जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर म.प्र.
समाचार
मध्य प्रदेश निःशक्त जन हितार्थ चलित न्यायालय का आगमन एक नवम्बर को
बुरहानपुर में आयुक्त द्वारा शिकायतों व समस्याओं की सुनवाई होगी
समाचार
मध्य प्रदेश निःशक्त जन हितार्थ चलित न्यायालय का आगमन एक नवम्बर को
बुरहानपुर में आयुक्त द्वारा शिकायतों व समस्याओं की सुनवाई होगी
बुरहानपुर/22
सितम्बर/मध्य प्रदेश निःशक्तजन हितार्थ चलित न्यायालय एक नवम्बर को
पूर्वान्ह 11 बजे बुरहानपुर आ रहा है। मोबाइल कोर्ट में आयुक्त श्री बलदीप
सिंह मेनी निःशक्तों की समस्याएं व शिकायतें सुनेगें। इस दरम्यान आयुक्त
द्वारा यथा संभव त्वरित निराकरण करने हेतु आदेश पारित किये जाएगें।
कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया ने उक्त जानकारी दी। उन्होनें बताया कि यह आयोजन निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1955 के प्रावधान अनुसार निःशक्तजनों को प्रदत्त सुविधाओं एवं उनके अधिकारों को संरक्षित रखने हेतु किया गया है। इस हेतु सामाजिक न्याय को आयोजन संबंधी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
डिप्टी कलेक्टर एवं सामाजिक न्याय विभाग प्रभारी उपसंचालक श्री समुेरसिंह मुजाल्दा ने बताया कि मोबाइल कोर्ट के प्रचार-प्रसार हेतु निर्देश जारी किए गए है। जिसमें नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों इस संबंध में जानकारी अनिवार्य रूप से पहुंचाना सुनिश्चित किया गया है। इस हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत के सचिव/नगरीय निकाय में वार्ड प्रभारी को आवश्यक पम्पलेट/ब्रोसर/मुनादी कराने निर्देश दिए गए है। इस दौरान विकलांगों की शिकायतों को सचिव एवं वार्ड प्रभारी पंजीयन करेगें। उक्त पंजीकृत दस्तावेज जनपद पंचायत सीईओ एवं नगर पालिका अधिकारी द्वारा उपसंचालक सामाजिक न्याय को भेजे जाएगें। उपसंचालक द्वारा प्रत्येक शिकायत की स्कूटिनी की जाकर संबंधित अधिकारी से टीप/अभिमत प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर लिया जायेगा। उक्त सभी आवेदनों को अंतिम सुनवाई/निराकरण हेतु मोबाइल कोर्ट में आयुक्त निःशक्तजन मध्य प्रदेश के न्याय निर्णय हेतु प्रस्तुत किए जाएगें।
कोर्ट आयोजन की तिथि को भी निःशक्तजनों द्वारा समस्या, शिकायत से संबंधित आवेदन प्राप्त किए जाएगें। ऐसे सभी आवेदनों का पंजीयन काउंटर पर किया जाएगा। ऐसे आवेदन पत्रों पर भी विभागीय अधिकारियों से प्राप्त कर उसी दिन आयुक्त निःशक्तजन मध्य प्रदेश के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते है।
कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया ने उक्त जानकारी दी। उन्होनें बताया कि यह आयोजन निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1955 के प्रावधान अनुसार निःशक्तजनों को प्रदत्त सुविधाओं एवं उनके अधिकारों को संरक्षित रखने हेतु किया गया है। इस हेतु सामाजिक न्याय को आयोजन संबंधी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
डिप्टी कलेक्टर एवं सामाजिक न्याय विभाग प्रभारी उपसंचालक श्री समुेरसिंह मुजाल्दा ने बताया कि मोबाइल कोर्ट के प्रचार-प्रसार हेतु निर्देश जारी किए गए है। जिसमें नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों इस संबंध में जानकारी अनिवार्य रूप से पहुंचाना सुनिश्चित किया गया है। इस हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत के सचिव/नगरीय निकाय में वार्ड प्रभारी को आवश्यक पम्पलेट/ब्रोसर/मुनादी कराने निर्देश दिए गए है। इस दौरान विकलांगों की शिकायतों को सचिव एवं वार्ड प्रभारी पंजीयन करेगें। उक्त पंजीकृत दस्तावेज जनपद पंचायत सीईओ एवं नगर पालिका अधिकारी द्वारा उपसंचालक सामाजिक न्याय को भेजे जाएगें। उपसंचालक द्वारा प्रत्येक शिकायत की स्कूटिनी की जाकर संबंधित अधिकारी से टीप/अभिमत प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर लिया जायेगा। उक्त सभी आवेदनों को अंतिम सुनवाई/निराकरण हेतु मोबाइल कोर्ट में आयुक्त निःशक्तजन मध्य प्रदेश के न्याय निर्णय हेतु प्रस्तुत किए जाएगें।
कोर्ट आयोजन की तिथि को भी निःशक्तजनों द्वारा समस्या, शिकायत से संबंधित आवेदन प्राप्त किए जाएगें। ऐसे सभी आवेदनों का पंजीयन काउंटर पर किया जाएगा। ऐसे आवेदन पत्रों पर भी विभागीय अधिकारियों से प्राप्त कर उसी दिन आयुक्त निःशक्तजन मध्य प्रदेश के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते है।
---------
No comments:
Post a Comment