जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
छह अप्रैल जिलें में ‘‘विकास दिवस’’ के रूप में मनेगा
बुरहानपुर
( 01 अप्रैल 2013)-राज्य शासन के निर्देशानुसार 6 अप्रैल संपूर्ण प्रदेश
में विकास दिवस के रूप में मनाया जाना है। जिसके अंतर्गत जिले में भी जिला
पंचायत तक के विकास कार्य के भूमि-पूजन, लोकार्पण स्थानीय जन-प्रतिनिधि के
मुख्य आतिथ्य में होंगे, राज्य शासन ने 6 अप्रैल, 2013 को राज्य में
‘‘विकास दिवस’’ के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया है। इस दिन ग्राम से
जिला-पंचायत स्तर तक के विकास कार्य के भूमि-पूजन, शिलान्यास तथा लोकार्पण
कार्यक्रम स्थानीय जन-प्रतिनिधि के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न करवाये जाने
के निर्देश दिये गये हैं।समाचार
छह अप्रैल जिलें में ‘‘विकास दिवस’’ के रूप में मनेगा
विकास कार्य के भूमि-पूजन, शिलान्यास, लोकार्पण कार्यक्रम में स्थानीय जन-प्रतिनिधि की मुख्य अतिथि के रूप में भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है।
क्र-01/2013/255/वर्मा
मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना प्रारंभ
ऋण प्रकरणों का होगा एक माह में निराकरण,
जिले के लिए 682 का लक्ष्य
आवेदन पत्रों का वितरण प्रारंभ
बुरहानपुर
( 01 अप्रैल 2013)-प्रदेश में युवाओं को स्वयं के उद्योग-व्यवसाय शुरू
करने में मदद के लिये आज से मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना लागू हो गई
है। उल्लेखनीय है कि इसकी घोषणा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल
ही में युवा पंचायत में की थी। योजना में बैंक ऋण के प्रकरणों के निराकरण
के लिये एक माह की समय-सीमा तय की गई है।ऋण प्रकरणों का होगा एक माह में निराकरण,
जिले के लिए 682 का लक्ष्य
आवेदन पत्रों का वितरण प्रारंभ
योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा शहरी क्षेत्रों में वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के माध्यम से किया जायेगा। इसका उद्देश्य सभी वर्ग के युवाओं को स्वयं का उद्योग, सेवा व्यवसाय स्थापित करने के लिये बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाना है। हितग्राहियों को मार्जिन-मनी सहायता तथा ब्याज अनुदान की सुविधा दी जायेगी। योजना में आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है। प्रचलित योजनाओं में निर्धारित अहर्ताओं के अनुसार हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाता रहेगा। मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना में गारंटी शुल्क का भुगतान तथा ब्याज अनुदान जैसी विशिष्ट सुविधाएँ दी जायेगी। अतः प्रचलित योजनाओं के ऐसे हितग्राही, जो मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं, उन्हें वर्तमान सुविधाओं के अतिरिक्त इस योजना की सुविधाएँ भी दी जायेंगी।
पात्रता- योजना के अंतर्गत पात्रता की जानकारी देते हुए महाप्रबंधक उद्योग विभाग श्री ठाकुर ने बताया कि आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी, दसवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा आवेदन की तिथि को 18 से 35 वर्ष के बीच आयु का होना चाहिये। अनुसूचित-जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला एवं निःशक्तजन को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट रहेगी। ऋण गारंटी निधि योजना में गारंटी शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा सिर्फ उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के लिये दी जायेगी, व्यवसाय क्षेत्र के लिये नहीं। आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिये। यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी अन्य सरकारी योजना में पूर्व से सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो वह इस योजना में पात्र नहीं होगा। सहायता सिर्फ एक उद्योग/सेवा/व्यवसाय के लिये ही दी जायेगी।
