जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर म.प्र.
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ग्रामीण अंचलों में स्वच्छता रथ ने जगाई अलख
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ग्रामीण अंचलों में स्वच्छता रथ ने जगाई अलख
यह जानकारी श्री प्रवीण गुप्ता जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिषन जिला पंचायत बुरहानपुर के द्वारा दी गई। उन्होने बताया कि खुलें में शौच करने से वातावरण दूषित होता है। मक्खिया अन्य कीटाणु उत्पन्न हो जाते है। जो भोजन, पानी, हवा माध्यम से मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते है। इससे अनेकों बीमारियां होने की संभावना रहती है। इस प्रकार से दूषित भोजन खाने से एवं पानी पीने से पीलिया, हैजा एवं उल्टी दस्त जैसी बीमारियॉ हो जाती है। अतः हमें स्वच्छता के सात घटकों पालन करना चाहिए। जिन्हें अपनाकर मनुष्य स्वच्छ एवं स्वस्थ्य रह सकता है। इस दौरान स्कूली छात्र/छात्राओं को हाथ धुलाई के सही तरीके सिखाये गये।
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महाराष्ट्र राज्य विधान सभा निर्वाचन दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता से
अवैध मदिरा की रोकथाम हेतु विषेष अभियान जारी रहा
महाराष्ट्र राज्य विधान सभा निर्वाचन दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता से
अवैध मदिरा की रोकथाम हेतु विषेष अभियान जारी रहा
यह अभियान कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया के निर्देषन में जिला आबकारी अधिकारी श्री राजेन्द्र शर्मा के नेतृत्व मेें तथा सहायक जिला आबकारी अधिकारियों के दिशा नियंत्रण में गठित 3 टीमों द्वारा सतत् गश्त चौकसी रखी गई।
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बुरहानपुर नगर निगम सीमा अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रभावशील
बुरहानपुर नगर निगम सीमा अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रभावशील
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी उक्त आदेश के तहत बुरहानपुर नगर निगम सीमा में कोई भी रैली, जुलुस, शोभायात्रा, धरना, प्रदर्षन आदि सार्वजनिक सभा/आयोजन बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे।
साथ ही म0प्र0 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित किए गए है। बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के मार्ग में कोई भी मंच नहीं बनाया जा सकेंगा। किसी भी प्रकार के आयोजन के बाद उनके व्दारा लगाये गये पोस्टर/बैनर आदि से किये गये सम्पत्ति विरूपण को 24 घण्टे में हटा कर आयोजक व्दारा साफ-सफार्इ्र करवाई जावें। अन्यथा इसे नगर निगम व्दारा किया जाकर आयोजक से नियमानुसार शुल्क वसूल किया जाएगा। उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित आयोजन में शामिल प्रत्येक व्यक्ति जारी प्रतिबंधात्मक आदेष के उल्लंघन का दोषी होगा। जिला दण्डाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिवेदित कराने पर अनुसार यह आदेष आम जनता के महत्व का है। आम जनता को संबोधित है। जिसकी व्यक्तिषः सूचना दी जाना सम्भव नहीं होने से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत एक पक्षीय पारित किया है। आदेष से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यह आदेष 27 सितम्बर से लागू होकर 10 नवम्बर 2014 तक प्रभावशील रहेगा। इस अवधि में उक्त आदेष का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा ।
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दहीनाला में कृषि संगोष्टी संपन्न
दहीनाला में कृषि संगोष्टी संपन्न
इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर जे.पी. आयरीन सिंथिया ने खेती के साथ पशुपालन एवं मुर्गी पालन, (मिश्रित खेती) को बढ़ावा देने पर जोर दिया, महिलाओं को मुर्गी पालन करने की सलाह दी ,साथ ही जिले के सभी विभागांे के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। किसानों की अन्य विभागों से जो समस्यायें थी। एवं योजनाओ की रूबरू चर्चा हुई इस कार्यक्रम का आभार व्यक्त परियोजना संचालक आत्मा श्री राजेश चतुर्वेदी ने किया।
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पंचायत निर्वाचन फोटोयुक्त मतदाता सूची विरूद्ध दावा/आपत्ति कार्यवाही समयबद्धता से संपादित
आयोग प्रेक्षक द्वारा कार्यवाही की प्रशंसा
पंचायत निर्वाचन फोटोयुक्त मतदाता सूची विरूद्ध दावा/आपत्ति कार्यवाही समयबद्धता से संपादित
आयोग प्रेक्षक द्वारा कार्यवाही की प्रशंसा
गत दिवस निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक श्री हरिसिंह शेखावत ने भ्रमण कर दावे/आपत्ति की कार्यवाही का जायजा लिया। प्रेक्षक ने दावा-आपत्ति की कार्य संपादन करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की निष्ठा को सराहा। उन्होनें आयोग से भी जिले में हुए उक्त कार्य की तत्काल मोबाइल से सूचना देकर प्रशंसा की।
प्रेक्षक ने माना की कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया ने इस कार्य की मॉनीटरिंग के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई। इन प्राधिकृृत अधिकारियों ने नियमित रूप से दावे/आपत्ति स्थलों पर जाकर निरीक्षण किया। कलेक्टर की इस कार्यप्रणाली से फोटोयुक्त दावे/आपत्तियां जैसे कार्य समय पर किए गए।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रकाश रेवाल ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि प्रेक्षक ने बुरहानपुर और खकनार विकासखण्ड क्षेत्र में भ्रमण कर दावा/आपत्तिया कार्यवाही केन्द्रों का अवलोकन किया। उन्होनें कार्यवाही को भी गहनता से परखा। उन्होनें बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत फोटोयुक्त मतदाता सूची के तहत जिले के दोनो विकासखण्ड क्षेत्रों में कुल 3308 दावा/आपत्तियां प्राप्त की गई। जिसमें 14 अक्टूबर की स्थिति में 960 दावा/आपत्तियों का निराकरण किया गया।
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