Friday 23 August 2013

JANSAMPARK NEWS 23-8-13

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
कलेक्टर श्री अवस्थी ने अतिवर्षा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में अवकाश की कि घोषणा
बुरहानपुर -(23 अगस्त 2013) - कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने अतिवर्षा के कारण शनिवार 24 अगस्त को जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में अवकाश की घोषणा की है। सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल 24 अगस्त को बंद रहेंगे। यह आदेश शिक्षकों पर लागू नही होगा।
क्र-88/2013/801/वर्मा

काशीराम बडोले होगें बुरहानपुर के नये एसडीएम
सूरज नागर को नेपानगर एसडीएम का दायित्व
बुरहानपुर (23 अगस्त 2013)- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आषुतोष अवस्थी ने जिला कार्यालय बुरहानपुर में पदस्थ राज्य प्रषासनिक अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन का आदेष जारी किया है। जिसके अनुसार अब काषीराम बडोले बुरहानपुर के एसडीएम होगें। वही सूरज नागर नेपानगर एसडीएम का दायित्व संभालेगें।
इसके साथ ही दोनो ही अधिकारी पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेष के अनुसार दिये गये दायित्वों का निर्वहन भी करेगें। कार्य विभाजन में काषीराम बडोले को नगर दंडाधिकारी बुरहानपुर का दायित्व भी सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त दोनो ही राज्य प्रषासनिक सेवा के अधिकारियों को समय-समय पर जिला कलेक्टर द्वारा सौंपे गये अन्य समस्त दायित्वों के निर्वहन के भी आदेष जारी किये गये है।
क्र-89/2013/802/वर्मा

खरीफ उपार्जन मौसम वर्ष 2013-14 में समर्थन मूल्य के लिये पांच केन्द्र निर्धारित
22 से 14 सितम्बर तक होगा ऑनलाईन पंजीयन
बुरहानपुर (23 अगस्त 2013) - शासन के निर्देषानुसार जिले में खरीफ उपार्जन मौसम वर्ष 2013-14 में समर्थन मूल्य पर मोटा अनाज मक्का, ज्वार और बाजरा खरीदी के लिये पांच खरीदी केन्द्र निर्धारित किये गये है। जिनमें 22 अगस्त से 14 सितम्बर तक ऑनलाईन पंजीयन किया जायेगा। जिसकी अधिक जानकारी देते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी श्री कोजरू ने बताया कि जो किसान भाई अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बिक्री करना चाहते है वह अपने नजदीकी खरीदी केन्द्र पर अपनी ऋण पुस्तिका, वनाधिकार पट्टा और बैंक पास बुक की फोटोकॉपी के साथ संबंधित केन्द्र पर अपना पंजीयन आवेदन पत्र जमा कर सकते है।
वही पंजीयन के समय मूल दस्तावेज लाना अनिवार्य है, और पंजीयन के बाद कृषक पंजीयन संबंधी कम्प्युटराईज्ड रसीद संबंधित खरीदी केन्द्र से अनिवार्यतः प्राप्त करें, एवं आगामी कार्यवाही हेतु यह रसीद अपने पास सुरक्षित रखें। जिन किसान भाईयों द्वारा निर्धारित समयावधि में पंजीयन नही कराया जायेगा, उनसे समर्थन मूल्य पर मोटे अनाज की खरीदी नही की जायेगी।
यह है समर्थन मूल्य पर खरीदी केन्द्र:- जिले में किसान भाईयों से समर्थन मूल्य पर मोटे अनाज खरीदी के लिये पांच केन्द्र बनाये गये है जिनमें -
ऽ    एमार्गिद सेवा सहकारी समिति, बुरहानपुर।
ऽ    सेवा सहकारी समिति लोनी।
ऽ    आदिम जाति सेवा सहकारी समिति तुकईथड़।
ऽ    आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सीवल।
ऽ    और सेवा सहकारी समिति शाहपुर है।
क्र-90/2013/803/वर्मा


रोजगार मेले में 70 बेरोजगारों युवाओं को हुआ चयन
बुरहानपुर (23 अगस्त 2013)- शासन के निर्देषानुसार जिला रोजगार विभाग द्वारा षिक्षित बेरोजगारों को निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों में आकर्षण वेतन पर रोजगार प्रदान किये जाने के उद्देष्य से 20 अगस्त को रेणुका माता रोड़ स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित विषाल रोजगार मेले के अच्छे परिणाम सामने आये है।
जिसकी जानकारी देते हुए संभागीय रोजगार अधिकारी पी.सी.मंडलोई ने बताया कि मेले से अब तक विभिन्न कंपनियों द्वारा मेले में उपस्थित आवेदकों के साक्षात्कार उपरान्त कुल 70 बेरोजगारों युवकों का चयन किया गया है।  
क्र-91/2013/804/वर्मा

