मिली है। उनके कार्यकाल के दौरान दो तीन साल से जो परम्परा बनी है। वह भविष्य में इसी तरह बरकरार रहे। सभी विभाग राशि एकत्र करने में नैतिक दायित्व समझें। प्रदेश में अन्य जिलो के क्रम में जिला लक्ष्य पूर्ति में सदैव आगे रहे। मैं सैनिकों कल्याणार्थ योगदान देने वाले के प्रति आशान्वित हूँ। वर्तमान कलेक्टर श्रीमती सिंथिया के नेतृृत्व में विभिन्न विभागों की टीम ने वर्ष 2013-14 जिले को आवंटित लक्ष्य पूर्ति के करीब पहुंच रहा है। संकल्पित टीम पुनः प्रदेश में राशि एकत्र करने में अव्वल रहेंगी।
    कलेक्टर श्रीमती सिंथिया ने कहा कि तत्कालीन कलेक्टर द्वारा शुरू की गई परम्परा को यहा के अधिकारियों-कर्मचारियों ने निष्ठा से सहयोग प्रदान किया है। आगे और अधिक राशि जुटाने के लिए प्रयास किए जाएगें। उन्होनें बताया कि वर्ष 2013-14 में सभी विभाग प्रमुखों ने अधिक से अधिक योगदान देने का आव्हान किया है। इस अवसर पर नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री सुमेरसिंह मुजाल्दा ने सशस्त्र झंडा दिवस की एकत्र राशि का ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस दरम्यान प्रशंसा पत्र का वाचन सहायक ग्रेड-2 श्री प्रमोद मोदी द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक श्री संजय गुप्ता ने किया। इस दरम्यान सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
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क्रमांक/50/768/2014                            पवार/सचिन/सै.क./फोटो
समाचार
विश्व हाथ धुलाई दिवस 15 अक्टूबर को
बुरहानपुर/13 अक्टूबर/ राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में 15 अक्टूबर को विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान शालाओं में सही तरीके से हाथ धोने विद्यार्थियों को सीख दी जाएगी। इस जागरूकता के लिए प्रत्येक ग्राम की सभी शालाएं मिलकर एक स्थल पर हाथ धुलाई दिवस कार्यक्रम संपन्न होगा। शासन ने इस कार्यान्वयन को गिनीज बुक वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज कराने का निर्णय लिया है।
    कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया ने इस संबंध में शिक्षा विभाग को निर्देश दिए है। जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक विद्यालय में हाथ धुलाई दिवस समारोह-पूर्वक मनाया जाए। इस कार्य को गति देने सरपंच, सचिव तथा समग्र स्वच्छता ब्लॉक समन्वयकों, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, शिक्षा, जनपद आदि की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। कलेक्टर ने इस दिवस की तमाम गतिविधियों की मॉनीटरिंग हेतु सभी जनपद सीईओ को निर्देशित किया है। शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में शौचालयों का सत्यापन कर जानकारी ऑनलाईन पंजीयन किया जाना है। यह रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। शिक्षा विभाग को बाल्टी, मग, साबुन, तौलिया हेतु राशि दी गई है। कलेक्टर ने जनपद पंचायत सीईओ बुरहानपुर और खकनार को निर्देश दिए है कि मध्यान्ह भोजन के पूर्व बच्चों को हाथ कैसे धोना है। इसके बारे में प्रत्यक्ष रूप से समझाया जायेगा। विश्व हाथ धुलाई दिवस के अवसर पर विशेष मध्यान्ह भोजन शालाओं में प्रदाय किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शत प्रतिशत छात्र-छात्राओं को भाग लेना अनिवार्य है।
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क्रमांक/51/769/2014                                  पवार/सचिन/जि.पं.
