Friday, 7 March 2014

JANSAMPARK NEWS 7-3-14

जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर मध्य प्रदेश
समाचारचार
लोकसभा निर्वाचन-2014
विश्रामगृह का खर्च अभ्यर्थी के होगा व्यय लेखे में शामिल
बुरहानपुर/7 मार्च 2014/ - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2014 स्वंतत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराये जाना हैं। लोकसभा निर्वाचन 2014 में चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थियों के पक्ष में चुनावी सभाएँ लेने हेतु जेड प्लस श्रेणी के सुरक्षा प्राप्त स्टार प्रचार पधारेगें। उक्त स्थिति को दृृष्टिगत रखते हुए राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों के जिले में आने वाले जेड प्लस श्रेणी के सुरक्षा प्राप्त स्टार प्रचारकों को विश्राम गृृह आवंटन शर्तों के अधीन प्रदाय किया जायेगा।
    विश्रामगृृह का किराया, जो लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित हैं, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में जमा कराया जायेगा और इस पर होने वाले व्यय को संबंधित अभ्यर्थी के व्यय लेखे में शामिल किया जायेगा। विश्रामगृृह में किसी भी प्रकार की प्रेसवार्ता, चुनावी बैठक या अन्य किसी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियां संचालित नहीं की जायेगी। विश्रामगृृह रिक्त होने पर पहले आओ, पहले पाओं के आधार पर आवंटित किया जायेगा।
क्रमांकः191/मार्च/2014

कलेक्टर ने एसपी को दिये अवैध हथियार जब्त करने और वाहनों की जांच के निर्देश
हथियार थानें में जमा कराने के निर्देश
बुरहानपुर/7 मार्च 2014/ - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने पुलिस अधीक्षक श्री अनिलसिंह कुशवाह को जिले में अस्त्र-शस्त्रों तथा वाहनों की जांच के निर्देश दिये हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल द्वारा जारी निर्वाचन पुस्तिका में निम्नानुसार कार्यवाहियाँ करने हेतु निर्देश दिये गये हैं।   
    निर्वाचन की घोषणा दिनांक से निर्वाचन समाप्ति तक नवीन शस्त्र लायसेंस जारी करने पर रोक, गुण्डा तत्वों के विरूद्ध अभियान चलाना, अवैध अस्त्र-शस्त्रों को जब्त करना, सर्व करना एवं संलग्न तत्वों या व्यक्तियों को गिरफ्तार करना, जमानत पर छूटे तत्वों की निगरानी करना, हिस्ट्रीशीटर बदमाशों पर कार्यवाही, लायसेंसशुदा व्यक्तियों की पहचान कर, आग्नेय अस्त्र जमा कराना तथा लायसेंस निरस्त करना, शस्त्रों को लाने-ले-जाने पर निर्वाचन अवधि में प्रतिबंधित करना, लारी, छोटे व्हीकल एवं अन्य सभी वाहनों की निर्वाचन के तीन दिन पूर्व से परिणाम घोषणा के दिनांक तक सघन जाँच करना, जिससे अवांछित तत्व शस्त्र या अस्त्रों का परिवहन निर्वाचन क्षेत्र में नहीं करना आदि पर रोक लगाने के निर्देश दिये हैं।
    कलेक्टर श्री अवस्थी ने लोकसभा निर्वाचन 2014 के मतदान दिवस पर वाहनों का प्रयोग प्रतिबंधित करने संबंधी आयोग के निर्देशों का मतदान के दिन वाहनों के चलने के संबंध में कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देेश दिये हैं। निर्वाचन करने की अवधि के दौरान उम्मीद््वारों व उनके अभिकर्ताओं द्वारा निजी वाहन का उपयोग किया जाता हैं और निर्वाचन क्षेत्र के भीतर उम्मीद््वारों के समर्थकों और कई बार असामाजिक तत्व वाहनों का खुले रूप से उपयोग कर, निर्वाचक के दिमाग में भय पैदा करते हैं। कभी-कभी इन वाहनों का प्रयोग तस्करी से अवैध हथियार और आयुधों एवं मदिरा का परिवहन निर्वाचन अवधि में बाधा उत्पन्न करने की दृृष्टि से भी करते हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों पर 24 घंटे कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिये हैं, जिससे जिले में शांति एवं सुव्यवस्था बनी रहें तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्विघ्न रूप से लोक सभा चुनाव कराया जा सकें।
क्रमांकः192/मार्च/2014

लॉज मालिकों को आगन्तुकों की जानकारी देने के निर्देश
बुरहानपुर/7 मार्च 2014/ - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने लॉज मालिकों को आगन्तुकों की जानकारी स्थानीय थाने में प्रतिदिन देने के निर्देश दिये हैं। लोकसभा निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार आदि कार्य में बाहरी व्यक्तियों में कुछ असामाजिक तत्व भी जिलें में घुसपैठ कर जिले की शांति एवं कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कर सकते हैं।
    कलेक्टर श्री अवस्थी ने सराय अधिनियम 1867 की धारा 8 के अंतर्गत जिले की राजस्व सीमा में आने वाले सभी सराय, धर्मशालाओं, होटलों तथा लॉज के मालिकों एवं प्रबंधकों को निर्देशित किया हैं कि वे अपने होटल, लॉज, सराय एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित में देने के निर्देश दिये हैं। यह सूचना संबंधित अधिकारियों के पास अगले दिवस सायंकाल 5 बजे तक भेजना अनिवार्य हैं। यह आदेश 28 मई 2014 चुनाव आचार संहिता की समाप्ति तक लागू रहेगा।
क्रमांकः193/मार्च/2014

अवकाश पर प्रतिबंध
बुरहानपुर/7 मार्च 2014/ - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने जिले के सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित कर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर सामान्यतया रोक लगा दी हैं। निर्वाचन कार्य के सुचारू संपादन के लिये जिले के सभी कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारियों को विभिन्न हैसियतों से कार्य करने हेतु इस कार्यालय द्वारा निर्देशित किया गया हैं।
    लोक सभा निर्वाचन 2014 का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सकें तथा निर्वाचन कार्य हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी सदैव तत्परता के साथ उपलब्ध हो सकें। इसलिये मतगणना समाप्ति तक किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी को किसी भी प्रकार का अवकाश इस कार्यालय की सहमति लिये बिना स्वीकृृत न किया जाये।
    निर्वाचन के प्रशिक्षण की दिनांक एवं मतदान सामग्री प्राप्त करने के 5 दिन पूर्व से लेकर मतगणना परिणाम की घोषणा तक किसी अधिकारी या कर्मचारी का आकस्मिक अवकाश कदापि स्वीकृृत न किया जाये और यदि अपरिहार्य स्थिति में ऐसा करना आवश्यक हो तो इस कार्यालय की स्वीकृृत प्राप्त की जाये।
    यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण जिले के बाहर हुआ हैं, तब उसे इस कार्यालय की अनुमति के बिना कार्यमुक्त नहीं किया जाये, जिससे निर्वाचन अभिलेखों में आवश्यक संसोधन किया सकें। यह निर्देश तत्काल प्रभावशील हो गये हैं तथा निर्देशों का पालन करना, कार्यालय प्रमुख की व्यक्तिगत जवाबदारी होगी।
क्रमांकः194/मार्च/2014

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JANSAMPARK NEWS 30-08-18

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