जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
स्थायी मान्यता के लिए आवेदन की तिथि अब १५ अप्रैल तक (शिक्षा का अधिकार अधिनियम)
बुरहानपुर
( 02 अप्रैल 2013)-शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट शालाओं के
लिए स्थायी मान्यता प्राप्त करने के लिए ऑन-लाइन आवेदन की तिथि बढ़ाकर १५
अप्रैल कर दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने एजूकेशन पोर्टल पर आवेदन सहित
अन्य जानकारी उपलब्ध करवायी है।समाचार
स्थायी मान्यता के लिए आवेदन की तिथि अब १५ अप्रैल तक (शिक्षा का अधिकार अधिनियम)
उल्लेखनीय है कि पूर्व में आवेदन की आखिरी तारीख ३१ मार्च नियत थी। विभाग के परिपत्र में अनंतिम मान्यता प्राप्त प्राइवेट शालाओं को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्थायी मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। इसके बगैर स्कूल का संचालन अवैध माना जाएगा। ऐसे विद्यालयों पर आर्थिक दण्ड सहित वैधानिक कार्यवाही का अधिनियम में प्रावधान है।
क्र-6/2013/260/वर्मा
राज्य शासन द्वारा किसान-कल्याण तथा उत्थान के लिये नया प्रयास
स्थाई कृषि पम्प उपभोक्ताओं के लिये फ्लेट रेट योजना लागू
योजना से किसानों को मिलेगा अतिरिक्त वित्तीय लाभ
बुरहानपुर ( 02 अप्रैल 2013)-राज्य शासन द्वारा किसानों के कल्याण तथा
उनके उत्थान के लिये नये-नये प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में कृषि
उपभोक्ताओं को उनके बिलों में राहत देने के उद्देश्य से स्थाई कृषि
उपभोक्ताओं के लिये फ्लेट रेट योजना एक अप्रैल, 2013 से लागू की चूकी है।
मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा योजना में उपभोक्ता को फ्लेट रेट
1200 रुपये प्रति हार्स पॉवर राशि का भुगतान दो समान किस्त में करना होगा।
स्थाई पम्प कृषि उपभोक्ताओं को माह अप्रैल, 2013 से किसानों के लिये नवीन
सरलीकृत प्रारूप में बिल जारी किये जायेंगे।स्थाई कृषि पम्प उपभोक्ताओं के लिये फ्लेट रेट योजना लागू
योजना से किसानों को मिलेगा अतिरिक्त वित्तीय लाभ
योजना मध्य, पूर्व तथा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के कार्य क्षेत्र में स्थित समस्त वृत्तों के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में लागू की गई है। योजना का उद्देश्य कृषि कार्यों की प्रवृत्ति को देखते हुए तथा उन पर मीटर लगाने में और उन्हें प्रतिमाह बिल जारी करने में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करना है। परिणामस्वरूप बिलिंग प्रक्रिया को सरल बनाने, राजस्व में वृद्धि, बकाया राशि में कमी लाने के लिये यह व्यवस्था लागू की गई है।
सभी स्थाई कृषि पम्प उपभोक्ता योजना के पात्र होंगे। योजना अंतर्गत पात्र स्थाई कृषि पम्प उपभोक्ताओं के लिये फ्लेट रेट पर 1200 रुपये प्रति हार्स पॉवर राशि का अग्रिम भुगतान दो सामान्य किस्त में, यथा प्रथम किस्त अप्रैल/मई माह में तथा द्वितीय किस्त अक्टूबर/नवम्बर माह में 600 रुपये प्रति हार्स पॉवर की दर से जमा करनी होगी। मध्यप्रदेश नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टेरिफ अनुसार शेष राशि शासन द्वारा अनुदान के रूप में कम्पनी को दी जायेगी। योजना में शामिल कृषि उपभोक्ता द्वारा अग्रिम जमा करने पर यदि कोई ब्याज देय होगा तो वह शासन द्वारा प्रदाय अनुदान में शामिल किया जायेगा। यदि उपभोक्ता फ्लेट रेट योजना में शामिल नहीं होना चाहता है तो वह लिखित रूप से इच्छा व्यक्त कर आवेदन कर सकता है।
स्थाई कृषि पम्प फ्लेट रेट की योजना में शामिल उपभोक्ताओं के अलावा अन्य सभी कृषि उपभोक्ताओं के लिये राज्य शासन द्वारा देय सब्सिडी की दरें यथावत रहेंगी। इन उपभोक्ताओं पर नियामक आयोग द्वारा टेरिफ निर्धारण में वृद्धि अनुसार विद्युत बिल देय होगा। समस्त कृषि उपभोक्ताओं के लिये फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट का भार राज्य सरकार द्वारा यथावत वहन किया जायेगा। निर्धारित तिथि पर देयक का भुगतान नहीं किये जाने पर ऐसे देयकों में विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों तथा समयावधि अनुसार सरचार्ज देय होगा।
