जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
रासायनिक खाद अमानक पाये जाने पर लाईसेंस निरस्त
बुरहानपुर-(24
अगस्त 2013)- उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला से प्राप्त परिणाम के आधार
पर विक्रेताओं को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था, समयावधि में
जवाब प्रस्तुत नही किया गया जिससे कारण निम्नलिखित उर्वरक विक्रेताओं का
उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के तहत निलंबित किया गया। जिसकी अधिक
जानकारी देते हुए उपसंचालक कृषि कल्याण एवं कृषि विकास विभाग एम.एस.देवके
ने बताया कि इन विक्रेताओं को पुनः 15 दिन का समय दिया गया। यदि इसके बाद
भी उनकी तरफ से जवाब नही आता है, तो उनका पंजीयन भी निरस्त कर दिये
जायेगें। समाचार
रासायनिक खाद अमानक पाये जाने पर लाईसेंस निरस्त
इन विक्रेताओं को किया निलंबित:-
ऽ मेसर्स राहुल कृषि सेवा केंद्र खकनार कंपनी का नाम - महाफिड स्पेशलिटी लि. खाद का नाम - एन पी.के. 19ः19ः19ः पाये गये तत्वों की कमी - च्2व्5 19 के स्थान पर 12ण्80 जिसका परिणाम अमानक है।
ऽ वही अमरावती रोड़ स्थित मेसर्स सहारा कृषि सेवा केन्द्र इंडियन पोटाष लिमीटेड एन.पी.के.16ः16ः16 पाये गये तत्वों की कमी- च्2व्5 16 के स्थान पर 14ण्59 अमानक है।
ऽ इसी प्रकार अमरावती रोड़ स्थित मेसर्स अरिहंत कृषि सेवा केन्द्र कंपनी का नाम- टाटा केमिक्लस लि0 खाद का नाम- एस.एस.पी. पाये गये तत्वों की कमी- च्2व्5 16 के स्थान पर 12ण्65 अमानक है।
ऽ और खकनार स्थित मॉ ईच्छा एग्रो में भी अमानक खाद पायेगें जिसमें एन.पी.के.19ः19ः19 जो कि अमानक है।
क्र-94/2013/807/वर्मा
सहकारी संस्थाओं के लेखाओं की संपरीक्षा
आमसभा द्वारा की जायेगी अंकेक्षक की नियुक्ति
जिले की 500 सहकारी संस्थाओं पर लागू होगा प्रावधान
बुरहानपुर
(24 अगस्त 2013 ) - मध्यप्रदेश सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1960 में निर्वाचन
और अंकेक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। अब सहकारी
संस्थाओं में अंकेक्षक की नियुक्ति आमसभा द्वारा की जायेगी। पूर्व में
आयुक्त सहकारिता द्वारा विभागीय अंकेक्षक से अंकेक्षण करवाया जाता था। इसके
साथ ही जिला सहकारी बैंकों का अंकेक्षण नाबार्ड की पेनल और सहकारी बैंकों
के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पेनल में से अंकेक्षण करवाने का प्रावधान था।
इसके अतिरिक्त शीर्ष, केन्द्रीय और प्राथमिक सहकारी कृषि साख संस्थाओं में
विभागीय अंकेक्षण के साथ सनदी लेखापाल से अंकेक्षण करवाने का वैकल्पिक
प्रावधान भी था। 97 वें संविधान संशोधन के बाद सभी राज्यों में सहकारिता
विधान में संशोधन किये गये हैं।आमसभा द्वारा की जायेगी अंकेक्षक की नियुक्ति
जिले की 500 सहकारी संस्थाओं पर लागू होगा प्रावधान
जिसकी अधिक जानकारी देते हुए उपायुक्त सहकारिता श्री बर्डे ने बताया कि नवीन वैधानिक प्रावधान के अनुसार 13 फरवरी 2013 से प्रभाव में आये मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम में धारा 58 के तहत प्रद्रेश की लगभग 40 हजार सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित संपरीक्षक फर्म की पेनल में से आमसभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षण से करवाया जाना है। ऐसी संस्थाएँ जिनके अंकेक्षण आवंटन आदेश 13 फरवरी 2013 के पूर्व जारी किए जा चुके हैं, उन्हें पुनः संशोधित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। 13 फरवरी 2013 के पश्चात अंकेक्षक की नियुक्ति रजिस्ट्रार द्वारा प्रसारित पेनल में से संस्थाओं की आम सभा द्वारा की जानी है। इसके विपरीत अपनायी गई प्रक्रिया वैधानुकूल न होने से संशोधित किया जाना आवश्यक है।
सहकारी संस्थाओं की संपरीक्षा संचालन की विस्तृत प्रक्रिया पत्रांक अंक 12/557 भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2013 से जारी की गई है। इसकी जानकारी विभाग की वेबसाइट http://www.cooperatives.mp.gov.in/ पर उपलब्ध है।
संस्थाओं को सहकारी अधिनियम की धारा 49 के प्रावधान के अनुसार प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक आयोजित होने वाली वार्षिक आमसभा में अंकेक्षक की नियुक्ति की जानी आवश्यक है।
क्र-96/2013/809/वर्मा
आज जिले के प्रवास पर रहेगें जेल मंत्री श्री आर्य
बुरहानपुर-(24
अगस्त 2013) - मध्य प्रदेश शासन में जेलमंत्री अंतरसिंह आर्य आज जिले के
प्रवास पर रहेगें। वह खरगौन से 25 अगस्त को प्रात 7 बजे प्रस्थान करेगें।
जिसके बाद प्रातः 9 बजे बुरहानपुर पहुंचेगें। जहां पर वह स्थानीय
कार्यक्रमों में हिस्सा लेगें। जिसके बाद दोपहर 1 बजे खण्डवा के लिये
प्रस्थान करेगें। क्र-97/2013/810/वर्मा
आज सिंधीबस्ती-मोहम्मदपुरा-रेणुका मार्ग का भूमिपूजन करेंगी स्कूल शिक्षामंत्री श्रीमती चिटनीस
बुरहानपुर-(24
अगस्त 2013) - मध्य प्रदेश शासन में स्कूल शिक्षामंत्री श्रीमती अर्चना
चिटनीस आज रविवार को दोपहर 1 बजे सिंधीबस्ती-मोहम्मदपुरा-रेणुका मार्ग का
भूमिपूजन करेंगी। जिसके बाद वह रात्रि 8.50 बजे मंगला एक्सप्रेस से भोपाल
के लिये प्रस्थान करेंगी। क्र-98/2013/811/वर्मा
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