समाचार
मूर्तियां निर्माण एवं विसर्जन से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम हेतु
जिले में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रभावशील
बुरहानपुर/13 अक्टूबर/ माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोनल बैंच भोपाल द्वारा 19 दिसम्बर 2013 को जारी गाईड लाईन में मूर्ति निर्माण एवं मूर्तियां व ताजियो विसर्जन हेतु दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया गया है।
    कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती जे.पी. आइरीन सिंथिया ने जिले में मूर्ति निर्माण एवं विसर्जन से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 आदेश जारी कर दिया है। जिला दण्डाधिकारी ने उक्त आदेश में कहा है कि बुरहानपुर जिले में मूर्तियों/प्रतिमाओं के निर्माण में केवल प्राकृतिक सामग्रियों का ही इस्तेमाल किया जावे। जो कि पवित्र ग्रंथों में उल्लेखित है। मूर्तियों के निर्माण में परम्परागत मिट््टी का ही उपयोग करें। पीओपी (प्लास्टर ऑफ पेरिस) या किसी भी केमिकल्स/रासायनिक वस्तुओं का उपयोग मूर्ति निर्माण में किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
    प्रभावशील आदेश में मूर्तियों/प्रतिमाओं पर कलर हेतु भी केवल प्राकृतिक रंग ही उपयोग में लाये। गैर विषाक्त रंगों, किसी भी प्रकार के गैर विषाक्त रंगों का इस्तेमाल पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिले में केवल परम्परागत मिट््टी से निर्मित प्रतिमाओं का ही उत्पादन और विक्रय किया जा सकेगा। परम्परागत मिट््टी छोड़कर अन्य पदार्थ पीओपी व अन्य रासायनिक पदार्थो से बनाई जाने वाली मूर्तियों के निर्माण तथा क्रय-विक्रय, स्टाक करना, परिवहन कर विक्रय करना अथवा बाहर से क्रय करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्थानीय निकाय द्वारा इस संबंध में सत्यापन किया जावेगा। यदि कही इस आदेश के जारी दिनांक के बाद परम्परागत मिट््टी छोड़कर अन्य पदार्थ पीओपी व अन्य रासायनिक पदार्थो से प्रतिमा निर्माण मामला प्रकाश में आता है तो तत्काल स्थानीय निकाय द्वारा इन निर्मित मूर्तियों को अपने कब्जे में लेकर उनका निपटान नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 के प्रावधान अनुरूप किया जावेगा। पूजन सामग्री जैसे फल, फूल, नारियल, वस्त्र, आभुषण, सजावट के सामान जिनमें कागज, प्लास्टिक से निर्मित वस्तुए शामिल है। इन्हें मूर्ति/प्रतिमाएं विसर्जन के पूर्व निकालकर अलग-अलग एकत्रित किया जावेगा। उक्त एकत्रित सामग्री का निपटान नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 के प्रावधान अनुरूप होगा। मूर्ति विसर्जन के 24 घण्टे के भीतर विसर्जित मूर्ति/प्रतिमाओं से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट जैसे बांस, रस्सी, मिट्टी, प्रतिमा के हिस्से आदि को एकत्रित कर निपटान नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 के प्रावधान अनुसार किये जाने संबंधी निर्णय लिया गया है।
    जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रभावशीलयह आदेश आम जनता के महत्व का है। आम जन को संबोधित है। जिससे व्यक्तिशः सूचना दी जाना संभव नही होने से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत न्यायलय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यह आदेश 9 अक्टूबर से जिले में प्रभावशील कर दिया गया है। उक्त आदेश का उल्लघंन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।
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क्रमांक/52/770/2014                                पवार/सचिन/प्रशासन
समाचार
जनपद पंचायत बुरहानपुर/खकनार ग्राम पंचायतों में सरपंच व वार्ड आरक्षण प्रक्रिया 21 अक्टूबर को
बुरहानपुर/13 अक्टूबर/ म.प्र.पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत जनपद पंचायत बुरहानपुर/खकनार के ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं वार्डो के आरक्षण हेतु प्रक्रिया 21 अक्टूबर को प्रातः 10.30 बजे से संपन्न होगी।
    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया ने बताया कि उक्त प्रक्रिया बुरहानपुर और खकनार जनपद पंचायत मुख्यालय पर होगी। जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
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क्रमांक/53/771/2014                                                              पवार/सचिन/निर्वाचन
समाचार
जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष हेतु आरक्षण प्रक्रिया 24 अक्टूबर को
बुरहानपुर/13 अक्टूबर/ म.प्र.पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत जिले में जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों, जनपद पंचायत बुरहानपुर/खकनार के निर्वाचन क्षेत्रांें तथा जनपद पंचायत के अध्यक्ष पदों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया ने बताया कि यह प्रक्रिया 24 अक्टूबर को प्रातः 10.30 बजे कलेक्टेªट कार्यालय स्थित संपन्न होगी।
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क्रमांक/54/772/2014                                                          पवार/सचिन/निर्वाचन
समाचार
मध्यान्ह भोजन पकाने की लागत राशि खातों में जमा
बुरहानपुर/13 अक्टूबर/ जिले की लक्षित माध्यमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम माह सितम्बर/अक्टूबर की 45 शैक्षणिक दिवसों की भोजन पकाने की राशि शाला स्वयं सहायता समूह शाला प्रबंधन समिति के नवीन खातों में आर.टी.जी.एस.के माध्यम से कर दी गई है।
    जिला पंचायत सीईओ श्री सुरेश्वरसिंह ने उक्त जानकारी दी। उन्होनें बताया कि जनशिक्षक माध्यमिक शालाओं की शाला प्रबंधन समिति एवं संलग्न स्वयं सहायता समूह को नवीन खातों में जमा राशि से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करेगें।
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क्रमांक/55/773/2014                                                          पवार/सचिन/जि.पं.