शासकीय चिकित्सक निवास पर सिर्फ परामर्श सेवाएँ दे सकेंगे (निजी प्रेक्टिस के नियम)
प्रदेश में चिकित्सकों की नियुक्ति का क्रम जारी
बुरहानपुर -(23 अगस्त 2013) - शासकीय अस्पतालों की व्यवस्था को ओर सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से राज्य शासन ने निजी प्रेक्टिस के संबंध में नया आदेश जारी कर सुस्पष्ट व्यवस्था लागू की है। इसके साथ ही 503 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश भी जारी किया गया है। इससे शहरी और ग्रामीण आबादी को बेहतर उपचार सुविधाएँ मिलेंगी। शीघ्र ही 266 और चिकित्सकों की नियुक्ति की जा रही है। इस तरह 769 नव नियुक्त चिकित्सक रोगियों को अपनी सेवाएँ प्रदान करेंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग के 13 जनवरी 1999 को जारी एक आदेश द्वारा मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सकों की निजी प्रेक्टिस पर लगाया गया प्रतिबंध हटाया गया था। उक्त आदेश के तारतम्य में शासकीय चिकित्सकों की निजी प्रेक्टिस के संबंध में अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा नवीन आदेश जारी कर स्पष्ट किया गया है कि निजी प्रेक्टिस केवल कर्त्तव्य अवधि के बाहर की जा सकेगी। विभाग के अंतर्गत कार्यरत शासकीय चिकित्सक अपने निवास पर निजी प्रेक्टिस के अन्तर्गत केवल परामर्श सेवाएँ ही दे सकेंगे। शासकीय चिकित्सक स्वयं के नाम अथवा परिजन के नाम से कोई क्लीनिक, नर्सिंग होम अथवा निजी चिकित्सालय संचालित नहीं कर सकेंगे। परामर्श सेवाएँ मात्र पदस्थापना मुख्यालय पर ही दे सकेंगे।
शासकीय चिकित्सक को किसी भी निजी नर्सिंग होम, निजी चिकित्सालय या प्रायवेट क्लीनिक में जाकर किसी भी प्रकार की प्रेक्टिस, जिसमें परामर्श सेवाएँ भी सम्मिलित हैं, की अनुमति नहीं होगी। परामर्श के लिए वे केवल मूलभूत उपकरण/इन्स्ट्रूमेंट (यथा स्टेथोस्कोप, बीपी इनस्ट्रूमेंट, ऑप्थेल्मोस्कोप, ओटोस्कोप, ईसीजी मशीन आदि) ही निवास पर रख उपयोग कर सकेंगे। ऐसे उपकरण जिनके लिए पृथक से लाइसेंस की आवश्यकता होती है (जैसे एक्स-रे मशीन, यूएसजी, ईको-कार्डियोग्राफी मशीन आदि) उन्हें अपने निवास पर अपने नाम से पंजीकृत कर कतई नहीं रख सकेंगे। इसके साथ ही चिकित्सक अपने निवास पर अपने परिजन अथवा अन्य व्यक्ति के नाम से स्थापित/पंजीकृत उपकरणों पर कार्य के लिए स्वयं का नाम रजिस्टर नहीं कर सकेंगे एवं स्वयं उस उपकरण पर कार्य की रिपोर्टिंग नहीं कर सकेंगे। अन्य ऐसे उपकरण जिनका उपयोग शल्यक्रिया में किया जाता है जैसे डेन्टल चेयर, यागर लेजर मशीन आदि स्वयं के नाम पर अपने निवास पर नहीं रख सकेंगे न ही निवास पर अन्य किसी परिजन के नाम से रखी गयी मशीन पर कार्य करेंगे। पैथॉलाजी या बायोकेमिस्ट्री जाँचों के लिए निजी प्रेक्टिस के लिए कोई उपकरण नहीं रखे जा सकेंगे।
यदि कोई भी शासकीय चिकित्सक इस नई व्यवस्था का उल्लंघन करता है तो उसे मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 16 के उप नियम (4) का उल्लंघन माना जाएगा और मध्यप्रदेश सेवा नियम 1966 के अन्तर्गत यह दण्डनीय होगा।
क्र-92/2013/805/वर्मा

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JANSAMPARK NEWS 30-08-18

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