बढ़ते तापमान के चलते मौसमी बीमारियों से बचाव की सलाह
बुरहानपुर | 18-मई-2016
जिले में बढ़ते तापमान को ध्यान मे रखते हुए मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए अपर कलेक्टर श्री एन.पी.नामदेव ने सुझाव दिया है कि गर्मी के मौसम में घर से बाहर निकलते समय अपने सिर और कानों को कपड़े से ढंक कर निकलें ताकि लू आदि से बचाव हो सके। लोग स्वस्थ एवं रोगमुक्त रहें इस उद्देश्य से सलाह दी गई है, कि बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुऐ स्वयं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
लू की रोकथाम हेतु सावधानियां
- लू की रोकथाम के लिये पानी, छाछ, ओ.आर.एस. का घोल या घर में बने पेय जैसें लस्सी, नींबू पानी, आम का पना इत्यादि का उपयोग अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करें।
- गरिष्ठ, वसायुक्त भोजन, ज्यादा प्रोटिन, अल्कोहल, चाय, काफी जैसें पेय जो आपको निर्जलित कर सकता है। इसका उपयोग कम से कम करें।
- सूती तथा ढीले एवं आराम दायक कपड़े पहनें। सिन्थेटिक अथवा गहरे रंग के वस्त्र पहनने से बचें।
- धूप में निकलते समय छाता या टोपी अथवा सिर पर कपड़ा रखें, जूते अथवा चप्पल का हमेंशा उपयोग करें।
- लू एवं धूप के प्रभाव जैसें सिरदर्द, चक्कर आना, उल्टी-दस्त, अत्यधिक पसीना, बेहोशी की स्थिति में तत्काल चिकित्सक परामर्श लें।
- पालतु पशुओं हेतु छायादार जगह तथा पीने के पानी की उचित व्यवस्था रखें।
- घर को ठंडा रखने हेतु पर्दे इत्यादि का उपयोग करें।
- सभी कार्यस्थल (निर्माण तथा औद्योगिक क्षेत्रों) पर पीने के पानी की समुचित व्यवस्था रखें।
- छोटे बच्चों, वृद्धजनों एवं गर्भवती महिला के चिकित्सीय आवश्यकताओं का ध्यान रखें।
- अत्यधिक गर्मी होने की स्थिति में ठंडे पानी से शरीर को पोछे। धूप तथा गर्म हवाओं के संपर्क के तुरंत बाद स्नान ना करें।
लू लगने की स्थिति में यह करें
- लू से प्रभावित व्यक्ति को छांछ अथवा ठंडे स्थान पर लिटा दें।
- लू से प्रभावित व्यक्ति को ठंडे कपडे़ से बार-बार पोंछना अत्यधिक लाभकारी होता है। सिर पर सामान्य तापमान का जल डाले।
- ऐसे व्यक्ति को ओ.आर.एस. का घोल, नींबू पानी, ग्लूकोज का घोल ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दे जो शरीर में जल की मात्रा को बढ़ा सकें।
- लू जानलेवा हो सकता है, अतः ऐसे व्यक्ति को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जाऐं। डॉक्टर की देखरेख में इलाज होना अति आवश्यक है।
व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु निःशक्तों के लिये आवेदन आमंत्रित |
बुरहानपुर | 18-मई-2016 |
शासन से मान्यता प्राप्त विकलांग कल्याण संघ चन्द्रगुप्त मौर्य चौराहा, एम.आर. 10 सेक्टर-सी, सुखलिया इन्दौर द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उक्त संस्थान द्वारा निःशक्तजनों के लिये निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा। इच्छुक आवेदनकर्ता विस्तृत जानकारी और आवेदन पत्र सामाजिक न्याय विभाग कार्यालय से संपर्क कर प्राप्त कर सकते है।
प्रशिक्षण के लिये यह होना अनिवार्य
व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु यह अर्हता होना आवश्यक है। जिसमें कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिये 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण, ऑफसेट एवं स्क्रीन प्रिन्टिंग प्रशिक्षण हेतु 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण और सिलाई एवं जरसौदी प्रशिक्षण के लिये कक्षा 5 वी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही विकलांगता का प्रकार अस्थिबाधित/ श्रवणबाधित हो। न्यूनतम विकलांगता 40 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों के लिये निःशुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा की जायेगी। उक्त प्रशिक्षण 01 जुलाई से प्रारंभ होगा। पाठ्यक्रम की समयावधि एक वर्ष है तथा आई.टी.आई.के प्रशिक्षण स्तर का है। तत्पश्चात रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायेगें। |
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