Saturday, 18 October 2014

JANSAMPARK NEWS 16-10-14

जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर म.प्र.
समाचार
ग्रामीण अंचलों में स्वच्छता रथ ने जगाई अलख
बुरहानपुर/16 अक्टूबर/ भारत स्वच्छता अभियान के तहत जन जागृति प्रसारित की गई। जिला पंचायत स्वच्छता मिशन के तत्वावधान में स्वच्छता रथ भ्रमण का समयबद्ध कार्यक्रम आयाेिजत किया गया। इस स्वच्छता रथ ने जिले में बुरहानपुर और खकनार विकासखण्ड क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में भ्रमण कर स्वच्छता की अलख जगाई है। यह रथ भ्रमण निरन्तर जारी है। बुरहानपुर जनपद पंचायत क्षेत्रान्तर्गत स्वच्छता रथ दहीनाला, जलान्द्रा, हरदा एवं खातला में तथा जनपद पंचायत खकनार के तहत शेखपुरा, मोन्द्रा, रतागढ एवं सिवल आदि तथा ग्रामीण रूट की अन्य ग्राम पंचायतों में पहुंचा। इन ग्रामों में प्रमुखता से ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान उपस्थित मास्टर ट्रेनर्स द्वारा ग्रामीणों को खुलें में शौच बंद करने और घरों में शौचालय निर्माण व उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया।

