जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
विधानसभा निर्वाचन-2013
मतदाता करें अपनी शिकायत दर्ज टॉल फ्री नम्बर 1950 पर
बुरहानपुर-(12
अप्रैल 2013)- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी ने बताया
है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल द्वारा आम जन को भारतीय
चुनाव प्रक्रिया से जोडने की दशा में निरन्तर प्रयासरत है। भारत निर्वाचन
आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाईन,
शिकायत, निवारण बेबसाइट तथा 1950 टॉल फ्री नम्बर उपलब्ध कराया गया है। समाचार
विधानसभा निर्वाचन-2013
मतदाता करें अपनी शिकायत दर्ज टॉल फ्री नम्बर 1950 पर
उप जिला निर्वाचन अधिकारी के.एल.यादव ने बताया है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय म.प्र. भोपाल में दूरभाष क्रमांक 0755-2559612 पर नीता शर्मा, 0755-2559614 पर विवेक सरकार, 0755-2559615 पर अमित सोनी, 0755-2559616 पर अपूर्व जैन एवं 0755-2559617 पर नेहा यादव प्रभारी बनाये गये हैं। तदाता किसी भी प्रकार की कठिनाई/षिकायत/मतदाता सूची में नाम शामिल किये जाने/नाम के विलोपन/सुधार/डुप्लीकेट कार्ड प्राप्त करने के लिए डायल कर सकते हैं। टोल फी चुनाव कॉल सेन्टर 1950 स्थापित है। कॉल सेन्टर प्रभारी श्री राजेन्द्र प्रसाद पुरूहित होंगे। मतदाता कार्यालयीन दिवसों में प्रातः 10.30 बजे से 5.30 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं।
क्र-62/2013/316/वर्मा
किसानों को जैविक प्रमाणीकरण सुविधा
जैविक प्रमाणीकरण संस्था को एपीडा से मान्यता
बुरहानपुर-(12
अप्रैल 2013)-प्रदेश के किसान जैविक प्रमाणीकरण सुविधा का लाभ लेने के
लिये मध्यप्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था में email-md.mpsoca@gmail.com तथा दूरभाष क्रमांक 0755-2580922 पर सम्पर्क कर सकते हैं।http://www.mpkrishi.org/ से भी संस्था की जानकारी और प्रारंभिक आवेदन-पत्र लिये जा सकते हैं।जैविक प्रमाणीकरण संस्था को एपीडा से मान्यता
मध्यप्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था को राष्ट्रीय अधिमान्यता बोर्ड ‘एपीडा’ नई दिल्ली से राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम एन.पी.ओ.पी. के अंतर्गत अधिमान्यता प्राप्त है। जैविक प्रमाणीकरण के लिये इच्छुक कृषक, आपरेटर, संस्थाएँ संस्था से पत्र, ई-मेल और व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं।
क्र-63/2013/317/वर्मा
जिले में 2 लाख 56 हजार से अधिक हितग्राहियों को गारंटी से मिला शासन की योजनाओं का लाभ
बुरहानपुर-(12
अप्रैल 2013)- मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के लागू होने से
जिले में आज तक 2 लाख 56 हजार 227 लोगों ने इसका लाभ लिया है। लोक सेवा
प्रबंधक मनोज शंखपाल ने जानकारी के देते हुए बताया कि सितम्बर, 2010 से अभी
तक इस अधिनियम के तहत् 82 हजार 107 आवेदन ऑनलाईन, 1 लाख 59 हजार 405 आवेदन
ऑफ लाईन तथा लोक सेवा केन्द्र में 14 हजार 720 आवेदन पत्रों का पंजीयन कर
उनका निराकरण किया गया है। अधिनियम के प्रारंभ होने से अब तक जिले में
ऑनलाईन, ऑफलाईन एवं लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से आज तक कुल 2 लाख 64
हजार 639 आवेदन पंजीकृत हुए है। जिनमे से अभी समय-सीमा के भीतर निराकरण से
शेष आवेदनों की संख्या 8 हजार 412 हैं। जिनके निराकरण की कार्यवाही जारी
है। साथ ही गत मार्च माह में जिले के दोनो लोक सेवा केन्द्रों में कुल 5 हजार 594 आवेदन प्राप्त हुये। जिसमें विकासखण्ड बुरहानपुर के लोक सेवा केन्द्र में 2547 और खकनार विकासखंड के लोकसेवा केन्द्र में 3047 आवेदन प्राप्त हुये।
क्र-64/2013/318/वर्मा
बुरहानपुर-(12 अप्रैल 2013)- शासन द्वारा उच्च शिक्षा ऋण के लिये विभिन्न योजनाऐं चलाई जा रही है। ताकि प्रदेश के युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। जिसमें-
उच्च षिक्षा ऋण योजना:-