समाचार
अनुसूचित जाति वर्ग गरीब युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण आयोजित
बुरहानपुर/13 अक्टूबर/ जिला अंत्यावसायी समिति द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण बुरहानपुर जारी है। शासन से वित्तिय वर्ष 2014-15 में अनूसूचित जाति वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले 600 युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण पश्चात् प्लेसमेंट हेतु आवेदको से
    कार्यपालन अधिकारी श्री बकोरियो ने इस संबंध में उक्त जानकारी दी। उन्होनें बताया कि इस हेतु आवेदन पत्र भरने के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। जिसमें आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का होना आवश्यक है। आवेदक कम से कम 8 वी उतीर्ण हो। साथ ही मध्य प्रदेश का मूल निवासी होवे। आवेदन में स्थाई पता अवश्य अंकित करना पडे़गा। आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के मध्य हो। समस्त स्त्रोतों से आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू. 40500/- एवं शहरी क्षेत्र में रू. 51500/- से अधिक न हो। इसमें बीपीएल कार्डधारी को मान्यता दी जावेगी। मध्यप्रदेश में स्थित किसी भी औद्योगिक क्षेत्र (इकाई) में प्रशिक्षण हेतु।  प्रशिक्षण के दौरान होस्टल, भोजन सुविधा उपलब्ध होगी। इस प्रकार इच्छुक आवेदक योग्यतानुसार प्रशिक्षण हेतु सादे कागज पर अपना आवेदन व सहमति पत्र आवश्यक दस्तावेजो सहित 20 अक्टूबर 2014 तक कार्यालयीन समय में कार्यालय जिला अन्त्यावसायी सह.विकास समिति मर्या कमरा न. 68, जिला संयुक्त कार्यालय बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में जमा कर सकते है।
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क्रमांक/56/774/2014                                                                  पवार/सचिन/अं.व्या.
समाचार
फोटो निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन 15 अक्टूबर को
दावे/आपत्तियां प्रकाशन तिथि से लेकर 10 नवम्बर तक स्वीकार
बुरहानपुर/13 अक्टूबर/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटो निर्वाचक नामावली संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत सूची तैयार की गई है। जिसका प्रारूप प्रकाशन 15 अक्टूबर को होगा। फोटो निर्वाचक नामावली प्रारूप के विरूद्ध दावे/आपत्तियां प्रकाशन तिथि से लेकर आगामी 10 नवम्बर 2014 तक स्वीकार की जावेगी।
    यह जानकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया ने दी। उन्होनें मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की आयोजित बैठक में जिलाध्यक्षों को बताया कि फोटो निर्वाचक नामावली की संबंधित सूची का वाचन 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक ग्राम सभा, स्थानीय निकायों, निवासी कल्याण समितियों की बैठकों में भी किया जाएगा। इस अनुक्रम में 19 अक्टूबर से 2 नवम्बर तक राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेबल असिस्टेंट के साथ विशेष अभियान तहत दावे/आपत्तियां प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। 20 नवम्बर को प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण किया जावेगा। इसी दिन डाटाबेस को अपडेट कर फोटो मर्जिंग किया जाना है। इस दरम्यान कन्ट्रोल टेबल अपडेट करना तथा पूरक सूचियां भी तैयार की जावेगी। आगामी 5 जनवरी 2015 को फोटो निर्वाचक नामावलियों का अंतिम रूप से प्रकाशन किया जावेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उक्त मतदाता सूची 1 जनवरी 2015 को अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले समस्त युवा मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने हेतु पात्र है। दावे/आपत्तियां मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाईट ूूूण्बमवउंकीलंचतंकमेीण्दपबण्पद पर उपलब्ध रहेगी। जिसे कोई भी मतदाता, राजनैतिक दल अवलोकन कर सकते है। किसी को कोई  आपत्ति हो तो वह आपत्ति दर्ज करा सकते है। अभी तक मतदाता सूची एवं प्रारूपों में पुरूष/महिला एवं अन्य के आधार पर डाटा संधारित किया जा रहा था। अब भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अन्य के स्थान पर थर्ड जेण्डर अंकित किया जाएगा। मतदान केन्द्रवार बूथ लेबल एजेन्ट की सूची राजनैतिक दलों से प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।