क्र-7/2013/261/वर्मा
मनरेगा अंतर्गत प्रषिक्षण षिविरों का होगा आयोजन
बुरहानपुर
( 02 अप्रैल 2013)-महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के जिले में प्रभावी
क्रियान्वयन के उद्देश्य से एवं भारत शासन द्वारा प्रसारित नवीन दिशा
निर्देश के अनुक्रम में ग्राम पंचायत स्तर के पदाधिकारीयोे सरपंच
,सचिव,उपयंत्री, रोजगार सहायक एवं मेट को प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिसकी
अधिक जानकारी देते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुरेश्वरसिंह
ने बताया कि प्रशिक्षण अप्रैल माह के प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह के भीतर
जनपद पंचायत बुरहानपुर एवं खकनार के बीआरसी भवन में आयोजित होगा। जिसमें
जनपद स्तरीय मास्टर टेªनर्स प्रशिक्षाणार्थियों को प्रशिक्षण देंगे। क्र-8/2013/262/वर्मा
वर्ष 12-13 में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 20 प्रकरणों में 6 लाख 40 हजार की राषि जारी
बुरहानपुर
( 02 अप्रैल 2013)- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशुतोष अवस्थी ने विगत
वर्ष 2012-13 में 01 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2013 के मध्य
मुख्यमंत्री महोदय के स्वेच्छानुदान मद में प्राप्त आबंटन के अंतर्गत 20
प्रकरणों में 6 लाख 40 हजार रूपयें की सहायता राशि जारी की है। यह सहायता
राशि पीड़ित आवेदकों को गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु दुर्घटना में घायल
होने पर उपचार हेतु और बिजली करंट से मृत्यु होने पर सहायता राशि के रूप
में दी गई । क्र-9/2013/263/वर्मा
कलेक्टर के आदेष पर जलसमस्या निवारण के लिए पीएचई विभाग ने स्थापित किया वाटर कंट्रोल रूम
07325-241085 पर फोन कर दर्ज करा सकते है षिकायत
बुरहानपुर
( 02 अप्रैल 2013)- कलेक्टर आशुतोष अवस्थी के निर्देशानुसार लोक स्वास्थ्य
यांत्रिकी विभाग द्वारा ग्रीष्मकाल में ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल समस्या
निराकरण हेतु प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। जिसकी जानकारी देते हुए
कार्यपालन यंत्री पीएचई श्री जैन ने बताया कि प्रकोष्ठ में हैण्डपंप संबंधी
तथा जल समस्या संबंधी शिकायतें दर्ज की जा सकेंगी। प्रकोष्ठ हेतु
निर्धारित समय प्रातः 8.00 बजे से रात्री 9.00 बजे तक उसमें नियुक्त
कर्मचारियों द्वारा दूरभाष एवं व्यक्तिगत रूप से प्राप्त समस्याओं के
निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए समस्या के निराकरण की सूचना
प्राप्त करेंगे। जिसके लिए जिलेवासी विभाग द्वारा स्थापित वाटर कंट्रोल रूम
में दूरभाष क्रमांक 07325-241085 और विभागीय टोल फ्री नंबर 155343 में
अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है। 07325-241085 पर फोन कर दर्ज करा सकते है षिकायत
मोबाईल पर बताया इनको समस्या-जिले में ग्रीष्मकाल के दौरान भीषण हो जाने वाली जल की समस्या के प्रभावी निदान के उददेश्य से ही कलेक्टर आशुतोष अवस्थी ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को जिले में वाटर कंट्रोल रूम बनाने और अधिकारी व कर्मचारियों के मोबाईल नंबर सार्वजनिक करने के निर्देश दिए थे। ताकि आमजनमानस अपनी शिकायत दर्ज करा सके। जिस पर अमल करते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल समस्या निराकरण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। जिसमें हमीद खान, उपयंत्री के मोबाईल नंबर पर 9826082156, या 07325-241085 पर समय सुबह 8 से 12 बजे तक दिनेश तिवारी,रसायनज्ञ को भी सुबह 8 से 12 तक हमीद खान, उपयंत्री के शासकीय कार्य भ्रमण के समय , एस.के.चौधरी, उपयंत्री 9826374396 07325-241085 समय दोपहर 12 से 5 बजे तक विनोद कुशवाह, लेब अटेन्डेंट मोबाईल 9893857243 को समय दोपहर 12 से 5 बजे तक, और सुरेश विवरेकर, सहायक ग्रेड-3 को 07325-241085 समय शाम 5 से 9 बजे तक, इनको समस्यायें बता सकते है।
क्र-10/2013/264/वर्मा
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