Thursday, 6 March 2014

JANSAMPARK NEWS 6-3-14

जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर मध्य प्रदेश
समाचार
लोक सभा निर्वाचन के मद्देन
जर जिला स्तरीय स्टैडिंग कमेटी की बैठक संपन्न
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा लाउड स्पीकर प्रतिबन्धित
बुरहानपुर/5 मार्च 2014/ - आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी की अध्यक्षता में लोक सभा चुनाव के मद््देनजर जिला स्तरीय स्टैडिंग कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री अवस्थी ने कहा कि राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करके स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से लोक सभा चुनाव कराये जायेगें। कोई भी उम्मीद््वार जिला प्रशासन की अनुमति से ही सभा, रैली या जुलूस निकाल सकेगा। चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख रूपये तय की गयी हैं। चुनाव में प्रत्याशियों की जमानत राशि सामान्य जाति के लिये 25 हजार एवं अजजा एवं अजा के लिये 12.5 हजार रूपये निर्धारित की गयी हैं।
    श्री अवस्थी ने उपस्थित कांग्रेस, बीजेपी और बहुजन समाजपार्टी के प्रतिनिधियों से कहा कि चुनाव प्रचार करते समय वाहन की विंडो स्क्रीन पर ओरीजनल अनुमति पत्र लगाना होगा। फोटोकॉपी मान्य नहीं होगी। वाहन की अनुमति बुरहानपुर जिले के लिये अपर कलेक्टर श्री प्रकाश रेवाल बुरहानपुर से, नेपानगर क्षेत्र के लिये संबंधित एसडीएम से और पूरे खंडवा बुरहानपुर के संसदीय क्षेत्र के लिये कलेक्टर खंडवा (आर.ओ.) से अनुमति लेना होगी। उन्होनें बताया कि प्रत्याशी को चुनाव के खर्च का अलग बैंक खाता खोलना होगा। प्रत्याशी को संपत्ति विरूपण अधिनियम का कड़ाई से पालन करना होगा। राजनैतिक दलों द्वारा लगाये गये बैनर और पोस्टर हटाये जा रहे हैं। इस कार्य के लिये नगर निगम द्वारा 4 टीम गठित किये गये हैं। निजी स्थानीय वीडिया चैनल पर जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति की नजर रहेगी। प्रत्याशियों द्वारा इलेक्टॉनिक चैनलों के दिये जाने वाले विज्ञापन के लिये जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति की अनुमति लेना होगी। नाम निर्देशन पत्र जिला निर्वाचन कार्यालय खंडवा में ही भरे जायेगें। रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों 5 मार्च से 28 मई, 2014 तक प्रतिबंध जारी रहेगा।
    बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री अनिलसिंह कुशवाह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री सुरेश्वरसिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बी.एस.बिरदे, नगर पुलिस अधीक्षक श्री बृृहस्पतिसिंह परिहार, राजनैतिक दलों में भारतीय राष्टीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधिगण मौजूद थे।
टीपः-फोटोग्राफ संलग्न
क्रमांकः187/मार्च/2014

ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिये अनुमति आवश्यक
बुरहानपुर/5 मार्च 2014/ - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने लोकसभा निर्वाचन 2014 के मद््देनजर निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार कार्य में लगे लाउडस्पीकर के अनियंत्रित उपयोग व तेज आवाज से आमजन की शांति भंग होती हैं तथा इस प्रकार के होने वाले ध्वनि प्रदूषण से लोक प्रशांति को भंग होने से रोकने के लिये मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1995 की धारा 18 के अंतर्गत 28 मई तक के लिये संपूर्ण जिले की राजस्व सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (साईलेन्स झोन) घोषित किया हैं। उक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
    मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1995 की धारा 2 (घ) के अंतर्गत जिले में पदस्थ अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को उक्त अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी घोषित किया जाकर इनसे अनुमति लेना आवश्यक हैं।
    निर्वाचन प्रयोजनों के लिये आम सभाओं के दौरा स्थिर दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाये गये लाउड स्पीकर या सार्वजनिक अभिभाषक प्रणाली या किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रवर्धक का प्रयोग रात्रि में 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य नहीं किया जायेगा। किसी भी प्रकार की ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति प्रातः 6 बजे के पूर्व व रात्रि 10 के बाद नहीं दी जायेगी।
    वाहनोें से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। वाहन से प्रचार करते समय अनुमति के साथ वाहन का पंजीयन रखना अनिवार्य होगा तथा बिना अनुमति लाउड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग या अनुमति में निर्दिष्ट अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात लाउड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करते पाये जाने की दशा में ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं वाहन जप्त कर लिया जायेगा और दोषी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
क्रमांकः188/मार्च/2014