    यह जानकारी श्री प्रवीण गुप्ता जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिषन जिला पंचायत बुरहानपुर के द्वारा दी गई। उन्होने बताया कि खुलें में शौच करने से वातावरण दूषित होता है। मक्खिया अन्य कीटाणु उत्पन्न हो जाते है। जो भोजन, पानी, हवा माध्यम से मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते है। इससे अनेकों बीमारियां होने की संभावना रहती है। इस प्रकार से दूषित भोजन खाने से एवं पानी पीने से पीलिया, हैजा एवं उल्टी दस्त जैसी बीमारियॉ हो जाती है। अतः हमें स्वच्छता के सात घटकों पालन करना चाहिए। जिन्हें अपनाकर मनुष्य स्वच्छ एवं स्वस्थ्य रह सकता है। इस दौरान स्कूली छात्र/छात्राओं को हाथ धुलाई के सही तरीके सिखाये गये।
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क्रमांक/75/793/2014                                                            पवार/सचिन/ग्रा.वि./फोटो
समाचार
महाराष्ट्र राज्य विधान सभा निर्वाचन दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता से
अवैध मदिरा की रोकथाम हेतु विषेष अभियान जारी रहा
बुरहानपुर/16 अक्टूबर/ महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचन 2014 के दौरान बुरहानपुर जिले के अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों में पूर्ण सतर्कता बरती गई। इस दौरान अवैध शराब क्रय-विक्रय परिवहन की रोकथाम हेतु 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक विशेष अभियान जारी रहा। जिसमें आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा व्यापार वितरण एवं चौर्यनयन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कार्यवाही की गई। विभाग द्वारा सतत् सीमावर्ती क्षेत्रों में रात्रि गष्त कर वाहनों की सूक्ष्मता से विधिवत जाँच की गई। इस अभियान अवधि में सदिग्ध स्थानों पर सूचनाओं के आधार पर दबिष देकर कुल 17 प्रकरण अवैध मदिरा विक्रय एवं धारण के पंजीबद्ध किये गये। इस अभियान अवधि में 32 पाव देषी मदिरा, 74 पाव विदेषी मदिरा, 13 बोतल बीयर, 57 लीटर हाथभट्टी मदिरा, एवं 05 लीटर ताड़ी जप्त कर उल्लेखनीय है कि इस दरम्यान 9294 रूपये की अवैध मदिरा जप्त हुई। संबधित आरोपियो के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही को अंजाम दिया गया।
    यह अभियान कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया के निर्देषन में जिला आबकारी अधिकारी श्री राजेन्द्र शर्मा के नेतृत्व मेें तथा सहायक जिला आबकारी अधिकारियों के दिशा नियंत्रण में गठित 3 टीमों द्वारा सतत् गश्त चौकसी रखी गई। 
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क्रमांक/76/794/2014                                                       पवार/सचिन/आबकारी
समाचार
बुरहानपुर नगर निगम सीमा अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रभावशील
बुरहानपुर/16 अक्टूबर/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत बुरहानपुर नगर निगम सीमा में निम्न प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किया गया है। जिला दण्डाधिकारी ने यह आदेश पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर द्वारा प्रतिवेदित कराये जाने पर जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रभावशील की गई है।
    जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी उक्त आदेश के तहत बुरहानपुर नगर निगम सीमा में कोई भी रैली, जुलुस, शोभायात्रा, धरना, प्रदर्षन आदि सार्वजनिक सभा/आयोजन बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे।
    साथ ही म0प्र0 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित किए गए है। बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के मार्ग में कोई भी मंच नहीं बनाया जा सकेंगा। किसी भी प्रकार के आयोजन के बाद उनके व्दारा लगाये गये पोस्टर/बैनर आदि से किये गये सम्पत्ति विरूपण को 24 घण्टे में हटा कर आयोजक व्दारा साफ-सफार्इ्र करवाई जावें। अन्यथा इसे नगर निगम व्दारा किया जाकर आयोजक से नियमानुसार शुल्क वसूल किया जाएगा। उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित आयोजन में शामिल प्रत्येक व्यक्ति जारी प्रतिबंधात्मक आदेष के उल्लंघन का दोषी होगा। जिला दण्डाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिवेदित कराने पर अनुसार यह आदेष आम जनता के महत्व का है। आम जनता को संबोधित है। जिसकी व्यक्तिषः सूचना दी जाना सम्भव नहीं होने से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत एक पक्षीय पारित किया है। आदेष से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यह आदेष 27 सितम्बर से लागू होकर 10 नवम्बर 2014 तक प्रभावशील रहेगा। इस अवधि में उक्त आदेष का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा । 
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क्रमांक/77/795/2014                                                      पवार/सचिन/प्रशासन
समाचार
दहीनाला में कृषि संगोष्टी संपन्न
बुरहानपुर/16 अक्टूबर/ कृषि महोत्सव के दौरान विकासखंड बुरहानपुर के ग्राम दहीनाला में रात्रिकालीन किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषि क्रांति रथ का स्वागत अनाज से हुआ, जिसमें लगभग 86 किलो. अनाज प्राप्त हुआ जिसे उसी ग्राम की ऑंगनबाड़ी को सौंपा गया तथा सूरजधारा योजना के तहत 30 किसानों  को  गेहूं , चना, के बीज एवं उद्यानिकी विभाग के द्वारा धनिया बीज के पैकेट वितरण किये गये साथ ही लगभग 150 किसानों  के मिट्टी परीक्षण हेतु मिट्टी नमूने एकत्रित किये गये। इस दौरान ग्राम के लगभग 150 किसान उपस्थित थे। 
    इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर जे.पी. आयरीन सिंथिया ने खेती के साथ पशुपालन एवं मुर्गी पालन, (मिश्रित खेती) को बढ़ावा देने पर जोर दिया, महिलाओं को मुर्गी पालन करने की सलाह दी ,साथ ही जिले के सभी विभागांे के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। किसानों की  अन्य विभागों से जो समस्यायें थी। एवं योजनाओ की रूबरू चर्चा हुई  इस  कार्यक्रम का आभार व्यक्त परियोजना संचालक आत्मा श्री राजेश चतुर्वेदी ने किया।
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क्रमांक/78/796/2014                                                               पवार/सचिन/कृषि
समाचार
पंचायत निर्वाचन फोटोयुक्त मतदाता सूची विरूद्ध दावा/आपत्ति कार्यवाही समयबद्धता से संपादित
आयोग प्रेक्षक द्वारा कार्यवाही की प्रशंसा
बुरहानपुर/16 अक्टूबर/ मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु जिले में फोटोयुक्त मतदाता सूची के विरूद्ध दावा/आपत्ति की कार्यवाही विधिवत रूप से की गई। जिले में यह कार्य समयबद्धता और मुस्तैदी से संपन्न हुआ।
    गत दिवस निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक श्री हरिसिंह शेखावत ने भ्रमण कर दावे/आपत्ति की कार्यवाही का जायजा लिया। प्रेक्षक ने दावा-आपत्ति की कार्य संपादन करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की निष्ठा को सराहा। उन्होनें आयोग से भी जिले में हुए उक्त कार्य की तत्काल मोबाइल से सूचना देकर प्रशंसा की।
    प्रेक्षक ने माना की कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया ने इस कार्य की मॉनीटरिंग के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई। इन प्राधिकृृत अधिकारियों ने नियमित रूप से दावे/आपत्ति स्थलों पर जाकर निरीक्षण किया। कलेक्टर की इस कार्यप्रणाली से फोटोयुक्त दावे/आपत्तियां जैसे कार्य समय पर किए गए।
    अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रकाश रेवाल ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि प्रेक्षक ने बुरहानपुर और खकनार विकासखण्ड क्षेत्र में भ्रमण कर दावा/आपत्तिया कार्यवाही केन्द्रों का अवलोकन किया। उन्होनें कार्यवाही को भी गहनता से परखा। उन्होनें बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत फोटोयुक्त मतदाता सूची के तहत जिले के दोनो विकासखण्ड क्षेत्रों में कुल 3308 दावा/आपत्तियां प्राप्त की गई। जिसमें 14 अक्टूबर की स्थिति में 960 दावा/आपत्तियों का निराकरण किया गया।
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क्रमांक/79/797/2014                                                  पवार/सचिन/निर्वाचन

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JANSAMPARK NEWS 30-08-18

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