    बैठक में अवगत कराया गया कि प्रारूप फोटो निर्वाचक नामावली-179 नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में 294 मतदान केन्द्र है। तथा विधानसभा मतदान केन्द्र क्रमांक 180 बुरहानपुर में कुल 337 मतदान केन्द्र है। इस प्रकार से कुल मतदान केन्द्र 631 है। कलेक्टर ने कहा कि मतदाता सूचियों का परीक्षण तथा अवलोकन गंभीरता और सूक्षमता से किया जाएगा। दावे/आपत्तियां आर. ओ. द्वारा सुनी जाएगी।   
    राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने कहा कि मतदाता सूचियों में डबल नाम लोगों ने लिखवाएं है। जिससे मतदाता सूची में 2 स्थानों में नाम होने से बहुत सारी दिक्कतें आती है। कलेक्टर ने इस संबंध में कहा कि जिन लोगांे के मतदाता सूची में दो-दो जगह नाम देखने को मिलेगें। तो उनके विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जावेगी। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री दिलीप श्रॉफ, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्री अजय रघुवंशी, बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री अर्जुन निकम व जिला निर्वाचन कार्यालय सुपरवाईजर श्री सुधीर अत्रे उपस्थित रहे।
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क्रमांक/57/775/2014                          पवार/सचिन/निर्वाचन/फोटो
समाचार
आर.सी.एस. स्क्रीनिंग केम्प संपन्न
बुरहानपुर/13 अक्टूबर/ राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत आज सोमवार को जिला स्वास्थ्य समिति (कुष्ठ) जिला बुरहानपुर व सेंट जोसफ लेप्रोसी सेंटर सनावद के संयुक्त तत्वावधान में डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में कुष्ठ विकृति के आपरेषन हेतु पुर्नः शल्य क्रिया हेतु स्क्रीनिंग केम्प का आयोजन किया गया। जिसमें कुल 23 विकृति वाले कुष्ठ मरीजों की जांच की गई। इस दौरान 4 विकृत कुष्ठ रोगियों को चिन्हित किया गया।    
    उक्त केम्प में चयनित मरीजों के आपरेषन 16 नवम्बर को सेंट जोसफ लेप्रोसी सेंटर सनावद में निःषुल्क होगें। साथ ही मरीजों को शासन की ओर से 8000/- आर्थिक सहायता राषि प्रदान की जावेगी। षिविर में उपस्थित सभी मरीजों को भोजन एवं परिवहन व्यय जिला स्वास्थ्य समिति (कुष्ठ) द्वारा किया गया।
    षिविर का शुभारंभ मॉ सरस्वती की फोटो पर मार्ल्याण एवं दीप प्रज्जवलित कर किया गया। डॉ0 उर्मिला नानावटी जिला कुष्ठ अधिकारी एवं पुनम डेहरिया कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा किया गया। संचालन श्री राजेष दोर्बेकर द्वारा किया गया एवं आभार मदन मोहन मालवीय एम एंड डी ऑफिसर द्वारा माना गया।
    षिविर में सेंट जोसफ लेप्रोसी सेंटर सनावद से आये फिजियोथेरापिस्ट सिस्टर नीता एवं श्री मोहन बिर्ला व दीपक ने सेवाये दी। जिला कुष्ठ इकाई से श्री जी.एस.चौहान, पर्यवेक्षक, श्री जी.जे.धरमकर, संजय मालवीय लिपिक, कुष्ठ सहायक श्री एम.एल.साहू, एस.सी.मुजमदार, कैलाष पटेल, श्रीमती कुसुम पाठक, अनवर खान, जमनालाल सेन, मेघसिंह नरवरिया एवं दिनेष मेहलून्दे ने अपनी सेवायें दी ।
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क्रमांक/58/776/2014                          पवार/सचिन/स्वास्थ्य/फोटो

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JANSAMPARK NEWS 30-08-18

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