सभा, जुलुस और रैली के लिये अनुमति आवश्यक
बुरहानपुर/5 मार्च 2014/ - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर श्री अवस्थी ने निर्देश दिये है कि राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान व समय के बारे में पुलिस को सूचना देना आवश्यक होगा ताकि वे यातायात को नियंत्रित करने एवं शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने हेतु इंतजाम कर सकें। बुरहानपुर नगर क प्रमुख चौराहों पर आमसभा की अनुमति नहीं दिये जाने के संबंध में प्रतिषेधात्मक आदेश लागू हैं। राजनैतिक सभा किये जाने के संबंध में पुलिस का सूचना पत्र होने पर वह संबंधित एसडीएम से विचार-विमर्श कर प्रस्तावित सभा में लाउड स्पीकर की अनुमति देने की कार्यवाही करेगें। एसडीएम या एसडीओ प्रतिदिन अपरान्ह 3 बजे से 5 बजे के मध्य ऐसे आवेदनों के संबंध में अनुज्ञा पत्र जारी करेगें, जिनमें पुलिस द्वारा अनुमति दिये जाने की अनुशंसा की गयी हैं।
    जिन मार्गों पर यातायात का भारी दबाव होता हैं, उन मार्गों पर यातायात पुलिस से अनुमति प्राप्त करना चाहिए व यातायात के नियमों व निर्बन्धनों का भी पालन करना चाहिए। जुलुस इस प्रकार से निकाला जाना चाहिए, जिससे कि यातायात में कोई रूकावट या बाधा उत्पन्न न हो। जुलुस को जहाँ चौराहे से होकर गुजरना हैं ऐसी स्थिति में लंबे जुलुस को रोककर चौराहे से रूके हुए यातायात के लिये समय-समय पर रास्ता दिया जाना चाहिए, जिससे भारी यातायात के जमाव से बचा जा सकें। जिन मार्गांे पर यातायात का दबाव रहता हैं, वहाँ पर जुलूस इस प्रकार से निकालना चाहिए कि दाई ओर जुलुस निकल सके तथा बांई ओर से यातायात सुगमता से होता रहें। रैली में मात्र 3 वाहनों की अनुमति मिलेगी।
लाउड स्पीकर के उपयोग के लिये अनुमति:- निर्वाचन के दौरान लाउड स्पीकर के बारे में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार लाउड स्पीकर चुनाव प्रचार के समय जनता को जानकारी प्रदाय करने का एक साधन हैं। चुनाव अभियान की अवधि में राजनैतिक दल, प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ता, समर्थक तथा सहयोगी अपने चुनाव अभियान के लिये विभिन्न वाहनों पर लाउड स्पीकर लगाकर, वाहन से सभी सड़कों, मार्गो और गलियों में घूमते है तथा गांव, बस्तियों, मोहल्लों व कॉलोनियों में भी लाउड स्पीकर के तेज आवाज से प्रचार करते हुए गुजरते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि प्रदूषण होता है और सामान्य व्यक्ति की शांति भंग होती हैं छात्र समुदाय विशेष रूप से उसकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता हैं। इस बात का ध्यान रखा जाये कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों से विद्यार्थी, रोगी और वृृद्धजनों को कोई परेशानी न हो।
क्रमांकः189/मार्च/2014

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JANSAMPARK NEWS 30-08-18

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