प्राथमिकता- योजना में आईटीआई, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, अन्य अधिकृत संस्थाओं द्वारा दिये गये माड्यूलर एम्प्लायबल स्किल्स प्रमाण-पत्र रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सर्वे सूची में अंकित हितग्राहियों, अनुसूचित-जाति, जनजाति, निःशक्तजन और महिला हितग्राहियों के साथ-साथ उद्यमिता विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षित हितग्राहियों को भी प्राथमिकता दी जायेगी।
वित्तीय सहायता- योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिये दो तरह की श्रेणियाँ निर्धारित की गई हैं। एक श्रेणी में 50 हजार रुपये तक की परियोजना में तथा दूसरी श्रेणी में 50 हजार से अधिक और 25 लाख तक की परियोजनाओं के लिये सहायता दी जायेगी।
प्रथम श्रेणी में परियोजना लागत पर मार्जिन मनी सहायता 20 प्रतिशत (अधिकतम 10 हजार रुपये) होगी। परियोजना लागत पर ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष तक (2000 रुपये अधिकतम प्रतिवर्ष) दिया जायेगा। गारंटी शुल्क एक प्रतिशत की दर से अधिकतम 500 रुपये तथा गारंटी सेवा शुल्क 0.5 प्रतिशत की दर से (4 वर्ष के लिये) अधिकतम 1000 रुपये दी जायेगी।
दूसरी श्रेणी के हितग्राहियों को पूँजीगत लागत तथा कार्यशील पूँजी पर ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष तक देय होगा। गारंटी शुल्क 1 से 1.5 प्रतिशत, अधिकतम 37 हजार 500 रुपये दी जायेगी। गारंटी सेवा शुल्क (4 वर्ष के लिये) 0.5 से 0.75 प्रतिशत, अधिकतम 75 हजार रुपये दी जायेगी।
आवेदन प्रक्रिया- आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/जनपद पंचायत में आवश्यक सहपत्र के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे। अपूर्ण आवेदन पूर्ण करने के लिये आवेदकों को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तावित गतिविधि की प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जायेगी।
आवेदनों का निराकरण- जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा जनपद पंचायत द्वारा योजना में प्राप्त आवेदन-पत्र तथा परियोजना प्रतिवेदन इस योजना के लिये गठित टास्क फोर्स समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। अनुमोदन के बाद संबंधित बैंकों को अनुशंसा के साथ प्रकरण भेजे जायेंगे। उद्योग एवं सेवा उद्यमों में गारंटी, ऋण गारंटी निधि योजना के माध्यम से दी जा रही है, अतः बैंक द्वारा किसी प्रकार की कोलेटरल सिक्युरिटी की माँग आवेदक से नहीं की जायेगी। बैंक द्वारा 30 दिन के भीतर प्रकरण का निराकरण किया जायेगा। 30 दिन में बैंक से प्रकरण निराकरण की जानकारी न मिलने पर जिला-स्तर पर गठित समीक्षा समिति के समक्ष लम्बित प्रकरणों के संबंध में जानकारी दी जायेगी।
जिला-स्तरीय समीक्षा समिति- योजना के सुचारु क्रियान्वयन के लिये जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति सतत समीक्षा करेगी। लम्बित प्रकरणों, सहायता प्राप्त उद्यमों की स्थापना, उद्यमों की समस्याओं तथा अन्य विषयों की समीक्षा समिति करेगी।
प्रशिक्षण- योजना में ऋण स्वीकृति के बाद उद्यमी को 3 से 10 दिन का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा। उद्यमिता विकास कार्यक्रम में पूर्व से प्रशिक्षित हितग्राही को प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।
ब्याज की दर एवं ऋण अदायगी- उद्यमी से बैंक द्वारा ब्याज सामान्य दर से लिया जायेगा। आरंभिक स्थगन की अधिकतम अवधि 6 माह होगी। आरंभिक स्थगन के बाद ऋण अदायगी 3 से 7 वर्ष के बीच होगी।
