जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर मध्य प्रदेश
समाचार
लोकसभा निर्वाचन-2014
मास्टर टेनर्स का प्रशिक्षण संपन्न
बुरहानपुर/15
मार्च 2014/ आज कलेक्टोरेट सभागार में डिप्टी कलेक्टर श्री शंकरलाल
सिंगाडे की अध्यक्षता में जिले के मास्टर टेनर्स का प्रशिक्षण संपन्न हुआ।
इस अवसर पर श्री सिंगाडे ने कहा कि यहां पर आज मास्टर टेनर्स को इसलिये
टेªनिंग दी जा रही हैं कि उनमें किसी प्रकार का संदेह न रहें। आगामी लोकसभा
चुनाव में मतदान दलों को सही टेªनिंग दी जाये तथा उन्हें इलेक्ट्रॉनिक
वोटिंग मशीन और डायरी आदि संधारित करने की पूर्ण जानकारी दी जायें। मतदान
दलों को बताया जाये कि पीठासीन अधिकारी कुल मतदाताओं की संख्या, डाले गये
मतों की संख्या, महिला और पुरूषों की संख्या निर्धारित प्रपत्र में सही-सही
भरें। मतदान दलों को यह भी सिखाया जायें कि मतदाता परिचय पत्र और मतदाता
पर्ची में अंतर होता हैं। मतदान समाप्ति के बाद ईवीएम मशीन को ठीक ढंग से
सील की जायें। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मास्टर टेनर्स मौजूद थे। समाचार
लोकसभा निर्वाचन-2014
मास्टर टेनर्स का प्रशिक्षण संपन्न
टीपः- फोटोग्राफ संलग्न
क्रमांकः 215/मार्च/2014
राजनैतिक दल आदर्श आचरण संहिता का करें पालन
बुरहानपुर/15
मार्च 2014/ भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों
से चुनावी सभा एवं जुलूस के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन करने का
अनुरोध किया हैं। राजनैतिक दलों से कहा गया है कि वे किसी प्रस्तावित सभा
के स्थान व समय के बारे में स्थानीय प्राधिकारियों को उपयुक्त समय पर सूचना
देे, जिससे यातायात को नियंत्रित करने और शांति व्यवस्था बनाये रखने
आवश्यक इंतजाम किया जा सकें। आयोग ने राजनैतिक दलों और उम्मीद््वारों से कहा है कि वे सभा के लिये जिस स्थान का प्रस्ताव दे रहे हैं, वहाँ किसी तरह का प्रतिबंधात्मक आदेश लागू तो नहीं हैं। प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउडस्पीकर के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिये समय पूर्व राजनैतिक दलों को अनुमति प्राप्त कर लेना चाहिए। सभा के आयोजकों के लिये यह अनिवार्य है कि वे सभा में विघ्न डालने वाले या अव्यवस्था फैलाने का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों से निपटने ड््यूटी पर तैनात पुलिस की सहायता प्राप्त करें। आयोजकों को ऐसे समय ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध स्वयं कोई कार्यवाही नहीं करना चाहिए। आयोग ने राजनैतिक दलों और उम्मीद््वारों से चुनावी जुलूस के दौरान यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वे प्रशासन के अधिकारियों को पूर्व से इसकी जानकारी देगें कि जुलूस किस समय और किस स्थान से शुरू होगा, किस मार्ग से होकर जाएगा एवं किस समय और किस स्थान पर समाप्त होगा। जुलूस के मार्ग में अचानक फेरबदल नहीं किया जाना चाहिए। आयोजकों को चाहिए कि वे कार्यक्रम के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को पहले से सूचना दें, ताकि आवश्यक प्रबंध किए जा सकें।
क्रमांकः 216/मार्च/2014
मकान मालिक की अनुमति से ही लगाए जा सकेगें झंडे-बैनर
बुरहानपुर/15
मार्च 2014/ जिले में होने वाले आगामी लोकसभा निर्वाचन 2014 के मद््देनजर
भारत निर्वाचन आयोग ने संपत्ति विरूपण अधिनियम के संबंध में दिए गए
निर्देशों को स्पष्ट किया है। आयोग ने कहा है कि जिन राज्यों में संपत्ति
विरूपण निवारण के संबंध में कानून मौजूद हैं। वहाँ इसका कड़ाई से पालन किया
जाएं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन राज्यों एवं स्थानों में
संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम नहीं हैं, वहाँ प्रचार सामग्री जैसें झंडे,
बैनर, होर्डिंग्स आदि निजी मकान या संपत्ति के मालिक के अनुमति से ही
प्रदर्शित किए जाएगें। क्रमांकः 217/मार्च/2014
शहर के 6 स्थानों पर लगेगें होलिका दहन हेतु लकड़ी के स्टॉल
बुरहानपुर/15
मार्च 2014/ वनमण्डलाधिकारी श्री ए.के.सिंह ने बताया कि होलिका दहन हेतु
जलाऊ लकड़ी एवं हर्बल गुलाल के स्टॉल 16 मार्च को सामान्य वन मण्डल
बुरहानपुर द्वारा लालबाग (काला टॉवर के पास), प्रतापपुरा (गौशाला के पास),
दुर्गा मैदान, रेणुका डिपो, इंदिरा कॉलोनी, किला मैदान आदि स्थानों पर 460
रूपये प्रति क्विंटल की दर से बेचेंगा। जलाऊँ लकड़ी खरीदने के इच्छुक
व्यक्ति निर्धारित दर से जलाऊँ लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। क्रमांकः 218/मार्च/2014
No comments:
Post a Comment