ऽ इस योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा 4 लाख तक का ऋण बिना किसी जमानतदार एवं कॉलेटरल सिक्यूरिटी के दिया जायेगा, परन्तु पिता/माता/अभिभावक सह ऋणी होगें।
ऽ 4 लाख से अधिक एवं 7.50 लाख तक के ऋण हेतु बैंक को स्वीकार्य जमानदार आवश्यक है।
ऽ 7.50 लाख से अधिक के ऋण हेतु कॉलेटरल सिक्यूरिटी दी जाना आवश्यक है।
उच्च शिक्षा ऋण पर भारत सरकार की ब्याज अनुदान योजना:-
ऽ इस योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण पर अध्ययन अवधि एवं तत्पश्चात 1 वर्ष अथवा नौकरी लगने के 6 माह, दोनों में से जो भी कम हो, की मोरेटोरियम अवधि के लिये शत् प्रतिशत ब्याज अनुदान।
ऽ परिवार की वार्षिक आय 4.50 लाख तक वाले विद्यार्थी पात्र है।
ऽ तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र आवश्यक है।
ऽ बैंक के साथ निर्धारित प्रारूप में दस्तावेजों का निष्पादन आवश्यक है।
उच्च शिक्षा ऋण पर मध्य प्रदेश सरकार की ब्याज अनुदान योजना
ऽ इस योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण पर अध्ययन अवधि एवं तत्पश्चात 1 वर्ष अथवा नौकरी लगने के 6 माह, दोनो में से जो भी कम हो, की मोरेटोरियम अवधि के लिये 50 प्रतिशत ब्याज अनुदान।
पात्रता:- परिवार की वार्षिक आय 4.50 लाख से अधिक एवं 7 लाख तक की आय वाले विद्यार्थी पात्र ।
तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र के आधार पर ।
मध्य प्रदेश सरकार की उच्च षिक्षा ऋण गारंटी योजना
ऽ विद्यार्थी के परिवार के पास बैंक के कॉलेटरल सिक्यूरिटी देने हेतु उपलब्ध नही होना अर्थात पर्याप्त आस्तियों का अभाव।
ऽ परिवार की वार्षिक आय 5 लाख तक वाले विद्यार्थी पात्र।
ऽ बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण राशि के 80 प्रतिशत तक की राशि हेतु राज्य शासन द्वारा शासकीय प्रत्याभूति उपलब्ध कराना।
नोडल अधिकारी:- प्रदेश में कार्यरत सभी बैंकों द्वारा विद्यार्थीयों को उच्च शिक्षा हेतु ऋण की योजना है। इस योजना हेतु जिला स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नोडल अधिकारी होगे।
यहा भरना होगें आवेदन पत्र:-
ऽ विद्यार्थी द्वारा उच्च शिक्षा ऋण का आवेदन प्रदेश की किसी भी बैंक के किसी भी शाखा में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार उच्च शिक्षा ऋण हेतु सर्विस एरिया मापदण्ड लागू नही है। छात्र द्वारा बैंक की किसी भी शाखा में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
ऽ ऋण स्वीकृत करने हेतु अधिकतम 15 दिवस की अवधि निर्धारित है।
आवश्यक दस्तावेज:-
ऽ उच्च शिक्षा ऋण लेने हेतु ईच्छुक विद्यार्थी को निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र के साथ मुख्यतः यह दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें।
ऽ 10 वी एवं 12 वी की अंकसूची/पास हुए सेमेस्टर की अंकसूची।
ऽ आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो तो) मतदाता परिचय कार्ड/पैनकार्ड।
ऽ प्रवेश लेने वाले विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने का प्रवेश पत्र।
ऽ संपूर्ण शैक्षणिक अवधि के दौरान देय शैक्षणिक शुल्क तथा शिक्षा अवधि के दौरान होने वाले अन्य व्यय जैसे छात्रावास, भोजन, पुस्तक कम्प्यूटर, आदि पर संपूर्ण व्यय का विवरण।
ऽ अभिभावक का आय प्रमाण-पत्र।
ऽ पासपोर्ट साईज के 4 फोटोग्राफ।
उच्च शिक्षा ऋण के आवेदन यह परिस्थितियों में ही अमान्य अथवा निरस्त किये जा सकते हैः-
ऽ विद्यार्थी का शैक्षणिक रिकार्ड कमजोर अथवा अमान्य करने योग्य हो।
ऽ विद्यार्थी के परिवार के किसी सदस्य द्वारा बैंक/वित्तीय संस्था से लाये गये ऋण के भुगतान में चूक करते हुए डिफाल्टर श्रेणी में हो।
यहा कर सकत है संपर्क:- योजना का लाभ लेने के लिये एवं निर्धारित अवधि में ऋण स्वीकृत नही करने की दशा में छात्र
ईमेल- difbho@mp.gov.in
फैक्स:- 0755-2551387
वैबसाइट:-www.dif.mp.gov.in संपर्क कर सकते है ।
क्र-65/2013/319/वर्मा
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