जिले के लिए 682 का लक्ष्य- जिले में योजना के लक्ष्य की जानकारी देते हुए महाप्रबंधक उद्योग विभाग श्री ठाकुर ने बताया कि जिले की जनसंख्या के आधार पर 20 मार्च को संपन्न बैंकर्स समिति की बैठक में जिले के लिए शहरी 279 और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 403 लक्ष्य का अनुमोदन किया गया है। जिसमें शहरी क्षेत्र के अंतर्गत पचास हजार तक की परियोजना हेतु 194 और 50 हजार से 25 लाख रूपयें तक की परियोजना के लिए 85 लोगों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लिए 50 हजार तक की परियोजना हेेतु 280 का लक्ष्य, और 50 हजार से 25 लाख तक की परियोजना के लिए 123 हितग्राहियो का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें 50 हजार तक की परियोजना हेतु खकनार जनपद के लिए 98 और बुरहानपुर जनपद के लिए 182 लोगो का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं 50 हजार से 25 लाख तक की परियोजना के अंतर्गत बुरहानपुर विकासखण्ड के लिए 80 लोगों का लक्ष्य और खकनार विकासखण्ड के लिए 43 लोगो का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके अब तक 75 आवेदन पत्र आवेदक ले जा चुके है।
क्र-02/2013/256/वर्मा
समाधान ऑनलाईन आज
बुरहानपुर
( 01 अप्रैल 2013)-मुख्यमंत्री की जनसमस्याओं के ऑन लाइन समाधान के
कार्यक्रम समाधान ऑनलाईन के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन 2
अप्रैल को अपराह्न 4 बजे से जिला कार्यालय स्थित एनआईसी वीसी कक्ष में किया
जायेगा। कलेक्टर आशुतोष अवस्थी ने सभी संबंधित अधिकारियों को वीसी में
आवश्यक जानकारी के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिये हैं।क्र-03/2013/257/वर्मा
टीएल
समय सीमा की बैठक संपन्न
दस्तक देकर घर-घर बांटे खसरा, खतौनी समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री अवस्थी ने दिये आदेष
साथ ही दिये अन्य व्यापक दिषा-निर्देष
बुरहानपुर
-( 01 अप्रैल 2013)- मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा अनुसार संपूर्ण जिले में
निःशुल्क खसरा और खतौनी का वितरण राजस्व अधिकारी 20 अप्रैल तक जिले में
अभियान चलाकर गांव-गांव में समारोह पूर्वक आयोजन कर गांव के खातेदारों को
निःशुल्क खसरा और खतौनी की नकल वितरीत करें। यह निर्देश समय-सीमा की बैठक
में कलेक्टर आशुतोष अवस्थी ने सभी संबंधित राजस्व अधिकारियों को दियें।
उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि पटवारी और कोटवार खातेदारों के घरो में
दस्तक देकर उन्हें खसरा, खतौनी वितरित करें। समय सीमा की बैठक संपन्न
दस्तक देकर घर-घर बांटे खसरा, खतौनी समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री अवस्थी ने दिये आदेष
साथ ही दिये अन्य व्यापक दिषा-निर्देष
सर्वकार्यालय प्रमुखों की बैठक में बढ़ती गर्मी और गहराते जल संकट की समस्यां पर बात करते हुए कलेक्टर आशुतोष अवस्थी ने कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को जिले के हैण्डपंपों का संधारण कर उनकी सतत् मानीटरिंग करने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होनें पेयजल की व्यवस्था का विशेष ध्यान रखते हुए पेयजल स्त्रोतों की 7 दिनों में जांच कराकर उन्हें संधारित करने के आदेश भी दिये। कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंात्रिकी को निर्देश देते कलेक्टर श्री अवस्थी ने उन्हें सुदूरवर्ती टोले मंजरो में भी पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराने एवं ग्रीष्मकाल में जलसंकट की समस्या का निराकरण करने के लिए प्रकोष्ठ का गठन करने की बात कही।
बैठक में कलेक्टर आशुतोष अवस्थी ने सभी राजस्व अधिकारियों को इस सप्ताह ग्रामों में जाकर चौपाल लगाने, सभी जिलाधिकारियों को मर्यादा अभियान के अंतर्गत वितरित किये गये ग्रामों का दौरा कर आगामी सोमवार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने, कपिल धारा के सभी कुओं का निर्माण पूर्ण करने, इंदिरा आवास की दूसरी किस्त जारी करने और हितग्राही मूलक योजनाओं का शत प्रतिशत सत्यापन कराने के निर्देश संबंधित जिलाधिकारियों को दिये।
इसके साथ ही समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री अवस्थी ने डिप्टी कलेक्टर के.एल.यादव को जिले के दोनो ही अनुविभागीय दण्डाधिकारियों के न्यायालयों की जांच कर विगत दो वर्षो से लंबित पडे़ प्रकरणों की छानबीन करने, प्रत्येक पेज की स्कूटनी करने और अपंजीबद्ध प्रकरणों का निरीक्षण करने के निर्देश दिये। वही अधीक्षक भू-अभिलेख को एजेण्डा तैयार कर पटवारियों की मीटिंग आयोजित कराने और उद्यानिकी फसलों की पटवारी दस्तावेंजो में प्रविष्टी कराने के आदेश भी दियें।
बैठक में कलेक्टर श्री अवस्थी ने जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सरदार वल्लभभाई पटेल निःशुल्क दवा वितरण योजना के सुचारू क्रियान्वयन कराने के साथ ही दवाईयों के स्टॉक का वेरीफिकेशन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने, जिला योजना अधिकारी को जनभागीदारी के अंतर्गत जिले में चल रहें निर्माण कार्यो का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने, सहायक आयुक्त आदिवासी को छात्रवृत्ति का सत्यापन करने और सभी जिलाधिकारियों को नये बजट व्यापक कार्ययोजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिये ।
बैठक में कलेक्टर आशुतोष अवस्थी ने सभी विभागों के जिला अधिकारियों को मुख्यमंत्री महोदय के दौरे के दौरान दिये गये आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने, पी.जी.आर. के प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए 7 दिवसों के भीतर उनका निराकरण करने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होनें आदेश देते हुए कहा कि जन शिकायत निवारण के प्रकरणों का निराकरण करने के पश्चात जिला अधिकारी उसका प्रतिवेदन भी भेजें। और जनसुनवाई के भी प्रकरणों का निराकरण तत्काल करना सुनिश्चित करें।
समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के डाटा एन्ट्री में लाये तेजी:- बैठक में कलेक्टर श्री अवस्थी ने जिले में चल रहे समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत हो रही परिवारों की कम्प्यूटर में एन्ट्री के कार्य को और अधिक तेजी से करने की बात कहते हुए प्रतिदिन 2000 परिवारों की एन्ट्री कराने के निर्देश श्री अवस्थी ने संबंधित अधिकारियों को दिये। साथ ही संपूर्ण एन्ट्रीयों की मानीटरिंग करने के आदेश जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस सोसायटी को दिये।
इनकी की प्रषंसा - टी.एल. बैठक में कलेक्टर श्री अवस्थी ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत उत्कृष्ठ कार्य करने पर मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर अनिल पवार की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान करने के निर्देश सीईओ जिला पंचायत को दिये। वहीं तत्परता के साथ जल संकट की समस्या का निराकरण करने पर कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री जैन की तारीफ भी की साथ ही जिले में चल रहे खसरा, खतौनी का कार्य गंभीरतापूर्वक करने पर जिले के अनुविभागीय अधिकारियों एवं तहसीलदारो की सराहना भी की।
बैठक में अपर कलेक्टर पी.आर.कतरौलिया, सीईओ जिला पंचायत सुरेश्वरसिंह, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मीना मिश्रा, एसडीएम श्री जी.पी.कुडे, श्री सूरजनागर और डिप्टी कलेक्टर श्री के.एल.यादव समेत समस्त विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थें।
क्र-04/2013/258/वर्मा
कलेक्टोरेट में वंदे मातरम् और मध्य प्रदेष गान हुआ
बुरहानपुर
-(1 अप्रैल 2013)- जिला कलेक्टर कार्यालय में कार्य की शुरूआत वन्दे
मातरम् गॉन और मध्य प्रदेश गान के साथ हुई। डिप्टी कलेक्टर श्री के.एल.यादव
और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बुरहानपुर श्री नागर की उपस्थिति मंे सभी
अधिकारी-कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से वन्देमातरम् गान किया। इस मौके पर
प्राचार्य जीजामाता पॉलिटेक्निक कालेज श्री चौकसे, जनसंपर्क अधिकारी सुनील
वर्मा जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी श्री दीपक बावस्कर, लोक सेवा प्रबंधक
श्री मनोज शंखपाल और कार्यालय अधीक्षक श्री उमेश तिवारी, और वरिष्ठ लिपिक
श्री जांगडे़, श्री मोदी सहित अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी
उपस्थित थे। क्र-5/2013/259/वर्मा
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